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लोकसभा चुनाव होंगे 7 चरणों में: एमपी में होंगे चार चरणों में

लोकसभा चुनाव होंगे 7 चरणों में: एमपी में होंगे चार चरणों में



तीनबत्ती न्यूज : 16 मार्च ,2024
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा। 4 जून को काउंटिंग होगी। मध्यप्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल, दूसरे चरण की 26 अप्रैल, तीसरे चरण की 7 मई और चौथे चरण में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। मध्यप्रदेश में इस बार 5 करोड़ 63 लाख 40 हजार 64 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।

7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव, 4 जून को नतीजे
पहला चरण- 19 अप्रैल 
दूसरा चरण- 26 अप्रैल 
तीसरा चरण- 7 मई 
चौथा चरण- 13 मई
पाचवां चरण - 20 मई
छठा चरण- 25 मई
सातवां चरण - 1 जून
एमपी में देखे लोकसभा वार तारीख
MP में चार चरणों में चुनाव का शेड्यूल

पहला चरण - 6 सीट (सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा)

• 20 मार्च - नामांकन शुरू

• 27 मार्च - नामांकन की अंतिम तारीख

• 30 मार्च - नाम वापसी की अंतिम तारीख

• 19 अप्रैल - मतदान

दूसरा चरण - 7 सीट (टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल)

• 28 मार्च - नामांकन शुरू

• 4 अप्रैल - नामांकन की अंतिम तारीख

• 8 अप्रैल - नाम वापसी की अंतिम तारीख

• 26 अप्रैल - मतदान

तीसरा चरण - 8 सीट (मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़)

• 12 अप्रैल - नामांकन शुरू

• 19 अप्रैल - नामांकन की अंतिम तारीख

• 22 अप्रैल - नाम वापसी की अंतिम तारीख

• 7 मई - मतदान

चौथा चरण - 8 सीट (देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा)

• 18 अप्रैल - नामांकन शुरू

• 25 अप्रैल - नामांकन की अंतिम तारीख

• 29 अप्रैल - नाम वापसी की अंतिम तारीख

• 13 मई - मतदान 

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SAGAR : नए कानून का पालन कराने पुलिस अधिकारियों को मिला प्रशिक्षण

SAGAR : नए कानून का पालन कराने पुलिस अधिकारियों को  मिला प्रशिक्षण

तीनबत्ती न्यूज : 15 मार्च ,2024
सागर : भारतीय दण्ड संहिता 1860, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, साक्ष्य अधिनियम 1872 में अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित करने लिये संसद द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 के रूप में नवीन कानून पारित किया है।  जिसे दिनांक 25 दिसंबर .2023 को राष्ट्रपति की सहमति उपरांत राजपत्र में सामान्य जानकारी के लिये प्रकाशित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 23.02.2024 को जारी अधिसूचना अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023  अब 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। 
नए कानून के पालन हेतु प्रशिक्षण

नये कानून को पालन कराये जाने हेतु पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा  संपूर्ण मध्यप्रदेश में प्रशिक्षण आयोजित करने  निर्देश के पालन में आज जोन स्तरीय टी.ओ.टी. प्रशिक्षण पुलिस कन्ट्रोल रूम सागर में पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन सागर  प्रमोद वर्मा, उप पुलिस महानिरीक्षक सागर रेंज सागर सुनील कुमार जैन एवं पुलिस अधीक्षक सागर श्री अभिषेक तिवारी के निर्देशन में आयोजित किया गया।

