SAGAR: सागर जिले की आठ सीटो पर 17 लाख 82 हजार मतदाता करेंगे मतदान
▪️आचार संहिता का पालन कराने प्रशासन उतरा मैदान में:होर्डिंग पोस्टर हटवाए
तीनबत्ती न्यूज:09 अक्टूबर,2023
सागर. चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव-2023 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सागर जिले की आठ विधानसभा सीटों सागर, रहली, देवरी, नरयावली, सुरखी, बीना, खुरई और बंडा में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होकर परिणाम घोषित होंगे। सोमवार को विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी अभिषेक तिवारी ने आज मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। प्रशासन इसका पालन कराने पूरी तरह से तैयार है। सरकारी और निजी संस्थानों आदि पर लगे होर्डिंग बैनर आदि हटाने की कार्यवाय शुरू हो गई है। जन सुनवाई स्थगित रहेगी। इसी के साथ लाडली आवास योजना के आवेदन बंद कर दिए गए है।
ये रहेगी चुनाव प्रक्रिया
▪️21 अक्टूबर शनिवार से नामांकन जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
▪️30 अक्टूबर सोमवार तक नामांकन जमा कर सकेंगे।
▪️31 अक्टूबर मंगलवार को नामांकनों
की जांच होगी। -
▪️2 नवंबर गुरुवार तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे।
▪️ 17 नवंबर शुक्रवार को जिले की 8 विस सीटों पर मतदान होगा।
▪️3 दिसंबर रविवार को मतगणना और परिणाम घोषित होंगे।
जिले में मतदाता
सागर की 8 सीटों पर 17.82 लाख मतदाता डालेंगे वोट सागर जिले में कुल 17 लाख 82 हजार 861 वोटर हैं जो मतदान करेंगे। इसमें पुरुष मतदाता 9 लाख 37 हजार 823 हैं। वहीं महिला वोटर 8 लाख 45 हजार 7 हैं। इसके अलावा थर्ड जेंडर 31 मतदाता है। जिसमें थर्ड जेंडर वोटर सबसे ज्यादा सागर में 12 हैं। जिले की बंडा विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदाता 2 लाख 48 हजार 200 हैं। वहीं सबसे कम मतदाता बीना विधानसभा में 1 लाख 90 हजार 765 हैं।
कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक ने आचार संहिता के तत्काल पश्चात अपने
समकक्ष कराई संपत्ति विरूपण की कार्रवाईविधानसभा निर्वाचन की आचार संहिता लागू होते ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी ने संपत्ति विरूपण की कार्रवाई अपने समकक्ष करने के लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर पहुंचे। जहां उन्होंने संपत्ति विरूपण दल के द्वारा कार्रवाई कराई ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 की आचार संहिता लागू होने के पश्चात भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि आचार संहिता के लागू होते ही निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत 24 घंटे में शासकीय संपत्ति पर राजनीतिक दलों एवं अन्य के पोस्टर बैनर एवं दीवार लेखन को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार वाहनों पर अलग से लगाएं गए हूटर, लाइट, नेम प्लेट को हटाने की कार्रवाई की जा रही है ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी ने समस्त जिलेवासियों से अपील की कि वह निर्वाचन आयोग की आचार संहिता का पालन करें और इसका पालन करने के लिए जो दल कार्य कर रहा है उसका सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सभी संपत्ति विरूपण कार्य करने के लिए सहयोग प्रदान करें। उन्होंने समस्त जिलेवासियों से अपील की कि कोई भी व्यक्ति अपने वाहनों पर वास्तविक वाहनों के अनुसार ही वाहन का संचालन करें। इसके अतिरिक्त यदि कोई चीज अतिरिक्त गाड़ी में लगी पाई जाती है तो तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने समस्त संबंधितों से अपील की है कि कोई भी प्रकार की कार्रवाई के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों की अनुमति लेकर ही कार्यवाही करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण
विधान सभा चुनाव के घोषित होने के बाद आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने, संपत्ति विरूपण हटवाने संबंधी कार्यवाही जिले में तेजी से शुरू कर दी गई हैं। आचार संहिता के मद्देनजर कस्बों ,शहरों में संपत्ति विरूपण संबंधी कार्यवाही करते हुए बैनर पोस्टर, हटवाने के आदेश जारी किए गए है। साथ ही आज जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर श्री लोकेश सिन्हा ने शहर, कस्बों में सड़क पर पैदल चलकर निरीक्षण करते हुए निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करवाने के निर्देश दिए है। साथ ही संपत्ति विरूपण हटवाने संबंधी कार्यवाही करवाई गई।
