
SAGAR : सौतेली बेटी के हत्यारे को आजीवन कारावास : मारकर फेंका कुएं में, लाश ऊपर आई तो निकालकर खेत में गाढ़ दियातीनबत्ती न्यूज : 29 जून ,2024सागर । सौतेली बेटी की हत्या करने वाले आरोपी मोनू उर्फ भूपेंद्र राजपूत को भा.द.वि की धारा- 302 के तहत आजीवन कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा- 201 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से श्रीमान प्रथम अपर-सत्र न्यायाधीश देवरी जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया। ...