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ट्रेक्टर पर बैठकर किया अमृत सरोवर स्थलों का निरीक्षण जिंप सीईओ ने

ट्रेक्टर पर बैठकर किया अमृत सरोवर स्थलों का निरीक्षण जिंप सीईओ ने

सागर 13 दिसंबर 2022।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी अमृत सरोवर योजना के तहत सागर जिले में 111 तालाब तैयार किए जाने हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  क्षितिज सिंघल ने जैसीनगर विकासखंड के विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर अमृत सरोवर के स्थलों का निरीक्षण किया एवं आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस.आर. मिश्रा, आरईएस के अधीक्षण यंत्री श्री राजेंद्र घाटे सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे ।



जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री क्षितिज सिंघल जब मौके पर पहुंचे उस समय बारिश होने के कारण उन्हें ट्रेक्टर पर सवार होना पड़ा। ट्रेक्टर पर सवार होकर ही उन्होंने विभिन्न ग्रामों की अमृत सरोवर स्थलों का निरीक्षण किया। श्री सिंघल ने जैसीनगर विकासखंड के ग्राम करैया, ग्राम सरखड़ी, ग्राम बंजरिया सहित अन्य ग्रामों में बन रहे अमृत सरोवरां का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सभी सरोवर का जल भराव कम से कम 10000 घन मीटर अवश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरोवर की पीचिंग मजबूत हो एवं रिसाव किसी भी स्थिति में न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जावे।



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स्वच्छ सर्वेक्षण 2023: प्रतिमाओं की देखभाल की जिम्मेवारी ली संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023:  प्रतिमाओं की देखभाल की जिम्मेवारी ली संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने

 


सागर।  स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देष्य से नगर निगम की अपील  पर नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों या देश के अमर शहीदों की प्रतिमाओं की देखभाल हेतु जनप्रतिनिधिगण, सामाजिक संगठनों के सदस्य, एन.सी.सी और एन.एस.एस के छात्रों ने पहल की है ताकि सामाजिक संगठनों के सहयोग से उन प्रतिमाओं की देखभाल हो सकें।  

इन्होंने ली प्रतिमाओं के देखभाल की जिम्मेदारी

सिविल लाइन चौराहा पर स्थित डॉ हरिसिंह गौर जी की प्रतिमा को पार्षद श्री रीतेष तिवारी, मनीष बोहरे एवं उनके साथियों द्वारा गोद लिया गया है इसी प्रकार शहीद कालीचरण की प्रतिमा को श्री अंकलेश्वर दुबे और उनके साथियों द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा को पार्शद श्री षिवषंकर यादव और उनके साथियों द्वारा, गोपालगंज वार्ड स्थित श्री खांडेकर राव जी की प्रतिमा को पार्शद श्री रुपेश यादव और उनके साथियों द्वारा, बस स्टैंड पर स्थित पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा को श्री शैलेश जैन एवं उनके साथियों द्वारा, तीनबत्ती स्थित डॉ हरिसिंह गौर जी की प्रतिमा को श्री आशुतोष पराग, श्रीकांत जैन, अशोक जैन और उनके साथियों एवं एन.सी.सी.के छात्रों द्वारा, नमक मंडी स्थित स्वर्गीय पन्नालाल जी की प्रतिमा को डॉक्टर राजेश जैन द्वारा , अंबेडकर चौराहा स्थित डॉ भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को श्री रामू ठेकेदार एवं उनके साथियों द्वारा, चकराघाट स्थित महाकवि पद्माकर जी की प्रतिमा को श्री जय कुमार सोनी और उनकी समिति द्वारा, तिलक गंज वार्ड स्थित सब्जी मंडी प्रागंण में स्थापित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को पार्षद श्री शैलेश केषरवानी एवं उनके साथियों द्वारा, विजय टॉकीज चौराहा पर स्थित महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा की जिम्मेवारी पूर्व पार्षद श्री नरेश यादव, श्री संजीव पांडे, श्री लक्ष्मण सिंह, श्री रविंद्र सिंह गौर एवं साथियों द्वार, चैतन्य अस्पताल के सामने संजय ड्राइव रोड पर स्थित डॉ राम मनोहर लोहिया जी की प्रतिमा की जिम्मेवारी लोहिया पार्क के निर्माण समिति के सदस्यों द्वारा, मोती नगर चौराहा पर स्थित महारानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा की जिम्मेवारी श्री आकाश करोसिया और उनके साथी तथा पंडित रविशंकर स्कूल के एनएसएस के विद्यार्थियों द्वारा ली गई है तथा खुरई बस स्टैंड स्थित अंबेडकर जी की प्रतिमा को श्री दुर्गेश अहिरवार एवं उनके साथियों द्वारा गोद लिया गया है।          
इस अभियान के अंतर्गत इन सामाजिक संगठनों द्वारा समय-समय पर निगम के सहयेाग से विषेश सफाई अभियान चलाकर इन प्रतिमाओं के आसपास साफ सफाई एवं रखरखाव कार्य किया जा रहा है।

