विधायक भूपेंद्र सिंह को मंत्री और खुरई को जिला बनाने करीला धाम तक 110 किमी की पदयात्रा पर निकले क्षेत्रवासी

विधायक भूपेंद्र सिंह को मंत्री और खुरई को जिला बनाने करीला धाम तक 110 किमी की पदयात्रा पर निकले क्षेत्रवासी


तीनबत्ती न्यूज : 20 जुलाई ,2024

सागर :  मध्यप्रदेश के वरिष्ठ  बीजेपी नेता पर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र के खुरई के कुछ लोग भूपेंद्र सिंह को मंत्री और खुरई को जिला बनाने की मन्नत लेकर अशोक नगर स्थित प्रसिद्ध करीला धाम की यात्रा पर निकले है। करीब 110 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। खरई विधायक भूपेंद्र सिंह को मंत्री और खुरई को जिला बनाने की मन्नत लेकर तेवरा गांव सहित 12 गांवों के लोग करीब 110 किलोमीटर पैदल चलकर करीला धाम पहुंचकर माता रानी से मन्नत मांगेंगे। पदयात्रा शनिवार की दोपहर को बीना पहुंची। बाजे गाजो के साथ पदयात्रा चल रही है। 

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अमरवाड़ा उपचुनाव होने के बाद मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार के तीसरी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी चल रही है।। इसमें कुछ मंत्रियों को हटाया जा सकता है तो कुछ वरिष्ठ नेताओं को शामिल किए जाने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। इनमें बुंदेलखंड से कद्दावर नेता पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का नाम भी चर्चा में है। हालांकि भूपेंद्र सिंह को मंत्री बनाने से रोकने के लिए कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नेता क्या हथकंडे भी अपना रहे है। भूपेंद्र सिंह की छवि खराब करने में जुटे है। 


नंगे पैर भी चल रहे है कुछ लोग 

भूपेंद्र सिंह को मंत्री बनाने के लिए 12 गांव के लोग धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं और वह अपने नेता की पुनः मंत्रिमंडल में वापसी हो इसके लिए बरसात के मौसम में 110 किलोमीटर की अशोकनगर जिले के करीला धाम तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। इसमें कई लोग नंगे पैर चल रहे हैं। इन लोगों ने संकल्प लिया है जब तक यात्रा पूरी नहीं होगी तब तक कहीं पर भी रुकेंगे नहीं, किसी को पानी पीना है तो वह चलते-चलते ही पीएगा।किसी को खाना खाना है तो वह चलते-चलते ही खाएगा। गाजे बाजे के साथ यह सभी लोग खुरई ब्लॉक के तेवारा गांव से एकत्रित होकर रवाना हुए हैं।

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पिछले कई सालो से कर रहे है पदयात्रा

खुरई के तेवरा ग्राम पंचायत के सरपंच विक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि पिछले 7 सालों से लगातार 12 गांव के लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर करीला धाम पैदल जाते हैं। अभी तक विश्व कल्याण के लिए हम लोग यात्रा करते थे लेकिन इस बार विशेष मनोकामना लेकर माई के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इस दफा खुरई को जिला बनाने और भूपेंद्र सिंह को मंत्री बनाने की मनोकामना लेकर भक्तिभाव से निकले है। उन्होंने बताया कि अभी तक छह सालों से तो कोई मनोकामना नहीं थी। लेकिन इस बार खुरई जो कि सबसे पुरानी और सबसे बड़ी तहसील है। खुरई से ही कटकर बीना, मालथौन और बांदरी तहसील बनी है। पदयात्रा रविवार तक करीला धाम पहुंचेगी।


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Sagar : नायब तहसीलदार को सस्पेंड किया सागर कमिश्नर ने ▪️मालथोन और बांदरी तहसीलदार को कारण बताओं नोटिस जारी

Sagar : नायब तहसीलदार को सस्पेंड किया सागर कमिश्नर ने 

▪️मालथोन और बांदरी  तहसीलदार को कारण बताओं नोटिस जारी


तीनबत्ती न्यूज : 20 जुलाई 2024

सागर
: राजस्व महाभियान-2 के अन्तर्गत दिनांक 19 जुलाई को संभाग कमिश्नर डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत के द्वारा कार्यालय नायब तहसीलदार रजवास, तहसील मालथौन जिला सागर के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कार्यालय नायब तहसीलदार रजवास में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) अन्तर्गत सर्पदंश के प्रकरणों में अत्याधिक बिलम्व, सीमाकंन प्रकरणों का समय पर निराकरण न करना एवं नक्शा दुरूस्ती के प्रकरणों को अनावश्यक लंबित रखना, राजस्व प्रकरणों का समयसीमा में निराकरण न करना एवं अन्य अनियमिततायें पायी गई।  


