UP Vegetable Masale Ban : स्वाद के लिए सेहत को खतरा : गोल्डी, अशोक और भोला सहित 16 मसाला कंपनियों के मसाले खाने लायक नही : उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित, जांच में मिले पेस्टीसाइट्स

UP Vegetable Masale Ban : 

स्वाद के लिए सेहत को खतरा : गोल्डी, अशोक और भोला सहित 16 मसाला कंपनियों के मसाले खाने लायक नही : उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित, जांच में मिले पेस्टीसाइट्स


UP Vegetable Masale Ban

तीनबत्ती न्यूज : 27 जुलाई ,2024

कानपुर : सब्जी के स्वादिष्ट मसाले आपकी सेहत तो नहीं बिगड़ रहे। यूपी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA)की कार्रवाई के बाद हर कोई चिंतित है। FSDA द्वारा कराई गई जांच में गोल्डी, अशोक, भोला सब्जी मसाले समेत 16 कंपनियों के उत्पाद अमानक मिले हैं। कुछ में तो खतरनाक पेस्टीसाइड की उपलब्धता मिली है। इन कंपनियों के मसालों के सैंपल जांच में फेल हो गए हैं। इन मसालों की जांच यूपी Food Safety and Drug Administration (FSDA) ने की है। जिसके बाद FSDA का कहना है कि कंपनियों के मसाले खाने योग्य नहीं हैं। यूपी में इनकी बिक्री पर रोक लगाई है। 

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अलग-अलग मसालों की कंपनियों पर की थी रेड 

FSDA ने इसी साल मई 2024 को कानपुर में अलग-अलग 16 कंपनियों के ऊपर रेड की थी। जिनमें 35 तरह के मसालों को टेस्ट के लिए भेजा गया था। जिसमें से अब 23 की रिपोर्ट सामने आ गई है। मसालों में पेस्टीसाइड और कीटनाशक (इंसेक्टिसाइड) की मात्रा काफी अधिक पाई गई। कीड़े भी मिले हैं। मसाले के पैकेट में कीड़े भी मिले हैं। FSDA ने जांच रिपोर्ट के बाद इन मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी है।

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खतरनाक कीटनाशक कार्बेंडाजिम मिला

16 सैंपल में खतरनाक कीटनाशक और 7 में माइक्रो बैक्टीरिया मिले हैं। पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में मसालों में जानलेवा बैक्टीरिया पाए गए हैं। साथ ही कार्बेंडाजिम भी मिला है, जिसका इस्तेमाल फफूंदी नियंत्रण के लिए होता है। 

कंपनियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा: होगी FIR

उत्तर प्रदेश के सहायक खाद्य आयुक्त संजय प्रताप सिंह ने बताया कि MDH और एवरेस्ट मसालों के नमूने फेल होने के बाद सरकार के निर्देश पर सैंपल लिए गए थे। जांच में अशोक और गोल्डी जैसे 14 कंपिनयों के 23 नमूने फेल हो गए। जिसके बाद कंपनी प्रबंधन को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर FIR दर्ज किया जाएगा। साथ ही ADM सिटी कोर्ट में वाद दायर किया जाएगा। इसके बाद जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

अशोका  और भोला के तीन –तीन मसाले घातक सेहत को

मसालों की ज्यादातर कंपनियां कानपुर में हैं। FSDA के अफसरों ने कानपुर की कंपनियों से सैंपल कलेक्ट किए थे। अशोक मसालों की दो कंपनियों के प्रोडक्ट में कमियां मिलीं। इनके प्रोडक्ट - धनिया पाउडर, गरम मसाला और मटर पनीर मसाला खाने योग्य नहीं मिले। इसी तरह भोला मसाले के बिरियानी, मीट और सब्जी मसाले की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। लोकल लेवल पर बिकने वाली 14 अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट में हानिकारक पदार्थ पाए गए हैं। इन कंपनियों के हल्दी पाउडर में भी पेस्टिसाइट्स मिला ।



