Sagar: हत्या कर लाश नदी में फेकने वाले आरोपी को आजीवन कारावास: मछली पकड़ने से रोकने पर की थी हत्या

Sagar: हत्या कर लाश नदी में फेकने वाले आरोपी को आजीवन कारावास: मछली पकड़ने से रोकने पर की थी हत्या


सागर ,30मई 2023: जिला न्यायालय सागर के अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश श्री अब्दुल अहमद द्वारा हत्या और साक्ष्यों को नष्ट करने के प्रकरण में धारा 302 धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अभियुक्त करण रैकवार को आजीवन कारावास तथा ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया गया। 
मध्यप्रदेश शासन के अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने बताया कि उक्त घटना नरयावली थाना के अंतर्गत ग्राम खैरा सलैया जहां दिनाँक 13.12.2021 तथा 14.12.2021 की दरमियानी रात 2 बजे के समय जब अभियुक्त करन रैकवार धसान नदी के किनारे आग जलाकर मछली पकड़ने पकड़ रहा था तब  मृतक विष्णु यादव द्वारा उसे मछली पकड़ने से मना किया गया और वहां जल रही आग में उसने लात मारी तब अभियुक्त द्वारा वही पड़ी ऊमर की लकड़ी से उसने मृतक विष्णु यादव को जान से मारने की नियत से सिर में दो-तीन लकड़ी मारी तथा मृतक के गिर जाने के बाद उसके शव को धक्का देकर नदी में फेंक दिया ।जिस कारन अभियुक्त के विरुद्ध साक्षीगणों द्वारा बताए जाने पर थाना नरयावली द्वारा प्रकरण की विवेचना जांच की गई तथा मामला पंजीबद्ध किया गया पूर्व में मृतक के परिजनों ने मृतक के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लेख कराई थी,।
पुलिस की जांच विवेचना उपरांत साक्ष्यों सहित कथन अनुसार जांच करके मामला पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम भी कराया जिसमें मृतक की मृत्यु सिर में चोट होने एवं पानी में डूबने से संयुक्त रूप से होना बताया गया था एवं घटनास्थल से घटनास्थल से पुलिस के द्वारा घटना में प्रयुक्त लकड़ी मृतक का जूता घटनास्थल के पास से रुमाल की पोटली में सूखी रोटियां स्टील की कटोरी इत्यादि जप्त की गई।
 संपूर्ण विवेचना के उपरांत मामला न्यायालय के समक्ष लाया गया मामले में अभियोजन द्वारा अपना पक्ष रखा गया और न्यायालय द्वारा पाया गया कि विष्णु यादव की मृत्यु अभियुक्त करन रैकवार द्वारा की गई है जिस कारण उसे दोषी मानते धारा 302 में आजीवन कारावास का कठोर दंड आदेश सुनाया गया तथा ₹500 अर्थदंड दिया गया अर्थदंड में व्यतिक्रम के संबंध में 6 माह के अधिक कठोर कारावास की सजा सुनाई गई तथा पूर्व में अभियुक्त द्वारा जेल में वितायी अवधि को मूल सजा में समायोजित करने का भी आदेश सुनाया गया। दंड आदेश सुनाने के बाद अभियुक्त को केंद्रीय जेल सागर भेज दिया गया है प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने की।

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महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ,छतरपुर में प्रवेश प्रक्रिया शुरू

महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ,छतरपुर में प्रवेश प्रक्रिया शुरू


तीनबत्ती न्यूज
छतरपुर,30 मई ,2023 ।महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ,छतरपुर की अध्यनशालाओं के लिए नवीन सत्र 2023-24 हेतु 29 मई 23 सोमवार से विश्वविद्यालय की प्रवेश एजेंसी MPONLINE के माध्यम से कुलपति प्रो टीआर थापक तथा रजिस्ट्रार डा एसडी चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हो गई हैं। यूनिवर्सिटी में प्रवेश हेतु  विभिन्न प्रवेश समितियां भी बनाई हैं जो अपना काम देख रहीं हैं।  