हूटर के उपयोग पर निर्देश
हूटर, सायरन व लाल-पीली बत्ती का अनाधिकृत उपयोग एंव विधि विरुद्ध वाहनों में अंकित पदनाम और अमानक नंबर प्लेट पर कार्रवाई की जा रही है। मध्यप्रदेश में विधान सभा चुनाव निष्पक्ष, भयमुक्त एंव पारदर्शीपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके, इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए है। चुनाव आयोग के मंशानुसार शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी करते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशों का तत्काल से ही पालन सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है । जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, उनमें -
वाहनों में लाल-पीली बत्ती का अनाधिकृत उपयोग करते पाए जाने पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 108 के अंतर्गत कार्यवाई की जाएगी। वाहनों में हूटर या सायरन का उपयोग करते पाये जाने पर म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियम 185 के उपनियम (4) के अंतर्गत कार्यवाई की जाएगी। वाहनों के आगे - पीछे केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के अनुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगा हुआ होना अनिवार्य है। वाहनों के नंबर प्लेट, कांच या अन्य स्थान पर पदनाम अथवा चुनाव चिन्ह अंकित करवाना नियम विरुद्ध है। वाहनों के कांच में ब्लैक फिल्म लगे पाये जाने पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 100(2) के अनुसार कार्यवाई की जाएगी। जिला पुलिस सागर अपील करता है कि शांतिपूर्ण चुनाव हो सके इस संबंध सभी से सहयोग और आचरण संहिता का शत प्रतिशत पालन करवाने के लिए कहा गया है।
क्रमांक
विधानसभा निर्वाचन - 2023 आदर्श आचरण संहिता के तहत करें
सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही - कलेक्टर श्री आर्य कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने जिले की सभी विधानसभाओं में गठित सम्पत्ति विरूपण दल के सदस्यों को आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण चौबीस घंटे में दर्ज कर निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती भव्या त्रिपाठी सहित समस्त अनु विभागीय अधिकारी, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सहित थाना प्रभारी उपस्थित थे।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने पर सर्व संबंधितों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण सजगता ओर सतर्कता से करना होगा। खासकर शासकीय परिसम्पत्तियों में सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही बिना सूचना प्राप्ति के भी की जाए। किसी भी शासकीय कार्यालय की दीवार पर पोस्टर, लेखन न हो साथ ही किसी भी प्रकार के कटआउट, होर्डिंस न लगे हो, यदि किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो अविलम्ब कार्यवाही की जाए। सरकारी बसें, बिजली एवं टेलीफोन के खंबे, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड इत्यादि के साथ-साथ अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बैनर, झंडे कदापि न लगे हो, चुनाव की घोषणा के साथ ही सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कठोरता से समय- सीमा में पालन कराया जाना सुनिश्चित हो।
आयोग द्वारा सम्पत्ति विरूपण के तहत निर्वाचन तिथि की घोषणा के उपरांत विभिन्न स्तरों पर उल्लेखित कार्यवाहियों को संपादित कराने के लिए समय-सीमा तय की गई है इसके अनुसार सरकारी सम्पत्ति पर लगे बैनर, झंडों को चौबीस घंटो में, टेलीफोन, बिजली खंभों के साथ-साथ निकाय क्षेत्रों में पूर्व से लगे राजनैतिक दलो के बैनर झंडो को 48 घंटे के भीतर जबकि निजी मकानों में अनाधिकृत रूप से राजनैतिक प्रचार से संबंधित विज्ञापन 72 घंटे के भीतर हटाने का कार्य पूर्ण करे। पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी ने निर्देश दिए की सभी थाना प्रभारी, राजस्व अधिकारियों से समन्वय के साथ कार्य करें एवं आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन कराएं। उन्होंने निर्देश दिए की गाड़ियों पर लगे होने वाले हूटर अतिरिक्त लाइटें एवं नेम प्लेट को तत्काल हटाने की कार्रवाई करें एवं उन्हें जप्त करें।