ये हुए शामिल

सागर जोन अंतर्गत 06 जिलों एवं पुलिस की अन्य 04 इकाईयों से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक के कुल 16 पुलिस अधिकारीगण द्वारा उक्त प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। प्रशिक्षण में उपस्थित हुये पुलिस अधिकारीगण श्रीमती वंदना चैहान पुलिस अधीक्षक अजाक सागर, जिला सागर से श्री लोकेश सिन्हा अति. पुलिस अधीक्षक, श्रीमती शिखा सोनी एसडीओपी बंडा, श्री योगेन्द्र सिंह एसडीओपी राहतगढ़, श्री शशिकांत सैरयाम एसडीओपी देवरी, श्रीमती शिखा भलावी परि. उपुअ सागर, जिला दमोह से श्री संदीप मिश्रा अति. पुलिस अधीक्षक, श्री नीतेश पटेल एसडीओपी हटा, जिला टीकमगढ़ से श्री सीताराम अति. पुलिस अधीक्षक, श्री दिलीप पाण्डेय उप पुलिस अधीक्षक अजाक, जिला पन्ना से श्री राजेन्द्र मोहन दुबे उप पुलिस अधीक्षक अजाक, श्री ग्लेडविन एडवर्ड कार एसडीओपी गुन्नौर, श्री सलिल शर्मा एसडीओपी खजुराहो जिला छतरपुर, श्री हिमांशु चैबे उप पुलिस अधीक्षक जे.एन.पी.ए. सागर, श्री एस.एल.सिसोदिया उप पुलिस अधीक्षक पी.टी.एस. सागर, डॉ0 रितु उपाध्याय 10वीं वाहिनी विसबल सागर प्रशिक्षण में डॉ0 मनविंदर सिंह पहावा एच.ओ.डी., लॉ डिपार्टमेंट, डॉ0. हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय सागर, डॉ0. विकास अग्रवाल असि. प्रोफेसर डॉ0. हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय सागर, एम.आर.खान डी.पी.ओ. जे.एन.पी.ए. सागर, कपिल साहू ए.डी.पी.ओ. जे.एन.पी.ए. सागर, कपिल व्यास, ए.डी.पी.ओ. जे.एन.पी.ए. सागर, कुलदीप रावत ए.डी.पी.ओ. पी.टी.एस. सागर, दिनेश चंदेल ए.डी.पी.ओ. सागर, अमित जैन ए.डी.पी.ओ. सागर, श्याम नेमा ए.डी.पी.ओ. सागर व्याख्ताओं द्वारा नये कानून अंतर्गत अपराधों से संबंधित प्रावधानों के समेकित और संशोधित इत्यादि के संबंध में उक्त प्रशिक्षण में व्याख्यान दिये गये। प्रशिक्षण आयोजित कराने में डीआईजी ऑफिस, जे.एन.पी.ए. सागर, पुलिस लाईन एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम सागर में पदस्थ पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहा।

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SAGAR: नवागत नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने किया पदभार ग्रहण : निगमायुक्त चंद्र शेखर शुक्ला बने कलेक्टर

SAGAR: नवागत नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने किया पदभार ग्रहण : निगमायुक्त चंद्र शेखर शुक्ला बने कलेक्टर 


तीनबत्ती न्यूज : 15 मार्च,2024
सागर:  नवागत नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री ने  नगर निगम आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। पूर्व निगमायुक्त चंद्र शेखर शुक्ला का सिंगरौली कलेक्टर के रूप में तबादला हो गया है। 
नवागत कमिश्नर ने  समस्त विभागीय  अधिकारियों से परिचय प्राप्त करते हुए विभाग द्वारा संचालित कार्यों की जानकारी ली तथा समस्त विभाग अधिकारियों/ कर्मचारियों को जनहित के कार्यों और शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तत्परता से करने और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जन सहभागिता के माध्यम से कार्य करने के निर्देश दिए ।नवागत आयुक्त श्री राजकुमार  खत्री का निगम अधिकारियों ने पुष्पगुछ भेंटकर स्वागत किया ।
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उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व श्री राजकुमार खत्री भिंड में अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे  । जिन्हें शासन  द्वारा आयुक्त नगर निगम सागर के साथ मुख्य कार्यपालिका अधिकारी स्मार्ट सिटी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।


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उपभोक्ता टोल फ्री नंबर पर घर बैठे कर सकेंगे शिकायत :मंत्री गोविंद राजपूत▪️विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में खाद्य मंत्री की बड़ी घोषणा▪️सागर के अधिवक्ता संतोष सोनी को मिला पुरस्कार

उपभोक्ता टोल फ्री नंबर पर घर बैठे कर सकेंगे शिकायत :मंत्री  गोविंद राजपूत

▪️विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में खाद्य मंत्री की बड़ी घोषणा

▪️सागर के अधिवक्ता संतोष सोनी को मिला पुरस्कार



तीनबत्ती न्यूज : 15 मार्च ,2024
भोपाल
:  खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये राज्य स्तर पर एक टोल फ्री नंबर जारी किया जायेगा। इस नंबर पर उपभोक्ता घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इनकी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी। मंत्री श्री राजपूत विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आज भोपाल में आयोजित  कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।


मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 में उपभोक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों के तहत उपभोक्ता समुचित कार्यवाही कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को वस्तु या सेवा के चयन सूचना, सुरक्षा एवं सुनवाई का अधिकार है। उपभोक्ता अनुचित व्यापार व्यवहारों पर उचित समाधान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता ’राइट टू रिपेयर’ अधिकार का भी पूरा उपयोग करें। किसी भी स्थिति में ठगे जाने से बचें।