श्री कमलेश कुमार सतनामी नायव तहसीलदार रजवास, तहसील मालथौन का उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम का उल्लघंन है। 

अतएव श्री सतनामी को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से संभाग कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत के द्वारा निलंबित किया गया है।  तथा मालथोन और बांदरी तहसीलदार को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।

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Sagar : ट्रेन में यात्री की हार्ट अटैक से मौतः रेलवे अधिकारियों ने ताबूत में रखकर घर भेजा शव

Sagar : ट्रेन में  यात्री की हार्ट अटैक से  मौतः रेलवे अधिकारियों ने ताबूत में रखकर घर भेजा शव 


तीनबत्ती न्यूज : 20 जुलाई ,2024

सागर : बीना रेलवे जंक्शन से निकलने वाली जीटी एक्सप्रेस ट्रेन में चैन्नई से नई दिल्ली की यात्रा कर रहे एक यात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सिविल अस्पताल में पीएम कराने के बाद शव को बॉक्स (ताबूत) में रखकर देर रात एसएलआर कोच से उसके घर पहुंचाया गया है।

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बॉक्स में शव रखकर ट्रेन से भेजा गया

जानकारी के मुताबिक यात्री अरुण गिरी पिता दुराई स्वामी (62), ट्रेन नंबर 12615 जीटी एक्सप्रेस चैन्नई एग्मोर से नई दिल्ली की यात्रा दो अन्य लोगों के साथ कर रहा था, जिसकी बीना रेलवे स्टेशन पहुंचने के पहले अचानक तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ देर में उसकी सांसे थम गई। लोगों ने इसकी सूचना रेलवे अधिकारियों को दी। जिसके बाद कंट्रोल रूम की सूचना पर जीआरपी व रेलवे अस्पताल से स्टाफ स्टेशन पहुंचा और यात्री की जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जीआरपी ने शव का सिविल अस्पताल में पीएम कराया।

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अरुण के परिजन शव को घर ले जाने के लिए परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनकी भाषा कोई समझ नहीं पा रहा था, न ही वह किसी की भाषा समझ पा रहे थे। तब रेलवे अधिकारियों को इस बारे में जानकारी लगी, तो उन्होंने अस्पताल पहुंचकर कागजी कार्रवाई पूरी कराई और बॉक्स (ताबूत) में शव को रखवाकर देर रात ट्रेन नंबर 12616 जीटी एक्सप्रेस से चैन्नई एग्मोर भेजा गया। जहां से शव उसके घर अराकोनम जिला बेलूर तमिलनाडु भेजा गया है।बीना जीआरपी थाना प्रभारी बबीता कठेरिया ने बताया कि यात्रा के दौरान एक यात्री की मौत हो गई थी। सिविल अस्पताल में पीएम कराने के बाद शव को ट्रेन के एसएलआर कोच से उसके घर पर भेजा गया है। मर्ग कायम कर मामले की जांच की जाएगी।


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भाजपा में हर कार्यकर्ता का भविष्य सुरक्षित,लता जी इसका प्रतीक- पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ▪️लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले तीन मतदान केंद्रों को विकास के लिए 10–10 लाख की राशि मंजूर

भाजपा में हर कार्यकर्ता का भविष्य सुरक्षित,लता जी इसका प्रतीक- पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह

▪️लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले तीन मतदान केंद्रों को विकास के लिए  10–10 लाख की  राशि मंजूर