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SAGAR: नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी को 20 साल की सजा

SAGAR: नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी को 20 साल की सजा


सागर । नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी अशोक कोल पिता बन्नी कोल (आदिवासी) को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश, श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा- 5 (स) सहपठित धारा 6 के अंतर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 8000-/रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया है मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक(अभियोजन) श्री धमेन्द्र सिंह तारन  के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्री मनोज कुमार पटैल ने की ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री की मॉ ने उसके गुम होने की रिपोर्ट दिनॉक-12.09.2019 को लेख कराई कि दिनॉक 05.09.19 की रात करीब 12 बजे वह उसके घर के सामने गणेश जी के यहॉ बैठी थी , अभियोक्त्री घर आ गई थी थोड़ी देर बाद जब वह घर आई तब अभियोक्त्री घर पर नहीं मिली एक बच्चे ने बताया कि अभियोक्त्री व आरोपी अशोक गली में खड़े बात कर रहे थे फिर उसने पड़ोस में आरोपी अशोक के बहिन बहनोई के यहॉ जाकर के अभियोक्त्री की तलाश की तो वहॉ अभियेक्त्री नहीं मिली । दिनॉक- 27.12.2019 को अभियोक्त्री के दस्तयाव होने पर उसने बताया कि घटना गणेश उत्सव के समय की रात के 12-1 बजे की है। घटना वाले दिन उसके मम्मी-पापा गणेश उत्सव में गये थे, घर पर वह अकेली थी जब वह घर के पीछे बाथरूम करने को गई थी, तब आरोपी अशोक वहा आया और उससे कहा कि तू चिल्लाई तो मार दूंगा और उसे जबरजस्ती खचोड़कर ग्राम बड़ोरा ले गये था। आरोपी अशोक ने चिल्लाने पर मार देने की धमकी दी थी। आरोपी अशोक उसे 3 माह तक वहां रखे रहा था। आरोपी अशोक ने उसे जंगल ले जाकर उसकी मारपीट की थी और उसे बेच देने का कहा था। जब वह आरोपी अशोक से घर जाने का कहती थी, तो वह कहता था कि घर जाने का नाम लिया, तो उसे मार के फेंक देगा । उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये , घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-राहतगढ़ द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 363, 366 ,376(3), 376(2)(एन), 506(भाग-दो) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5 (स) सहपठित धारा 6, धारा-3 सहपठित धारा 4(2) का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, एवं अंतिम तर्क के दौरान न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये और अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश, श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुये लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा- 5 (स) सहपठित धारा 6 के अंतर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 8000-/रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया है। 
                                                                                               
देवरी : नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर । नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी पप्पू उर्फ तुलसीराम पिता नन्हेभाई सकवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तह. देवरी जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-9/10 के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये अर्थदण्ड एवं भा.द.वि. की धारा- 451 के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री लक्ष्मी प्रसद कुर्मी ने की ।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोक्त्री की मॉ ने दिनॉक 25.12.21 को थाना देवरी में रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी बेटी जिसकी आयु 08 वर्ष की है घटना दिनॉक 25.12.21 की रात्रि करीब 08 बजे घर पर परिवार के साथ खाना खा रही थी अचानक लाईट चली गई थोड़ी देर में मोहल्ले का पप्पू उर्फ तुलसीराम सकवार जिसका उसके घर में उठना बैठना था आया और मेरी बेटी को अपने पास बुलाया जब मेरी बेटी उसके पास गई तो आरोपी पप्पू उसके साथ गलत हरकत कर रहा था वह दौड़कर बेटी के पास गई और चिल्लाया तो आरोपी पप्पू घर से बाहर भाग गया। थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-देवरी द्वारा धारा- 376(ए)(बी) 450,एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम धारा-5/6  का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश तह. देवरी जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-9/10 के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये अर्थदण्ड एवं भा.द.वि. की धारा- 451 के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।

