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डा गौर विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर साइंस के पांच छात्र यूजीसी नेट परीक्षा में सफल

डा गौर विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर साइंस के पांच छात्र यूजीसी नेट परीक्षा में सफल


तीनबत्ती न्यूज : 19 अक्टूबर ,2024

सागर. डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन विभाग के एम सी ए के छात्रों को महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है. विभाग के पांच छात्रों रूचि जैन, अमन सिंह, राकेश राना, धनंजय त्रिपाठी, साक्षी पांडे ने यूजीसी नेट 2024  की परीक्षा उत्तीर्ण की है जो सहायक प्रोफ़ेसर के पद के लिए पात्रता प्रदान करती है. विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो नीलिमा गुप्ता ने इस सफलता पर बधाई दी है. उन्होंने कहा कि विभाग के अथक प्रयासों का यह परिणाम है और भविष्य में आने वाले छात्र इस सफलता से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में यूजीसी नेट  जैसी परीक्षाओं में सफल होंगे. 

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विभागाध्यक्ष, डॉ. अभिषेक बंसल ने बताया कि यह पहली बार है जब इतनी संख्या में छात्रों ने नेट परीक्षा पास की. विभाग को गर्व है कि हमारे छात्र इस मुकाम पर पहुंचे है. इसके साथ ही कई अन्य छात्रों ने पीएचडी कार्यक्रमोंमें प्रवेश में भी सफलता पाई है. यह विभाग के उत्कृष्ट शैक्षणिक तैयारी का प्रमाण है।

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डॉ हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय की महिला क्लब द्वारा गौर उत्सव मेला का आयोजन 21 और 22 अक्टूबर को

डॉ हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय की महिला क्लब द्वारा गौर उत्सव मेला का आयोजन 21 और 22 अक्टूबर को

तीनबत्ती न्यूज : 19 अक्टूबर ,2024

सागर ; डॉ हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की महिला क्लब द्वारा २१ अक्टूबर २०२४ एवं २२ अक्टूबर २०२४ दो दिवसीय गौर उत्सव मेला का आयोजन किया जा रहा है। मेला आचार्य शंकर भवन, विश्वविद्यालय  परिसर भवन में 11 बजे से 6 बजे शाम तक आयोजित होगा।  इसका शुभारंभ क्लब की संरक्षिका कुलपति प्रो नीलिमा गुप्ता करेंगी । महिला क्लब की अध्यक्ष श्री मति ओमिका सिंह , सचिव श्री मति सरोज आनंद, सह सचिव अनुराधा उपाध्याय, कोषाध्यक्ष  अंजली भागवत,सदस्य  कल्पना शर्मा, कीर्ति रा, उस्मानी शर्मा और श्वेता जैन ने आज मीडिया को यह जानकारी दी।

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उन्होंने बताया कि मेला का उद्देश्य उन कृतियां तक पहुंचना है जो समाज के उच्च लोगों के नजर से वंचित रह जाते है। इसमें सागर शहर और आसपास के क्षेत्र से जुड़े लोगो को मेला से जोड़ने का संकल्प भी लिया है।  उन्होंने कहा किड  हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय में ८००० विद्यार्थी पढते है २०० से ज्यादा रिहाइसी मकान है।  यानी विश्वविद्यालय अपने आप में ही एक छोटे शहर की तरहा है। 

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मेला को लेकर उत्साह, चांपा की कोसा की साड़ी का लगेगा स्टाल

विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले इस मेले के लिए लोगो में काफी उत्साह है। मेले मे 20 से 40 स्टॉल के रहने की संभावना है। जिसमे साडियां जैसे कि छत्तीसगढ चांपा की प्रसिद्ध कोसा साडी केस्टॉल, कलाकृतियों के स्टॉल, अलग-अलग तरह के मंदिरो के स्टॉल, दीपावली के लिए उपयुक्त सामानो के स्टॉल, फूड स्टॉल, रडीमेड कपडो के स्टॉल, चूडी/कंगन/झुमाको का स्टॉल, पर्स का स्टॉल आदि रहेंगे। मेला में क्लब की सदस्यों की बनाई पेंटिंग भी बिक्री के लिए रखी जाएंगी।इसके लिए अलग-अलग तरह के लोग लगातार महिला क्लब से संपर्क साध रहे हैं। जिसमें कुछ एनजीओ हे कुछ स्व व्यवसाई है और कुछ कारीगर है। 