जिनके सैंपल फेल हुए

जांच में गौरव इंटरप्राइजेज, बिनगवां का हल्दी पाउडर ,गोविंद गृह उद्योग, पनकी का गरम मसाला, पद्मा प्रोडक्ट, टीपी नगर का गरम मसाला सब्जी मसाले मंगलम इंटरप्राइजेज, चकेरी का मिर्चा पाउडर,विनीस मसाला, चमनगंज का चिकन मटन कोरमा मसाला मोहम्मद ओसामा, बेकनगंज का भुना जीरा पाउडर, अरावली मसाले प्राइवेट लिमिटेड, चौबेपुर का हल्दी पाउडर मिर्चा पाउडर,स्पाइस फूड एलएलपी, मंधना का सब्जी मसाला, हर्ष ट्रेडिंग, पनकी का गरम मसाला, श्री साहिब जी गृह उद्योग, पनकी का गरम मसाला, रौनियार इंटरप्राइजेज, यशोदा नगर का सब्जी मसाले और गरम मसाला शामिल है। 

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नगर निगम द्वारा दूसरे दिन अवैध कालोनी काटने वाले 19 कालोनाइजर को जारी किए नोटिस : दो दिन में 40 अवेध कालोनाइजर को नोटिस

नगर निगम द्वारा दूसरे दिन  अवैध कालोनी काटने वाले 19 कालोनाइजर को जारी किए नोटिस : दो दिन में 40 अवेध कालोनाइजर को नोटिस

तीनबत्ती न्यूज : 27 जुलाई ,2024

सागर :  शासन आदेशानुसार नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री के निर्देश पर नगर निगम द्वारा अवैध कालोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजर्स पर सख्त कार्यवाही करते हुए दूसरे दिन शनिवार को पंतनगर वार्ड में 13 और संत रविदास वार्ड  स्थित 6 अवैध कालोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजर्स को कारण बताओ नोटिस देकर उन्हें 15 दिवस के भीतर मय दस्तावेजों के साथ जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं । जबाब प्रस्तुत न करने की स्थिति मे कॉलोनी में किए गए सभी विकास निर्माण हटाए जाकर नगर पालिक निगम 1956 के सुसंगत प्रावधानों के तहत दांडिक कार्यवाही के लिए संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

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निगम उपायुक्त के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया गया है कि सहायक यंत्री , उपयंत्री द्वारा  संयुक्त रूप से किए गए स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि कॉलोनाइजरों द्वारा कॉलोनी निर्माण के लिए  जरूरी कार्यवाही, दस्तावेज और निर्माण कार्य किए बिना कृषि भूमि को खंड-खंड प्लांट के रूप में विक्रय कर अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया गया है जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के नियम 292 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन है। 

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कॉलोनियों के  निरीक्षण के दौरान यह पाई गई कमियां:

  निरीक्षण के दौरान पाया कि कालोनाइजरों ने बिना कॉलोनीनाईजर का लाइसेंस लिए बिना भूमि के व्यपवर्तन बिना ग्राम एवं नगर निवेश की अनुमति के बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय  वर्गों के लिए भूखंडों, भवनों का प्रावधान,विकास अनुमति,आश्रय शुल्क का भुगतान तथा  बाह्य विकास  जैसे -रोड, नाली, सीवरेज, जलप्रदाय ,विद्युत लाइन तथा बिना आंतरिक विकास, भूमि का समतलीकरण, प्रस्तावित मार्गों का सीमांकन, पुलियों का निर्माण, पार्क निर्माण ,जल निकासी की व्यवस्था, जलप्रदाय व्यवस्था, आंतरिक सीवर लाइन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, आंतरिक विद्युत प्रणाली का विकास, ओवरहेड टैंक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ,वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किए बिना कृषि भूमि को खंड-खंड प्लांट के रूप में विक्रय कर अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया गया है। 

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यह होगी कार्रवाई

उक्त कृत्य मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम 292 (ग) के उप नियम 1,2,3, तथा 4 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है जिसमें उक्त अपराध के लिए 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है साथ ही मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम 292( ड) के उप नियम 2 के अंतर्गत उक्त भूखंडों का किया गया क्रय- विक्रय शून्य है। 

