किसानों के पैदल घर जाने का मामला, उद्यानिकी उपसंचालक को नोटिस, दो अधिकारियों को किया निलंबित, सागर कलेक्टर की कार्यवाई
सागर । उद्यानिकी विभाग सागर से प्रशिक्षण के लिए भोपाल भेजे गए किसानों की वापसी पर कुछ किसानो का पैदल और ट्रेक्टर पर किसी भी तरह से जुगाड़ करते हुए अपने गांव जाने का मामला गम्भीर हो गया है ।
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने उपसंचालक उद्यानिकी, सागर श्री एसके रेजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिसका जबाब श्री रेजा को तीन दिन के भीतर देना हेगा। इसी विभाग के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिये गए है।
उल्लेखनीय है कि श्री एसके रेजा उपसंचालक उद्यानिकी सागर के पद पर पदस्थ हैं । उनके द्वारा कार्यालयीन पत्र द्वारा वर्ष 2020-21 में राज्य के अंदर कृषक प्रशिक्षण हेतु कृषकों को भ्रमण एवं प्रशिक्षण में विकास खण्ड सागर , जैसीनगर राहतगढ़ , बीना एवं खुरई के कुल 52 कृषकों को लेकर भोपाल स्थित कृषि अभियांत्रिकी संस्थान फल अनुसंधान केन्द्र ईटखेड़ी में 25 से 27 फरवरी तक ले जाने हेतु श्री आर 0 एस 0 परिहार , ग्रा 0 उ 0 वि 0 अ 0 वि 0 ख 0 जैसीनगर की ड्यूटी लगाई गई थी , परंतु दिनाक 26 फरवरी को रात्रि 9 बजे विकास खण्ड बीना के ग्राम बुखारा के सभी 06 कृषकों को भाग्योदय अस्पताल के पास छोड़ दिया गया । जबकि कृषकों के द्वारा बताया गया कि उनके पास पैसे नही है फिर भी श्री आर ० एस ० परिहार , ग्रा 0 उ 0 वि 0 अ 0 वि 0 जैसीनगर ने उनकी बात नहीं सुनी और वह लोग रात्रि दो बजे से पैदल चलकर खुरई पहुंचे और खुरई से ट्रेक्टर ट्राली में बैठकर बीना पहुंचे , उक्त तथ्य की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी , बीना के द्वारा अपने प्रतिवेदन में की गई ।
उपसंचालक उद्यानिकी का यह दायित्व था कि प्रशिक्षण में गये हुये कृषकों के बारे में समय - समय पर जानकारी लेते रहते तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को पाबंद करते कि प्रशिक्षण, भ्रमण के दौरान कोई भी कृषक परेशान न हो पाये परंतु आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वाहन में उदासीनता एवं लापरवाही बरती गई जिसके परिणाम स्वरूप विकास खण्ड बीना के 06 कृषकों को सागर से खुरई तक पैदल चलकर जाना पड़ा । उनका उक्त कृत्य म ० प्र ० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का ( एक ) ( दो ) व तीन के तहत गंभीर कदाचरण होने के साथ ही म 0 प्र 0 सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 में दिये गये प्रावधानांतर्गत उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाये । आपको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये आपसे अपेक्षा की जाती कि उक्त कारण बताओं सूचना पत्र की प्राप्ति के तीन दिवस के अंदर आप अपना जबाब समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। दी गई समय सीमा में आपकी ओर से जबाब प्राप्त न होने की दशा में व जबाब समाधान कारक न पाये जाने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी , जिस हेतु आप स्वयं जबाबदार होगें ।
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वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी बीना एसके निरंजन निलंबित
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने बीना के वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी अधिकारी बीना श्री एके निरंजन को अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण व उक्त कृत्य म ० प्र ० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का ( एक ) ( दो ) तीन के तहल गभीर कदाचरण के होने से म 0 प्र 0 सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियन्त्रण तथा अपील ) नियम 1908 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री एके निरंजन का मुख्यालय कार्यालय उप संचालक उद्यानिकी सागर होगा तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता हो।
ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी जैसीनगर श्री आरएस परिहार निलंबित
इसी मामले में अनुविभागीय अधिकारी बीना के द्वारा पुष्टि किये जाने पर श्री आर ० एस ० परिहार , ग्रा0 उ ० वि ० अ ० वि ० ख0 जैसीनगर के द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण व उक्त कृत्य म ० प्र ० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का ( एक ) ( दो ) तीन के तहल गभीर कदाचरण के होने से म 0 प्र 0 सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियन्त्रण तथा अपील ) नियम 1908 के तहत कलेक्टर श्री दीपक सिंह द्वारा श्री आरएस परिहार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री परिहार का मुख्यालय कार्यालय बरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी बीना होगा तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।
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