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चैरिटी के रूप में है आयोजन

इस कार्यक्रम में ली जाने वाली राशि को महिला क्लब द्वारा चैरिटी के रूप में घरोंदा आश्रम एवं अन्य एनजीओ/आश्रमों मे दान किया जावेगा। महिला क्लब ने आवश्यकता अनुसार सबको प्लेटफार्म दिया है। हर बार की तरह उम्मीद है इस बार भी महिला क्लब का प्रयोजन सफल रहेगा। भविष्य में यह मेला अधिक विस्तारित रूप में रहेगा।

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हाईकोर्ट ने पलटा सागर जिला अदालत का फैसलाः फांसी की जगह सुनाई 25 साल की सजा ▪️ सगे भाई ने दुष्कर्म कर की थी नाबालिग की सिर काटकर हत्या

हाईकोर्ट ने पलटा सागर जिला अदालत का फैसलाः फांसी की जगह सुनाई 25 साल की सजा

▪️ सगे भाई ने दुष्कर्म कर की थी नाबालिग की सिर काटकर हत्या


तीनबत्ती न्यूज : 19 अक्टूबर , 2024

जबलपुर : मध्यप्रदेश के सागर जिले के बंडा तहसील में 2019 में 11 साल की बच्ची से गैंगरेप के बाद उसकी गला काटकर हत्या के आरोपी सगे भाई रामप्रसाद अहिरवार और बंसीलाल अहिरवार को जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई गई। इस सजा को जबलपुर  हाईकोर्ट में चुनौती दी गई जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने बंसीलाल को दोषमुक्त कर दिया गया। जबकि रामप्रसाद अहिरवार की फांसी की सजा को 25 साल में बदल दिया गया। जस्टिस विवेक अग्रवाल एवं जस्टिस देव नारायण मिश्रा की युगलपीठ ने सागर अंतर्गत बंडा में मासूम बहन से दुष्कर्म के बाद सिर काटकर जघन्य हत्या के बहुचर्चित मामले में जिला सत्र न्यायालय के फैसले को पलट दिया है।

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आरोपी नाबालिग है

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि यह मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता है, जहां अपीलकर्ता को केवल मृत्युदंड ही दिया जाना उचित है। इस मामले में आरोपी चाची सुशीला अहिरवार को कोर्ट ने बरी कर दिया गया है। आरोपी नाबालिग दो भाइयों की सुनवाई किशोर न्यायालय में लंबित है। मार्च 2019 में बंडा के अपर सत्र न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल ने यह फैसला सुनाया था।हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने बंसीलाल को  दोषमुक्त कर दिया गया जबकि रामप्रसाद अहिरवार की फांसी की सजा को 25 साल मेंबदल दिया गया।

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सीनियर एडवोकेट मनीष दत्त ने बताया कि आरोपी रामप्रसाद पेशेवर हत्यारा नहीं है, और यह उसका पहला अपराध है। इससे पहले वह कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में लिप्त नहीं था, इसलिए उसे आदतन अपराधी नहीं माना जा सकता है। अधिवक्ता मनीष दत्त ने कोर्ट के सामने दलील दी कि जिला सत्र न्यायालय सागर ने इस मामले को विरल से विरलतम श्रेणी में रखकर मृत्युदंड जैसा अपेक्षाकृत कठोर फैसला सुना दिया। 

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इस पूरी सुनवाई के दौरान सरकारी वकील मृतिका की वास्तविक आयु सिद्ध करने में भी विफल रहा है। आरोपित व्यक्ति के माता-पिता की मजदूर पृष्ठभूमि से आते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया था। वह समाज में मजदूर वर्ग से आता है, इसलिए उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, शिक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए सजा बदली गई है।सीनियर एडवोकेट मनीष दत्त ने बताया कि आरोपी रामप्रसाद पेशेवर हत्यारा नहीं है, और यह उसका पहला अपराध है, इससे पहले वह कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में लिप्त नहीं था।

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यह था मामला : बच्ची की सिर कटी लाश मिली थी