       






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कान्वेंट स्कूल में जयश्रीराम बोलने पर बच्चो के सस्पेंड करने का मामला▪️ ABVP और हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन▪️कलेक्टर के निर्देश पर जांच शुरू▪️स्कूल प्रबंधन और प्रशासन कर रहा है लीपा पोती :ओंकार सिंह, सदस्य , बाल अधिकार संरक्षण आयोग

कान्वेंट स्कूल में जयश्रीराम बोलने पर बच्चो के सस्पेंड करने का मामला

▪️ ABVP और हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन

▪️कलेक्टर के निर्देश पर जांच शुरू

▪️स्कूल प्रबंधन और प्रशासन कर रहा है लीपा पोती :ओंकार सिंह, सदस्य , बाल अधिकार संरक्षण आयोग 



सागर। सेंट जोसेफ कांवेंट स्कूल में छात्रों के जयश्रीरम का जयकारा लगाने का मामला तूल पकड़ गया है। इसको लेकर
एबीवीपी और हिंदू संगठनों नेसोमवार को  स्कूल  के बाहर जमकर प्रदर्शन किया । कलेक्टर द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने जांच शुरू की है। 
स्कूल प्रबंधन ने स्टूडेंट्स पर अनुशासनात्मक कार्यवाई का कारण  जय श्री राम के नारे की बजाय दूसरा बताया । स्कूल प्रबंधन और प्रशासन की तात्कालिक जवाब को राज्य बाल सरंक्षण आयोग ने लीपापोती  ठहराया है। 
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने  दिया नोटिस


सेंट जोसेफ कांवेंट स्कूल शुक्रवार को हुई कथित घटना में छात्रों ने हूटिंग के दौरान  जय श्री राम  के नारे लगाए।इस पर स्कूल प्रबंधन ने नाराजगी जताई। इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सागर जिले के कलेक्टर दीपक आर्य और जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया । इसमें एक मीडिया खबर का हवाला देते हुए कहा गया है कि सागर जिले में मिशनरी स्कूल सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में जय श्रीराम बोलने पर डेढ़ दर्जन छात्रों के सस्पेंड किए जाने का मामला संज्ञान में आया है। बाकी से माफी नामा लिखवाया गया। 
एनसीपीआर अध्यक्ष ने कलेक्टर से मामले में जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 

कांवेंट स्कूल ने दी सफाई





इधर मामले में स्कूल प्रबंधन बचाव की मुद्रा में दिख रहा है। कांवेंट स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर मोली ने मिडिया को बताया कि शुक्रवार को कुछ स्टूडेंट्स एक विंग से दूसरी विंग में गए थे।  बच्चो को इसकी अनुमति नहीं है। इस दौरान  टीचर ने  देखा तो गो बेक कहते हुए वापिस जाने के लिए बोला तो स्टूडेंट्स हूटिंग करते हुए चले गए थे। जिस पर टीचर की रिपोर्ट पर एक स्टूडेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई है।उन्होंने कहा कि बाल आयोग का नोटिस मुझे नही मिला है। 

कांवेंट स्कूल के गेट पर धरना  और जमकर हुई नारेबाजी

इस मामले को लेक सोमवार को हिंदू संगठनों और एबीवीपी ने कांवेंट स्कूल
के मुख्य गेट पर जमकर प्रदर्शन किया और कारवाई की मांग की। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही आज सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात रहा।

एबीवीपी के प्रदेश मंत्री आशुतोष तिवारी के मुताबिक अभिक्यति का अधिकार सभी को है। स्कूल में इसको लेकर कार्यवाई किया जाना गलत है। इस स्कूल को बंद करना चाहिए। यदि स्कूल पर कारवाई नही होगी हो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।
उधर जिला शिक्षा अधिकारी अखिलेश पाठक के अनुसार कुछ बच्चे स्कूल के प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गए थे।जिसके कारण कांवेंट स्कूल प्रबंधन ने कारवाई की। 

स्कूल प्रबंधन  और प्रशासन कर रहा है लीपा पोती :ओंकार सिंह




मध्यप्रदेश बाल सरक्षण आयोग के सदस्य औंकार सिंह  का कहना है कि कांवेंट स्कूल से इस तरह की अनेक शिकायते मिली है। जिनकी जांच की जा रही है । जयश्री राम वाले मामले में राष्ट्रीय आयोग ने कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए गए है। आज जिस तरह से स्कूल प्रबंधन और  प्रशासन के बयान आए है उसके मुताबिक  लीपा पोती की जा रही है और वास्तविक स्थिति को  छिपाया जा रहा है। 