कॉलोनीनाईजरों को आदेशित किया गया है कि वह तत्काल कॉलोनी में किये जा रहे अवैधानिक विकास कार्य एवं प्लाटों के क्रय- विक्रय को रोकते हुए कारण दर्शित करें कि क्यों न आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम 292 (ग) के उपनियम 1, 2, 3 तथा 4 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही प्रचलन में लाते हुए संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी  दर्ज कराई जावे एवं अधिनियम की धारा 292 (ड)के उपनियम 2 के तहत किए गए प्लाटों के किराए को शून्य घोषित करते हुए अधिनियम की धारा 292 (च) के तहत अवैधानिक रूप से विकसित की जा रही भूमि को निगम में वेष्टित किया जाए ,इसलिए बचाव हेतु एक अवसर और देते हुए  नगर पालिक निगम सागर में 15 दिवस के अंदर अपना जवाब मय दस्तावेजी साक्ष्य के साथ नगर पालिक निगम सागर के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में कॉलोनी में किए गए सभी विकास निर्माण हटाए जाकर नगर पालिक निगम 1956 के सुसंगत प्रावधानों के तहत दांडिक कार्यवाही के लिए संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिक की दर्ज कराई जाएगी। 

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इन कॉलोनाइजरों को दिए गए नोटिस

नीलेश पिता धरणीधर दुबे,श्री गोपाल, बलराम, राजाराम नेतराम, चतुर्भुज ,मनोज पिता रामलाल,श्री मूलवंद बल्द तेजी बगैरह,श्री सुरेश कुमार पिता कामता प्रसाद बगैरह, मेसर्स सृष्टि विल्डर्स सागर द्वारा पार्टनर मुरारी पिता जगन्नाथ प्रसाद बगैरह,श्री लक्ष्मन प्रसाद पिता जगतनारायण केशरवानी,श्री सुदामा प्रसाद अनूप कुमार पिता गौरीशंकर बगैरह,सुगंधा कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. मैने. प्रकाशचंद वल्द हुकुमचंद जैन बगैरह,गुलाब बाई बेवा दुलीचंद नंदकुमार पिता दुलीचंद बगैरह,श्री आजाद कुमार पिता खेमचंद जैन बगैरह,श्रीमति रश्मि पत्नि लक्ष्मीनारायण कुशवाहा बगैरह,छोटेलाल पिता मानक लाल पटेल बगैरह,श्रीमति शकुन बाई बेबा दीनदयाल परमचंद हरिसिंह गोविंद पिता दीनदयाल, केशर बाई बेवा कन्हैयालाल, प्रीतम ,लखन सुदामा पिता कन्हैयालाल बगैरह,श्री संतोष पिता कंछेदी तिवारी सा. जवाहरगंज,श्री कुन्दन पिता हरिशचंद,श्री सुरेश धनप्रसाद राजकुमार, मुकेश पिता रामप्रसाद एवं अन्य,श्री नरेन्द्र दुबे पिता शान्तशरण दुबे सा. पुरव्याउऊ सागर एवं अन्य खातेदार,श्री नीरेन्द्र दुबे पिता शान्तशरण दुबे सागर एवं अन्य खातेदार।

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उपायुक्त ने इंजीनियर के साथ किया निरीक्षण

उपायुक्त एस एस बघेल ने इंजीनियर दिनकर शर्मा के साथ पंतनगर वार्ड एवं संत रविदास वार्ड में बामनखेड़ी में विकसित की गई कॉलोनी का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान पाया कि जिन लोगों द्वारा कालोनियां विकसित की गई है उनकी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एवं नगर निगम द्वारा स्वीकृति नहीं ली गई है साथ ही नियम विरुद्ध तरीके से कॉलोनी काटकर प्लाट बेच दिए हैं।


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बिना तय रूट के चल रही सिटी बसों के खिलाफ ऑटो रिक्शा यूनियन करेगा हड़ताल

बिना तय रूट के चल रही सिटी बसों के खिलाफ ऑटो रिक्शा यूनियन करेगा हड़ताल 


तीनबत्ती न्यूज : 27 जुलाई ,2024

सागर: शहर में बिना तय रूट स्टॉपेज पर घंटो खड़ी रहकर यातायात को अवरुद्ध कर रही सिटी बसों के खिलाफ ऑटो रिक्शा यूनियन ने हड़ताल की चेतावनी दी है। इस संबंध में रविवार 28 जुलाई को दोपहर 12:00 से पुराने सरकारी बस स्टैंड पर ऑटो चालकों की बैठक रखी गई है। 

