SAGAR: विधानसभा चुनाव : 21 अक्टूबर से भरे जाएंगे नाम निर्देशन पत्र ,तैयारिया पूरी
तीनबत्ती न्यूज : 20 अक्टूबर,2023
सागर : विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शनिवार 21 अक्टूबर से प्रारंभ होगी । सागर कलेक्टर कार्यालय सहित समस्त अनु विभागीय अधिकारी कार्यालय को रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय बनाया गया है, जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रातः 11ः00 बजे से दोपहर 3ः00 बजे तक नाम निर्देशन- पत्र जमा करने की कार्रवाई प्रारंभ होगी ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई है, जिसमें आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत पालन कराते हुए नाम निर्देशन पत्र जमा करायें जाएंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (एसडीएम) को रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है। जहां नाम निर्देशन पत्र जमा होंगे।
उन्होंने बताया कि 35 - बीना अनुसूचित जाति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बीना एसडीएम कार्यालय, 36- खुरई विधानसभा क्षेत्र के नाम निर्देशन पत्र खुरई एसडीएम कार्यालय में, 37 - सुरखी के नाम निर्देशन पत्र एसडीएम कार्यालय राहतगढ़, 38- देवरी विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय देवरी ,39 - रहली विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय रहली, 40- नरयावली अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय सागर, 41- सागर विधानसभा क्षेत्र के लिए कलेक्टर कार्यालय के भूतल पर बनाए गए रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के समक्ष नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। 42- बंडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एसडीएम कार्यालय बंडा में नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार नाम निर्देशन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलेगी ,जिसमें 22 अक्टूबर 24 अक्टूबर 28 अक्टूबर एवं 29 अक्टूबर को अवकाश होने के कारण नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं होंगे। आवेदन पत्रों की सवींक्षा 31 अक्टूबर को की जाएगी ,जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 2 नवंबर होगी।
▪️आनालाइन नामांकन भर सकेंगे नामांकन पत्र सुविधा ऐप से
▪️सोशल मीडिया मॉनीटरिंग रूम स्थापित
तीनबत्ती न्यूज : 20 अक्टूबर,2023
सागर : विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शनिवार 21 अक्टूबर से प्रारंभ होगी । सागर कलेक्टर कार्यालय सहित समस्त अनु विभागीय अधिकारी कार्यालय को रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय बनाया गया है, जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रातः 11ः00 बजे से दोपहर 3ः00 बजे तक नाम निर्देशन- पत्र जमा करने की कार्रवाई प्रारंभ होगी ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई है, जिसमें आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत पालन कराते हुए नाम निर्देशन पत्र जमा करायें जाएंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (एसडीएम) को रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है। जहां नाम निर्देशन पत्र जमा होंगे।
उन्होंने बताया कि 35 - बीना अनुसूचित जाति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बीना एसडीएम कार्यालय, 36- खुरई विधानसभा क्षेत्र के नाम निर्देशन पत्र खुरई एसडीएम कार्यालय में, 37 - सुरखी के नाम निर्देशन पत्र एसडीएम कार्यालय राहतगढ़, 38- देवरी विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय देवरी ,39 - रहली विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय रहली, 40- नरयावली अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय सागर, 41- सागर विधानसभा क्षेत्र के लिए कलेक्टर कार्यालय के भूतल पर बनाए गए रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के समक्ष नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। 42- बंडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एसडीएम कार्यालय बंडा में नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार नाम निर्देशन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलेगी ,जिसमें 22 अक्टूबर 24 अक्टूबर 28 अक्टूबर एवं 29 अक्टूबर को अवकाश होने के कारण नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं होंगे। आवेदन पत्रों की सवींक्षा 31 अक्टूबर को की जाएगी ,जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 2 नवंबर होगी।
बल्क एसएमएस और वॉयस मैसेज का भी कराना होगा प्रमाणन
भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों द्वारा मोबाइल पर भेजे जाने वाले एसएमएस और वॉयस मैसेज का भी जारी करने के पूर्व मीडिया प्रमाणन एवं मीडिया निगरानी समिति से प्रमाणन कराना अनिवार्य किया है।