एसडीएम ने जांच शुरू की


बाल सरक्षण आयोग की सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ शिकायत के बाद कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। अनुविभागीय अधिकारी SDM एवं सिटी मजिस्ट्रेट श्रीमती सपना त्रिपाठी, जिला शिक्षा अधिकारी अखिलेश पाठक और नगर पुलिस अधीक्षक CSP  के पी सिंह ने आज जांच प्रारंभ की । एसडीएम सपना त्रिपाठी  के अनुसार  टीचर और स्टूडेंट्स से चर्चा की है। मामला अनुशासनहीनता से जुड़ा है। अभी कुछ और बच्चो के बयान लिए जाएंगे। इसकी पूरी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी। जो भी दोषी होगा कार्यवाई की जाएगी ।



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सम्मेद शिखरजी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का जैन समाज ने किया विरोध

सम्मेद शिखरजी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का जैन समाज ने किया विरोध

सागर/ शाश्वत जैन तीर्थ सिद्धक्षेत्र सम्मेद शिखर जी झारखंड को केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का सकल दिगंबर जैन समाज सागर ने विरोध प्रकट करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला पंचायत सीईओ आईएएस क्षितिज सिंघल को सौंपा।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से शिखरजी जैन तीर्थक्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का देशव्यापी विरोध जैन समाज के द्वारा चल रहा है उसी क्रम में सागर जैन समाज के अनेक संगठनों ने एकत्रित होकर कलेक्टर के माध्यम से यह ज्ञापन सौंपा है जैन मिलन सागर, जैन पंचायत सभा सागर, महिला आश्रम सागर, और कई अन्य संगठनों ने अलग-अलग ज्ञापन सौपे हैं। चुंकि जैन समाज का यह तीर्थक्षेत्र श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र है और पर्यटन शुरू होने पर तीर्थ क्षेत्र की गरिमा और पवित्रता भी खत्म होगी क्योंकि जैन समाज के द्वारा 27 किमी की वंदना नंगे पैर होती है और पर्यटन होने पर उस क्षेत्र में मांस मदिरा का उपयोग भी होगा जिससे जैन तीर्थ क्षेत्र की गरिमा और पवित्रता समाप्त हो जाएगी। केंद्र सरकार इस पर्यटन क्षेत्र के निर्णय पर पुनः विचार कर तत्काल इसे वापस ले जिससे क्षेत्र की गरिमा सुरक्षित रह सके।

विधायक शैलेंद्र जैन, पूर्व विधायक सुनील जैन, महेश बिलहरा, मुकेश जैन ढाना, संजय जैन शास्त्री, आनंद स्टील, अनिल जैन नैनधरा, कमलेंद्र जैन, सुरेंद्र जैन मालथोन, कैलाश सिंघई, राजकुमार पड़ेले, एड  रश्मि रितु, राजा भैया जैन, देवेंद्र लुहारी, अशोक पिडरूआ, राकेश चच्चा, इंद्र कुमार नायक, प्रकाश जैन, ऋषभ बांदरी, तरुण जैन, मुकेश जैन लिटिल, सौरभ जैन उपकार, अनिल जैन, संदीप बहेरिया, राकेश निश्चय, अंकुश बहेरिया, सुजय जैन, प्रमोद सिंघई एड, प्रभात जैन, अनुराग जैन, कोमल जैन, अशर्फी जैन, सपन जैन, अरुण जैन, अनिल जैन, प्रियंक जैन, अनीता जैन, मंजू सतभैया, अनीता शास्त्री, मनीष जैन, अशोक शाह अरविंद रवि सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के महिला पुरुष उपस्थित थे।



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खिलाड़ी बच्चे खेल से वंचित न रहे इसकी चिंता भाजपा सरकार ने की : विधायक प्रदीप लारिया▪️3 करोड़ 37 लाख के स्टेडियम का हुआ भूमिपूजन

खिलाड़ी बच्चे खेल से वंचित न रहे इसकी चिंता भाजपा सरकार ने की : विधायक प्रदीप लारिया

