SAGAR : जुआ फड़ पकड़ने में लापरवाह चौकी प्रभारी और पुलिस आरक्षक सस्पेंड
▪️ असली आरोपी की जगह दूसरे को आरोपी बनाने वाले थाना प्रभारी और हवलदार सस्पेंड
तीनबत्ती न्यूज : 01 जून ,2024
सागर। सागर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने दायित्वों में लापरवाही बरतने वालो पर सख्त कार्यवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया है। इनमे एक थाना प्रभारी ,चौकी प्रभारी हवलदार और पुलिस आरक्षक शामिल है।
एसपी अभिषेक तिवारी ने संदिग्ध एवं भृष्ट आचरण करने के एक मामले में बहेरिया थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर एवं प्रधान आरक्षक क्रमांक 650 को निलंबित किया है।इसके साथ ही सानौधा थाना की शाहपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में जुआ फड़ संचालित होने के मामले में एसपी अभिषेक तिवारी ने शाहपुर चौकी प्रभारी और एक आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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जुआ फड़ से वसूलते थे पैसे
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30 मई को थाना सानौधा की पुलिस चौकी शाहपुर के तहत आने वाले ग्राम बासूखेड़ा में जुआ फड़ संचालित होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना पर रहली एसडीओपी ने स्पेशल टीम गठित कर कार्रवाई के लिए रवाना की। टीम ने ग्राम बासूखेड़ा पहुंचकर खेत में दबिश दी। कार्रवाई में 12 जुआरी, 10 बाइक, एक कार समेत 49 हजार 330 रुपए जब्त किए थे ।जआरियों से पूछताछ में सामने आया कि चौकी शाहपुर के घटनास्थल पर पिछले 5 दिनों से जुआ फड़ संचालित हो रहा था। वहीं चौकी में पदस्थ आरक्षक रेवाराम अहिरवार अवैध जुआ फड़ संचालित होने पर अवैध धनराशि प्रतिदिन चार हजार रुपए ले रहा था। उक्त मामले में शाहपुर चौकी प्रभारी कार्यवाहक एएसआई हरिनारायण सौर का आचरण भी संदिग्ध पाया गया। जिस पर रहली एसडीओपी के प्रतिवेदन पर एसपी तिवारी ने कार्रवाई करते हुए शाहपुर चौकी प्रभारी सउनि हरिनारायण सौर और आरक्षक रेवाराम अहिवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। दोनों को रक्षित केंद्र संबद्ध किया गया है। निलंबन के दौरान निलंबित कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबित कर्मचारी रक्षित केंद्र की प्रत्येक गणना व परेड में उपस्थित होंगे और बिना अनुमति के निलंबनमुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
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बहेरिया थाना प्रभारी सस्पेंड
पुलिस के मुताबिक थाना बहेरिया में पंजीबद्ध अप.क. 115/24 धारा 147, 148,149, 294, 452, 323, 324, 506 ताहि के प्रकरण के फरियादी पक्ष से अवैध धनराशि की मांग/प्राप्त करने तथा प्रकरण की विवेचना में तकनीकी साक्ष्य के बावजूद वास्तविक आरोपियो के स्थान पर अन्य सचिन अहिरवार तथा शंकर अहिरवार को आरोपी के रूप में नामित कर गिरफतारी आदि अन्य विधिविरूद्ध तथा संदिग्ध विवेचना कार्यवाहियां करने संबंधी प्रस्तुत एवं प्राप्त शिकायती आवेदन पत्र में गंभीर आक्षेप लेख है।
उपरोक्त परिदृश्य में, निरीक्षक भरतसिंह ठाकुर थाना प्रभारी बहेरिया एवं का.प्र. आर.650 सहयोग थाना बहेरिया द्वारा उक्त प्रकरण में फरियादी पक्ष से अवैध धनराशि प्राप्त करने एवं विधिविरूद्ध तथा संदिग्ध विवेचना कार्यवाही करते हुए तकनीकी साक्ष्य के बावजूद वास्तविक आरोपियो के स्थान पर सचिन अहिरवार तथा शंकर अहिरवार को आरोपी नामित कर संनिष्ठा के विपरीत संदिग्ध एवं भ्रष्ट आचरण करने संबंधी प्रथमदृष्ट्या आक्षेपो के दृष्टिगत निरीक्षक भरतसिंह ठाकुर थाना प्रभारी बहेरिया एवं विवेचक का.प्र.आर.650 सहयोग थाना बहेरिया, को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर रक्षित केंद्र संबद्ध किया जाता है। निलंबित कर्मचारी नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबित कर्मचारी रक्षित केंद्र की प्रत्येक गणना/परेड में उपस्थित होगा एवं बिना अनुमति निलंबन मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।