           मीडिया प्रभारी डा सुमति प्रकाश जैन एवं सहा प्रभारी श्री एनके पटेल के अनुसार  विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों के स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में कुल सीट्स 1790,  तीनों संकायों वाणिज्य , कला तथा विज्ञान के स्नातक प्रथम वर्ष के लिए कुल सीट्स 3750, यूजी/पीजी डिप्लोमा की 325 सीट्स तथा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमो की कुल 180 सीट्स के लिये प्रथम चरण हेतु प्रवेश प्रक्रिया में विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इस वर्ष यूनिवर्सिटी में सभी कक्षाओं में कुल मिला कर 6045 नवीन प्रवेश होना है।


       आई टी प्रभारी डा एचसी नायक के अनुसार विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं में संचालित पाठ्यक्रमो में प्रवेश चाहने बाले आवेदकों को ऑनलाइन लिंक utdadmission.mponline.gov.in के माध्यम से पंजीयन करने के उपरांत, पाठ्यक्रमो के चयन हेतु अपनी वरीयता लॉक करनी होगी। आवेदक एक साथ अधिकतम 07 पाठ्यक्रमों की वरीयता लॉक कर सकेंगे।  


 पंजीयन के लिए आवेदक को अपनी फोटो, हस्ताक्षर, 10वी, 12वी की अंकसूची, निवास एवं जाति प्रमाणपत्र(यदि लागू हो) मूल प्रति की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा। वरीयता लॉक करने के बाद आवेदक को पंजीयन शुल्क एवं पोर्टल शुल्क ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश बोर्ड से उत्तरीण विद्यार्थियों का आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से डाटा का सत्यापन कर लिया जाएगा। फिर भी सीबीएसई या अन्य बोर्ड के विद्यार्थियों को जिनके आवेदन ऑनलाइन सत्यापित नही होंगे उन्हें विश्वविद्यालय के यूटीडी में आने की आवश्यकता नही होगी। उनके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर अध्ययनशालाओं के सत्यापन अधिकारी ऑनलाइन सत्यापित कर देंगे। किन्तु अपलोडिड डाक्यूमेंट्स सही नही पाए जाने पर सत्यापन निरस्त होने की स्तिथि में आवेदक को सत्यापन हेतु स्वयं अपने मूल प्रमाण पत्र लेकर UTD के सहायता केंद्र पर उपस्थिति होकर सत्यापन करवाना होगा।  


        प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 10 जून2023 एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों के लिए अंतिम तिथि 11 जून 2023 निर्धारित हैं। स्नातक कक्षाओं के प्रथम चरण के सीट आबंटन पत्र  15 जून को जारी होंगे एवं प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी को अपना शुल्क 19 जून तक ऑनलाइन जमा करना होगा।वहीं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की प्रथम चरण की आबंटन सूची 16 जून को जारी होगी और विद्यार्थी अपना शुल्क 20 जून तक ऑनलाइन जमा करना होगा। प्रवेश शुल्क जमा न करने की स्तिथि में आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा।



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Video: मंत्री ओ पी एस भदौरिया सड़क हादसे में घायल, सिर में आई चोट▪️मंत्री वाहन को ट्रेक्टर ने मारी टक्कर, ट्रेक्टर के हुए दो टुकड़े

Video: मंत्री ओ पी एस भदौरिया सड़क हादसे में घायल, सिर में आई चोट
▪️मंत्री वाहन को ट्रेक्टर ने मारी टक्कर, ट्रेक्टर के हुए दो टुकड़े 

तीनबत्ती न्यूज
भिंड ,30 मई ,2023 : मध्यप्रदेश के  नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ओवरटेक करते हुए मंत्री की गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रैक्टर के दो टुकड़े हो गए। साथ ही मंत्री की कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में सुरक्षाकर्मी भी घायल हुआ है। हादसा मंगलवार को भिंड के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में कैडबरी फैक्ट्री के सामने हुआ। ड्राइवर और मंत्री को मामूली चोंटें आई है। उन्हें ग्वालियर के बिरला h हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। 
         देखे: हादसे का वीडियो




