सागर नगर निगम ने अवैध कालोनी काटने वाले 13 कालोनाइजर को जारी किए कारण बताओ नोटिस

सागर नगर निगम ने अवैध कालोनी काटने वाले 13 कालोनाइजर  को  जारी किए कारण बताओ नोटिस जारी 


तीनबत्ती न्यूज : 21 अगस्त, 2024

 सागर :सागर नगर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ नगर निगम द्वारा सख्त कार्यवाही की जा रही है, इसी क्रम में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से विकसित की जा रही 13 अवैध कॉलोनियों के निर्माण की शिकायत प्राप्त होने पर नगर निगम  द्वारा अवैध कॉलोनी का निर्माण करने वाले 13 बिल्डरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे 15 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है ।


इनको हुए नोटिस जारी 

जिन 13 अवैध कालोनी विकसित करने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें लंबरदार डेवलपर्स पिपरिया, श्रीराम बिल्डर एंड डेवलपर्स पार्टनर मनीष साहू, श्री राम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पार्टनर श्री अनुराग जैन, श्री मनीष साहू,सम्राट रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स पार्टनर अनुराग जैन, मनीष साहू, सिद्धि प्रिया एसोसिएट, अनुराग जैन, मनीष साहू,यशोदा विहार कॉलोनी वेदांती मंदिर मरघटा से लगी हुई, रामदयाल पटेल, पार्टनर रामकुमार घोषी कनेरादेव, कैलाश यादव ,संतोष जड़िया कनेरादेव, भगवानदास, फूलचंद ,भवानी शंकर, सीताराम, नरेंद्र व अन्य कनेरादेव, लंबरदार डेवलपर्स पार्टनर आशीष कुशवाहा वह अन्य, मेसर्स सीताराम समर्थ एसोसिएट पार्टनर भवानी शंकर कुशवाहा उदयपुरा, मेसर्स श्री एसोसिएट पार्टनर नीलेश जैन पिता श्री राजकुमार जैन, धर्मश्री,नीलेश जैन, प्रदीप जैन पड़ा,दीपक जैन सागर। 
उक्त अवैध कालोनी विकसित करने वालों के विरुद्ध नियत समयावधि में जबाब प्रस्तुत न करने की स्थिति मे कॉलोनी में किए गए सभी विकास निर्माण हटाए जाकर नगर पालिक निगम 1956 के सुसंगत प्रावधानों के तहत दांडिक कार्यवाही के लिए संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।


निगम उपायुक्त के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया गया है कि सहायक यंत्री , उपयंत्री द्वारा  संयुक्त रूप से किए गए स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि कॉलोनाइजरों द्वारा कॉलोनी निर्माण के लिए  जरूरी कार्यवाही, दस्तावेज और निर्माण कार्य किए बिना कृषि भूमि को खंड-खंड प्लांट के रूप में विक्रय कर अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया गया है जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के नियम 292 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन है।  काटी गई कॉलोनी का
कालोनाइजरों ने बिना कॉलोनीनाईजर का लाइसेंस लिए बिना भूमि के व्यपवर्तन बिना ग्राम एवं नगर निवेश की अनुमति के बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय  वर्गों के लिए भूखंडों, भवनों का प्रावधान,विकास अनुमति,आश्रय शुल्क का भुगतान तथा  बाह्य विकास  जैसे -रोड, नाली, सीवरेज, जलप्रदाय ,विद्युत लाइन तथा बिना आंतरिक विकास, भूमि का समतलीकरण, प्रस्तावित मार्गों का सीमांकन, पुलियों का निर्माण, पार्क निर्माण ,जल निकासी की व्यवस्था, जलप्रदाय व्यवस्था, आंतरिक सीवर लाइन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, आंतरिक विद्युत प्रणाली का विकास, ओवरहेड टैंक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ,वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किए बिना कृषि भूमि को खंड-खंड प्लांट के रूप में विक्रय कर अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया गया है। 


यह होगी कार्रवाई : उक्त कृत्य मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम 292 (ग) के उप नियम 1,2,3, तथा 4 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है जिसमें उक्त अपराध के लिए 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है साथ ही मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम 292( ड) के उप नियम 2 के अंतर्गत उक्त भूखंडों का किया गया क्रय- विक्रय शून्य है। 