▪️3 करोड़ 37 लाख के स्टेडियम का हुआ भूमिपूजन


सागर: मकरोनिया नगर पालिका अंतर्गत गंभीरिया वार्ड क्र. 04 में 3 करोड़ 37 लाख से निर्मित होने वाले स्टेडियम का भूमिपूजन मुख्य अतिथि नरयावली विधायक प्रदीप लारिया ने कार्यक्रम के अध्यक्ष और मकरोनिया नगर पालिका अध्यक्ष मिहीलाल अहिरवार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह और नगर पालिका के पार्षदो की उपस्थिति में किया गया।। कार्यक्रम को संबोधित करते हुये श्री लारिया ने कहा कि इस स्टेडियम के बन जाने से नई खेल प्रतिभाये तैयार होगी। भाजपा सरकार का प्रयास है की कहीं भी खिलाड़ी बच्चे खेल से वंचित न रहे सके। यहां मकरोनिया के साथ साथ आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी इस स्टेडियम में खेल सकेगें। उन्होंने कहा कि नरयावली विधानसभा क्षेत्र को सभी सुविधायें और संसाधन मिले में इसके लिए संघर्षरत हॅू। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जनकल्याणकारी और हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ जरूरत मंदों को पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से ही मेंने इस स्टेडियम को राशि स्वीकृत करायी है। यहां 2 करोड़ की राशि से स्पोर्ट कांम्पलेक्स भी बनाया जायेगा। जिसमें ओपन जिम टेबिलटेनिस जैसी सुविधायें उपलब्ध रहेगी। साथ-साथ अमृत योजनांतर्गत 8.50 करोड़ की राशि से पार्क का निर्माण किया जायेगा। न.पा. अध्यक्ष मिहीलाल अहिरवार ने कहा कि आज जिस स्टेडियम का भूमिपूजन हो रहा है वह विधायक लारिया जी के प्रयासों से ही संभव हुआ है। कार्यक्रम को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह खेल अधिकारी अभिद्रा जी मंडल अध्यक्ष कपिल कुशवाहा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष प्रतिनिधि विजय गौतम मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रताप सिंह खेगांर खेल विभाग के अधिकारी कर्मचारी पुलिस हॉउसिंग बोर्ड के अधिकारी भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ता सहित भाजपा कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
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केन्ट वासियों को उनका हक दिलाने कांग्रेस का चरण वध्य आन्दोलन शुरू

केन्ट वासियों को उनका हक दिलाने कांग्रेस का चरण वध्य आन्दोलन शुरू


सागर। नरयावली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सदर केन्ट क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों से निवास कर रहे किसानों व आमजनों के साथ भाजपा सरकार द्वारा वायदा खिलाफी कर किये जा रहे भेदभाव के खिलाफ़ तथा केन्ट वासियों को उनका हक दिलाने के लिये युवा कांग्रेस नरयावली विधानसभा के तत्वाधान में म.प्र.कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री सुरेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में चलाये जानें वालें चरण वध्य आन्दोलन की शुरुआत पूर्व कैबीनेट मंत्री एवं विधायक श्री पी. सी शर्मा,कांग्रेस विचार विभाग के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र गुप्ता,पूर्व विधायक श्री सुनील जैन के द्वारा हरि झण्डी दिखाकर की गई। 


 पूर्व मंत्री एवं विधायक  पी सी शर्मा ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार में केन्ट क्षेत्रवासियों के साथ दोहरी नीति अपनाई जाकर इस क्षेत्र के लोगों को शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा रहा है जिसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। उन्होंने केन्ट वासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कैंट वासियों की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और आगामी विधानसभा के सत्र में भी छावनी कैंट वासियों की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाया जावेंगा। मध्यप्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री  सुरेन्द्र चौधरी ने कहा कि इस क्षेत्र में पार्षद से लेकर विधायक, सांसद,मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक के पदों पर भाजपा के लोग काबिज है बावजूद इसके केन्ट क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है नतीजन कैंट क्षेत्र के लोग आवासीय पट्टे, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय आदि अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों से रह रहे परिवारों और अन्न दाता किसान अपने हकों से वंचित है जिनको उनका हक दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा आज से चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की जा रही हैं। 

कांग्रेस विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहां की भाजपा सरकार में युवा, किसान व आमजन परेशान है युवा रोजगार की तलाश में दर-दर भटकने को मजबूर है अन्न दाता किसान खाद यूरिया और फसल को लेकर परेशान हैं तथा आमजन बढ़ती महंगाई के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं यह सरकार जन विरोधी सरकार है। 

