
कृषि विस्तार अधिकारी को भ्रष्टाचार के मामले में चार साल की सजा, दो हजार की ली थी रिश्वतसागर। विशेष न्यायाधीश श्री रामविलास गुप्ता द्वारा भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के आरोपी बृजेन्द्र सिंह लहरिया को धारा 7,13,(1)डी , 13(2) मेें दिनांक 18.12.19 केा 4-4 वर्ष के कारावास एवं 10000-10000रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया ।अभियोजन मामला इस प्रकार हैविशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर ने अभियुक्त बृजेन्द्र सिंह लहरिया को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम...