जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी निलंबित,सागर कमिश्नर की कार्यवाई
सागर । सागर संभाग के कमिष्नर श्री मुकेष कुमार शुक्ला ने छतरपुर जिला पंचायत के प्रभारी परियोजना अधिकारी एवं तत्कालीन जनपद सीईओ पृथ्वीपुर श्री सचिन गुप्ता को मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्यों में की गई अनियमितता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कमिष्नर श्री शुक्ला द्वारा यह कार्यवाही कलेक्टर निवाड़ी के प्रस्ताव पर की गई है।
श्री सचिन गुप्ता द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में अनेक षिकायतें प्राप्त हुई थी। जिसकी जांच की गई। जिसकी जांच सक्षम अधिकारियों से कराई गई। जांच के आधार पर यह कार्यवाही की गई है।
श्री गुप्ता के द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने कार्य का प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता का परिचायक होने से दण्डनीय है । अतः कलेक्टर जिला निवाड़ी द्वारा प्रेषित अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में श्री सचिन गुप्ता तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पृथ्वीपुर जिला निवाठी वर्तमान में प्रभारी परियोजना अधिकारी , जिला पंचायत छतरपुर को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं म ०० सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) नियम 1906 के नियम 09 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है । निलंबन अवधि में श्री गुप्ता का मुख्यालय, कार्यालय जिला पंचायत दमोह नियत किया गया है । निलबन अवधि में श्री गुप्ता को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
श्री गुप्ता के द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने कार्य का प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता का परिचायक होने से दण्डनीय है । अतः कलेक्टर जिला निवाड़ी द्वारा प्रेषित अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में श्री सचिन गुप्ता तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पृथ्वीपुर जिला निवाठी वर्तमान में प्रभारी परियोजना अधिकारी , जिला पंचायत छतरपुर को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं म ०० सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) नियम 1906 के नियम 09 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है । निलंबन अवधि में श्री गुप्ता का मुख्यालय, कार्यालय जिला पंचायत दमोह नियत किया गया है । निलबन अवधि में श्री गुप्ता को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
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