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Sagar: हत्या कर लाश नदी में फेकने वाले आरोपी को आजीवन कारावास: मछली पकड़ने से रोकने पर की थी हत्या
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महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ,छतरपुर में प्रवेश प्रक्रिया शुरू
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Video: मंत्री ओ पी एस भदौरिया सड़क हादसे में घायल, सिर में आई चोट▪️मंत्री वाहन को ट्रेक्टर ने मारी टक्कर, ट्रेक्टर के हुए दो टुकड़े
राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया का इलाज ग्वालियर के बिरला अस्पताल में चल रहा है। उनका इलाज अस्पताल के न्यूरो विशेषज्ञ डॉ. विपुल अग्रवाल कर रहे हैं। बताया गया है कि सड़क हादसे में राज्यमंत्री भदौरिया के सिर में हल्की चोटें लगी हैं और खून भी निकला है।
इस चोट का उनके दिमाग पर कोई असर नहीं दिखाई दिया है। उनकी आवश्यक सभी जांचे की जा रही है और फिलहाल वे बातचीत भी कर रहे हैं। हाथ पैरों में भी गंभीर चोट नहीं होने की खबर बताई गई है।
प्रदेश सरकार में नगरीर विकास एवं आवास राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया का सियासी सफर काफी दिलचस्प रहा है। केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य के करीबी माने जाने वाले ओपीएस भदौरिया आजादी के बाद मेहगांव विधानसभा से मंत्री बनने वाले पहले विधायक है। इनसे पहले मेहंगाव विधान सभा से किसी भी दल का कोई मंत्री नहीं रहा बना था।
भिड़ ज़िले के मालनपुर में हुई एक वाहन दुर्घटना में मप्र सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री ओपीएस भदोरिया जी और उनके वाहन चालक के घायल होने की जानकारी मिली है। @OPS_Bhadoria
ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।
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MP: पीएचई के कार्यपालन यंत्री निलंबित , समूह जल योजना में अनियमित भुगतान करने पर
सागर जिला जल अभाव ग्रस्त घोषित, कलेक्टर ने नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगाया
सागर, 30 मई 2023 : कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री दीपक आर्य ने आगामी पेयजल संकट को देखते हुए सागर जिला को जल अभाव ग्रस्त घोषित किया है। उन्होंने मध्यप्रदेष पेय जल परिरक्षण अधिनियम 1986 संषोधित 2002 की धारा - 3 के अंतर्गत सागर जिले के षहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को 29 मई से 30 जून तक की अवधि के लिए जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोशित किया है। जिले में निरंतर भू-जल की गिरावट को दृश्टिगत रखते हुये अधिनियम की धारा 6 (1) के अंतर्गत सम्पूर्ण जिले में अषासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जल स्तर गिरने के एवं अधिकाष सतही जल स्त्रोत सूख जाने के कारण आगामी ग्रीश्मकाल में पेयजल संकट की संभावना को देखते हुये जिले की समस्त तहसीलों में मध्यप्रदेष पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत पेयजल के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए नवीन निजी नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगाया जाना आवष्यक है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी आदेष में कहा गया है कि सागर जिले के सीमा क्षेत्र की सीमा में नलकूप, बोरिंग मषीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना
प्रत्येक राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मषीनों को जो अवैध रूप् से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेष करेगी अथवा नलकूप खनन / बोरिंग का प्रयास कर रही मषीनों को जप्त कर पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराने का अधिकार होगा।
समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनके क्षेत्रान्तर्गत इस निमित्त अपरिहार्य प्रकरणों के लिए व अन्य प्रयोजनों हेतु उचित जष्च (संबंधित सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जष्च) के प्ष्चात अनुज्ञा देने हेतु प्राधिकृत किया गया है। इस अधिसूचना का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 9 के अनुसार दो वर्श तक के कारावास या दो हजार रूप्ये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है।
उपरोक्त आदेष षासकीय योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले नलकूप उत्खनन पर लागू नहीं होगा तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कार्य योजनान्तर्गत नलकूप खनन का कार्य कराया जा सकेगा. इस हेतु उपरोक्त अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवष्यक नहीं होगा ।
कूप एवं अन्य विद्यमान निजी जल स्त्रोतों का आवष्यकता होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा 4 क ( 1 ) के अंतर्गत अधिगृहण किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति जो पेयजल परिरक्षण अधिनियम की धारा 4 के अधीन कलेक्टर द्वारा पारित इस आदेष से व्यथित हो, संभागायुक्त को आदेष की तारीख से 30 दिवस के भीतर अपील कर सकेगा ।
मंत्री भूपेंद्र सिंह बोले: पुश्तैनी संपत्ति की कीमत बढ़ी,मेरा क्या दोष,बैंक से लोन लिया, मानहानि का केस करूंगा▪️कांग्रेस ने लगाए मंत्री पर संपत्ति को लेकर आरोप
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Sagar: बस ने मारी बाइक को टक्कर , तीन घायल
MP: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: दुल्हनों को बांटे गए कंडोम और गर्भनिरोधक टेबलेट्स▪️मेकअप बॉक्स में निकले
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