Sagar : नए बस स्टेंड से ही होगा बसों का संचालन: हाईकोर्ट से स्टे हटा : निर्धारित रूट से ही चलेंगी बस
▪️नए बस स्टेंड पर होंगी सुविधाएं मुहैया : कलेक्टर दीपक आर्य
तीनबत्ती न्यूज : 19 जुलाई , 2024
सागर : सागर के आरटीओ स्थित नए बस स्टेंड से ही अब बसों का संचालन होगा। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से स्टे हट गया है। बस मालिको की ओर से सटे आया था। कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी अभिषेक तिवारी और एडीपीओ अमित जैन ने मीडिया को आज जानकारी दी।
कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि नए बस स्टेंड का संचालन आज इसी वक्त से कोर्ट के आदेश के मुताबिक शुरू हो गया। निर्धारित मार्गो से बसों का संचालन होगा। नए स्टेंड पर सभी सुविधाओं को मुहैया कराया जा रहा है। एसपी ने बताया कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे है।
उच्च न्यायालय का आदेश ,दोनों नये बस स्टेण्डों से बसों का संचालन होगा प्रारम्भ
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने दोनों नवनिर्मित बस स्टेण्डों पर बसों का संचालन प्रारम्भ करने पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि यहां बस ऑपरेटर्स और यात्रियों की समुचित आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की गई हैं और संचालन प्रारम्भ होने के साथ ही जो भी आवश्यकतायें सामने आ रहीं हैं उन्हें भी समय रहते पूरा करने के लिए समिति गठित की गई है। जो की लगातार दोनों बस स्टैंड की निगरानी करेगी एवं आवश्यकता अनुसार संचालकों एवं यात्रियों के अनुसार कार्य करेगी।
यात्रियों के लिए पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और यात्रियों के लिए खाद्य सामग्री सहजता से उपलब्ध हो इसके लिए केंटीन आदि का निर्माण बस स्टेण्ड भवन में किया गया है। जल्दी ही केंटीन को भी चालू किया जायेगा। इसके साथ ही पुरुष डॉर्मेटरी, महिला डॉर्मेटरी, फैमिली डॉर्मेटरी, फर्स्टएड रूम, स्वच्छ टॉयलेट व्यवस्था उत्तम बैठक व्यवस्था हेतु चेयर्स सहित यात्री प्रतीक्षालय आदि मूलभूत सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं।
नागरिकों की मांग अनुसार न्यू बस स्टेण्ड परिसर के पक्के निर्माण के अलावा शेष क्षेत्रफल पर भी पक्का सीसी फर्स तैयार करने का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया गया है। जिससे पार्किंग स्पेस और अधिक उपलब्ध होगा। यहां से बसों का संचालन प्रारम्भ होने से सागर शहर के यातायात में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी ने कहा कि दोनों बस स्टैंड पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी एवं यहा यात्रियों सहित सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस स्टेशन का निर्माण भी किया गया है और दोनो बस स्टेंड पर पुलिस बल की टीम भी 24 घंटे यहां तैनात रहेगी। उन्होंने बताया कि दोनों बस स्टैंड पर सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से भी 24 घंटे निगरानी की जाएगी।
यह रहा आदेश
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में माननीय न्यायमूर्ति विशाल धगत के समक्ष दिनांक 12 जुलाई, 2024 को रिट याचिका संख्या 16557/2024
विमल सिंह ठाकुर एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य
उपस्थितिः श्री ब्रजेश कुमार दुबे याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता। श्री अंशुमान सिंह प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता और श्री सुबोध कठार राज्य के सरकारी अधिवक्ता ।
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आदेश
याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका दायर की है, जिसमें अनुलग्नक-पी 3 में निहित दिनांक 10.05.2024 के आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की प्रार्थना की गई है।
2. दिनांक 10.05.2024 को कलेक्टर सागर ने एक आदेश पारित कर पुराने बस स्टैण्ड को आरटीओ कार्यालय के पास स्थित नये बस स्टैण्ड क्रमांक 1 एवं 2 में स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया है।
3. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि 10.05.2024 का आदेश अवैध है। नियमों के अनुसार कोई अधिसूचना नहीं थी, इसलिए बस स्टैंड को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 96 और मोटर वाहन नियम 1994 के नियम 204 का हवाला दिया। उक्त नियम को इस प्रकार उद्धृत किया गया है:-नियम 204 स्टैंडों का रखरखाव और प्रबंधनः-
(1) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण राजपत्र में अधिसूचना द्वारा या अधिनियम की अनुसूची के समुचित यातायात चिन्ह लगाकर या दोनों द्वारा, सार्वजनिक सेवा वाहनों या सार्वजनिक सेवा वाहनों की निर्दिष्ट श्रेणी द्वारा यात्रियों को चढ़ाने या उतारने के संबंध में:-