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जिसमें आंदोलन की रणनीति तय होगी जिला ऑटो रिक्शा यूनियन अध्यक्ष पप्पू तिवारी ने कहा कि सिटी बस संचालकों की अनियमिताएं एवं मनमानी की शिकायतें पूर्व में कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त से  यूनियन कर चुका है फिर भी सिटी बसों का संचालन अवैध तरीके से बेरोकटोक चल रहा है जिस कारण ऑटो चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिस राजघाट रोड वाले नए बस स्टैंड पर शासन ने ऑटो किराया निर्धारण कराया है वहीं पूरे 24 सिटी बसें कई घंटे खड़ी रहती हैं उसके कंडक्टर चिल्ला चिल्ला कर सवारी को हाथ पकड़ कर बस में बैठाते हैं । 

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जबकि नए बस स्टैंड पर सवारी बैठाने के लिए खड़ी रहने वाली सिटी बसों का रूट अन्य क्षेत्रो का है पर सिटी बसें अपने निर्धारित रूप पर ना चलकर नई बस स्टैंड राजघाट रोड को ही मुख्य अड्डा बनाकर सवारी परिवहन करती रहती हैं।  जिससे ऑटो चालको को सवारी नही मिलती साथ ही स्टॉपेज पर निर्धारित 5 मिनट से कम समय की बजाए मेडिकल कॉलेज ,रेलवे स्टेशन, डिग्री कॉलेज ,पुरानी बस स्टैंड ,पर सिटी बसें घंटो घंटो खड़ी रहकर सवारी बैठाती हैं । जिससे यातायात तो अवरोध बना ही रहता है साथ ही वह सिटी बस अधिनियम का खुले आम उल्लंघन कर रहे हैं इसका ऑटो यूनियन जोरदार विरोध  करेगी।

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टेपो रिक्शा के जमावड़े से आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के सामने आए दिन लगता है जाम : ट्रैफिक डीएसपी ने सड़क पर उतरकर निकलवाई जाम में फसी एम्बुलेंस

टेपो रिक्शा के जमावड़े से आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के सामने आए दिन लगता है जाम :  ट्रैफिक डीएसपी ने सड़क पर उतरकर निकलवाई जाम में फसी एम्बुलेंस 


तीनबत्ती न्यूज : 27 जुलाई 2024

सागर :   परीक्षा छूटते ही सवारियो को खींचने के लालच में ऑटो टेंपो चालकों ने कॉलेज के सामने ऐसा जाम लगाया की वहां से निकल रही एंबुलेंस इस जाम में फंस कर रह गई। इसी बीच वहां से निकल रहे ट्रैफिक डीएसपी मयंक सिंह चौहान ने मामले की नजाकत को देखते हुए सड़क पर खड़े ऑटो टेंपो हटवाए तब जाकर वहां खड़ी एंबुलेंस और दर्जनों वाहन रवाना हो सके। 

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यह वाकया सागर के गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज का है। दरअसल यहां महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही है। तीन पारियों में चल रही इन परीक्षाओं में प्रतिदिन हजारों परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। शुक्रवार को दोपहर 3 से शाम 6 की पाली की परीक्षा छूटने के समय बारिश शुरू हो जाने के बाद ऑटो टेंपो चालकों ने कॉलेज के मेनगेट और इससे लगी हुई पूरी सड़क को घेर लिया। जिसके चलते वहां से निकलने वाले चार पहिया वाहनों का सड़क पर भारी जाम लग गया। इस दौरान मरीज को लेकर जा रही एक एंबुलेंस भी इस जाम में फंस गई। लेकिन ऑटो टेंपो चालक इस सबसे  बेखबर होकर सवारियों को खींचने में लग रहे। तभी वहां से निकल रहे ट्रैफिक डीएसपी मयंक सिंह चौहान ने मौके की नजाकत को देखते हुए अपनी गाड़ी से उतरकर ऑटो टेंपो चालकों को कड़ी फटकार लगाकर बीच सड़क से हटाया तब जाकर एंबुलेंस और अन्य वाहन से निकल सके। 