गोहद एसडीओपी सौरभ कुमार ने बताया कि मंत्री भदौरिया ग्वालियर से अपने गृह क्षेत्र मेहगांव जा रहे थे। दोपहर 3 बजे के लगभग भिंड की ओर से आ रहे ट्रैक्टर ने ट्रक को ओवरटेक करते हुए मंत्री की कार को टक्कर मार दी। पीछे चल रहे फॉलो गार्ड वाहन ने मंत्री और ड्राइवर को ग्वालियर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।



मंत्री भदौरिया को सिर में चोट आई 

 राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया का इलाज ग्वालियर के बिरला अस्पताल में चल रहा है। उनका इलाज अस्पताल के न्यूरो विशेषज्ञ डॉ. विपुल अग्रवाल कर रहे हैं। बताया गया है कि सड़क हादसे में राज्यमंत्री भदौरिया के सिर में हल्की चोटें लगी हैं और खून भी निकला है।

इस चोट का उनके दिमाग पर कोई असर नहीं दिखाई दिया है। उनकी आवश्यक सभी जांचे की जा रही है और फिलहाल वे बातचीत भी कर रहे हैं। हाथ पैरों में भी गंभीर चोट नहीं होने की खबर बताई गई है।


86.6 प्रतिशत महिलाएं चाहती हैं मेन्सट्रुअल फ्रैंडली वर्कप्लेस ▪️ऐवरटीन मेंसट्रुअल हाइजीन सर्वे 2023 का खुलासा #MHDay2023 | #WeAreCommitted | #MenstruationMatters


मेहगांव विधानसभा से मंत्री बनने वाले पहले विधायक है ओपीएस भदौरिया

प्रदेश सरकार में नगरीर विकास एवं आवास राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया का सियासी सफर काफी दिलचस्प रहा है। केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य के करीबी माने जाने वाले ओपीएस भदौरिया आजादी के बाद मेहगांव विधानसभा से मंत्री बनने वाले पहले विधायक है। इनसे पहले मेहंगाव विधान सभा से किसी भी दल का कोई मंत्री नहीं रहा बना था।


केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया ट्वीट

भिड़ ज़िले के मालनपुर में हुई एक वाहन दुर्घटना में मप्र सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री ओपीएस भदोरिया जी और उनके वाहन चालक के घायल होने की जानकारी मिली है। @OPS_Bhadoria

ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।



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MP: पीएचई के कार्यपालन यंत्री निलंबित , समूह जल योजना में अनियमित भुगतान करने पर

MP: पीएचई के कार्यपालन यंत्री निलंबित , समूह जल योजना में  अनियमित भुगतान करने पर

भोपाल,30 मई ,2023 : राज्य शासन द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री, पीएचई, बालाघाट को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। 




कार्यपालन यंत्री अरुण श्रीवास्तव  को समूह जल प्रदाय योजना के कार्यों में बिना  निविदा के अनियमित भुगतान करने एवं गंभीर अनुशासनहीनता के मामले में मध्यप्रदेश सिविल सेवा अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई है। 




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सागर जिला जल अभाव ग्रस्त घोषित, कलेक्टर ने नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगाया

सागर जिला जल अभाव ग्रस्त घोषित, कलेक्टर ने नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगाया


सागर, 30 मई 2023 : कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री दीपक आर्य ने आगामी पेयजल संकट को देखते हुए सागर जिला को जल अभाव ग्रस्त घोषित किया है। उन्होंने मध्यप्रदेष पेय जल परिरक्षण अधिनियम 1986 संषोधित 2002 की धारा - 3 के अंतर्गत सागर जिले के षहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को 29 मई से 30 जून तक की अवधि के लिए जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोशित किया है। जिले में निरंतर भू-जल की गिरावट को दृश्टिगत रखते हुये अधिनियम की धारा 6 (1) के अंतर्गत सम्पूर्ण जिले में अषासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।


लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जल स्तर गिरने के एवं अधिकाष सतही जल स्त्रोत सूख जाने के कारण आगामी ग्रीश्मकाल में पेयजल संकट की संभावना को देखते हुये जिले की समस्त तहसीलों में मध्यप्रदेष पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत पेयजल के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए नवीन निजी नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगाया जाना आवष्यक है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी आदेष में कहा गया है कि सागर जिले के सीमा क्षेत्र की सीमा में नलकूप, बोरिंग मषीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना
तो प्रवेष करेगी (सार्वजनिक सड़कों से गुजरने वाली मषीनों को छोड़कर) और न ही बिना अनुमति के कोई नया नलकूप खनन करेगी।


प्रत्येक राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मषीनों को जो अवैध रूप् से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेष करेगी अथवा नलकूप खनन / बोरिंग का प्रयास कर रही मषीनों को जप्त कर पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराने का अधिकार होगा।
समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनके क्षेत्रान्तर्गत इस निमित्त अपरिहार्य प्रकरणों के लिए व अन्य प्रयोजनों हेतु उचित जष्च (संबंधित सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जष्च) के प्ष्चात अनुज्ञा देने हेतु प्राधिकृत किया गया है। इस अधिसूचना का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 9 के अनुसार दो वर्श तक  के कारावास या दो हजार रूप्ये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है।
उपरोक्त आदेष षासकीय योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले नलकूप उत्खनन पर लागू नहीं होगा तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कार्य योजनान्तर्गत नलकूप खनन का कार्य कराया जा सकेगा. इस हेतु उपरोक्त अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवष्यक नहीं होगा ।


कूप एवं अन्य विद्यमान निजी जल स्त्रोतों का आवष्यकता होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा 4 क ( 1 ) के अंतर्गत अधिगृहण किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति जो पेयजल परिरक्षण अधिनियम की धारा 4 के अधीन कलेक्टर द्वारा पारित इस आदेष से व्यथित हो, संभागायुक्त को आदेष की तारीख से 30 दिवस के भीतर अपील कर सकेगा ।

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मंत्री भूपेंद्र सिंह बोले: पुश्तैनी संपत्ति की कीमत बढ़ी,मेरा क्या दोष,बैंक से लोन लिया, मानहानि का केस करूंगा▪️कांग्रेस ने लगाए मंत्री पर संपत्ति को लेकर आरोप

मंत्री भूपेंद्र सिंह बोले: पुश्तैनी संपत्ति की कीमत बढ़ी,मेरा क्या दोष,
बैंक से लोन लिया, मानहानि का केस करूंगा

▪️कांग्रेस ने लगाए  मंत्री पर संपत्ति को लेकर आरोप

तीनबत्ती न्यूज
भोपाल ,30 मई,,2023 ! मंध्यप्रदेश में चुनावी साल में आरोपी का दौर तेजी से बढ़ रहा है। आज कांग्रेस ने नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह की संपत्ति को लेकर गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों को  मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अनर्गल बताया। 


पुश्तैनी संपत्ति की कीमत बढ़ी,मेरा क्या दोष

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज भोपाल में मीडिया से चर्चा में बताया कि आज कांग्रेस  ने बिना कुछ तथ्यों के अनर्गल आरोप लगाए हैं, जिसमें नया कुछ भी नहीं है। यह सारी बातें 2018 के चुनाव में मैंने डिक्लेरेशन में सब कुछ दिया हुआ है। आज तक मुझे इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला है।
दूसरी बात हमारे स्वर्गीय पिता जी 12 गांव के मालगुजार थे और हमारे परिवार में 1200 एकड़ जमीन है।