(क) किसी निर्दिष्ट स्थान या किसी निर्दिष्ट प्रकृति या वर्ग के स्थान के उपयोग को सशर्त या बिना शर्त प्रतिबंधित कर सकता है, या
(ख) यह अनिवार्य कर सकता है कि किसी नगर निगम, नगर के भीतर या अधिसूचना में निर्दिष्ट अन्य सीमाओं के भीतर किया जाएगा: पालिका अधिसूचित क्षेत्र या छावनी की सीमा केवल कुछ निर्दिष्ट स्टैंडों का ही उपयोग बशर्ते कि कोई भी स्थान जो निजी स्वामित्व में हो उसे उसके स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना अधिसूचित नहीं किया जाएगा।
(2) जहां किसी स्थान को इस नियम के प्रयोजन के लिए यातायात चिह्नों या दोनों द्वारा अधिसूचित या सीमांकित किया गया है, वहां इस बात के बावजूद कि भूमि किसी व्यक्ति के कब्जे में है, वह स्थान इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए अधिनियम के अर्थ में सार्वजनिक स्थान माना जाएगा और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण किसी व्यक्ति या स्थानीय निकाय या राज्य परिवहन उपक्रम के साथ करार कर सकता है या उसे भवन या उसके लिए आवश्यक कार्यों के रखरखाव के प्रयोजन के लिए लाइसेंस दे सकता है, बशर्ते कि करार या लाइसेंस की किसी शर्त के भंग होने पर उसे तत्काल समाप्त कर दिया जाए और अन्यथा नियम बना सकता है या निर्देश दे सकता है:-
(i) स्थान का उपयोग करने वाले सार्वजनिक सेवा वाहन के मालिकों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस निर्धारित करना और ऐसी फीस की प्राप्ति और निपटान के लिए प्रावधान करना;
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(ii) सार्वजनिक सेवा वाहनों या सार्वजनिक सेवा वाहनों के वर्ग को निर्दिष्ट करना जो स्थान का उपयोग करेंगे या जो स्थान का उपयोग नहीं करेंगे;
(iii) किसी व्यक्ति को स्थान का प्रबंधक नियुक्त करना और प्रबंधक की शक्तियों और कर्तव्यों को निर्दिष्ट करना;
(iv) भूमि के स्वामी, या स्थानीय निकाय या राज्य परिवहन उपक्रम, जैसा भी मामला हो, से यह अपेक्षा करना कि वह ऐसे आश्रय, शौचालय और पाखाने बनवाए तथा ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करे जैसा कि नियमों या निर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है और उन्हें उपयोगी स्वच्छ और स्वच्छ स्थिति में बनाए रखे।
(v) भूमि के स्वामी, या स्थानीय निकाय या राज्य परिवहन उपक्रम, जैसा भी मामला हो, से यह अपेक्षा करना कि वह इच्छुक यात्रियों सहित यात्रियों के लिए पीने के पानी की निःशुल्क आपूर्ति की व्यवस्था करे;
(vi) निर्दिष्ट व्यक्तियों या निर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा अन्य द्वारा ऐसे स्थान के उपयोग पर रोक लगाना।
(3) यदि भूमि का स्वामी, स्थानीय निकाय या राज्य परिवहन उपक्रम, जैसा भी मामला हो, इस नियम के तहत बनाए गए या दिए गए किसी नियम या निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, तो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसे स्थान के उपयोग पर रोक लगा सकता है। [
(4) (क) राज्य सरकार, आधिकारिक अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति/संस्था/निकाय को बस स्टैंड के रखरखाव और उन्नयन के लिए एजेंसी घोषित कर सकती है।
(ख) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति/संस्था/निकाय को ऐसे बस स्टैंड का उपयोग करने वाले वाहन मालिकों से शुल्क वसूलने के लिए अधिकृत कर सकती है। शुल्क की दर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।] 4. उपरोक्त तर्क के आधार पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने 10.05.2024 के आदेश को रद्द करने और बस ऑपरेटरों को कानून के अनुसार अधिसूचना जारी होने तक पुराने बस स्टैंड से बस संचालन की अनुमति देने के लिए प्रार्थना की।
6. पक्षों के वकीलों को सुना गया।
7. विद्वान वकील ने इस तथ्य पर भरोसा किया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई अधिसूचना नहीं दी गई है। इस बात की कोई चर्चा नहीं है कि साइनबोर्ड आदि लगाए गए हैं या नहीं। अधिनियम की अनुसूची के अनुसार यातायात संकेत लगाए गए हैं। चूंकि, बस स्टैंड को दो प्रक्रियाओं में से किसी एक का पालन करके एक नए निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी अधिसूचना करके और दूसरी अनुसूची के अनुसार उपयुक्त यातायात संकेत लगाकर। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि दूसरी प्रक्रिया का पालन किया गया है।
8. उपरोक्त के मद्देनजर, बस स्टैंड को स्थानांतरित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि जिम्मेदार अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बस स्टैंड पर सभी सुविधाएं अधिनियम के अनुसार उपलब्ध कराई जाएं।
9. उपर्युक्त के साथ, याचिका का निपटारा किया जाता है।
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एडिटर: विनोद आर्य
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+91 94244 37885
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