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गौरतलब है कि शासन का यह महाविद्यालय अग्रणी का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। जिस कारण यहां करीब 12 000 छात्र छात्राएं रेगुलर एडमिशन लिए हुए हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय स्तर की सभी प्रमुख परीक्षा भी यहां से आयोजित होती है। जिसमें जिले से ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के अन्य भागों से भी परीक्षार्थी शामिल होते हैं। कॉलेज में लगने वाली कक्षाएं तथा परीक्षा छूटने पर इस तरह का दृश्य यहां आम बात है। लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और  ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस सड़क पर लगने वाले जाम और किसी संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है।

महाविद्यालय में शाम की पाली की सुपरीटेंडेंट डॉ मधु स्थापक का कहना है कि मुख्य परीक्षाएं शुरू होने के पहले परीक्षा समय सारणी के साथ पुलिस को पत्र भेज कर सुरक्षा एवं ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था।

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रेलवे ओवर ब्रिजों का विधायक प्रदीप लारिया ने किया निरीक्षण : निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश

रेलवे ओवर ब्रिजों का विधायक प्रदीप लारिया ने किया निरीक्षण : निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश

तीनबत्ती न्यूज: 27 जुलाई ,2024

सागर : नरयावली विधायक इंजी.प्रदीप लारिया के सतत प्रयासों से नरयावली विधानसभा क्षेत्र में देश के सर्वाधिक 12 रेलवे ओवरब्रिज स्वीकृत हुये। इनमें से कुछ रेलवे ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो गए हैं एवं कुछ रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण प्रगति पर है।

इसी तारतम्य में शनिवार को विधायक लारिया ने रेलवे गेट क्रमांक-26,27 एवं 28 पर निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज का रेलवे अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया । इस दौरान कार्य एजेंसी के अधिकारियों से चर्चा कर ब्रिज निर्माण में तेजी लाने एवं उच्च गुणवत्तायुक्त कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए ।

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इस दौरान विधायक लारिया ने बताया कि रेल्वे गेट 26 पर बनने वाले ब्रिज की लागत 26 करोड़ 77 लाख रू. ,लंबाई 694 मीटर व चौड़ाई 12 मीटर होगी और दोनों तरफ 6.6 मीटर सर्विस रोड की सुविधा और गेट नं. 27 पर बनने वाले ब्रिज की लागत 29 करोड़ 24 लाख रू.,लंबाई 725.48 मीटर व चौड़ाई 12 मीटर होगी और दोनों तरफ 6,6 मीटर सर्विस रोड की सुविधा एवं गेट नं.28 पर बनने वाले ब्रिज की लागत 25 करोड़ रू.होगी ।

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इन ब्रिजों के निर्माण पूर्ण हो जाने से क्षेत्र और जिले के साथ-साथ बाहर से आने वाले व्यक्तियों को निर्बाध आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी. साथ ही सागर शहर के विकास की तेज रफ्तार में नरयावली विधानसभा का बड़ा योगदान होगा ।

इस अवसर पर विधानसभा संयोजक, मंडल अध्यक्ष,पदाधिकारीगण,पार्षदगण, रेलवे अधिकारी, कर्मचारीगण सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।


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Sagar : अभद्र व्यवहार करने वाली शिक्षिका हुई सस्पेंड

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तीनबत्ती न्यूज : 27 जुलाई 2024

सागर
: शासकीय प्राथमिक शाला मकरोनिया की प्राथमिक शिक्षक श्रीमति सीमा पाण्डेय विरूद्ध ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गई, कि प्राचार्य, शासकीय कार्याे मे उदासीनता, संस्था में अनियमित रहना, संस्था के छात्र-छात्राओं, ग्रामवासियों एवं एम. डी. एम. कर्मचारियों को लगातार परेशान एवं अभद्र भाषा का प्रयोग कर संस्था का शैक्षणिक वातावरण दूषित कर रही है।

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उक्त शिकायत के आधार पर संकुल केन्द्र प्राचार्य द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। जिसके तहत प्राचार्य श्रीमती सीमा पाण्डेय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर समाधान कारक नहीं पाया गया।

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अतएव, संकुल केन्द्र कार्यालय के आदेशानुसार श्रीमति सीमा पाण्डेय को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम - 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया  गया

