रेलवे ओवर ब्रिजों का विधायक प्रदीप लारिया ने किया निरीक्षण : निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश

रेलवे ओवर ब्रिजों का विधायक प्रदीप लारिया ने किया निरीक्षण : निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश

तीनबत्ती न्यूज: 27 जुलाई ,2024

सागर : नरयावली विधायक इंजी.प्रदीप लारिया के सतत प्रयासों से नरयावली विधानसभा क्षेत्र में देश के सर्वाधिक 12 रेलवे ओवरब्रिज स्वीकृत हुये। इनमें से कुछ रेलवे ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो गए हैं एवं कुछ रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण प्रगति पर है।

इसी तारतम्य में शनिवार को विधायक लारिया ने रेलवे गेट क्रमांक-26,27 एवं 28 पर निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज का रेलवे अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया । इस दौरान कार्य एजेंसी के अधिकारियों से चर्चा कर ब्रिज निर्माण में तेजी लाने एवं उच्च गुणवत्तायुक्त कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए ।

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इस दौरान विधायक लारिया ने बताया कि रेल्वे गेट 26 पर बनने वाले ब्रिज की लागत 26 करोड़ 77 लाख रू. ,लंबाई 694 मीटर व चौड़ाई 12 मीटर होगी और दोनों तरफ 6.6 मीटर सर्विस रोड की सुविधा और गेट नं. 27 पर बनने वाले ब्रिज की लागत 29 करोड़ 24 लाख रू.,लंबाई 725.48 मीटर व चौड़ाई 12 मीटर होगी और दोनों तरफ 6,6 मीटर सर्विस रोड की सुविधा एवं गेट नं.28 पर बनने वाले ब्रिज की लागत 25 करोड़ रू.होगी ।

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इन ब्रिजों के निर्माण पूर्ण हो जाने से क्षेत्र और जिले के साथ-साथ बाहर से आने वाले व्यक्तियों को निर्बाध आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी. साथ ही सागर शहर के विकास की तेज रफ्तार में नरयावली विधानसभा का बड़ा योगदान होगा ।

इस अवसर पर विधानसभा संयोजक, मंडल अध्यक्ष,पदाधिकारीगण,पार्षदगण, रेलवे अधिकारी, कर्मचारीगण सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।


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Sagar : अभद्र व्यवहार करने वाली शिक्षिका हुई सस्पेंड

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तीनबत्ती न्यूज : 27 जुलाई 2024

सागर
: शासकीय प्राथमिक शाला मकरोनिया की प्राथमिक शिक्षक श्रीमति सीमा पाण्डेय विरूद्ध ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गई, कि प्राचार्य, शासकीय कार्याे मे उदासीनता, संस्था में अनियमित रहना, संस्था के छात्र-छात्राओं, ग्रामवासियों एवं एम. डी. एम. कर्मचारियों को लगातार परेशान एवं अभद्र भाषा का प्रयोग कर संस्था का शैक्षणिक वातावरण दूषित कर रही है।

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उक्त शिकायत के आधार पर संकुल केन्द्र प्राचार्य द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। जिसके तहत प्राचार्य श्रीमती सीमा पाण्डेय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर समाधान कारक नहीं पाया गया।

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अतएव, संकुल केन्द्र कार्यालय के आदेशानुसार श्रीमति सीमा पाण्डेय को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम - 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया  गया

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केबिनेट मंत्री राम निवास रावत से ठगी की कोशिश : BJP संगठन मंत्री के नाम पर मांगे 5 लाख रुपए

केबिनेट मंत्री राम निवास रावत से ठगी की कोशिश : BJP संगठन मंत्री के नाम पर मांगे 5 लाख रुपए


तीनबत्ती न्यूज : 27 जुलाई 2024

भोपाल :  मध्यप्रदेश में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए और केबिनेट मंत्री बने रामनिवास रावत के साथ फोन काल करके ठगने की कोशिश की गई। वन मंत्री रावत से राष्ट्रीय संगठन मंत्री के नाम पर 5 लाख रुपए  मांगे गए। फोन करने वाले  ने खुद को भाजपा के संगठन मंत्री का पीए बताकर पैसे मांगे। जब इसकी जांच की गई तो कॉल फर्जी पाया गया। जिसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम ब्रांच में अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। 

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खुद को बताया संगठन मंत्री का पीए,कराई बात