तीनबत्ती न्यूज : 19 जुलाई ,2024

खुरई
। विश्वास के साथ काम करना अच्छे कार्यकर्ता की पहचान है। लोकसभा क्षेत्र से लता वानखेड़े जी की जीत पर बूथ के हर कार्यकर्ता का अभिनंदन है। कार्यकर्ताओं के परिश्रम से खुरई विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हुआ। 263 पोलिंग बूथों में से 251 बूथों पर हमारी प्रचंड और एतिहासिक विजय हुई है। इन शब्दों के साथ पूर्व गृहमंत्री, खुरई विधायक  भूपेन्द्र सिंह ने खुरई विधानसभा क्षेत्र के उन सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया जो सांसद डॉ. लता वानखेड़े की उपस्थिति में आयोजित कार्यकर्ता आभार सम्मेलन में आए। पूर्व मंत्री श्री सिंह ने अपने वायदे के अनुसार सर्वाधिक मतों से जीतने वाले तीन मतदान केंद्रों के विकास के लिए 10-10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की। उन्होंने मुख्यमंत्री से विधायकों को मिलने वाली 15 करोड़ की विकास राशि को 100 ग्राम पंचायतों में बराबरी से आवंटित करने की घोषणा की।




 पूर्व मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा विचारधारा पर आधारित इकलौती पार्टी है इसलिए अन्य दलों की तरह यहां टूट फूट या संघर्ष नहीं होता। इसलिए भाजपा पूरे देश में बढ रही है। भाजपा का कार्यकर्ता अनुशासन से बंधा होता है। नेतृत्व और संगठन उसे जो भी कार्यक्रम और लक्ष्य देता है उसे पूरे परिश्रम से कार्यकर्ता पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि बूथ पर कार्यकर्ताओं की छवि पर चुनाव होते हैं। प्रत्याशी तो निमित्त मात्र होता है। श्री सिंह ने बताया कि हम 263 में से सिर्फ 12 बूथों पर नहीं जीत सके। इन 12 बूथों तथा कम मार्जिन से जीते गए बूथों पर हम अपने कार्यकर्ताओं को और सशक्त करेंगे। भविष्य में होने वाले हर चुनाव में हम शत प्रतिशत बूथों पर बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए और ज्यादा परिश्रम करेंगे।

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पूर्व मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि लता जी हमारी सांसद हैं। वे 35 सालों तक साधारण कार्यकर्ता के रूप में महिलाओं के बीच पार्टी का काम करती रहीं। वे इस बात का प्रतीक हैं कि भाजपा में हर कार्यकर्ता का भविष्य सुरक्षित है और समय आने पर सभी को यथा योग्य अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि खुरई ग्रामीण के घोरट मतदान केंद्र, मालथौन के मड़ावन गौरी और बांदरी के मुहली पिठौरिया मतदान केंद्रों पर भाजपा की जीत का सर्वाधिक मार्जिन रहा है। इन तीनों स्थानों को 10 लाख रु की राशि विकास के लिए दी जाएगी। श्री सिंह ने पार्टी संगठन की ओर से कार्यकर्ताओं के लिए घोषित आगामी कार्यक्रम के एजेंडे से अवगत कराया।





सांसद डॉ. श्रीमती लता वानखेड़े ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं आपके परिश्रम की पराकाष्ठा के आगे नतमस्तक हूं। इस जीत का श्रेय बूथ और मंडल के कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने भूपेंद्र भैया के नेतृत्व में भीषण गर्मी में मतदाताओं के बीच निरंतर काम किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए लगातार भूपेंद्र भैया से सटीक मार्गदर्शन मिलता रहा। भूपेंद्र सिंह जी विलक्षण नेता हैं, पार्टी उन्हें देश भर में कहीं भी दायित्व पर लगाती है वहां अच्छे परिणाम मिलते हैं। उनके कुशल व सक्षम नेतृत्व का गौरव हम सभी को है। डॉ. श्रीमती वानखेड़े ने कहा कि हमारी उपलब्धियां हमारी सांझी धरोहर हैं जिन पर हमें गर्व है। हम सभी मिलकर गरीब कल्याण, सुशासन और विकास के लिए काम करेंगे। पूरे लोकसभा क्षेत्र के 20 प्रतिशत बूथों पर जहां हमें सफलता नहीं मिली है हम और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे।


 कार्यक्रम के अंत में पूर्व मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह व सांसद डॉ. वानखेड़े ने पुष्प वर्षा कर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। कार्यक्रम को रामनिवास माहेश्वरी, वीर सिंह ठाकुर, मूरत सिंह राजपूत, चंद्रप्रताप सिंह ईसुरवारा, देशराज यादव ने संबोधित किया।

