SAGAR: चुनाव ड्यूटी पर नशे की हालत में मिला सब इंजीनियर निलंबित
पंचायत नियमित न खुलने की षिकायत परकलेक्टर ने किया सचिव को किया निलंबित
विधानसभा क्षेत्र 40- नरयावली के अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर के प्रतिवेदन पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने ग्राम पंचायत साईखेडा की सचिव श्रीमती द्रोपती अहिरवार को तत्काल प्रभाब से निलंबित किया गया है। ग्राम पंचायत में काफी आपसी विवाद होने से पंचायत के काम काज प्रभावित होने तथा पंचायत नियमित न खुलने के कारण ग्रामवासियों के द्वारा शिकायत हुई थी। जिसके अनुसार श्रीमती द्रोपती अहिरवार विगत 02 माह से अपने कार्य स्थल ग्राम पंचायत साईखेडा से अनुपस्थित रही है। श्रीमती अहिरवार का उक्त कृत्य शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए बनाये गये आचार संहिता के विपरीत पाया गया। उनके द्वारा आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन भी है, जिसके अनुसार श्रीमती अहिरवार प्रथम दृष्टया दोषी पाई गई है।
म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 एवं म. प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्तें) नियम 2011 के नियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्रीमती अहिरवार का मुख्यालय जनपद पंचायत, सागर किया गया है।
▪️ग्राम पंचायत नही खुलने पर सचिव निलंबित
तीनबत्ती न्यूज: 10 नवंबर,2023
सागर,: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने कार्यपालन यंत्री जल संसाधन कार्यालय के उपयंत्री श्री डी. के. खटोल को डयूटी के दौरान मद्यपान की हालत में पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उपयंत्री डी.के. खटोल निर्वाचन के अंतर्गत कमीशनिंग कार्य हेतु शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में ड्यूटी लगाई गई थी। उपयंत्री श्री खटोल ड्यूटी के दौरान मद्यपान की हालत में पाये गये। मशीनों का कनेक्शन कर पाने में असमर्थ पाये जाने से निर्वाचन कार्य बाधित हुआ है। जो कि म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3, 25 के अन्तर्गत तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत कदाचार की श्रेणी मे आता है वे प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गये हैं।
श्री खटोल को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों एवं म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं श्री खटोल का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर निर्धारित किया जाता है।
शोकसभा में मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ बोलने पर कांग्रेस नेता को खदेड़ा परिजनों ने ▪️देखे :वीडियो
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श्री खटोल को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों एवं म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं श्री खटोल का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर निर्धारित किया जाता है।
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पंचायत नियमित न खुलने की षिकायत परकलेक्टर ने किया सचिव को किया निलंबित
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म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 एवं म. प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्तें) नियम 2011 के नियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्रीमती अहिरवार का मुख्यालय जनपद पंचायत, सागर किया गया है।