Sagar: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि“ योजना : लापरवाह
एक राजस्व निरीक्षक और दो पटवारियों को नोटिस
सागर, 06 जून 2023। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर श्री विजय कुमार डेहरिया ने “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि“ योजना में ई-केवायसी एवं एनपीसीआई के कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण लापरवाही के चलते एक राजस्व निरीक्षक और दो पटवारियों को कारण बताओं नोटिस जारी कर 3 दिन में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। अन्यथा की स्थिति में निलंबन की कार्यवाही होगी।
अनुविभागीय अधिकारी ने राजस्व निरीक्षक वृत परसोरिया श्री प्रंशात कोरी और पटवारी हल्का नं. 84 मझगुंवा अभय शुक्ला तथा पटवारी हल्का नं. 82 कर्रापुर विजय पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निरीक्षण के दौरान हल्कों में उक्त दोनों पटवारी अनुपस्थित पाये गये और उनके मोबाइल नंबर भी बंद पाये गए। इसी प्रकार राजस्व निरीक्षक का भी मोबाइल भी बंद पाया गया। जिससे कार्य की समीक्षा नहीं की जा सकी।
नोटिस में कहा गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शासन की अतिमहत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। जिसको किसानों तक पहुँचाने का दायित्व पटवारी का है। कार्य में रूचि न लेने के कारण इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पायेगा। अपने पदीय दायित्वों का निर्वाहन नहीं किया गया साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। उक्त कृत्य घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल आचरण नियम 1965 नियम तीन एवं नियम तीन-क का घोर उल्लंघन है। उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण 03 दिवस के भीतर लिखित में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा मध्यप्रदेश सिविल आचरण नियम 1965 नियम तीन एवं नियम तीन-क के तहत निलंबन की कार्यवाही की जावेगी।
एक राजस्व निरीक्षक और दो पटवारियों को नोटिस
सागर, 06 जून 2023। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर श्री विजय कुमार डेहरिया ने “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि“ योजना में ई-केवायसी एवं एनपीसीआई के कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण लापरवाही के चलते एक राजस्व निरीक्षक और दो पटवारियों को कारण बताओं नोटिस जारी कर 3 दिन में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। अन्यथा की स्थिति में निलंबन की कार्यवाही होगी।
अनुविभागीय अधिकारी ने राजस्व निरीक्षक वृत परसोरिया श्री प्रंशात कोरी और पटवारी हल्का नं. 84 मझगुंवा अभय शुक्ला तथा पटवारी हल्का नं. 82 कर्रापुर विजय पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निरीक्षण के दौरान हल्कों में उक्त दोनों पटवारी अनुपस्थित पाये गये और उनके मोबाइल नंबर भी बंद पाये गए। इसी प्रकार राजस्व निरीक्षक का भी मोबाइल भी बंद पाया गया। जिससे कार्य की समीक्षा नहीं की जा सकी।
नोटिस में कहा गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शासन की अतिमहत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। जिसको किसानों तक पहुँचाने का दायित्व पटवारी का है। कार्य में रूचि न लेने के कारण इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पायेगा। अपने पदीय दायित्वों का निर्वाहन नहीं किया गया साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। उक्त कृत्य घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल आचरण नियम 1965 नियम तीन एवं नियम तीन-क का घोर उल्लंघन है। उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण 03 दिवस के भीतर लिखित में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा मध्यप्रदेश सिविल आचरण नियम 1965 नियम तीन एवं नियम तीन-क के तहत निलंबन की कार्यवाही की जावेगी।