ये रहे मोजूद

कार्यक्रम में पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष हरिराम सिंह कैथौरा, खुरई विधानसभा क्षेत्र के चारों भाजपा मंडलों के अध्यक्ष प्रवीण जैन गढ़ौला, हरिशंकर कुशवाहा, पप्पू मुकद्दम, रामकुमार बघेल, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नन्हीं बाई अहिरवार, उपाध्यक्ष राहुल चौधरी, बांदरी नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती सुधा विश्वनाथ सिंह लोधी, मालथौन नपं अध्यक्ष जयंत सिंह बुंदेला, बरोदिया नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मीना कुशवाहा, जनपद अध्यक्ष जमना प्रसाद अहिरवार, जनपद अध्यक्ष बलवीर सिंह, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्रीमती रश्मि सोनी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष ऊषा ठाकुर, लक्ष्मी लोधी, नीलेश अहिरवार, राजकुमार अहिरवार, सौभाग्य सिंह धनौरा, घनश्याम सिंह सिमरिया, नीतिराज पटेल, बलराम यादव, मनोज राय, अजीत सिंह अजमानी, राजेंद्र यादव कल्लू, काशीराम मास्टर, विनोद राजहंस, रामकुमार साहू, विकास समैया, उमेश केवलारी, रतन सिंह यादव, सभी पार्षद, सभी मोर्चा संगठनों के प्रभारी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन बहुत जल्द सागर में हवाई सेवा शुरू करेंगे ▪️ मुख्यमंत्री एवम विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को सागर आने का न्योता दिया विधायक शैलेंद्र जैन ने

मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन बहुत जल्द सागर में हवाई सेवा शुरू करेंगे

▪️ मुख्यमंत्री एवम विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को सागर आने का न्योता दिया विधायक शैलेंद्र जैन ने

तीनबत्ती न्यूज : 19 जुलाई ,2024

सागर।विधायक शैलेंद्र जैन ने भोपाल प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डा मोहन यादव से मुलाकात कर उनसे सागर को हवाई यातायात से जोड़ने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि सागर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने मंच के माध्यम से सागर को हवाई यातायात से जोड़ने की घोषणा की थी,परंतु अभी राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के कुछ शहरों में हवाई सेवा को शुरू किया गया है परंतु इसमें सागर को शामिल नहीं किया गया है। इस विषय को लेकर विधायक जैन ने मुख्यमंत्री डा मोहन यादव को उनकी घोषणा का स्मरण कराते हुए सागर में हवाई सेवा शुरू करने की बात कही जिस पर मुख्यमंत्री डा यादव ने विधायक जैन को आश्वस्त किया कि सागर को हवाई यातायात से जोड़ना हमारी प्राथमिकता में शामिल हैं और बहुत जल्द हम इस पर अमल करेंगे।


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इसके अतिरिक्त उन्होंने मुख्यमंत्री को नगर में चल रहे विकास कार्यों से अवगत कराया तथा उन्हें सागर आने का न्योता दिया इस अवसर पर मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित थे विधायक जैन ने उन्हें भी सागर आने का न्योता दिया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया।का

विकास कार्यों हेतु राशि की मांग को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मिले विधायक शैलेंद्र जैन

 

विधायक शैलेंद्र जैन ने शुक्रवार को भोपाल प्रवास के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात कर सागर नगर में विभिन्न निर्माण कार्य हेतु राशि प्रदान करने की मांग की उन्होंने मंत्री  से सागर नगर में कायाकल्प योजना अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु राशि जारी करने की मांग की ताकि नगर की जो सड़के शेष रह गई है उनका भी निर्माण किया जा सके। 

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इसके अतिरिक्त विशेष निधि अंतर्गत किशोर न्यायालय में प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासो की बाहरी संरचनात्मक कार्यो जैसे सड़क निर्माण सहित अन्य मूलभूत संरचना के कार्य के पूर्ण करने हेतु 7 करोड़ रुपए की राशि की मांग की। इसके अलावा सामुदायिक भवन तथा संजय ड्राइव स्थित रानी झलकारी बाई पार्क में रानी झलकारी बाई की प्रतिमा स्थापना हेतु 1- 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने के संबंध में चर्चा की।  मंत्री श्री विजयवर्गीय ने अविलंब अधिकारियों को निर्देशित करते हुए इस राशि को जारी करने की बात कही।