जानकारी के मुताबिक 19 जुलाई को वनमंत्री रामनिवास रावत के मोबाइल पर 9285127561 नंबर से कॉल आया था। जिसमें उसने खुद को भाजपा संगठन मंत्री बीएल संतोष का पीए बताकर उनसे पैसे  मांगे। पीए ने किसी शख्स से बात भी कराई। मीडिया में आई चर्चा के मुताबिक कॉल आते ही वनमंत्री पैसों की व्यवस्था करने में भी जुट गए। लेकिन पैसे ट्रांसफर करने से पहले रामनिवास रावत ने डी सुरेश के पीए से इसकी पुष्टि की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी मांग नहीं की गई है। इसके बाद उनको अहसास हुआ कि ठगने की कोशिश की जा रही है। 

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मंत्री ने क्राइम ब्रांच में आरोपी के खिलाफ क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस कॉल ट्रेस कर यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर फोन कहां से आया था। जिसके आधार पर आरोपी को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी।

आरोपी हिरासत में

मंत्री रावत की  शिकायत पर क्राइम ब्रांच ब्रांच ने एफआइआर दर्ज कर कर मामले की जांच शुरू की और मोबाइल नंबर की जांच के बाद उसकी लोकेशन ग्वालियर में मिली। भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को रात को ग्वालियर रवाना हुई और रात में ग्वालियर पुलिस के सहयोग से उसे हिरासत में लेकर भोपाल आ गई है।

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सागर में 21 अवैध कालोनी काटने वालो को नगर निगम ने किए नोटिस जारी : ▪️15 दिवस में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर होगी FIR

सागर में 21 अवैध कालोनी काटने वालो को नगर निगम ने  किए नोटिस जारी : 

▪️15 दिवस में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर होगी FIR 


तीनबत्ती न्यूज : 26 जुलाई 2024

सागर : शासन आदेशानुसार नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री के निर्देश पर नगर निगम द्वारा अवैध कालोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजर्स पर बड़ी कार्यवाही करते हुए बाघराज वार्ड में स्थित 21 अवैध कॉलोनाइजर्स को कारण बताओ नोटिस देकर उन्हें 15 दिवस के भीतर मय दस्तावेजों के साथ जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं । जबाब प्रस्तुत न करने की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना और कॉलोनी में किए गए सभी विकास निर्माण हटाए जाकर नगर पालिक निगम 1956 के सुसंगत प्रावधानों के तहत दांडिक कार्यवाही के लिए संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

      निगम उपायुक्त के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया गया है कि सहायक यंत्री , उपयंत्री द्वारा  संयुक्त रूप से किए गए स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि कॉलोनाइजरों द्वारा कॉलोनी निर्माण के लिए  जरूरी कार्यवाही, दस्तावेज और निर्माण कार्य किए बिना कृषि भूमि को खंड-खंड प्लांट के रूप में विक्रय कर अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया गया है जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के नियम 292 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन है। 

कॉलोनियों के स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाई गई कमियां कालोनाइजरों ने बिना कॉलोनीनाईजर का लाइसेंस लिए बिना भूमि के व्यपवर्तन बिना ग्राम एवं नगर निवेश की अनुमति के बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय  वर्गों के लिए भूखंडों, भवनों का प्रावधान,विकास अनुमति,आश्रय शुल्क का भुगतान तथा  बाह्य विकास  जैसे -रोड, नाली, सीवरेज, जलप्रदाय ,विद्युत लाइन तथा बिना आंतरिक विकास, भूमि का समतलीकरण, प्रस्तावित मार्गों का सीमांकन, पुलियों का निर्माण, पार्क निर्माण ,जल निकासी की व्यवस्था, जलप्रदाय व्यवस्था, आंतरिक सीवर लाइन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, आंतरिक विद्युत प्रणाली का विकास, ओवरहेड टैंक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ,वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किए बिना कृषि भूमि को खंड-खंड प्लांट के रूप में विक्रय कर अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया गया है। 

यह होगी कार्रवाई: 

 उक्त कृत्य मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम 292 (ग) के उप नियम 1,2,3, तथा 4 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है जिसमें उक्त अपराध के लिए 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है साथ ही मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम 292( ड) के उप नियम 2 के अंतर्गत उक्त भूखंडों का किया गया क्रय- विक्रय शून्य है। 