कॉलोनीनाईजरों को आदेशित किया गया है कि वह तत्काल कॉलोनी में किये जा रहे अवैधानिक विकास कार्य एवं प्लाटों के क्रय- विक्रय को रोकते हुए कारण दर्शित करें कि क्यों न आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम 292 (ग) के उपनियम 1, 2, 3 तथा 4 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही प्रचलन में लाते हुए संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी  दर्ज कराई जावे एवं अधिनियम की धारा 292 (ड)के उपनियम 2 के तहत किए गए प्लाटों के किराए को शून्य घोषित करते हुए अधिनियम की धारा 292 (च) के तहत अवैधानिक रूप से विकसित की जा रही भूमि को निगम में वेष्टित किया जाए ,इसलिए बचाव हेतु एक अवसर और देते हुए  नगर पालिक निगम सागर में 15 दिवस के अंदर अपना जवाब मय दस्तावेजी साक्ष्य के साथ नगर पालिक निगम सागर के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में कॉलोनी में किए गए सभी विकास निर्माण हटाए जाकर नगर पालिक निगम 1956 के सुसंगत प्रावधानों के तहत दांडिक कार्यवाही के लिए संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिक की दर्ज कराई जाएगी।

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SAGAR : देवरी नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ पार्षद लामबंद , बीजेपी में बगावत : अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कलेक्टर से मिले

SAGAR  : देवरी नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ पार्षद लामबंद , बीजेपी में बगावत : अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कलेक्टर से मिले 


तीनबत्ती न्यूज : 21 अगस्त , 2024

सागरसागर जिले की देवरी नगर पालिका में भाजपा में बगावत अब सड़को पर है । भाजपा से नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन के खिलाफ नपा के 15 पार्षदों में से 12 पार्षद लामबंद हो गए हैं। उन्होंने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा की। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग की। कलेक्टर संदीप जीआर ने पार्षदों को मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। 

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        नपा अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन

नेहा अलकेश जैन का रवैया मनमाना

देवरी नगर पालिका के पार्षद भारतेंदु सिंह राजपूत ने आरोप लगाया कि नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन मनमानी कर रही हैं। वार्डों में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। सभी पार्षद परेशान हैं। स्थितियां यह हैं कि वार्डों में नालियां तक साफ नहीं हो पा रही हैं। जिस कारण नगर पालिका के 15 में से 12 पार्षद कलेक्टर कार्यालय आए हैं। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त को सभी पार्षदों ने नगर पालका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। उसी को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की है। उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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पार्षदों ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष मनमाने ढंग से काम कर रही हैं। कोई भी काम का लेखा-जोखा नहीं मिलता है। कामों में भ्रष्टाचार हो रहा है। वार्डों में विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं। पार्षद परेशान हैं। जिस कारण नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है।


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Sagar News घातक हथियारों से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास

Sagar News घातक हथियारों से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास



तीनबत्ती न्यूज : 21 अगस्त ,2024
सागर
। घातक हथियारों से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपीगण लल्लू यादव ,आकाश यादव, पप्पू उर्फ लीलाधर यादव को भा.द.वि. की धारा- 302/34 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रूपये अर्थदण्ड , धारा- 307/34 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो-दोे हजार रूपये अर्थदण्ड, की सजा से, माननीय न्यायालय विषेष अपर-सत्र न्यायाधीष जिला-सागर श्रीमान प्रषांत कुमार सक्सेना की अदालत नेे दंडित किया। शेष 04 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया गया।  मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सौरभ डिम्हा ने की ।
जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनांक 30.05.2022 को फरियादी बृजेंद्र यादव ने अस्पताल सागर में रिपोर्ट लेख कराई कि वह अपने भाई पुष्पेंद्र यादव के साथ रात्रि लगभग 9.30 बजे मकरोनिया से मोटर साईकिल से अपने काम निपटाकर अपने गांव बड़तूमा वापस लौट रहा था। रास्ते में पटवारी प्रशिक्षण शाला बड़तूमा पहुंचने पर, बड़तूमा निवासी लल्लू यादव अपनी बुलेरो जीप लेकर आया तथा जान से मारने की नियत से उनकी मोटर साईकिल में टक्कर मारी जिससे दोनों लोग जमीन पर गिर गये। बुलेरो जीप में से अभियुक्तगण लल्लू यादव, राकेश यादव, नीलेश मेहतर, पप्पू यादव, आकाश यादव, बिट्टू यादव, दीपचंद उर्फ गचाड़ी यादव तथा दौलत यादव एक राय होकर गाड़ी से उतरकर आए तथा लाठी, पाइप, रॉड, हथौड़ा तथा सब्बल लेकर जान से मारने की नियत से उसे तथा उसके भाई पुष्पेंद्र की मारपीट करने लगे। लल्लू ने पुष्पेंद्र को हथौड़ा मारा, खून निकलने लगा, दौलत यादव ने सब्बल से पुष्पेंद्र के दोनों पैरों में मारा, पप्पू तथा राकेश भी कुल्हाड़ी लेकर आए तथा पुष्पेंद्र की मारपीट की जिससे उसे सिर, कमर, पीठ में चोटें आई। मैं बचाने आया तो गचाड़ी यादव ने लोहे के पाइप से सिर तथा कोहनी में मारा। अभियुक्त आकाश, नीलेश तथा बिट्टू भी पाइप लेकर आए तथा उसकी मारपीट करने लगे। जिससे उसे पीठ, सिर व शरीर में अन्य जगह चोटें आई। हम दोनों लोग जान बचाकर मुहल्ले की तरफ भागे तो मुहल्ले के लोग आ गए, जिन्हें देखकर सभी अभियुक्तगण भागने लगे तथा गाली देते हुये बोलने लगे कि आज तो बच गए आइंदा मिले तो जान से खत्म कर देगें। फिर मैने अपने मोबाइल से 100 नंबर डायल कर पुलिस को बुलाया। थाना मकरोनिया की पुलिस मौके पर आई और आहतगण को गाड़ी से लेकर जिला चिकित्सालय सागर पहुंचे, जहां दोनो आहतगण का मेडीकल परीक्षण कराया गया। आहतगण को आगामी चिकित्सा के लिए बुंदेलखंड मेडीकल कॉलेज सागर रेफर किया। दोनों ही आहतगण को आगामी उपचार के लिए राय अस्पताल सागर ले जाया गया। इलाज के दौरान आहत पुष्पेंद्र की मृत्यु हो गई। उक्त आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-मकरोनिया द्वारा भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 147, 148, 294, 307 सहपठित धारा 149 एवं धारा 302 सहपठित धारा 149 तथा 506 भाग 2 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य न्यायालय में कराई गई एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं  बहस के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण न्यायदृष्टांत पेश किये गये एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत माननीय न्यायालय विष्ेाष अपर-सत्र न्यायाधीष जिला-सागर श्रीमान प्रषांत कुमार सक्सेना की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया।  

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अतिथि शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण कर लिखित में सूचित करें: ▪️कलेक्टर ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा

अतिथि शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण कर लिखित में सूचित करें:

▪️कलेक्टर ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा


तीनबत्ती न्यूज : 21 अगस्त ,2024

सागर : सागर जिले के समस्त अतिथि शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण कर लिखित में सूचित करें। नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लास शुरू की जाए। उक्त निर्देश कलेक्टर श्र संदीप जी.आर. ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर  रुपेश उपाध्याय, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  पीसी शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन, श्री अभय श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर श्री संदीप जी.आर. ने शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिले के समस्त अतिथि शिक्षक जिनकी जो भी समस्याएं है उनका निराकरण करें और उनको लिखित में सूचित करें जिससे कि वह पुनः परेशान न हों। उन्होंने कहा कि जिले में शासन के निर्देशानुसार उच्च पद प्रभार के कारण अनेक पद भरे गए हैं जिससे कि अतिथि शिक्षक को अपना कार्य संस्था को छोड़ना पड़ रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि अतिथि शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण करने के उपरांत उनको लिखित में सूचित करें एवं सूचीबद्ध कर जिला शिक्षा अधिकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल कार्यालय में चस्पा कराए।
कलेक्टर श्री संदीप जी.आर. ने निर्देश दिए कि जिले में 12वीं कक्षा पास छात्राओं के लिए नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्था प्रारंभ करें इसके लिए कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करें।
कलेक्टर श्री संदीप जी.आर. ने निर्देश दिए कि जिले में निर्माणाधीन समस्त सी एम राइज स्कूलों का कार्य समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो इसके लिए उन्होंने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पीसी शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी श्री जैन को निर्देशित किया कि आप सभी लगातार मांनिटरिग करें और समय सीमा में कार्य पूर्ण कराएं।