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नगरीय प्रशासन मंत्री से मिलीं महापौर: लैंडमार्क कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की, पौधरोपण की भी दी जानकारी

नगरीय प्रशासन मंत्री से मिलीं महापौर:  लैंडमार्क कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की, पौधरोपण की भी दी जानकारी


तीनबत्ती न्यूज : 19 जुलाई ,2024

सागर। शुक्रवार को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सागर महापौर संगीता तिवारी, महापौर प्रतिनिधि डॉ. सुशील तिवारी ने भोपाल में भेंट की। इस दौरान महापौर ने मंत्री को बताया कि आपसे प्रेरणा लेकर हम भी सागर नगर निगम क्षेत्र में 1 से डेढ़ लाख पौधों का रोपण करवा रहे हैं। खाली पड़ी हुई जगह पर प्रतिदिन पौधे रोपे जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नगर निगम का सर्वाधिक व्यय बिजली बिल में होता है। यदि सोलर ऊर्जा की व्यवस्था हो सके तो निगम के खर्चे कम होंगे। इस पर  मंत्री ने कहा कि डीपीआर प्रस्तुत करें। 

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धीमी गति से काम लैंडमार्क कम्पनी का

महापौर  ने बताया कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से शहर में काम कर रही लैंडमार्क विक्ट्री वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा निर्माण में लेटलतीफी और मनमानी की जा रही है। कई सड़कें अधूरी पड़ी हैं। पुराना काम भी घटिया क्वालिटी का किया है। आपने तिली चौराहा से न्यू आरटीओ तक की जिस सड़क की चौड़ाई 10 से बढ़ाकर 18 मीटर करने के निर्देश दिए थे, उसका काम भी बेहद धीमी गति से चल रहा है। बार बार बंद भी किया जा रहा है। पूरा शहर लैंडमार्क कंपनी के काम से परेशान है। कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग महापौर ने की। इस पर  मंत्री ने कहा कि एक लेटर पर आप सब भेज दें, कंपनी के खिलाफ यह कार्रवाई की जाएगी।



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महापौर ने एक अन्य मांग रखते हुए कहा कि चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि सीधे बिजली बिलों के भुगतान के एवज में एमपीईबी को न भेजी जाए। उनके कई मीटर बंद पड़े हैं।पर बिल लगातार आ रहा है। इससे निगम को नुकसान हो रहा है, राशि सीधे निगम को मिले। निगम अपने स्तर पर वास्तविक बिलों का भुगतान तुरंत करेगी। नगर निगम के नए भवन का लोकार्पण माननीय मंत्री के कर कमलों से ही कराने के लिए महापौर ने उन्हें सागर आने के लिए भी आमंत्रित किया, जिस पर उन्होंने जल्दी ही सागर आने का आश्वासन दिया। इस मौके पर रिशांक तिवारी, शुभम नामदेव , टिंकु साहू , निष्कर्ष दुबे , नमन चौबे आदि मौजूद थे।


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Sagar : नए बस स्टेंड से ही होगा बसों का संचालन: हाईकोर्ट से स्टे हटा : निर्धारित रूट से ही चलेंगी बस ▪️नए बस स्टेंड पर होंगी सुविधाएं मुहैया : कलेक्टर दीपक आर्य

Sagar : नए बस स्टेंड से ही होगा बसों का संचालन: हाईकोर्ट से स्टे हटा :  निर्धारित रूट से ही चलेंगी बस

▪️नए बस स्टेंड पर होंगी सुविधाएं मुहैया : कलेक्टर दीपक आर्य

तीनबत्ती न्यूज : 19 जुलाई , 2024

सागर : सागर के आरटीओ स्थित नए बस स्टेंड से ही अब बसों का संचालन होगा। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से स्टे हट गया है। बस मालिको की ओर से सटे आया था।  कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी अभिषेक तिवारी और एडीपीओ अमित जैन ने मीडिया को आज जानकारी दी। 

कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि नए बस स्टेंड का संचालन आज इसी वक्त से  कोर्ट के आदेश के मुताबिक शुरू हो गया। निर्धारित मार्गो से बसों का संचालन होगा। नए  स्टेंड पर सभी सुविधाओं को मुहैया कराया जा रहा है। एसपी ने बताया कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे है। 