आयोग ने कहा है कि यह जरूरी है कि बल्क एसएमएस एवं वॉयस मैसेज की भी मॉनीटरिंग की जाये ताकि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान इस सुविधा का दुरूपयोग न हो सके तथा निर्वाचन नियमों एवं आदर्श आचार संहिता का किसी तरह से उल्लंघन न हो । आयोग ने बल्क एसएमएस को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही एक हिस्सा मानते हुए कहा है कि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भेजे जाने वाले सभी तरह के बल्क एसएमएस एवं वॉयस मैसेज भेजने पर किया गया खर्च राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय लेखे में शामिल करना होगा। आयोग ने कहा सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कम्पनियों को भी इन निर्देशों का पालन करना होगा
आयोग ने कहा है कि यह जरूरी है कि बल्क एसएमएस एवं वॉयस मैसेज की भी मॉनीटरिंग की जाये ताकि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान इस सुविधा का दुरूपयोग न हो सके तथा निर्वाचन नियमों एवं आदर्श आचार संहिता का किसी तरह से उल्लंघन न हो । आयोग ने बल्क एसएमएस को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही एक हिस्सा मानते हुए कहा है कि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भेजे जाने वाले सभी तरह के बल्क एसएमएस एवं वॉयस मैसेज भेजने पर किया गया खर्च राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय लेखे में शामिल करना होगा। आयोग ने कहा सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कम्पनियों को भी इन निर्देशों का पालन करना होगा
अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेंज
निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और इसी दिन से नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति का कार्य शुरू हो जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने बताया कि सागर एवं नरयावली विधानसभा क्षेत्र के नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय पर संबंधित विधानसभा के रिटर्निंग आफीसर द्वारा प्राप्त किए जाएंगे।
निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के साथ जो दस्तावेंज प्रस्तुत करने होंगें, उनमें सूची अनुसार नाम निर्देशन पत्र (2ख) मान्यता दल की ओर से एक प्रस्तावक तथा निर्दलीय की स्थिति में दस प्रस्तावक होना अनिवार्य है। शपथ पत्र प्रारूप 26, जमानत राशि सामान्य एवं अन्य अभ्यर्थी के लिए दस हजार, अनुसूचित एवं जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियांं को निक्षेप राशि पांच हजार रूपए देय होगी। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो संलग्न करना होगा।
अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के साथ 12 फोटोग्राफ (साइज 2 बाई 2.5 सेन्टीमीटर) तथा अभ्यर्थी का घोषणा पत्र, निर्वाचक नामावाली की प्रमाणित प्रति अभ्यर्थी तथा प्रस्तावक यदि भिन्न विधानसभा के है तो देना अनिवार्य होगा। बैंक पासबुक की छायाप्रति, विवरण हेतु फार्म तथा यदि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त दल का है तो फार्म ए तथा बी संलग्न करना होंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने बताया कि सागर एवं नरयावली विधानसभा क्षेत्र के नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय पर संबंधित विधानसभा के रिटर्निंग आफीसर द्वारा प्राप्त किए जाएंगे।
निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के साथ जो दस्तावेंज प्रस्तुत करने होंगें, उनमें सूची अनुसार नाम निर्देशन पत्र (2ख) मान्यता दल की ओर से एक प्रस्तावक तथा निर्दलीय की स्थिति में दस प्रस्तावक होना अनिवार्य है। शपथ पत्र प्रारूप 26, जमानत राशि सामान्य एवं अन्य अभ्यर्थी के लिए दस हजार, अनुसूचित एवं जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियांं को निक्षेप राशि पांच हजार रूपए देय होगी। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो संलग्न करना होगा।
अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के साथ 12 फोटोग्राफ (साइज 2 बाई 2.5 सेन्टीमीटर) तथा अभ्यर्थी का घोषणा पत्र, निर्वाचक नामावाली की प्रमाणित प्रति अभ्यर्थी तथा प्रस्तावक यदि भिन्न विधानसभा के है तो देना अनिवार्य होगा। बैंक पासबुक की छायाप्रति, विवरण हेतु फार्म तथा यदि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त दल का है तो फार्म ए तथा बी संलग्न करना होंगे।
सोशल मीडिया मॉनीटरिंग रूम स्थापित