 सुने क्या कहा :मंत्री भूपेंद्र सिंह



बैंक से लोन लिया, मानहानि का केस करूंगा

उन्होंने कहा कि हमारी जो भी संपत्ति है वह 20- 300 साल पुरानी संपत्ति के आधार पर है। इन सब के निर्माण के लिए हमने विभिन्न बैंकों से ₹42 करोड़ लोन लिया है।अब तक जो भी निर्माण हुआ है, उसके लिए हमने बैंक से लोन लिया है और लोन लेकर निर्माण कराया है। हमारे पिताजी ने मंदिर निर्माण के लिए 25 एकड़ जमीन दान दी है, जिसका आज बाजार मूल्य करीब 1000 करोड़ रुपए है। समय के हिसाब संपत्ति की कीमत बढ़ती गई, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कांग्रेस ने चुनाव के समय ही मुद्दा गलत नियत से उठाया है। मैं मानहानि का केस करूंगा।


विकास नही पच रहा कांग्रेस को

उन्होंने कहा कि मेरी संपत्ति के लिए अगर कांग्रेस को आपत्ति थी, तो जांच की मांग कर सकती थी। सार्वजनिक रूप से मेरे ऊपर आरोप लगाया। कांग्रेस को खुरई में विकास पच नहीं रहा है, उसे वहां उसे प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं, इसलिए गलत तरीके के आरोप लगा रही है। मुझे पारिवारिक बंटवारे में जो संपत्ति मिली है उसको लेकर आरोप लगा रही है। दरअसल कांग्रेस के निशाने पर खुरई और दतिया है, इसलिए वह चुनाव करीब कर अनर्गल प्रलाप कर रही है।


अधकचरे आरोप कांग्रेस के

मंत्री भूपेंद सिंह ने कहा कि मैं लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाता रहा हूं और इससे कांग्रेस को तकलीफ रहती है। यह अधकचरे आरोप उसी का परिणाम हैं।
सारी जानकारी वही है जो स्वयं मैंने सरकारी संस्थाओं को घोषित किया हुआ है।


 कांग्रेस ने मंत्री भूपेंद्र सिंह  पर लगाए आरोप 


कांग्रेस के उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया और आरटीआई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने आज भोपाल में एक प्रेस कांफ्रेंस में नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह पर उनकी संपत्ति को लेकर आरोप लगाए और लोकायुक्त में शिकायत करने की बात कही। 
कांग्रेस के मुताबिक  भूपेंद्र सिंह की संपत्ति  10 साल में 33 गुना से ज्यादा बड़ी संपत्ति। 2008 से 2018 की संपत्ति विधानसभा चुनाव में दिए शपथ पत्रों के आधार पर तेजी से बढ़ी। 




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Sagar: बस ने मारी बाइक को टक्कर , तीन घायल

Sagar: बस ने मारी बाइक को टक्कर , तीन घायल

▪️डायल 100  एफ आर व्ही केसली ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया


सागर,30 मई,2023 : सागर जिले के केसली टडा रोड पर बस ने बाइक को टक्कर मार दी। बस के नीचे  बाइक जा घुसी। इसमें तीन लोग घायल हो गए। 100 डायल ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया और जान बचाई।
पुलिस के मुताबिक  लगभग 1 बजे दोपहर को राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम भोपाल से पुलिस कंट्रोल रूम सागर को एक बस से मोटरसाइकिल के ग्राम नारायणपुर के पास केसली, टडा रोड पर एक्सीडेंट करने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिसमें 3 लोगों के गंभीर घायल होने की सूचना थी। 

इस पर पुलिस कंट्रोल रूम सागर द्वारा तत्काल थाना केसली में तैनात डायल हंड्रेड एफआर व्ही 22 को मौके पर पहुंचकर घायलों की मदद करने हेतु बताया गया एफ आर व्ही तुरंत रवाना होकर एक्सीडेंट के स्थान ग्राम नारायण पुर पहुंची जहां पर 3 व्यक्ति घायल थे।
 घायलों में प्रीति रानी उम्र 35 वर्ष सुगंधी उम्र 34 वर्ष रामबाबू यादव उम्र 20 वर्ष उनको तत्काल सीएचसी अस्पताल केशली उपचार हेतु भर्ती करवाया ।