कारण बताओ नोटिस जारी करे

कलेक्टर श्री संदीप जी.आर. ने बताया कि सभी शासकीय विद्यालयों में नामांकन मैपिंग का कार्य शत प्रतिशत किया जाए और जिस विद्यालय या संकुल में नामांकन मैपिंग लक्ष्य के अनुसार नहीं हो रहा है उनको कारण बताओ नोटिस जारी करें। उन्होंने विद्यालयों में साइकिल वितरण , पाठ्य पुस्तक वितरण, निशुल्क गणवेश वितरण की भी समीक्षा की
समीक्षा बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविंद जैन ने बताया कि जिले में 2633 विद्यालय संचालित हैं। इसी प्रकार 11 उत्कृष्ट विद्यालय, 5 मॉडल स्कूल, 11 सी एम राइज विद्यालय, 24 पीएम श्री विद्यालय, 18 कन्या छात्रावास, दो दिव्यांग छात्रावास संचालित हो रहे हैं। जिले में 9518 शिक्षक कार्य कर रहे हैं एवं 654 नान टीचिंग स्टाफ भी कार्यरत है।
उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 2870 अतिथि शिक्षक कार्यरत थे। श्री जैन ने बताया कि अगले सत्र से 13 नए सीएम राइज विद्यालय और प्रारंभ होंगे।

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MP CABINET MEETING : प्रभार वाले जिलों में मंत्री करेंगे रात्रि विश्राम, EOW और लोकायुक्त की इकाई बढ़ेंगी : नगरीय निकायों में अविश्वास प्रस्ताव दो की जगह तीन साल में आएगा ▪️सीएम डा मोहन यादव की अध्यक्षता में केबिनेट के निर्णय

MP CABINET MEETING :प्रभार वाले जिलों में मंत्री करेंगे रात्रि विश्राम, EOW और लोकायुक्त की इकाई बढ़ेंगी : नगरीय निकायों में अविश्वास प्रस्ताव दो की जगह तीन साल में आएगा

▪️सीएम डा मोहन यादव की अध्यक्षता में केबिनेट के निर्णय



तीनबत्ती न्यूज : 20 अगस्त ,2024

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे-मातरम् के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा है कि मंत्रीगण अपने प्रभार के जिलों में भ्रमण के दौरान एक माह में कम से कम एक बार रात्रि विश्राम अवश्य करें। उन्होंने कहा कि कि मदरसों में अन्य धर्म की शिक्षा पर प्रतिबंध के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 28 (3) के प्रावधान के अनुसार मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को उनके धर्म की शिक्षा के विपरीत अन्य धर्म की शिक्षा ग्रहण करने अथवा उपासना में उपस्थित होने को बाध्य करने वाले मदरसों के सभी शासकीय अनुदान बंद किए जाएंगे। ऐसे मदरसों की मान्यता समाप्त करने की विधिवत कार्यवाही सहित अन्य उपयुक्त वैधानिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी।


ई.ओ.डब्ल्यू और लोकायुक्त की इकाइयां बढ़ेंगी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि युवा, किसान, महिला और गरीब के महत्व को रेखांकित करते हुए राज्य शासन चार मिशन आरंभ कर रहा है। इस संबंध में विचार-विमर्श के लिए शीघ्र ही मंथन कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें सभी मंत्रीगण शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रदेश में ई.ओ.डब्ल्यू और लोकायुक्त की इकाइयों को बढ़ाया जाएगा। संभागीय मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाएंगे।

नगरीय क्षेत्रों में टाउन हॉल विकसित किए जाएंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में रक्षाबंधन का कार्यक्रम उत्साह और उल्लास से मनाया गया। जन्माष्टमी पर्व 26 अगस्त को प्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़े विविध पक्षों पर केन्द्रित कार्यक्रम होंगे। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए टाउन हॉल विकसित किए जाएंगे।


माँ नर्मदा मिशन के लिए समिति गठित की जाएगी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि समग्र नर्मदा विकास के उद्देश्य से माँ नर्मदा मिशन के लिए समिति गठित की जाएगी। मिशन के अंतर्गत नर्मदा जी के उद्गम स्थल से लेकर गुजरात सीमा तक नगरीय निकाय और पंचायत राज संस्थाएं नर्मदा जी के प्रवाह की निरंतरता और सहायक नदियों व जल स्त्रोतों के स्वास्थ्य के लिए कार्य करेंगी। मिशन के अंतर्गत तीर्थ स्थानों व देव स्थानों के रख-रखाव और उन्नयन के साथ ही नर्मदा परिक्रमा करने वालों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। कालांतर में नर्मदा जी के साथ प्रदेश की अन्य नदियों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा।

प्लास्टिक मुक्ति पर केन्द्रित अभियान आरंभ होगा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादन, फसलों से आय बढ़ाने, जैविक फलोद्यान आदि पर योजना बनाने के निर्देश विभागों को दिए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्लास्टिक से मुक्ति पर केन्द्रित अभियान भी प्रदेश में संचालित होगा।