कॉलोनीनाईजरों को आदेशित किया गया है कि वह तत्काल कॉलोनी में किये जा रहे अवैधानिक विकास कार्य एवं प्लाटों के क्रय- विक्रय को रोकते हुए कारण दर्शित करें कि क्यों न आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम 292 (ग) के उपनियम 1, 2, 3 तथा 4 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही प्रचलन में लाते हुए संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी  दर्ज कराई जावे एवं अधिनियम की धारा 292 (ड)के उपनियम 2 के तहत किए गए प्लाटों के किराए को शून्य घोषित करते हुए अधिनियम की धारा 292 (च) के तहत अवैधानिक रूप से विकसित की जा रही भूमि को निगम में वेष्टित किया जाए ,इसलिए बचाव हेतु एक अवसर और देते हुए  नगर पालिक निगम सागर में 15 दिवस के अंदर अपना जवाब मय दस्तावेजी साक्ष्य के साथ नगर पालिक निगम सागर के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जवाब मय दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में यह माना जाकर कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है तथा कॉलोनी में किए गए सभी विकास निर्माण हटाए जाकर नगर पालिक निगम 1956 के सुसंगत प्रावधानों के तहत दांडिक कार्यवाही के लिए संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिक की दर्ज कराई जाएगी। 

इन कॉलोनाइजरों को दिए गए नोटिस: 

श्री प्रेम प्रभू हीरालाल कमोदी मकुंदी रमेश मुन्ना गोबंदी कंछेदी पिता रामप्रसाद बगैरह , श्री गरीबदास पिता कुंजीलाल बगैरह, भगवानदास पिता चतरे बगैरह, श्री घासीराम पिता चतरे बगैरह, चितरी बाई वेवा लाइले बगैरह, श्री कडोरी पिता कनई बगैरह, राजकुमारी पत्नि श्री राजेन्द्र विश्वकर्मा बगैरह, श्री दामोदर तुलसीराम पिता उद्देत बगैरह, खेमा बाई पुत्री श्री पूरन बगैरह, श्रीमति दीपा पत्नि आनंद गुप्ता बगैरह, मंदिर श्री देव जी पंडापुरा सागर मुह. काशीनारायण वल्द लक्ष्मनराव सरस्वती तुला पत्नि बालकिशन वल्देव कनई पिता बालकिशन बगैरह, श्री शेख रसीद पिता शेख रहमान सा. शुकवारी वार्ड मेसर्स शारदा एसो. द्वारा पार्ट. शिवराज पिता हरिप्रसाद शुक्ला, श्री सचिन पिता मुरारी लाल चौबे बगैरह, दुली कनई मनोहर पिता गोरेलाल बगैरह, नादिर हुसैन पिता विलायत हुसैन बगैरह, श्री नारायण राजू पूरन पिता अंतू बगैरह, श्री काशीराम पिता जमना गिरधर दीपक कविता पिता छोटेलाल बगैरह, श्री सुखलाल रामगोपाल शिवप्रसाद रोशन गनेश भागचंद पिता रामनाथ बगैरह, संभव डेवलपर्स पार्ट. आनंद पिता वीरेन्द्र गुप्ता शिवराज पिता हरिप्रसाद शुक्ला, मुन्ना पिता कनई बगैरह , श्री बाबूलाल पिता कनई बगैरह है। 

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Sagar : चलती ट्रेन से गिरने से दो युवकों की मौत : यात्रियों के ऊपर वेंडर से चाय गिरने से मची थी अफरातफरी

Sagar : चलती ट्रेन से गिरने से दो युवकों की मौत : यात्रियों के ऊपर वेंडर से चाय गिरने से मची थी अफरातफरी


तीनबत्ती न्यूज : 26 जुलाई ,2024

सागर : बीना में चलती ट्रेन में वेंडर से यात्रियों पर चाय  गिरने से मची अफरा तफरी में कोच के दरवाजे पर बैठे दो युवकों ट्रेन से नीचे गिर गए । जिससे उनकी मौत हो गई।घटना बीना के करोंदा रेलवे स्टेशन के पास की है।

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चलती ट्रेन में मची अफरा तफरी

गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस ट्रेन में आज सुबह करोंदा स्टेशन के पास से गुजर रही थी। इसी दौरान एक वेंडर चाय बेचने के लिए जनरल कोच में चढ़ा। वेंडर के एक हाथ में थर्मस था, जिसका ढक्कन अचानक खुल गया। कोच में नीचे सो रहे विश्वनाथ (27) निवासी गोंडा, मनीष (25) निवासी महाराजगंज पुणे, दीपक (32) निवासी गोरखपुर के ऊपर चाय गिर गई। तीनों बुरी तरह झुलस गए। वे हड़बड़ाकर उठे तो कोच में अफरा-तफरी मच गई और सभी इधर-उधर भागने लगे।