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केबिनेट मंत्री राम निवास रावत से ठगी की कोशिश : BJP संगठन मंत्री के नाम पर मांगे 5 लाख रुपए

केबिनेट मंत्री राम निवास रावत से ठगी की कोशिश : BJP संगठन मंत्री के नाम पर मांगे 5 लाख रुपए


तीनबत्ती न्यूज : 27 जुलाई 2024

भोपाल :  मध्यप्रदेश में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए और केबिनेट मंत्री बने रामनिवास रावत के साथ फोन काल करके ठगने की कोशिश की गई। वन मंत्री रावत से राष्ट्रीय संगठन मंत्री के नाम पर 5 लाख रुपए  मांगे गए। फोन करने वाले  ने खुद को भाजपा के संगठन मंत्री का पीए बताकर पैसे मांगे। जब इसकी जांच की गई तो कॉल फर्जी पाया गया। जिसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम ब्रांच में अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। 

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खुद को बताया संगठन मंत्री का पीए,कराई बात

जानकारी के मुताबिक 19 जुलाई को वनमंत्री रामनिवास रावत के मोबाइल पर 9285127561 नंबर से कॉल आया था। जिसमें उसने खुद को भाजपा संगठन मंत्री बीएल संतोष का पीए बताकर उनसे पैसे  मांगे। पीए ने किसी शख्स से बात भी कराई। मीडिया में आई चर्चा के मुताबिक कॉल आते ही वनमंत्री पैसों की व्यवस्था करने में भी जुट गए। लेकिन पैसे ट्रांसफर करने से पहले रामनिवास रावत ने डी सुरेश के पीए से इसकी पुष्टि की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी मांग नहीं की गई है। इसके बाद उनको अहसास हुआ कि ठगने की कोशिश की जा रही है। 

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मंत्री ने क्राइम ब्रांच में आरोपी के खिलाफ क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस कॉल ट्रेस कर यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर फोन कहां से आया था। जिसके आधार पर आरोपी को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी।

आरोपी हिरासत में

मंत्री रावत की  शिकायत पर क्राइम ब्रांच ब्रांच ने एफआइआर दर्ज कर कर मामले की जांच शुरू की और मोबाइल नंबर की जांच के बाद उसकी लोकेशन ग्वालियर में मिली। भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को रात को ग्वालियर रवाना हुई और रात में ग्वालियर पुलिस के सहयोग से उसे हिरासत में लेकर भोपाल आ गई है।

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सागर में 21 अवैध कालोनी काटने वालो को नगर निगम ने  किए नोटिस जारी : 

▪️15 दिवस में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर होगी FIR 


तीनबत्ती न्यूज : 26 जुलाई 2024

सागर : शासन आदेशानुसार नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री के निर्देश पर नगर निगम द्वारा अवैध कालोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजर्स पर बड़ी कार्यवाही करते हुए बाघराज वार्ड में स्थित 21 अवैध कॉलोनाइजर्स को कारण बताओ नोटिस देकर उन्हें 15 दिवस के भीतर मय दस्तावेजों के साथ जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं । जबाब प्रस्तुत न करने की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना और कॉलोनी में किए गए सभी विकास निर्माण हटाए जाकर नगर पालिक निगम 1956 के सुसंगत प्रावधानों के तहत दांडिक कार्यवाही के लिए संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

      निगम उपायुक्त के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया गया है कि सहायक यंत्री , उपयंत्री द्वारा  संयुक्त रूप से किए गए स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि कॉलोनाइजरों द्वारा कॉलोनी निर्माण के लिए  जरूरी कार्यवाही, दस्तावेज और निर्माण कार्य किए बिना कृषि भूमि को खंड-खंड प्लांट के रूप में विक्रय कर अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया गया है जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के नियम 292 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन है। 

