Sagar: लापरवाह दो जनशिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी
सागर 23 जनवरी 2023. लोक शिक्षण संभाग सागर के संयुक्त संचालक के द्वारा 19 जनवरी को जन शिक्षा केन्द्र अंतर्गत शास. प्राथमिक शाला सिमरिया छापरी एवं शास. एकीकृत माध्यमिक शाला छापरी विकासखण्ड बण्डा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शाला में अनियमिततायें पाई जाने पर श्री अरविंद जैन एवं श्री शालकराम तिवारी जनशिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
उल्लेखनीय है कि शास प्राथमिक शाला सिमरिया छापरी का इनके द्वारा सत्र 2022-23 में केवल एक बार दिनांक 23अक्टूबर को अकादमिक मॉनीटरिंग करना पाया गया। इसी प्रकार शास. एकीकृत माध्यमिक शाला छापरी का केवल तीन बार दिनांक 26सितंबर, दिनांक 20अक्टूबर एवं दिनांक 3दिसंबर को दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से मॉनीटरिंग करना पाया गया। इस प्रकार जन शिक्षा केन्द्र अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की अकादमिक मॉनीटरिंग में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतना पाया गया।
जन शिक्षा केन्द्र अंतर्गत शालाओं में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों से एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं में अभ्यास कार्य कराया नहीं पाया गया। शालाओं का संचालन समय-चक्र अनुसार नहीं पाया गया। शिक्षकों के द्वारा नियमित रूप से निर्धारित समय पर शाला में उपस्थित होकर समय-चक्र अनुसार सुचारू रूप से अध्यापन कार्य नहीं करवाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों की न्यून उपस्थिति पाई गई।
जन शिक्षा केन्द्र अंतर्गत शालाओं में निरीक्षण के दौरान पाई गई उपरोक्त अनियमितताओं से स्पष्ट होता है शालाओं की नियमित रूप से अकादमिक मॉनीटरिंग नहीं की जा रही है एवं अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरती जा रही है। यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (2) (3) का उल्लघन है। अतः अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन न करने के कारण उनके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत आपकी दो वेतनवृद्धि रोके जाने की कार्यवाही की जावे। उपरोक्त के संबंध में अपना प्रतिवाद 5 दिवस में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समयावधि में प्रतिवाद प्राप्त न होने पर आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
सागर 23 जनवरी 2023. लोक शिक्षण संभाग सागर के संयुक्त संचालक के द्वारा 19 जनवरी को जन शिक्षा केन्द्र अंतर्गत शास. प्राथमिक शाला सिमरिया छापरी एवं शास. एकीकृत माध्यमिक शाला छापरी विकासखण्ड बण्डा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शाला में अनियमिततायें पाई जाने पर श्री अरविंद जैन एवं श्री शालकराम तिवारी जनशिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
उल्लेखनीय है कि शास प्राथमिक शाला सिमरिया छापरी का इनके द्वारा सत्र 2022-23 में केवल एक बार दिनांक 23अक्टूबर को अकादमिक मॉनीटरिंग करना पाया गया। इसी प्रकार शास. एकीकृत माध्यमिक शाला छापरी का केवल तीन बार दिनांक 26सितंबर, दिनांक 20अक्टूबर एवं दिनांक 3दिसंबर को दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से मॉनीटरिंग करना पाया गया। इस प्रकार जन शिक्षा केन्द्र अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की अकादमिक मॉनीटरिंग में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतना पाया गया।
जन शिक्षा केन्द्र अंतर्गत शालाओं में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों से एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं में अभ्यास कार्य कराया नहीं पाया गया। शालाओं का संचालन समय-चक्र अनुसार नहीं पाया गया। शिक्षकों के द्वारा नियमित रूप से निर्धारित समय पर शाला में उपस्थित होकर समय-चक्र अनुसार सुचारू रूप से अध्यापन कार्य नहीं करवाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों की न्यून उपस्थिति पाई गई।
जन शिक्षा केन्द्र अंतर्गत शालाओं में निरीक्षण के दौरान पाई गई उपरोक्त अनियमितताओं से स्पष्ट होता है शालाओं की नियमित रूप से अकादमिक मॉनीटरिंग नहीं की जा रही है एवं अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरती जा रही है। यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (2) (3) का उल्लघन है। अतः अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन न करने के कारण उनके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत आपकी दो वेतनवृद्धि रोके जाने की कार्यवाही की जावे। उपरोक्त के संबंध में अपना प्रतिवाद 5 दिवस में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समयावधि में प्रतिवाद प्राप्त न होने पर आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।