1,320 करोड़ से अधिक राशि की सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति


मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा सिंगरौली जिले की चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिये 1320.14 करोड़ रुपये (सैंच्य क्षेत्र 32,125 हेक्टेयर) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत परियोजना से सिंगरौली जिले की चितरंगी तहसील के 132 ग्राम (सैंच्य क्षेत्र 28,192 हेक्टेयर) एवं देवसर तहसील के 10 ग्राम (सैंच्य क्षेत्र 3,933 हेक्टेयर) लाभान्वित होंगे।

साइबर तहसील का विस्तार करने 30 पदों की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा साइबर तहसील परियोजना के लिये पर्याप्त अमला उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई। पूरे प्रदेश में विस्तार किये जाने के लिए तहसीलदार संवर्ग के जिलों हेतु स्वीकृत 619 पदों में से तहसीलदार के 10 पद, प्रतिनियुक्ति हेतु रक्षित नायब तहसीलदारों के 55 पदों में से 15 पद और 03 सहायक वर्ग-3 श्रेणी के कर्मचारियों को पद सहित प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में साइबर तहसील के लिए अंतरित करने की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार 02 भृत्य को आउटसोर्स से नियुक्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।


मिशन शक्ति अंतर्गत 364 पदों की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा मिशन शक्ति अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित निर्देशों के अनुसार महिला सशक्तिकरण केंद्र की प्रदेश के समस्त जिलों में 15 वें वित्त आयोग की अवधि 2025-26 तक संचालित करने की स्वीकृति दी गयी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा प्रदान करना एवं ऐसा वातावरण तैयार करना, जिसमे महिलाएं अपनी पूरी क्षमता को समझ कर उसका उपयोग कर सकें।

प्रत्येक जिला हब में जिला मिशन समन्वयक-01, जेंडर स्पेशलिस्ट-02, वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ 01, एकाउंट असिस्टेंट-01, आईटी असिस्टेंट-01 तथा एम. टी.एस-01 के पदों की स्वीकृति दी गई। इस प्रकार प्रदेश के सभी जिला हब को मिलाकर कुल 364 पदों की स्वीकृति दी गयी। स्वीकृत पदों की पूर्ति निधारित प्रक्रिया अनुसार किये जाने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को अधिकृत किया गया है।


मध्यप्रदेश नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2024 की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 43-क में शब्द " दो वर्ष" के स्थान पर "तीन वर्ष" स्थापित किये जाने हेतु संशोधन के संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2024 पर स्वीकृति दी गई। अब दो साल की जगह तीन साल में अविश्वास प्रस्ताव आएगा  और अब दो तिहाई की बजाय तीन चौथाई बहुमत की जरूरत होगी।

87 लाख रूपये से अधिक मुआवजा राशि का अनुसमर्थन

रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप विकास एवं विस्तार देने के लिए मंत्रि-परिषद् की पूर्व बैठक 26.09.23 एवं 13.12.22 द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा चाही गई आवश्यक भूमि का आवंटन और मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। हवाई अड्डे के निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई भूमि में सतना जिले की ग्राम केरार एवं पैपखरा, तहसील रामपुर बघेलान की भूमि भी आई थी। आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु 1% सर्विस टैक्स सहित कलेक्टर सतना द्वारा 87 लाख 50 हजार रूपये की मुआवजा राशि का आवंटन चाहा गया था, जो उन्हें आवंटित किया जा चुका है। इसका आज मंत्रि-परिषद की बैठक में अनुसमर्थन किया गया।

उच्च न्यायिक सेवा नियम 2017 के नियमों में संशोधन का अनुसमर्थन

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2017 के क्रमशः नियम-2, नियम-3, नियम-4, नियम-9 एवं नियम-11 तथा अनुसूची-एक को प्रतिस्थापित किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 13 अगस्त, 2024 एवं इसके परिपालन में विभाग द्वारा जारी अधिसूचना का अनुसमर्थ किया गया।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद् ने वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत कार्यों के वित्तीय प्रबंधन हेतु "मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसरंचना (योजना क्र. 6084)" अंतर्गत प्रशासकीय/कार्यादेश स्वीकृति के लिये सूचकांक-1 की अधिकतम सीमा शिथिल करते हुए 3 से 4.30 किये जाने की स्वीकृति दी। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में 2135 करोड़ रूपये से अधिक के अधोसंरचना एवं निर्माण कार्य हो सकेंगे।

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