कॉलोनियों के स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाई गई कमियां कालोनाइजरों ने बिना कॉलोनीनाईजर का लाइसेंस लिए बिना भूमि के व्यपवर्तन बिना ग्राम एवं नगर निवेश की अनुमति के बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय  वर्गों के लिए भूखंडों, भवनों का प्रावधान,विकास अनुमति,आश्रय शुल्क का भुगतान तथा  बाह्य विकास  जैसे -रोड, नाली, सीवरेज, जलप्रदाय ,विद्युत लाइन तथा बिना आंतरिक विकास, भूमि का समतलीकरण, प्रस्तावित मार्गों का सीमांकन, पुलियों का निर्माण, पार्क निर्माण ,जल निकासी की व्यवस्था, जलप्रदाय व्यवस्था, आंतरिक सीवर लाइन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, आंतरिक विद्युत प्रणाली का विकास, ओवरहेड टैंक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ,वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किए बिना कृषि भूमि को खंड-खंड प्लांट के रूप में विक्रय कर अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया गया है। 

यह होगी कार्रवाई: 

 उक्त कृत्य मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम 292 (ग) के उप नियम 1,2,3, तथा 4 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है जिसमें उक्त अपराध के लिए 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है साथ ही मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम 292( ड) के उप नियम 2 के अंतर्गत उक्त भूखंडों का किया गया क्रय- विक्रय शून्य है। 

कॉलोनीनाईजरों को आदेशित किया गया है कि वह तत्काल कॉलोनी में किये जा रहे अवैधानिक विकास कार्य एवं प्लाटों के क्रय- विक्रय को रोकते हुए कारण दर्शित करें कि क्यों न आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम 292 (ग) के उपनियम 1, 2, 3 तथा 4 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही प्रचलन में लाते हुए संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी  दर्ज कराई जावे एवं अधिनियम की धारा 292 (ड)के उपनियम 2 के तहत किए गए प्लाटों के किराए को शून्य घोषित करते हुए अधिनियम की धारा 292 (च) के तहत अवैधानिक रूप से विकसित की जा रही भूमि को निगम में वेष्टित किया जाए ,इसलिए बचाव हेतु एक अवसर और देते हुए  नगर पालिक निगम सागर में 15 दिवस के अंदर अपना जवाब मय दस्तावेजी साक्ष्य के साथ नगर पालिक निगम सागर के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जवाब मय दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में यह माना जाकर कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है तथा कॉलोनी में किए गए सभी विकास निर्माण हटाए जाकर नगर पालिक निगम 1956 के सुसंगत प्रावधानों के तहत दांडिक कार्यवाही के लिए संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिक की दर्ज कराई जाएगी। 

इन कॉलोनाइजरों को दिए गए नोटिस: 

श्री प्रेम प्रभू हीरालाल कमोदी मकुंदी रमेश मुन्ना गोबंदी कंछेदी पिता रामप्रसाद बगैरह , श्री गरीबदास पिता कुंजीलाल बगैरह, भगवानदास पिता चतरे बगैरह, श्री घासीराम पिता चतरे बगैरह, चितरी बाई वेवा लाइले बगैरह, श्री कडोरी पिता कनई बगैरह, राजकुमारी पत्नि श्री राजेन्द्र विश्वकर्मा बगैरह, श्री दामोदर तुलसीराम पिता उद्देत बगैरह, खेमा बाई पुत्री श्री पूरन बगैरह, श्रीमति दीपा पत्नि आनंद गुप्ता बगैरह, मंदिर श्री देव जी पंडापुरा सागर मुह. काशीनारायण वल्द लक्ष्मनराव सरस्वती तुला पत्नि बालकिशन वल्देव कनई पिता बालकिशन बगैरह, श्री शेख रसीद पिता शेख रहमान सा. शुकवारी वार्ड मेसर्स शारदा एसो. द्वारा पार्ट. शिवराज पिता हरिप्रसाद शुक्ला, श्री सचिन पिता मुरारी लाल चौबे बगैरह, दुली कनई मनोहर पिता गोरेलाल बगैरह, नादिर हुसैन पिता विलायत हुसैन बगैरह, श्री नारायण राजू पूरन पिता अंतू बगैरह, श्री काशीराम पिता जमना गिरधर दीपक कविता पिता छोटेलाल बगैरह, श्री सुखलाल रामगोपाल शिवप्रसाद रोशन गनेश भागचंद पिता रामनाथ बगैरह, संभव डेवलपर्स पार्ट. आनंद पिता वीरेन्द्र गुप्ता शिवराज पिता हरिप्रसाद शुक्ला, मुन्ना पिता कनई बगैरह , श्री बाबूलाल पिता कनई बगैरह है। 

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