विधानसभा निर्वाचन के मद्देजर जिला स्तरीय सोशल मीडिया मॉनीटरिंग रूम कलेक्ट्रेट में स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, ट्वीटर, हाइक आदि पर लाइक, शेयर एवं फारवर्ड किये जाने वाले संदेशों, वीडियो आदि की मॉनीटरिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए विधानसभावार निगरानी की जा रही है।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीव्ही केबल, रेडियो, सिनेमाहाल, ऑडियो, वीडियो प्रदर्शन, बल्क एसएमएस, वॉयस मैसेज आदि प्रसारित करने के पूर्व जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग समिति के द्वारा पूर्व प्रमाणन किया जाना अनिवार्य है। पूर्व प्रमाणन के उपरांत ही ऐसे राजनीतिक विज्ञापन का प्रसारण किया जा सकेगा।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीव्ही केबल, रेडियो, सिनेमाहाल, ऑडियो, वीडियो प्रदर्शन, बल्क एसएमएस, वॉयस मैसेज आदि प्रसारित करने के पूर्व जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग समिति के द्वारा पूर्व प्रमाणन किया जाना अनिवार्य है। पूर्व प्रमाणन के उपरांत ही ऐसे राजनीतिक विज्ञापन का प्रसारण किया जा सकेगा।
सुविधा एप से उम्मीदवार भर सकेंगे ऑनलाइन नामांकन
21 अक्टूबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निग अधिकारियों को 21 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली नामांकन प्रक्रिया के बारे विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी ऑफलाइन रिटर्निग अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या सुविधा एप के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकता है। निक्षेप (जमानत) राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है।
श्री राजन ने बताया कि नामांकन फॉर्म के साथ अभ्यर्थी को फॉर्म 2 बी नामांकन फार्म, फॉर्म 26, शपथ पत्र व बैंक खाते की जानकारी सहित अन्य सभी जरूरी दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। नामांकन भरने की अंतिम तिथि आगामी 30 अक्टूबर है और किसी भी अभ्यर्थी को उसके आपराधिक रिकॉर्ड के प्रकाशन के लिये प्रारूप सी-1 एवं सी-4 देना होगा तथा उनके जिले के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदान केंद्र में 1 हजार 550 से अधिक मतदाता दर्ज है तो वहाँ उसी परिसर में या उसके समीप ही सहायक मतदान केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराएं। साथ ही मतगणना केंद्र के प्रस्ताव भी शीघ्रता से दे। अभियान चलाकर शस्त्र जमा कराए। आदर्श चुनाव आचरण संहिता का सख्ती से पालन कराएं। अवैध धन, जेवरात, अवैध शराब का परिवहन, आपराधिक तत्वों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें।
श्री राजन ने कहा कि सीमावर्ती जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष ध्यान दे और अवैध धन सम्पत्ति, जेवरात, मादक पदार्थ की जब्ती की कार्रवाई करें। इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी कराएं। श्री राजन ने कहा की सभी जिला निर्वाचन अधिकारी उनके जिले में चिन्हित नाकों और चौकियों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाकर निगरानी रखें। मतदान प्रतिशत बढ़ाने जागरूकता कार्यक्रमों में गति लाएं। आगामी 21 अक्टूबर से प्रेक्षक जिलों में पहुंचेंगे।
21 अक्टूबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निग अधिकारियों को 21 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली नामांकन प्रक्रिया के बारे विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी ऑफलाइन रिटर्निग अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या सुविधा एप के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकता है। निक्षेप (जमानत) राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है।
श्री राजन ने बताया कि नामांकन फॉर्म के साथ अभ्यर्थी को फॉर्म 2 बी नामांकन फार्म, फॉर्म 26, शपथ पत्र व बैंक खाते की जानकारी सहित अन्य सभी जरूरी दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। नामांकन भरने की अंतिम तिथि आगामी 30 अक्टूबर है और किसी भी अभ्यर्थी को उसके आपराधिक रिकॉर्ड के प्रकाशन के लिये प्रारूप सी-1 एवं सी-4 देना होगा तथा उनके जिले के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदान केंद्र में 1 हजार 550 से अधिक मतदाता दर्ज है तो वहाँ उसी परिसर में या उसके समीप ही सहायक मतदान केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराएं। साथ ही मतगणना केंद्र के प्रस्ताव भी शीघ्रता से दे। अभियान चलाकर शस्त्र जमा कराए। आदर्श चुनाव आचरण संहिता का सख्ती से पालन कराएं। अवैध धन, जेवरात, अवैध शराब का परिवहन, आपराधिक तत्वों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें।
श्री राजन ने कहा कि सीमावर्ती जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष ध्यान दे और अवैध धन सम्पत्ति, जेवरात, मादक पदार्थ की जब्ती की कार्रवाई करें। इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी कराएं। श्री राजन ने कहा की सभी जिला निर्वाचन अधिकारी उनके जिले में चिन्हित नाकों और चौकियों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाकर निगरानी रखें। मतदान प्रतिशत बढ़ाने जागरूकता कार्यक्रमों में गति लाएं। आगामी 21 अक्टूबर से प्रेक्षक जिलों में पहुंचेंगे।