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यात्रियों ने पकड़ा वेंडर को

घायल दीपक ने बताया, मैं सो रहा था कि अचानक गर्म चाय गिरी। मैं झुलस गया। अफरा-तफरी में गेट पर बैठे दो युवक नीचे गिर गए। करोंदा स्टेशन पहुंचने पर भानगढ़ पुलिस को जानकारी दी गई। यात्रियों ने वेंडर को पकड़कर ट्रेन के बीना स्टेशन पहुंचने पर जीआरपी के सुपुर्द कर दिया। दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया है। इस म मामले मे GRP बीना द्वारा 0515/2024 धारा 125, 125(1) बीएनएस 2023 दर्ज कर जाँच में लिया गया।

झांसी से चढ़ा था आरोपी चाय बेचने

जानकारी के अनुसार चाय बेचने वाला डबरा निवासी 22 वर्षीय आरोपी झांसी रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चाय बेचने के लिए चढ़ा था। ट्रेन के सभी स्लीपर कोच में चाय बेचने के बाद जब ट्रेन सिग्नल नहीं मिलने की वजह से मोहासा रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई तो आरोपी स्लीपर कोच से उतरकर जनरल डिब्बे में चला गया और कोच में यह घटना हो गई है।बताया जा रहा है कि वेंडर ने एक यात्री को चाय देते समय कंटेनर के हैंडल की जगह ढक्कन पकड़ लिया तो उसी समय कंटेनर में भरी चाय गिर गई। इसके बाद अफरा तफरी मच गई।

शवों की नहीं हो सकी शिनाख्त

इस मामले की जांच कर रहे भानगढ़ थाने के प्रधान आरक्षक केके वर्मा ने बताया कि शवों को मर्चुरी में रखवा दिया गया है। परिजनों के आने के बाद ही शवों की शिनाख्त की जाएगी। इसके बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

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राजस्व महाअभियान-2 में मिली लापरवाही प्रभारी नायब तहसीलदार को कमिश्नर ने किया सस्पेंड

राजस्व महाअभियान-2 में मिली लापरवाही  प्रभारी नायब तहसीलदार को कमिश्नर ने किया सस्पेंड


तीनबत्ती न्यूज : 25 जुलाई 2024

सागरराजस्व महाभियान-2 के अन्तर्गत दिनांक 24 जुलाई को संभाग कमिश्नर डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डल कुम्हारी तहसील पटेरा जिला दमोह के आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान
न्यायालय में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4)  के प्रकरणों में अत्याधिक बिलम्ब, नामांतरण, बटवारा, सीमांकन एव राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा पर निराकरण न करना एवं अन्य अनियमिततायें पायी गई।  श्री राजेश कुमार सोनी प्रभारी नायब तहसीलदार   का उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम का उल्लघंन है। अतएव श्री सोनी को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से संभाग कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत के द्वारा निलंबित किया गया है।
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Sagar ; मूंग उपार्जन केन्द्र में अनियमिताएं : केन्द्र प्रभारी को कारण बताओं नोटिस

 Sagar ; मूंग उपार्जन केन्द्र में अनियमिताएं  : केन्द्र प्रभारी को कारण बताओं नोटिस

तीनबत्ती न्यूज : 25 जुलाई 2024

सागर : जिले में विपणन वर्ष 2024-25 में ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन खरीदी कार्य अन्नपूर्णा वेयरहाउस महाराजपुर में किया जा रहा है। लगातार अनियमिताओं संबंधी खबरें मिलने पर वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वेयर हाउस पर अनियमिताएं पाई गई है। जिसके संबंध में कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने प्राथमिक साख सहकारी समिति कोड 58210120 बैलढाना के केन्द्र प्रभारी विनय दीक्षित एवं ऑपरेटर शिवम हर्दया को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिसका तीन दिवस में स्पष्टीकरण मांगा गया है अन्यथा की स्थिति में एक पक्षीय वैधानिक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि मूंग उपार्जन केन्द्र पर उपार्जन नीति अनुसार एफ.ए.क्यू. मापढंडों का पालन नहीं किया गया। मूंग स्कंध में विजीतीय तत्व मिटटी, कचरा  एफएम की मात्रा अधिक पाई गई। सभी टैंग पर किसान कोड अंकित नहीं एवं सर्वेयर द्वारा बार-बार निर्देशित करने के बाद भी उपार्जन नीति के विरूध्द उपार्जन का कार्य किया गया है।
 

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Sagar : बीजेपी पार्षद के बेटे की हत्या में नया खुलासा : नाबालिग आरोपी जांच में बालिग निकला