पूर्व विधायक  सुनील जैन ने कहा कि अच्छे दिनों के सब्जबाग दिखाकर सत्ता में आई भाजपा सरकार द्वारा केन्ट क्षेत्र के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है जो अन्याय है। केंट क्षेत्र वासियों को नगर निगम क्षेत्र व ग्राम पंचायतों की भांति शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जावे। कार्यक्रम का संचालन युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अशरफ खान ने किया अन्त में आभार युवा कांग्रेस विस.अध्यक्ष राजा बुन्देला माना।
कार्यक्रम को वरिष्ठ कांग्रेस नेता आर.आर पारासर, सेवादल के प्रदेश महामंत्री विजय साहू, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष फिरदोस कुरेशी, शरद पुरोहित, देवेंद्र कुर्मी,ओमकार साहू, शरद राजा सेन,युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष समीर मकरानी,रवि उमाहिया,अमित यादव,एम आई खान, आनंद हेला,मुकेश खटीक आदि ने संबोधित कर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। आंदोलन की शुरुआत में वरिष्ठ कांग्रेस नेता कैलाश सिंघई,पुरुषोत्तम मुन्ना चौबे,सुरेन्द्र सुहाने,कांग्रेस नेत्री श्रीमती माधवी चौधरी,शहर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती रेखा चौधरी, मुकुल पुरोहित, राजू राठौर,पप्पू गुप्ता, राकेश राय,रामकुमार पचौरी, रमाकांत यादव, गुरमीत सिंह इल्ले, अभिषेक गौर, डॉ. संदीप सबलोक, गोवर्धन रैकवार, सेवादल अध्यक्ष सिंटू कटारे,मुन्ना विश्वकर्मा, राशिद खान, महेश जाटव, युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल चौबे, चैतन्य कृष्ण पांडे, आमिर खान,जितेंद्र चौधरी,एड.वीरेंद्र चौधरी, रवि सोनी,लक्ष्मीनारायण सोनकिया,धर्मेन्द्र तोमर, भईयन पटेल,अवदेश सिंह,अबरार सौदागर, दीपक कुर्मी,संदीप चौधरी,सुरेन्द्र करोसिया, गोपाल तिवारी, रोहित वर्मा, अभिषेक पाठक,सेठी राजपूत, चमन अंसारी, रजिया खान, अजय अहिरवार, सुदीप पटेरिया, साजिद राईन,अफजल खान, रामसेवक अहिरवार, अमोल सिंह,सागर साहू, तुलसीराम मिश्रा, नाथूराम चौधरी, परवेज खान, पार्षद मोहन अहिरवार, हीरालाल चौधरी, इदरीश खान, कदम सिंह,सुदीप पटेरिया, साबिर मास्टर, सुनील पावा,राजेश श्रीवास, सन्ना भाईजान, वीरेन्द्र महावते, नियाज अहमद, शफीक कादरी, रज्जब भाई,सिराज मकरानी,सुरेश जाटव,भुट्टो बाबा, राकेश अहिरवार, पवन जाटव,अनिल अहिरवार, मदन सेन,सुरेश जाटव,सलमान खान,पंचम लाल, अच्छेलाल चौधरी, ममता बाई मोहनी बाई, रुखसाना बी,नसीमा बी,अभिषेक तिवारी, हर्ष कुर्मी,राशिद बाबा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद थे।


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Bhopal: बहुचर्चित बिलाबोंग स्‍कूल बस में बच्चियों के साथ दुष्‍कृत्‍य का मामला▪️बस ड्राइवर को तिहरा आजीवन कारावास ,सहआरोपी महिला को बीस साल की सजा▪️ बच्‍चों के माता-पिता को सजग एवं जागरूक रहने की न्‍यायालय की अपील

Bhopal: बहुचर्चित बिलाबोंग स्‍कूल बस में बच्चियों के साथ दुष्‍कृत्‍य का मामला
▪️बस ड्राइवर को तिहरा आजीवन कारावास ,सहआरोपी महिला को बीस साल की सजा
▪️ बच्‍चों के माता-पिता को सजग एवं जागरूक रहने की न्‍यायालय की अपील