उच्च न्यायालय का आदेश ,दोनों नये बस स्टेण्डों से बसों का संचालन होगा प्रारम्भ

कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने दोनों नवनिर्मित बस स्टेण्डों पर बसों का संचालन प्रारम्भ करने पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि यहां बस ऑपरेटर्स और यात्रियों की समुचित आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की गई हैं और संचालन प्रारम्भ होने के साथ ही जो भी आवश्यकतायें सामने आ रहीं हैं उन्हें भी समय रहते पूरा करने के लिए समिति गठित की गई है। जो की लगातार दोनों बस स्टैंड की निगरानी करेगी एवं आवश्यकता अनुसार संचालकों एवं यात्रियों के अनुसार कार्य करेगी।

यात्रियों के लिए पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और यात्रियों के लिए खाद्य सामग्री सहजता से उपलब्ध हो इसके लिए केंटीन आदि का निर्माण बस स्टेण्ड भवन में किया गया है। जल्दी ही केंटीन को भी चालू किया जायेगा। इसके साथ ही पुरुष डॉर्मेटरी, महिला डॉर्मेटरी, फैमिली डॉर्मेटरी, फर्स्टएड रूम, स्वच्छ टॉयलेट व्यवस्था उत्तम बैठक व्यवस्था हेतु चेयर्स सहित यात्री प्रतीक्षालय आदि मूलभूत सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं।

नागरिकों की मांग अनुसार न्यू बस स्टेण्ड परिसर के पक्के निर्माण के अलावा शेष क्षेत्रफल पर भी पक्का सीसी फर्स तैयार करने का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया गया है। जिससे पार्किंग स्पेस और अधिक  उपलब्ध होगा। यहां से बसों का संचालन प्रारम्भ होने से सागर शहर के यातायात में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी ने कहा कि दोनों बस स्टैंड पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी एवं यहा यात्रियों सहित सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस स्टेशन का निर्माण भी किया गया है और दोनो बस स्टेंड पर  पुलिस बल की टीम भी 24 घंटे यहां तैनात रहेगी। उन्होंने बताया कि दोनों बस स्टैंड पर सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से भी 24 घंटे निगरानी की जाएगी।

यह रहा आदेश 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में माननीय न्यायमूर्ति विशाल धगत के समक्ष दिनांक 12 जुलाई, 2024 को रिट याचिका संख्या 16557/2024

विमल सिंह ठाकुर एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य

पस्थितिः श्री ब्रजेश कुमार दुबे याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता। श्री अंशुमान सिंह प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता और श्री सुबोध कठार राज्य के सरकारी अधिवक्ता ।

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आदेश

याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका दायर की है, जिसमें अनुलग्नक-पी 3 में निहित दिनांक 10.05.2024 के आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की प्रार्थना की गई है।

2. दिनांक 10.05.2024 को कलेक्टर सागर ने एक आदेश पारित कर पुराने बस स्टैण्ड को आरटीओ कार्यालय के पास स्थित नये बस स्टैण्ड क्रमांक 1 एवं 2 में स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया है।



3. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि 10.05.2024 का आदेश अवैध है। नियमों के अनुसार कोई अधिसूचना नहीं थी, इसलिए बस स्टैंड को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 96 और मोटर वाहन नियम 1994 के नियम 204 का हवाला दिया। उक्त नियम को इस प्रकार उद्धृत किया गया है:-नियम 204 स्टैंडों का रखरखाव और प्रबंधनः-

(1) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण राजपत्र में अधिसूचना द्वारा या अधिनियम की अनुसूची के समुचित यातायात चिन्ह लगाकर या दोनों द्वारा, सार्वजनिक सेवा वाहनों या सार्वजनिक सेवा वाहनों की निर्दिष्ट श्रेणी द्वारा यात्रियों को चढ़ाने या उतारने के संबंध में:-

(क) किसी निर्दिष्ट स्थान या किसी निर्दिष्ट प्रकृति या वर्ग के स्थान के उपयोग को सशर्त या बिना शर्त प्रतिबंधित कर सकता है, या

