ट्रैप के दो मामलों में रिश्वत लेते पकड़े गए सब इंजीनियर एवं पटवारी :लोकायुक्त पुलिस सागर ने पकड़ा था रिश्वत लेते
तीनबत्ती न्यूज : 01अक्टूबर,2024
सागर: लोकायुक्त पुलिस सागर संभाग सागर द्वारा छतरपुर और दमोह जिले में रिश्वत लेते पकड़े गए अलग अलग मामलो में विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने एक ही दिन में आरोपियों को सजा सुनाई है। इसको लेकर पुलिस महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन द्वारा सागर जी टीम की सराहना की है।
60 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया था सब इंजीनियर
विशेष न्यायाधीश दमोह श्री संतोष गुप्ता ने हटा नगरपालिका के सब इंजीनियर को चार साल की सजा और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह था मामला
दमोह के हटा के चंडी वार्ड निवासे राजेन्द्र कुमार असाटी निवासी द्वारा नगर पालिका हटा के अंतर्गत "मंगल भवन हाल" का मरम्मत कार्य किया था । जिसके लगभग 13 लाख रूपये के बिल जुबैर कुरैशी तत्कालीन सब इंजीनियर, नगर पालिका हटा जिला दमोह द्वारा आहरित नही किये जा रहे थे एवं उसे परेशान किया जा रहा था। कुरैशी द्वारा आवेदक का कार्य करने के लिए 60 हजार रू. रिश्वत की मांग कर रहा था। आवेदक रमेश असाटी द्वारा दिनांक 15.04.2019 को आरोपी के विरूद्ध लोकायुक्त पुलिस कार्यालय सागर में शिकायत की थी। पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त के द्वारा सभी इकाईयो को स्टैंडिंग निर्देश दिए गए थे कि किसी भी आवेदक या पीड़ित की शिकायत पर गंभीरता पूर्वक कार्यवाही की जावे। राजेन्द्र कुमार असाटी की लिखित शिकायत पर तत्काल कार्यवाही करते हुए दिनांक 18 अप्रैल 2019 को लोकायुक्त पुलिस सागर द्वारा ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी जुबैर कुरैशी को आवेदक से 60 हजार रू. की रिश्वत लेते पकडा था। तत्पश्चात प्रकरण मे गहन विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय दमोह मे प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण के विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक सागर के मार्गदर्शन में विवेचक द्वारा प्रकरण का नियमित फॉलोअप किया गया एवं अभियोजन अधिकारी से लगातार संपर्क बनाये रखा गया जिसके फलस्वरूप माननीय विशेष न्यायालय दमोह श्री संतोष गुप्ता द्वारा 30 सितम्बर 2024 को दिए गए निर्णय में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7,13 (1) बी, 13 (2) पीसी एक्ट में 04 वर्ष का कारावास एवं 2000/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अनंत सिह ठाकुर द्वारा की गई तथा विवेचना निरीक्षक बी.एम.द्विवेदी द्वारा की गई ।
पटवारी को पकड़ा 3 हजार की रिश्वत लेते
विशेष न्यायाधीश छतरपुर श्री अरविंद कुमार जैन ने 3 हजार की रिश्वत लेते पकड़े गए आरोपी को चार साल की सजा और 15 सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह था मामला
आवेदक भरत लोधी निवासी ग्राम पापटा, थाना मातगुवां, जिला छतरपुर के पिता श्री भानचंद्र लोधी द्वारा सरकारी जमीन पर कृषि कार्य किया जाता था ।उक्त जमीन का वैध पटटा दिलवाने एवं जुर्माना भरवाने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी। आरोपी दीपक अवस्थी, तत्कालीन पटवारी ग्राम खेरौ, तहसील व जिला छतरपुर द्वारा लगातार आवेदक के पिता को परेशान किया जा रहा था, जब आवेदक आरोपी से मिला तो उसके द्वारा उक्त कार्यवाही करने के लिए 10,000/-रू. की मांग की गई थी ।
आरोपी के द्वारा रिश्वत की मांग करने पर आवेदक द्वारा 06 जुलाई .2017 को लोकायुक्त पुलिस कार्यालय सागर मे इस संबंध मे लिखित शिकायत की थी। आवेदक द्वारा की गई शिकायत मिलने पर लोकायुक्त पुलिस सागर द्वारा गंभीरता से कार्यवाही करते हुए दिनांक 10 जुलाई 2017 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी को आवेदक से 3000/- रू. की रिश्वत लेते पकडा था। तत्पश्चात प्रकरण मे गहन विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय छतरपुर मे प्रस्तुत किया गया।
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प्रकरण के विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के मार्गदर्शन मे विवेचक द्वारा प्रकरण का नियमित फॉलोअप किया गया एवं अभियोजन अधिकारी से लगातार संपर्क बनाये रखा गया जिसके फलस्वरूप माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण छतरपुर द्वारा 30 सितम्बर 2024 के दिए गए निर्णय मे आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 पीसी एक्ट में 04 वर्ष के कारावास एवं 1500/-रू. के अर्थदण्ड तथा धारा 13 (1) बी, 13 (2) पीसी एक्ट में 04 वर्ष के कारावास एवं 1500/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
एक दिन में दो आरोपियों को मिली सजा
एक ही दिवस मे दो प्रकरणों में सजा होने के इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त जयदीप प्रसाद द्वारा लोकायुक्त सागर की टीम एवं अभियोजन अधिकारी को बधाई देते हुए आगे भी मेहनत से कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है।
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