 
भोपाल ।  विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो सुश्री शैलेजा गुप्‍ता ने  बहुचर्चित बिलाबोंग स्‍कूल बस में बच्चियों के साथ दुष्‍कृत्‍य करने वाले आरोपीगण  हनुमत जाटव पिता सुरेश जाटव उम्र 32 वर्ष निवासी शाहपुरा भोपाल को धारा 376(एबी), 376(2) एन भादवि व 5एफ,एल,एम/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में मृत्‍यु पर्यंत तक का तिहरा आजीवन कारावास  त‍था 9 एफएलएम/ 10 पाक्‍सो एक्‍ट में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 354 भादवि में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 32 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है एवं सहआरोपिया उर्मिला साहू पति रमेश साहू उम्र 35 वर्ष निवासी कोलार भोपाल को दोष सिद्ध किया गया एवं आरोपिया उर्मिला साहू को धारा 354 सहपठित धारा 109  भादवि 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5एफ,एल,एम/6 पॉक्‍सो एक्‍ट सहपठित 16/17 पाक्‍सो एक्‍ट 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास 9 एफएलएम/ 10 पाक्‍सो एक्‍ट में सहपठित धारा 16/17 में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास और कुल 32 हजार रूपये का जुर्माना  अधिरोपित किया गया है । दोनो आरोपीगण पर अधिरोपित जुर्माने की राशि में प्रत्‍येक पीडित बच्‍ची को 16-16 हजार रूपये प्रतिकर की राशि दिये जाने के निर्देश है।  यह जानकारी जनसम्‍पर्क अधिकारी भोपाल संभाग श्री मनोज त्रिपाठी ने दी।

न्‍यायालय की विशेष टिप्‍पणी

दोनो ही पीडित बच्चिया मात्र साढे तीन वर्ष की अत्‍यंत अल्‍पआयु की अबोध बालिकाऐं है जिन्‍होनें अभी अपने जीवन की शुरूआत ही की थी और जीवन के सफर में प्रथम कदम अपने परिवार से बाहर शिक्षा हेतु रखा था। जहां आरोपी हनुमत 32 वर्षीय एवं उर्मिला 35  वर्ष परिपक्‍व आयु के व्‍यक्ति होकर उनके ही शै‍क्षणिक संस्‍था में कर्मचारीवृंद होते हुए विघालय की बस में वाहन चालक तथा बच्‍चों की देखरेख का काम करते थे। जिन्‍हे बच्‍चे बस अंकल और दीदी कहते थे तथा उन पर पूर्ण विश्‍वास करते थे  । बच्‍चों सुरक्षित घर विघालय विघालय से घर लाने ले जाने का उत्‍तरदायित्‍व उनका था । पीडित बालिकाए अपनी अल्‍पआयु के कारण इतनी नासमझ है कि न तो उन्‍हे अच्‍छे बुरे का ज्ञान है ओर न ही अपने मनोभावों को व्‍यक्‍त करने के लिए पर्याप्‍त शब्‍द बच्‍चो के आचरण से यह प्रकट है कि उन्‍हे नही पता कि जिसे वे बस अंकल का प्‍यार समझ रहे है वह वास्‍तव में प्‍यार न होकर उसकी गन्‍दी हवस का शिकार हो रही है। आरोपीगण ने पीडित बालिकाओ के प्रति संरक्षकता का दायित्‍व बोध भूल कर उनके पवित्र वैश्‍वासिक संबंधो का हनन कर उन्‍हे अपनी घृणित हवस का शिकार बनाया है। जब पवित्र शैक्षणिक संस्‍थाओं में ही बालिकाओं की सुरक्षा सुरक्षित न हो तो समाज में बलिकाओ/महिलाओं के स्‍वतंत्र अस्तित्‍व विकास की परिकल्‍पना नही की जा सकती तथा आरोपीगण द्वारा किया गया कार्य न केवल गंभीर घृणित प्रकृति का है वरन वह समाज के वैश्‍वासिक संबंधो को कंलकित करने वाला पैशाचिक आपराधिक कृत्‍य है । इस कारण से आरोपीगण के प्रति नरम रूख अख्‍तयार नही किया जा सकता।

उक्‍त प्रकरण में अभियोजन संचालन हेतु  कलेक्‍टर भोपाल द्वारा विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा पटेल को नामांकित  किया गया था । विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा पटेल ने उक्‍त गंभीर प्रकरण अत्‍यंत सजकता एवं जागरूकता पूर्वक मात्र 14 कार्य दिवस में 32 साक्षियों के कथन पूर्ण कराये तथा सशक्‍त अंतिम तर्क परिस्थितिजन्‍य साक्ष्‍य के संबंध में प्रस्‍तुत किया था जिससे सहमत होते हुये विशेष न्‍यायालय ने आरोपीगण को दोषसिद्ध किया है ।
 