क्रमांक 69/5809/मनोज नेमा/फोटो बी संलग्न है।
आदर्श आचरण संहिता के उपरांत कार्यवाहियां निश्चित
समय-सीमा में की जाएं
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने निर्देश दिए हैं कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के उपरांत जिले स्तर से की जाने वाली कार्यवाही एवं 24, 48 एवं 72 घंटे की कार्यवाही की रिपोर्ट के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता पर मैन्युअल एवं निर्देशों का अवलोकन करें।
आदर्श आचरण संहिता लागू होने की घोषणा के बाद जिला स्तर से कार्यवाहियां निश्चित समय-सीमा में की जावे। उन्होंने कहा है कि आदर्श आचरण संहिता के अवधि के दौरान मंत्रियों, राजनेताओं या राजनैतिक दलों के फोटोग्राफ्स, उनके संदर्भों, प्रसंगों राज्य, केन्द्रीय को की सरकार अधिकारिक वेबसाईटों से हटाने संबंधी कार्यवाही की जाए। शिकायत अनुवीक्षण प्रणाली एवं नियंत्रण कक्ष 24 घंटे के अंदर क्रियाशील, 24 घंटे कंट्रोल रूम क्रियाशील रहना चाहिए तथा ड्यूटी रोस्टर जारी किया जाना चाहिए। शिकायतों के निराकरण के लिए विशेष दल गठित किया जाए तथा उनका निराकरण निर्धारित समय-सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें। मैन्युअल मे दिए निर्देशों, आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्यवाहियां करने के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित की जाए।
मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के दायित्व को
पूरी ईमानदारी के साथ करें : कलेक्टर
एमसीएमसी - मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के दायित्व को पूरी ईमानदारी के साथ करें। उक्त निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एमसीएमसी टीम को दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती भव्या त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी सदस्य मौजूद थे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में राजनीतिक प्रचार के उद्देश्य से यथाप्रेक्षित प्रसारण/प्रकाशन, पूर्व जिला स्तरीय एमसीएमसी को प्रमाणन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जायेंगे। (प्रिंट मीडिया में केवल मतदान के एक दिन पूर्व व मतदान दिवस पर) इस हेतु आयोग ने फार्मेट निर्धारित किया है, जिसमें आवेदन कर सकेगें। मान्यता प्राप्त दल के अभ्यर्थी यथाप्रेक्षित प्रमाणन आवेदन प्रकाशन प्रसारण से तीन दिन पूर्व प्रस्तुत करेंगे तथा गैर मान्यता प्राप्त दल तथा अन्य अभ्यर्थी प्रसारण से 7 दिवस पूर्व आवेदन प्रस्तुत करेगें।
आवेदन में विज्ञापन की विषय वस्तु हार्डकापी, सीडी में दो प्रतियों में प्रस्तुत की जायेगी। (मय लिखित ट्रांसक्रिप्ट के) उसी दिन या अगले दिन आवेदन पर एमसीएमसी समिति द्वारा निर्णय कर अभ्यर्थी को अवगत कराया जायेगा। प्रिन्ट सामग्री में जैसे स्थानीय समाचार पत्र एवं अन्य समाचार पत्र, पत्रिका तथा पेम्पलेट व पोस्टर सम्मिलित है। इसी प्रकार इलेक्ट्रानिक मीडिया में रेडियो/एफएम टीवी चैनल, केबल नेटवर्क एवं एमएमएस (एसएमएस) सम्मिलित है। सोशल मीडिया में जैसे विकिपीडिया, टिवटर, यूट्यूब, फेसबुक अन्य वर्चुअल एप सम्मिलित है। सोशल मीडिया पर विज्ञापनों पर पारदर्शिता के उद्देश्य से गूगल, फेसबुक और ट्विटर ने अपने प्लेटफार्मों पर “एड ट्रान्स्पेरेंसी रिपोर्ट्स“ करके राजनीतिक प्रचार हेतु किये गए भुगतानों को दर्शाया गया है। इसमें विज्ञापन निर्माण, वेब साइटों को किए गए भुगतान सोशल मीडिया एकाउन्ट को बनाए रखने के लिए नियोजित कामगारों के भुगतान आदि को सम्मिलित किया गया है।
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एडिटर: विनोद आर्य
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+91 94244 37885
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