अलीराजपुर, आगर-मालवा, अलीराजपुर, सिंगरौली तथा निवाड़ी में खुलेंगे जिला उपभोक्ता आयोग :

मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि प्रदेश के 48 जिला मुख्यालयों में उपभोक्ता आयोग गठित हैं। जल्द ही अलीराजपुर, सिंगरौली, आगर-मालवा तथा निवाड़ी जिले में भी उपभोक्ता आयोग का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फरवरी 2024 तक राज्य आयोग में 63 हजार 886 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें से 56 हजार 738 का निराकरण किया जा चुका है। इसी तरह सभी जिला उपभोक्ता आयोगों में 3 लाख 20 हजार 861 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें से 2 लाख 90 हजार 333 का निराकरण किया जा चुका है। आयोग द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायत पर समय-सीमा में कार्यवाही की जा रही है। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि कहीं यदि हम ठगे जाते हैं, तो अपनी शिकायत जरूर दर्ज कराएँ। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की सार्थकता तभी होगी, जब हम सभी अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे।



मंत्री श्री राजपूत ने किया घी की शुद्धता का परीक्षण :

मंत्री श्री राजपूत ने इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने स्वयं घी और धनिया की शुद्धता का परीक्षण किया। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि बाजार में विभिन्न उत्पादों की शुद्धता का परीक्षण नियमित रूप से होना चाहिए। 
विभिन्न श्रेणी के बांटे पुरस्कार,सागर के संतोष सोनी को मिला पुरस्कार



मंत्री श्री राजपूत ने राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण पुरस्कार श्रेणी में अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन कटनी को एक लाख 11 हजार का प्रथम और सागर के एडवोकेट संतोष कुमार सोनी को 51 हजार रूपये का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया। राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में कु. आयुषि श्रीवास्तव को प्रथम, कु. अवनी बैरागी को द्वितीय, गायत्री अहिरवार को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया। पोस्टर प्रतियोगिता में कु. देवी लोधी को प्रथम, कु. सोनाली वर्मा को द्वितीय और कु. अनुपमा काकोडिया को तृतीय पुरस्कार मिला। विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में भारतीय खाद्य निगम की प्रदर्शनी को प्रथम, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन को द्वितीय और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की प्रदर्शनी को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम में “जागो-ग्राहक-जागो“ नाटिका का मंचन भी किया गया।




          संतोष सोनी
आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति रवीन्द्र सिंह ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण लोकेश जाटव, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम पीएन यादव सहित अधिकारी एवं उपभोक्ता उपस्थित थे।


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SAGAR : नगर निगम सागर के डिप्टी कमिश्नर लिखी सरकारी गाड़ी से 1 लाख 30 हजार की अवेध शराब पकड़ी

SAGAR : नगर निगम सागर के डिप्टी कमिश्नर की सरकारी गाड़ी से  1 लाख 30 हजार की अवेध शराब पकडी 

तीनबत्ती न्यूज : 15 मार्च,2024
 सागर  :  सागर जिले की देवरी पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी से एक लाख 30 हजार रुपये की अवेध शराब जब्त की है।  जिस बोलेरो  गाड़ी से शराब पकड़ी गई उस पर  नगर निगम सागर सहायक आयुक्त लिखा हुआ है। उस पर मध्यप्रदेश शासन भी लिखा है। 

पुलिस के मुताबिक पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुये अवैध रुप से शराब बैचने वाले एंव परिवहन करने वालों पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है । जिसके तारतम्य में थाना देवरी पुलिस ने आज शुक्रवार को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सागर तरफ से एक सफेद रंग की बुलेरा कार क. MP15TA0748 में अवैध शराब लेकर देवरी तरफ आ रही है। 