 एफआर व्ही वाहन में थाना केसली से सैनिक मंगल सिंह एवं एफआर व्ही पायलट ललित दीवान द्वारा घायलों की तत्परता से मदद करने पर उनके परिजनों द्वारा डायल हंड्रेड एवं पुलिस को धन्यवाद देकर आभार व्यक्त किया गया अग्रिम कार्यवाही थाना केसली द्वारा की जा रही है l
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MP: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: दुल्हनों को बांटे गए कंडोम और गर्भनिरोधक टेबलेट्स▪️मेकअप बॉक्स में निकले

MP: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: दुल्हनों को बांटे गए कंडोम और गर्भनिरोधक टेबलेट्स
▪️मेकअप बॉक्स में  निकले 


तीनबत्ती न्यूज
झाबुआ,30 मई 2023 : ऐसा पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में नवविवाहिता को इस तरह की सामग्री वितरित की गई. दुल्हन के सजने संवरने के बॉक्स में कंडोम के पैकेट और गर्भनिरोधक गोलियां  रखे गए हो । जब जिम्मेदार अधिकारी से चर्चा की गई तो वह सफाई देते नजर आए कि ये कारनामा स्वास्थ्य विभाग का है। जबकि इसको लेकर कोई आदेश नहीं दिया गया था। इसको लेकर कांग्रेस ने ट्वीट कर शर्मनाक बताया है। इस मामले ने राजनेतिक तूल पकड़ लिया है। बीजेपी समर्थक इसे परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बता रहे है। 


वीडियो: मेकअप बॉक्स में कंडोम





आदिवासी क्षेत्र झाबुआ में हुआ कारनामा

मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में यह मामला सामने आया है। यहां मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दुल्हनों को उपहार स्वरूप कंडोम और गर्भनिरोधक गोलियां बांटी गई। मामला सामने आने के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज जी, कोई शर्म बाकी है?

दुल्हनों के मेकअप बॉक्स में निकले कंडोम

झाबुआ जिले के थांदला में मुख्यमंत्री कन्या विवाह का अयोजन किया गया जिसमें 296 जोड़े सामूहिक रूप से परिणय सूत्र में बंधे। लेकिन इस बार अधिकारियों ने दुल्हनों के मेकअप बॉक्स के अंदर गर्भनिरोधक गोलियां और कंडोम के पैकेट वितरित किए। सामूहिक विवाह में कंडोम और गर्भनिरोधक टेबलेट देने का ये मामला पहली बार सामने आया है। अब सवाल उठ रहे हैं आखिर थांदला में दुल्हन को सजने-संवरने के बॉक्स में कंडोम के पैकेट ओर गोलियां किस के कहने पर दी गई?

कारनामा स्वास्थ्य विभाग का

मामले को लेकर जब प्रभारी सीईओ भूरसिंह रावत से बात की गई तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि यह कारनामा स्वास्थ्य विभाग का है। जबकि दुल्हनों को उपहार वाले बॉक्स में कंडोम देने संबंधी कोई आदेश नहीं हैं। बता दें कि आदिवासी बाहुल्य जिलों में इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले डिंडोरी में कन्या विवाह सम्मेलन में आदिवासी महिलाओं का जबरन प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया था।


कांग्रेस का ट्वीट

इस मामले को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर शर्मनाक बताया है।
ट्वीट के मुताबिक

शिव'राज में बेशर्मी चरम पर :

मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार ने कन्याविवाह योजना के अंतर्गत दिए गए मेकअप बॉक्स में कंडोम ओर गर्भनिरोधक टेबलेट्स बांटे है।

शिवराज जी,
कोई शर्म बाकी है❓


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