घटना सागर जिला के बंडा में 13 मार्च 2019 की हुई थी। 14 मार्च को बच्ची के पिता ने बंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसकी बेटी को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया। तलाशी के दौरान बेरखेड़ी मौजाहार में बच्ची की सिर कटी लाश मिली। बच्ची का सिर व धड़ अलग-अलग मिले थे। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज कर जांच की। वहीं, शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा गैंगरेप की पुष्टि की गई। इस पर मामले में धारा 376, 377 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं। आरोपियों ने बच्ची के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। इसके बाद हंसिया से गला काटकर हत्या कर दी गई।बंडा थाना प्रभारी ने जांच रिपोर्ट जिला कोर्ट के समक्ष पेश किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को विरले से विरलतम श्रेणी में माना गया। इस आधार पर आरोपी रामप्रसाद अहिरवार को धारा 363, 366, 201 में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रुपए जुर्माना एवं धारा 376 (घ) (ख), 302 में दोषी करार देते हुए मृत्युदंड से दंडित किया व आरोपी बंशीलाल अहिरवार को धारा 201 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए जुर्माना, 376 (घ) (ख), 302 भादवि में दोषी बताते हुए मृत्युदंड सुनाया।

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इंदौर से टीकमगढ़ जा रही है स्लीपर बस पलटी : आधा दर्जन यात्री घायल, विदिशा के पास हुआ हादसा

इंदौर से टीकमगढ़ जा रही है स्लीपर बस पलटी : आधा दर्जन यात्री घायल, विदिशा के पास हुआ हादसा

तीनबत्ती न्यूज : 19 अक्टूबर ,2024

विदिशा: इंदौर से टीकमगढ़ जा रही स्लीपर बस बीती रात्रि विदिशा जिले के त्योंदा में पलट गई। इस सड़क हादसे में  6 से अधिक लोग घायल हो गए। जिन्होंने त्योंदा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात की है। हादसे की सूचना मिलने पर त्योंदा थाना प्रभारी बलबीर सिंह गौर सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों और पुलिस ने यात्रियों को बस से बाहर निकाला। हादसे में घायल यात्रियों को घटना स्थल 100 मीटर दूर स्थानीय त्योंदा के ही शासकीय अस्पताल ले जाया गया। जहां घायल यात्रियों का उपचार किया गया। उपचार के बाद यात्री दूसरी बस में बैठकर चले गए।

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महाकाल ट्रेवल्स की स्लीपर नाइट बस रात्रि में इंदौर से चलकर त्योंदा होते हुए टीकमगढ़ की ओर जा रही थी। इस दौरान त्योंदा शासकीय अस्पताल के पास अंधे मोड पर यात्रियों से भरी बस पलट गई। जिसमें आधा दर्जन से अधिक सवार यात्री घायल होना बताए गए। हादसे में किसी को ज्यादा हानि नहीं हुई है।हादसे में यह लोग हुए घायल अस्पताल से बताया है कि बस पलटने से 6 से अधिक यात्री घायल हुए हैं।

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जिनमें बस का क्लीनर टीकमगढ़ के जतारा तहसील के ग्राम खरोई निवासी रज्जन सिंह ठाकुर (40) इनके अलावा बस में सवार यात्री विरोरा निवास गुलजरी विश्वकर्मा (35), अंशुल विश्वकर्मा (12), प्रकाश विश्वकर्मा (48) और राजगढ़ निवासी मुन्नी बाई (35), टीकमगढ़ निवासी शुभम मिश्रा (30) घायल हुए हैं। इनके अलावा अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं। घायलों में कुछ व्यापारी भी शामिल हैं जो इंदौर से सामान खरीद कर टीकमगढ़ की ओर जा रहे थे।

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सहायक समिति प्रबंधक को रिश्वत के मामले में सजा : सागर लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा था 5 हजार की रिश्वत लेते

सहायक समिति प्रबंधक को रिश्वत के मामले में सजा : सागर लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा था 5 हजार की रिश्वत लेते


तीनबत्ती न्यूज : 18 अक्टूबर ,2024

सागर : न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्री आलोक मिश्रा जिला सागर ने रिश्वत के आरोपी विजय कुमार दुबे तत्कालीन सहायक समिति प्रबंधक को 4 साल की सजा और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

 यह था मामला

अभियोजन के अनुसार 03.जून 2020 को आवेदक चंद्रभान सिंह द्वारा लोकायुक्त कार्यालय सागर में शिकायत की गई कि इसने खरीदी केंद्र साइखेड़ा में 79 क्विंटल चना की तलाई कराई थी जिसकी पक्की रसीद देने के एवज में विजय दुबे द्वारा 70 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रिश्वत की मांग की जा रही है ।

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तस्दीक उपरांत मांग के अनुक्रम में ट्रैप दिनांक 04 जून 2020 को ट्रैप कार्यवाही के दौरान लोकायुक्त पुलिस के द्वारा आरोपी को आवेदक से 5000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया । समस्त कार्यवाही एवम विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय  भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आज शुक्रवार को पारित निर्णय में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 पीसी एक्ट में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 10000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।


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