(ख) यह अनिवार्य कर सकता है कि किसी नगर निगम, नगर के भीतर या अधिसूचना में निर्दिष्ट अन्य सीमाओं के भीतर किया जाएगा: पालिका अधिसूचित क्षेत्र या छावनी की सीमा केवल कुछ निर्दिष्ट स्टैंडों का ही उपयोग बशर्ते कि कोई भी स्थान जो निजी स्वामित्व में हो उसे उसके स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना अधिसूचित नहीं किया जाएगा।

(2) जहां किसी स्थान को इस नियम के प्रयोजन के लिए यातायात चिह्नों या दोनों द्वारा अधिसूचित या सीमांकित किया गया है, वहां इस बात के बावजूद कि भूमि किसी व्यक्ति के कब्जे में है, वह स्थान इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए अधिनियम के अर्थ में सार्वजनिक स्थान माना जाएगा और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण किसी व्यक्ति या स्थानीय निकाय या राज्य परिवहन उपक्रम के साथ करार कर सकता है या उसे भवन या उसके लिए आवश्यक कार्यों के रखरखाव के प्रयोजन के लिए लाइसेंस दे सकता है, बशर्ते कि करार या लाइसेंस की किसी शर्त के भंग होने पर उसे तत्काल समाप्त कर दिया जाए और अन्यथा नियम बना सकता है या निर्देश दे सकता है:-

(i) स्थान का उपयोग करने वाले सार्वजनिक सेवा वाहन के मालिकों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस निर्धारित करना और ऐसी फीस की प्राप्ति और निपटान के लिए प्रावधान करना;

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(ii) सार्वजनिक सेवा वाहनों या सार्वजनिक सेवा वाहनों के वर्ग को निर्दिष्ट करना जो स्थान का उपयोग करेंगे या जो स्थान का उपयोग नहीं करेंगे;

(iii) किसी व्यक्ति को स्थान का प्रबंधक नियुक्त करना और प्रबंधक की शक्तियों और कर्तव्यों को निर्दिष्ट करना;

(iv) भूमि के स्वामी, या स्थानीय निकाय या राज्य परिवहन उपक्रम, जैसा भी मामला हो, से यह अपेक्षा करना कि वह ऐसे आश्रय, शौचालय और पाखाने बनवाए तथा ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करे जैसा कि नियमों या निर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है और उन्हें उपयोगी स्वच्छ और स्वच्छ स्थिति में बनाए रखे।

(v) भूमि के स्वामी, या स्थानीय निकाय या राज्य परिवहन उपक्रम, जैसा भी मामला हो, से यह अपेक्षा करना कि वह इच्छुक यात्रियों सहित यात्रियों के लिए पीने के पानी की निःशुल्क आपूर्ति की व्यवस्था करे;

(vi) निर्दिष्ट व्यक्तियों या निर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा अन्य द्वारा ऐसे स्थान के उपयोग पर रोक लगाना।

(3) यदि भूमि का स्वामी, स्थानीय निकाय या राज्य परिवहन उपक्रम, जैसा भी मामला हो, इस नियम के तहत बनाए गए या दिए गए किसी नियम या निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, तो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसे स्थान के उपयोग पर रोक लगा सकता है। [

(4) (क) राज्य सरकार, आधिकारिक अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति/संस्था/निकाय को बस स्टैंड के रखरखाव और उन्नयन के लिए एजेंसी घोषित कर सकती है।

(ख) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति/संस्था/निकाय को ऐसे बस स्टैंड का उपयोग करने वाले वाहन मालिकों से शुल्क वसूलने के लिए अधिकृत कर सकती है। शुल्क की दर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।] 4. उपरोक्त तर्क के आधार पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने 10.05.2024 के आदेश को रद्द करने और बस ऑपरेटरों को कानून के अनुसार अधिसूचना जारी होने तक पुराने बस स्टैंड से बस संचालन की अनुमति देने के लिए प्रार्थना की।

6. पक्षों के वकीलों को सुना गया।

7. विद्वान वकील ने इस तथ्य पर भरोसा किया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई अधिसूचना नहीं दी गई है। इस बात की कोई चर्चा नहीं है कि साइनबोर्ड आदि लगाए गए हैं या नहीं। अधिनियम की अनुसूची के अनुसार यातायात संकेत लगाए गए हैं। चूंकि, बस स्टैंड को दो प्रक्रियाओं में से किसी एक का पालन करके एक नए निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी अधिसूचना करके और दूसरी अनुसूची के अनुसार उपयुक्त यातायात संकेत लगाकर। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि दूसरी प्रक्रिया का पालन किया गया है।

