नगर निगम द्वारा दूसरे दिन अवैध कालोनी काटने वाले 19 कालोनाइजर को जारी किए नोटिस : दो दिन में 40 अवेध कालोनाइजर को नोटिस
तीनबत्ती न्यूज : 27 जुलाई ,2024
सागर : शासन आदेशानुसार नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री के निर्देश पर नगर निगम द्वारा अवैध कालोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजर्स पर सख्त कार्यवाही करते हुए दूसरे दिन शनिवार को पंतनगर वार्ड में 13 और संत रविदास वार्ड स्थित 6 अवैध कालोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजर्स को कारण बताओ नोटिस देकर उन्हें 15 दिवस के भीतर मय दस्तावेजों के साथ जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं । जबाब प्रस्तुत न करने की स्थिति मे कॉलोनी में किए गए सभी विकास निर्माण हटाए जाकर नगर पालिक निगम 1956 के सुसंगत प्रावधानों के तहत दांडिक कार्यवाही के लिए संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
निगम उपायुक्त के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया गया है कि सहायक यंत्री , उपयंत्री द्वारा संयुक्त रूप से किए गए स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि कॉलोनाइजरों द्वारा कॉलोनी निर्माण के लिए जरूरी कार्यवाही, दस्तावेज और निर्माण कार्य किए बिना कृषि भूमि को खंड-खंड प्लांट के रूप में विक्रय कर अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया गया है जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के नियम 292 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन है।
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कॉलोनियों के निरीक्षण के दौरान यह पाई गई कमियां:
निरीक्षण के दौरान पाया कि कालोनाइजरों ने बिना कॉलोनीनाईजर का लाइसेंस लिए बिना भूमि के व्यपवर्तन बिना ग्राम एवं नगर निवेश की अनुमति के बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के लिए भूखंडों, भवनों का प्रावधान,विकास अनुमति,आश्रय शुल्क का भुगतान तथा बाह्य विकास जैसे -रोड, नाली, सीवरेज, जलप्रदाय ,विद्युत लाइन तथा बिना आंतरिक विकास, भूमि का समतलीकरण, प्रस्तावित मार्गों का सीमांकन, पुलियों का निर्माण, पार्क निर्माण ,जल निकासी की व्यवस्था, जलप्रदाय व्यवस्था, आंतरिक सीवर लाइन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, आंतरिक विद्युत प्रणाली का विकास, ओवरहेड टैंक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ,वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किए बिना कृषि भूमि को खंड-खंड प्लांट के रूप में विक्रय कर अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया गया है।
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यह होगी कार्रवाई
उक्त कृत्य मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम 292 (ग) के उप नियम 1,2,3, तथा 4 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है जिसमें उक्त अपराध के लिए 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है साथ ही मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम 292( ड) के उप नियम 2 के अंतर्गत उक्त भूखंडों का किया गया क्रय- विक्रय शून्य है।
कॉलोनीनाईजरों को आदेशित किया गया है कि वह तत्काल कॉलोनी में किये जा रहे अवैधानिक विकास कार्य एवं प्लाटों के क्रय- विक्रय को रोकते हुए कारण दर्शित करें कि क्यों न आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम 292 (ग) के उपनियम 1, 2, 3 तथा 4 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही प्रचलन में लाते हुए संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जावे एवं अधिनियम की धारा 292 (ड)के उपनियम 2 के तहत किए गए प्लाटों के किराए को शून्य घोषित करते हुए अधिनियम की धारा 292 (च) के तहत अवैधानिक रूप से विकसित की जा रही भूमि को निगम में वेष्टित किया जाए ,इसलिए बचाव हेतु एक अवसर और देते हुए नगर पालिक निगम सागर में 15 दिवस के अंदर अपना जवाब मय दस्तावेजी साक्ष्य के साथ नगर पालिक निगम सागर के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में कॉलोनी में किए गए सभी विकास निर्माण हटाए जाकर नगर पालिक निगम 1956 के सुसंगत प्रावधानों के तहत दांडिक कार्यवाही के लिए संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिक की दर्ज कराई जाएगी।
इन कॉलोनाइजरों को दिए गए नोटिस
नीलेश पिता धरणीधर दुबे,श्री गोपाल, बलराम, राजाराम नेतराम, चतुर्भुज ,मनोज पिता रामलाल,श्री मूलवंद बल्द तेजी बगैरह,श्री सुरेश कुमार पिता कामता प्रसाद बगैरह, मेसर्स सृष्टि विल्डर्स सागर द्वारा पार्टनर मुरारी पिता जगन्नाथ प्रसाद बगैरह,श्री लक्ष्मन प्रसाद पिता जगतनारायण केशरवानी,श्री सुदामा प्रसाद अनूप कुमार पिता गौरीशंकर बगैरह,सुगंधा कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. मैने. प्रकाशचंद वल्द हुकुमचंद जैन बगैरह,गुलाब बाई बेवा दुलीचंद नंदकुमार पिता दुलीचंद बगैरह,श्री आजाद कुमार पिता खेमचंद जैन बगैरह,श्रीमति रश्मि पत्नि लक्ष्मीनारायण कुशवाहा बगैरह,छोटेलाल पिता मानक लाल पटेल बगैरह,श्रीमति शकुन बाई बेबा दीनदयाल परमचंद हरिसिंह गोविंद पिता दीनदयाल, केशर बाई बेवा कन्हैयालाल, प्रीतम ,लखन सुदामा पिता कन्हैयालाल बगैरह,श्री संतोष पिता कंछेदी तिवारी सा. जवाहरगंज,श्री कुन्दन पिता हरिशचंद,श्री सुरेश धनप्रसाद राजकुमार, मुकेश पिता रामप्रसाद एवं अन्य,श्री नरेन्द्र दुबे पिता शान्तशरण दुबे सा. पुरव्याउऊ सागर एवं अन्य खातेदार,श्री नीरेन्द्र दुबे पिता शान्तशरण दुबे सागर एवं अन्य खातेदार।
उपायुक्त ने इंजीनियर के साथ किया निरीक्षण
उपायुक्त एस एस बघेल ने इंजीनियर दिनकर शर्मा के साथ पंतनगर वार्ड एवं संत रविदास वार्ड में बामनखेड़ी में विकसित की गई कॉलोनी का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान पाया कि जिन लोगों द्वारा कालोनियां विकसित की गई है उनकी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एवं नगर निगम द्वारा स्वीकृति नहीं ली गई है साथ ही नियम विरुद्ध तरीके से कॉलोनी काटकर प्लाट बेच दिए हैं।
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