Sagar : बीजेपी पार्षद के बेटे की हत्या में नया खुलासा : नाबालिग आरोपी जांच में बालिग निकला

तीनबत्ती न्यूज : 25 जुलाई ,2024

सागर :  पीलीकोठी दरगाह ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष व नगर निगम सागर के वरिष्ठ पार्षद नईम खान के पुत्र इमरान खान उर्फ बादशाह की गोली मारकर हत्या के चर्चित मामले में नया मोड़ आया है। मुख्य आरोपी मो. इसरार कुरैशी के जिस बेटे को हत्या के बाद गोपालगंज थाना पुलिस ने नाबालिग बताया था, वह बालिग निकला है। मृतक के पिता व पत्नी ने काफी मशक्कत के बाद नगर निगम से उसका जन्म प्रमाण पत्र निकलवाया।मृतक के पिता पार्षद नईम खान ने मीडिया के सामने पूरी जांच का खुलासा किया।

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बताया जाता है कि मामले में बोर्ड गठित हुआ, जिसने आरोपी शमी उर्फ अशरफ की असली जन्म तिथि के आधार पर वारदात के समय उसे बालिग पाया है। इस मामले में मुख्य आरोपी को कोर्ट ने 10 महीने पहले उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बेटे के बालिग पाए जाने पर जल्द किशोर न्यायालय से जिला कोर्ट में केस शिफ्ट हो सकता है। आरोपी के खिलाफ अब जिला अदालत में मुकदमा चलेगा। 

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वीडियो : बीजेपी पार्षद नईम खान ने अपने बेटे की हत्या e किया नया खुलासा


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7वीं की मार्कशीट से पुलिस व कोर्ट को किया था गुमराह 

मामले में मृतक के पिता नईम खान ने किशोर न्याय बोर्ड के आदेश और अन्य दस्तावेजों के साथ पत्रकारवार्ता में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले में इमरान की पत्नी शिखा उर्मिल खान ने एसपी से शिकायत की थी। जिसमें बताया था कि आरोपी शमी उर्फ अशरफ बालिग है। उसका जन्म डफरिन अस्पताल में हुआ है और जन्मतिथि 5 जुलाई 2003 है। जिस पर बोर्ड द्वारा आयु की जांच कराई गई। पिता खान ने बताया कि जब मृतक की पत्नी शिखा ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए नगर निगम में आरटीआई लगाई तो निगम के अधिकारियों ने जानकारी देने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि यह नियम में नहीं है। इसके बाद हम लोग निगम से जारी आरोपी शमी उर्फ अशरफ का जन्म प्रमाण पत्र निकालकर लाए और पेश किया।

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उसमें दी गई जन्म तारीख के आधार पर वारदात के समय वह बालिग था। मार्कशीट में उसकी जन्म तारीख 21 नवंबर 2003, आधार कार्ड में 26 जुलाई 2004 और सोशल मीडिया अकाउंट पर 26 जुलाई 2003 लिखी थी। इस तरह पुलिस और कोर्ट को गुमराह किया गया। पुलिस ने 7वीं की मार्कशीट के आधार पर उसे नाबालिग मानकर केस दर्ज किया, इसलिए मामला किशोर न्यायालय में चल रहा था। वारदात से पहले मनाया था 18वां जन्मदिन वारदात के कुछ दिन पहले आरोपी शमी उर्फ अशरफ ने अपना 18वां जन्मदिन मनाया था। मृतक के पिता पार्षद नईम खान को आरोपियों के कुछ रिश्तेदारों ने ही यह जानकारी दी थी। इसके बाद आरटीआई लगाने के साथ पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी गई। नईम ने बताया कि अब इस मामले में सुनवाई जिला कोर्ट में होगी। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड में बरी भाजपा पार्षद शेख रशीद उर्फ बबलू कमानी व अन्य के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है।

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तीन साल पहले गोली मारकर हत्या की थी 

29 जुलाई 2021 को सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र में इमरान खान उर्फ बादशाह की गोली मारकर हत्या की गई थी। मामले में पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिला अदालत ने 26 सितंबर 2023 को हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी मो. इसरार कुरैशी को दोषी पाकर धारा 302 में उम्रैकद की सजा सुनाई थी। मामले में इसरार की पत्नी नजमा कुरैशी व पूर्व भाजपा पार्षद शेख रशीद उर्फ बबलू कमानी को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया था। इसरार ने अपनी 12 बोर की जिस लाइसेंसी बंदूक से बादशाह को गोली मारी थी, उस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा है।गालीगलौज के बाद विवाद बढ़ने से वारदात हुई थी।

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