घटना का संक्षिप्‍त  विवरण :-
अभियोक्‍त्री के माता-पिता ने थाना महिला थाना भोपाल में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखवाई कि दिनांक 08/09/2022 दिन शुक्रवार समय करीब 1:30 से 1:45 बजे को जब उनकी 3 वर्ष 6 माह की बच्‍ची स्‍कूल से घर वापस आई तब उसका स्‍कूल यूनिफार्म बदला हुआ था बच्‍ची की मॉ ने जब उससे पुछा कि आपका ड्रेस किसने बदला है तो बच्‍ची ने बताया कि उसका स्‍कूल यूनिफाम बस वाले अंकल ने बदला है बच्‍ची की मॉ ने उसका स्‍कूल यूनिफार्म जब बैग में चेक किया तो यूनिफार्म ना ही गंदा था ना ही गीला था। बच्‍ची का स्‍कूल यूनिफार्म बिना किसी कारण बस स्‍कूल डाइवर के द्वारा बदले जाने की शंका पर बच्‍ची के माता-पिता ने स्‍कूल प्रशासन से बात की और उनको घटना के बारे में बताया तब बच्‍ची की क्‍लास टीचर ने माता-पिता को बताया कि बच्‍ची स्‍कूल से छुट्टी होने के बाद स्‍कूल यूनिफार्म से ही घर के लिये स्‍कूल बस से निकली थी माता-पिता ने स्‍कूल प्रशासन से बस में लगे सीसीटीवी कैमरों की फूटेज की मांग की तब स्‍कूल प्रशासन द्वारा माता-पिता को आवश्‍सन दिया गया कि वे लोग उन्‍हे एक-दो दिन में बस का फूटेज उपलब्‍ध करा देगें। और शाम को जब बच्‍ची के पिताजी ने अपनी बेटी से प्‍यार से पुछा कि बेटा आपको कोई परेशान करता है तब बच्‍ची ने अपने पापा से कहा कि हॅा बस अंकल मुझे परेशान करते है और वह बेड है और मुझे बेड टच करते है बच्‍ची ने अपने पापा को यह भी बताया कि बस अंकल उसे अपनी गोद में बैठाकर उसके प्राईवेट पार्ट को बहुत बार छूते थे और उसके प्राईवेट पार्ट पर फिंगरिंग करते थे जिससे उसे दर्द होता था तब बस आंटी उर्मिला दीदी उसे गोद में उठा लेती थी और उसे चुप करा देती थी और बस अंकल उसे टोफी भी देते थे और उसका गला पकडकर एवं बाल खीचकर उसे डराते हुये कहते थे कि यह बात किसी को बताई तो तुम्‍हे मारूगां। अगले दिन शनिवार को बच्‍ची को लेने के लिये संबंधित बस में आरोपी बस चालक तथा आरोपी महिला केयर टेकर पुन: सुबह लेने के लिये बच्‍ची के घर के पास बस स्‍टॉप पर पहुंचे परन्‍तु बच्‍ची के माता-पिता ने अपनी बच्‍ची को स्‍कूल नहीं भेजा और दोनो स्‍कूल प्रशासन से मिलकर आरोपी बस डाईवर हनुमत तथा महिला केयर टेकर उर्मिला साहू द्वारा कारित घटना की सम्‍पूर्ण जानकारी थी तब प्रशासन ने लिपा पोतीकर बिना वीडियों फूटेज दिये स्‍कूल से वापस कर दिया। सोमवार को पुन: वही आरोपीगण दूसरी बस में दो अन्‍य व्‍यक्तियों के साथ बच्‍ची को लेने उसके घर पहुंचे तब बच्‍ची के माता-पिता ने बच्‍ची को स्‍कूल भेजने से इंकार कर दिया तथा पुलिस कमश्निर आफिस में जाकर घटना की जानकारी दी थी। प्रकरण में विवेचना के दौरान अन्‍य बच्‍ची के माता-पिता ने भी ये बताया कि आरोपी हनुमत ने उनकी बेटी के साथ कई बार गलत काम और अश्‍लील हरकत की। दूसरी पीडित बच्‍ची तथा उसके माता-पिता के बयान विटनेस प्रोटेशन एक्‍ट के तहत न्‍यायालय में कथन पूर्ण कराये गये थे।
पुलिस कमश्निर द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुये एसआईटी गठित की गई तथा एसआईटी टीम के प्रमुख श्री त्रुत कीर्ति के निर्देशन पर एसीपी निधि सक्‍सेना एवं महिला थाना प्रभारी अंजना धुर्वे 20 दिनो के अंदर मामले में विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय विशेष न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया था।



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