8. उपरोक्त के मद्देनजर, बस स्टैंड को स्थानांतरित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि जिम्मेदार अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बस स्टैंड पर सभी सुविधाएं अधिनियम के अनुसार उपलब्ध कराई जाएं।

9. उपर्युक्त के साथ, याचिका का निपटारा किया जाता है।


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Sagar : जनजातीय कार्य विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर संदीप जैन रिश्वत के मामले में सजा : 20 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा था लोकायुक्त पुलिस ने

Sagar : जनजातीय कार्य विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर संदीप जैन रिश्वत के मामले में सजा : 20 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा था लोकायुक्त पुलिस ने 


तीनबत्ती न्यूज : 19 जुलाई ,2024

सागर : विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सागर ने रिश्वत के एक मामले में जनजातीय कार्य विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर संदीप जैन की सजा सुनाई है। लोकायुक्त पुलिस ने संदीप जैन को 20 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा था ।

सजा और अर्थदंड भी लगाया अदालत ने

कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने का नोटिस देकर, कार्यवाही के ऐवज में रिश्वत लेने वाले आरोपी संदीप जैन को विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सागर म.प्र श्री आलोक मिश्रा की अदालत ने दोषी करार देते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की घारा-7 के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं  धारा-16 के आलोक में 20,000/-(बीस हजार रूपये) रूपये अर्थदण्ड तथा भा.द.वि की धारा-384 के अंतर्गत 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया।मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में श्री लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी ने की।


यह है मामला
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 27.12.18 को आवेदक वीरसिंह पुत्र स्व. जवाहर अहिरवार अधीक्षक शासकीय आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास केसली जिला सागर ने अभियुक्त संदीप जैन सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग सागर के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय सागर को सम्बोधित करते हुये एक लिखित शिकायत/आवेदन इस आशय का दिया कि जब से अभियुक्त संदीप जैन सहायक आयुक्त सागर के पद पर पदस्थ हुआ है, तब से वह उससे प्रतिमाह 5,000/-रु. मांग रहा है, उसने अभियुक्त को  पैसे नहीं दिये तो अभियुक्त ने उसे अनुपस्थिति (कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने) का नोटिस दिया और उससे कहा कि 5,000/-रु. नहीं देगा तो कार्यवाही कर देगा। वह अभियुक्त को रिश्वत नहीं देना चाहता है, बल्कि रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है। 




तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, वि.पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय, सागर ने उक्त आवेदन पर अग्रिम कार्यवाही हेतु निरीक्षक संतोष जामरा को अधिकृत किया। आवेदन में वर्णित तथ्यों के सत्यापन हेतु एक डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर दिया गया इसके संचालन का तरीका बताया गया, अभियुक्त से रिश्वत मांग वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु निर्देशित किया तत्पश्चात् आवेदक द्वारा मॉगवार्ता रिकार्ड की गई एवं अन्य तकनीकि कार्यवाहियॉ की गई एवं ट्रैप कार्यवाही आयोजित की गई । नियत दिनॉक को आवेदक द्वारा अभियुक्त को राषि दी गई व आवेदक का इषारा मिलने पर टेªपदल के
लोकायुक्त इंस्पेक्टर सन्तोष जमरा और बी एम द्विवेदी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। 
सदस्य मौके पर पहुॅचे और ट्रेप  दल अभियुक्त के मकान में प्रवेश कर गया और अभियुक्त को चारों ओर से घेर लिया। अभियुक्त को टेªपदल का परिचय देकर अभियुक्त का परिचय प्राप्त करने के उपरांत रिश्वत राशि के बारे में पूछे जाने पर बताया कि उसने आवेदक से कहकर रिश्वत राशि अपने कमरे में रखे पलंग पर रखे अखबार के नीचे रखवा दी है। तत्पश्चात् अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई।विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटनास्थल का नक्षा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा-7 एवं भा.द.वि. की धारा-384 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेष किया।विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायालय-विषेष न्यायाधीष भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सागर श्री आलोक मिश्रा की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपरोक्त सजा से दंडित किया ।

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