SAGAR : नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी,
सागर । न्यायालय जिला दण्डाधिकारी के आदेश 4 जून द्वारा सागर जिले में 16 जून को प्रातः 06.00 बजे तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा - निर्देश के परिपालन में आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत कोरोना कर्फ्यू से संबंधित समस्त आदेश निरस्त किये जाकर कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार की आशंका को निर्मूल करने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री दीपक सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सागर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए दिनांक 16 जून 2021 से 01 जुलाई 2021 को प्रातः 6 बजे तक के लिए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेशानुसार सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगें। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी । सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगें किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकोल का पालन करना बंधनकारी होगा ।
समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, मण्डल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगें। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगें । शॉपिंग मॉल , जिम भी उक्त समय में खुल सकेंगे । तथापि सभी सिनेमा घर , थिएटर , स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे ।
समस्त वृहद , मध्यम , लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगें तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेगी । जिम एवं फिटनेस सेंटर्स रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगें । समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे । समरत रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे । समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगे ।
विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी । इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित थाना प्रभारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा । सामूहिक भोज का कार्यक्रम नहीं होगा । अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी । रूल ऑफ सिक्स - अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकन्न होने पर प्रतिबंध रहेगा । अन्तराज्यीय तथा राज्यांतरिक माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा । जिन ग्रामों में कोविड -19 के एक्टीव केस पांच या पांच से अधिक हैं , उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है । रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के माईक्रा कन्टेनमेंट जोन, कन्टेनमेंट जोन में कोविड -19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा - निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियां संचालित हो सकेंगी ।
जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा , जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा । जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा । कटरा बाजार में किसी भी प्रकार के ठेले खड़े नहीं होगे । समस्त साप्ताहिक हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे ।
सागर जिले के समस्त दुकानदार दुकानों में, दुकानों के सामने गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा । ( नो मास्क नो सर्विस ) अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस पर मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा । दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क को उपयोग करेंगे । यदि कोई दुकानदार " नो मास्क नो सर्विस " प्रोटोकाल का उल्लंघन करता पाया जाता है , तो दुकान को सील करने की कार्यवाही की जावेगी ।
सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा । सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट यानी ( 2 गज की दूरी ) बनाये रखना अनिवार्य होगा ।
अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हैं । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा 0 द 0 सं 0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । ----------------------------