 अनुविभागीय अधिकारी पोपिस देवरी शशिकांत सरयाम के निर्देशन में थाना प्रभारी देवरी निरी. रोहित डोंगरे एंव उनि. निशांत भगत, सउनि. सत्येन्द्र सिंह, आर. मनीष तिवारी, आर. आशीष, आर. लवकुश के साथ गोपालपुरा सागर रोड पर पंहुचकर सागर तरफ से आने वाले वाहनों के लिये नाका बंदी किया।  सागर तरफ से एक सफेद रंग की बुलेरा कार आती दिखाई दी जो पुलिस को देखकर वाहन चालक के द्वारा गाडी को वापिस लौटाने का प्रयास किया गया। जो उक्त वाहन को घेराबंदी कर पकडा गया और गाडी का नम्बर देखा गया जो बुलेरा कार क. MP15TA0748 और वाहन को रोका और उसमें बैठे व्यक्तियों से नाम पता पूछां जिन्होने अपना नाम अभय पिता रामराजा लोधी नि. चितौरा थाना सुरखी एंव दीपेन्द्र उर्फ अभिषेक पिता सीताराम यादव नि. पथरिया जाट थाना सिविल लाईन सागर का होना बताया।  गाडी को चैक किया गया जो गाडी के अंदर वाली सीट में कुछ सामान रखा और लाल रंग के कपडे से ढका था जिसको चैक किया तो गाडी में 29 पेटियां मिली जिनको चैक किया तो उसमें लाल मशाला शराब कीमती करीबन 1,30,500 रुपये को जप्त किया गया। थाना प्रभारी रोहित डोंगरे ने बताया कि जिस वाहन से शराब पकड़ी है उस पर नगर निगम सागर लिखा है। यह गाड़ी निगम में लगी है ? इसकी जांच कराई जा रही है। 
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी देवरी निरी. रोहित डोंगरें, उनि. निशांत भगत, सउनि. सत्येन्द्र सिंह, आर. मनीष तिवारी, आर. आशीष, आर. लवकुश का सराहनीय कार्य रहा है।


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SAGAR : हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास : डीजे तेज बजाने पर रोकने पर हुआ था विवाद

SAGAR : हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास : डीजे तेज बजाने पर रोकने पर हुआ था विवाद




तीनबत्ती न्यूज : 15 मार्च ,2024
सागर । लात-घूसों एवं लाठी से मारपीट कर हत्या कारित करने वाले आरोपीगण राहुल, सूरज एवं छोटू उर्फ टीकाराम  को द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश श्री षिवबालक साहू जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये प्रत्येक आरोपी को भा.द.वि. की धारा-302/34 के तहत आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रूपये तथा 307/34 के तहत 07-07 वर्ष का कारावास एवं पॉच-पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड  की सजा से दंडित किया है। षेष आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया गया ।मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सौरभ डिम्हा ने की ।

डीजे बजाने पर रोका था 
जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी श्री सौरभ डिम्हा ने बताया कि नालसी सूचनाकर्ता विक्की उर्फ विकम ने इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि  आज दिनांक 13 अगस्त 2021 को उसके पड़ौस में छोटू अहिरवार का जन्मदिन था तो बहुत तेज बाजे एवं डीण्जेण् बज रहा था तो उसके पापा बलराम ने बाजे एवं डीण्जेण् बंद कराने के लिए 100 नंबर लगाया और शिकायत की तो मौके पर 100 नंबर गाड़ी आई और उसने बाजे एवं डीण्जेण् बंद करवाया एवं समझाया तो वे लोग मान गए। 100 नंबर वाले वहां से चले गए तो इसी बुराई पर से छोटू अहिरवारए राहुल अहिरवार आकर गाली गुफ्‌तार करने लगे तो उसके चाचा बाबू अहिरवार ने उन्हें गालियां देने से मना किया तो उसके चाचा बाबूलाल को रमेश अहिरवार ने पकड लिया और लात घूसों से मारपीट करने लगे तो वह चाचा को बचाने गया तो उसे राहुल अहिरवार ने लाठी मारी जो सिर में माथे पर लगी तथा सूरज अहिरवार भी लाठी लेकर आया एवं उसे मारी जो बांये हाथ की मुजा में लगी तथा उसके पापा बलराम अहिरवार बीचबचाव करने आए तो उन्हें जान से मारने के उद्देश्य से राहुल अहिरवार ने उन्हें लाठी मारी जिससे सिर फट गया और वे वहीं पर गिर पड़े तथा सूरज अहिरवार एवं बाद में छोटू अहिरवार आकर उन्हें लाठियों से मारपीट करने लगे। उसके पापा बेहोश हो गए फिर उसके छोटे चाचा राजा अहिरवार उन लोगों को बचाने आए तो उन्हें राजकुमार ने आकर लाठी से मारपीट की तथा उसका छोटा भाई उमेश अहिरवार भी बीचबचाव करने आया तो राजकुमार एवं प्रहलाद अहिरवार ने आकर लाठियों से मारपीट की। फिर वे लोग अपने पापा बलराम अहिरवार को ऑटो में लेकर इलाज कराने आए तो तिली अस्पताल सागर में डॉक्टर ने उन्हें खत्म होना बताया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-मोतीनगर द्वारा भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 307, 302, 34 का अपराध आरोपीगण के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश , श्री षिवबालक साहू जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।
    
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