नगर निगम सागर के सीनियर आडिट निलंबित,कमिश्नर की कार्यवाई
सागर 15 जून 2023। संभागायुक्त डा. वीरेन्द्र सिंह रावत ने वरिष्ठ ऑडिटर श्री अविनाश खरे, दायित्वों एवं सौपें गये कार्यो में लगातार बिलम्ब किये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलबिंत कर दिया है।
नगर निगम / नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी संघ एवं सफाई कामगार यूनियन द्वारा श्री अविनाश खरे, वरिष्ठ ऑडिटर (स्थानीय निधि संपरीक्षा) के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा गया था। जिसपर आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से श्री अविनाश खरे द्वारा की जा रही अनियमितता के संबंध में अवगत कराया गया कि श्री खरे द्वारा सौपे गये दायित्वों के निर्वहन में लगातार विलम्ब किया जा रहा है। सेवा पुस्तिकाओं में समयमान वेतनमान का सत्यापन 06 माह से लंबित है। क्रमोन्नति वेतनमान के लाभ हेतु भेजी गई सेवा पुस्तिकाओं के सत्यापन में अनावश्यक आपत्तियों लगाई जा रही है।
श्री अविनाश खरे द्वारा लेटलतीफी करने से सेवा निवृत्त कर्मचारियों े स्वत्वों के भुगतान में 08 से 10 माह तक विलम्ब हो रहा है। नगर निगम के कर्मचारियों के नये वेतनमान, निर्धारण, समयमान वेतनमान का निर्धारण वेतनवृद्धि आदि के सत्यापन हेतु नस्तियां अनावश्यक रूप से वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित की रही है।
श्री खरे की पदस्थापना नगर निगम कार्यालय में की गई है किन्तु इनके द्वारा नगर निगम कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा रही है, इनके द्वारा नगर निगम कार्यालय से कार्य न करते हुए स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय में बैठकर कार्य किया जाता है, और नगर निगम के कर्मचारियों को स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय सिविल लाईन बुलाया जाता है, जिससे कार्य में अनावश्यक विलम्ब होता है।
श्री खरे के द्वारा देयकों का सत्यापन स्पष्ट रूप से न करते हुए शर्तों के साथ किया जाता है, जो कि इनके पदीय कर्तव्यों के विरूद्ध है। श्री खरे द्वारा नस्तियों के निराकरण में अत्याधिक विलम्ब किया जाता है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब होता है। श्री खरे शासकीय कर्मचारी है इनके द्वारा अपनी पत्नि के नाम से अवैधानिक रूप से मकान का निर्माण किया है जिसके संबंध में नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया है।
आयुक्त नगर पालिक निगम सागर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अवलोकन एवं परीशीलन उपरांत पाया गया है कि श्री खरे द्वारा की जा रही उक्तानुसार अनियमितता म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम के अन्तर्गत कदाचार की श्रेणी में आती है एवं उक्त अनुकम में श्री अविनाश खरे, वरिष्ठ ऑडिटर (स्थानीय निधि संपरीक्षा) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का युक्तियुक्त आधार है।
श्री खरे को निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लघंन भी है। अतः तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री खरे का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला सागर नियत किया जाता हैं। निलंबन अवधि में श्री खरे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
सागर 15 जून 2023। संभागायुक्त डा. वीरेन्द्र सिंह रावत ने वरिष्ठ ऑडिटर श्री अविनाश खरे, दायित्वों एवं सौपें गये कार्यो में लगातार बिलम्ब किये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलबिंत कर दिया है।
नगर निगम / नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी संघ एवं सफाई कामगार यूनियन द्वारा श्री अविनाश खरे, वरिष्ठ ऑडिटर (स्थानीय निधि संपरीक्षा) के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा गया था। जिसपर आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से श्री अविनाश खरे द्वारा की जा रही अनियमितता के संबंध में अवगत कराया गया कि श्री खरे द्वारा सौपे गये दायित्वों के निर्वहन में लगातार विलम्ब किया जा रहा है। सेवा पुस्तिकाओं में समयमान वेतनमान का सत्यापन 06 माह से लंबित है। क्रमोन्नति वेतनमान के लाभ हेतु भेजी गई सेवा पुस्तिकाओं के सत्यापन में अनावश्यक आपत्तियों लगाई जा रही है।
श्री अविनाश खरे द्वारा लेटलतीफी करने से सेवा निवृत्त कर्मचारियों े स्वत्वों के भुगतान में 08 से 10 माह तक विलम्ब हो रहा है। नगर निगम के कर्मचारियों के नये वेतनमान, निर्धारण, समयमान वेतनमान का निर्धारण वेतनवृद्धि आदि के सत्यापन हेतु नस्तियां अनावश्यक रूप से वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित की रही है।
श्री खरे की पदस्थापना नगर निगम कार्यालय में की गई है किन्तु इनके द्वारा नगर निगम कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा रही है, इनके द्वारा नगर निगम कार्यालय से कार्य न करते हुए स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय में बैठकर कार्य किया जाता है, और नगर निगम के कर्मचारियों को स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय सिविल लाईन बुलाया जाता है, जिससे कार्य में अनावश्यक विलम्ब होता है।
श्री खरे के द्वारा देयकों का सत्यापन स्पष्ट रूप से न करते हुए शर्तों के साथ किया जाता है, जो कि इनके पदीय कर्तव्यों के विरूद्ध है। श्री खरे द्वारा नस्तियों के निराकरण में अत्याधिक विलम्ब किया जाता है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब होता है। श्री खरे शासकीय कर्मचारी है इनके द्वारा अपनी पत्नि के नाम से अवैधानिक रूप से मकान का निर्माण किया है जिसके संबंध में नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया है।
आयुक्त नगर पालिक निगम सागर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अवलोकन एवं परीशीलन उपरांत पाया गया है कि श्री खरे द्वारा की जा रही उक्तानुसार अनियमितता म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम के अन्तर्गत कदाचार की श्रेणी में आती है एवं उक्त अनुकम में श्री अविनाश खरे, वरिष्ठ ऑडिटर (स्थानीय निधि संपरीक्षा) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का युक्तियुक्त आधार है।
श्री खरे को निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लघंन भी है। अतः तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री खरे का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला सागर नियत किया जाता हैं। निलंबन अवधि में श्री खरे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।