पीएम आवास योजना : मंत्री गोपाल भार्गव ने गढ़ाकोटा रहली, शाहपुर के हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की

पीएम आवास योजना : मंत्री गोपाल भार्गव ने गढ़ाकोटा रहली, शाहपुर के हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की


सागर 8 दिसम्बर, 2022
 गढ़ाकोटा नगर पालिका द्वारा नटराज ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों को अधिकार पत्र एवं किस्तों का वितरण मुख्य अतिथि लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने किया । इस अवसर पर मंत्री श्री  भार्गव ने कहा कि पक्के मकान का सपना देखने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना वरदान है। इस योजना के जरिए मिली ढाई लाख की राशि से हितग्राहियों ने अपने पक्के आवास का सपना पूरा किया है।इस  राशि का आप सभी  सदुपयोग करें। हितग्राही अपने अपने आवास को पूरी ईमानदारी के साथ तैयार करें ।इसका पैसा  कहीं भी खर्च न करें। रहली विधानसभा  में आवासों का कार्य तेजी से हो रहा है ।कोई भी व्यक्ति आवासहीन  नही रहेगा। 


 गढ़ाकोटा के 428 हितग्राहियों के खाते में 428 लाख रूपए, रहली  के 114 हितग्राहियों के खाते में 114 लाख रुपए एवं शाहपुर के 78 हितग्राहियों को 78 लाख रुपए की  किस्त की  राशि डाली जा रही है।
 मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि रहली विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गरीबों के लिए जितनी भी योजनाएं देश में चल रही हैं, वे सभी  प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी  और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान  की बनाई योजनाएं हैं। आवास योजना में आधा - आधा  पैसा  राज्य और केंद्र सरकार इस योजना में देती है ।खुशी है कि इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा  ज्यादा  शहरी एवं ग्रामीण आवास मिले हैं ।


सभी हितग्राहियों राशि का सदुपयोग करें । उन्होंने राशन दुकानदारों को हिदायत  भी दी एवं एसडीएम, तहसीलदार को निर्देश दिए कि यदि कोई राशन विक्रेता राशन की कालाबाजारी करे तो उसको जेल भेजो,कोई समझौता नहीं। संबल योजना, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, अंत्येष्टि सहायता, कई योजनाओं के लाभ के बारे में  उन्होंने लोगों को बताया।
आयुष्मान योजना के कार्ड सभी बनवाएं, ऐसा सभी से आग्रह किया।
इसी कार्यक्रम में रहली नगर पलिका की 114 हितग्राहिंयो एवं शाहपुर के 78 हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की गई। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में भागवत कथा चल रही है और कथा श्रवण कर लाभ लें। कार्यक्रम को पूर्व मंडल अध्यक्ष बसंत यादव ने भी संबोधित किया।
कार्यक्रम में एसडीएम गोविंद दुबे, नपा अध्यक्ष श्रीमती दीपा दिनेश लहरिया, पार्षद रमेश मिश्रा ,महेश कोरी, पूर्व पार्षद मुन्नालाल साहू, तहसीलदार कुलदीप पाराशर, बसंत यादव, सीएम धनंजय गुमास्ता,अमित सेन, उपाध्यक्ष हरिनारायण पटेल,शाहपुर नपा अध्यक्ष देवराज सिंह लोधी ,रहली नपा अध्यक्ष देवराज सोनी, पार्षद राजेंद्र यादव, पार्षद सीमारानी साहू, किशोरीलाल कोरी, परसोत्तम यादव , नीलेश दुबे, देवेंद्र यादव अजय नेमा ,संजय खटीक, नवीन अहिरवार, गोविंद पटेल सहित बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित थे ।कार्यक्रम का संचालन विक्की जैन एवं आभार नपा सीएमओ धनंजय गुमाश्ता  ने व्यक्त किया।
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SAGAR : जलजीवन मिशन की समीक्षा बैठक में गैर हाजिर दो ग्राम पंचायत सचिव सस्पेंड

SAGAR : जलजीवन मिशन की समीक्षा बैठक में गैर हाजिर दो ग्राम पंचायत सचिव सस्पेंड


सागर 8 दिसम्बर, 2022।  सागर में गुरुवार को जलजीवन मिशन अंतर्गत एकल नल योजनाओं की कलेक्टर श्री दीपक आर्य की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक हेतु सूचना प्रेषित की गई थी। साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को एकल नल योजना के ग्राम पंचायत के सचिव एवं जनप्रतिनिधियों को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु ग्राम पंचायत हनौताकलों के सचिव श्री मुरारी सिंह बैठक से बिना किसी सूचना व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना  अनुपस्थित रहे, जिससे ग्राम सलैयाकलॉ ग्राम पंचायत चन्द्रापुर की समीक्षा नहीं हो सकी।
 श्री मुरारी सिंह का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के साथ-साथ वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों निर्देशों की अवहेलना को प्रदर्शित करता है। म.प्र. राजपत्र क्रं. 22 दिनांक 23. 01.2020 में निहित प्रावधान के अनुक्रम में म०प्र० पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 एवं म०प्र० पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्ते) नियम 2011 के नियम 7 अनुशासन तथा नियंत्रण में संशोधन दिनांक 09.08.2017 में दिये गये प्रावधानों अनुसार श्री मुरारी सिंह यादव सचिव ग्राम पंचायत हनौताकलों जनपद पंचायत सागर को र्क्त्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत सागर रहेगा तथा  नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

लापरवाही बरतने पर चन्द्रापुर सचिव निलबित

सागर 8 दिसम्बर, 2022
 जलजीवन मिशन अंतर्गत एकल नल योजनाओं की समीक्षा बैठक की सूचना प्रेषित की गई थी। साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सागर को संचालित एकल नल योजना के ग्राम पंचायत के सचिव एवं जनप्रतिनिधियों को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु ग्राम पंचायत चन्द्रापुर के सचिव श्री कृष्णमुरारी यादव बैठक से बिना किसी सूचना के  सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अनुपस्थित रहे ।जिससे ग्राम सलैयाकलॉ ग्राम पंचायत चन्द्रापुर की समीक्षा नहीं हो सकी।
श्री कृष्णमुरारी यादव का यह कृत्य पदीय दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के साथ-साथ वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों-निर्देशों की अवहेलना को प्रदर्शित करता है। म.प्र. राजपत्र क्रं. 22 दिनांक 23.01.2020 में निहित प्रावधान के अनुक्रम में म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 एवं म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्तें) नियम 2011 के नियम 7 अनुशासन तथा नियंत्रण में संशोधन दिनांक 09.08.2017 में दिये गये प्रावधानों अनुसार श्री कृष्णमुरारी यादव सचिव ग्राम पंचायत चन्द्रापुर जनपद पंचायत सागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलबंन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत सागर रहेगा । इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।                                 



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एडिटर: विनोद आर्य
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SAGAR; स्मैक बेचने वाला आरोपी गिरफतार, एक लाख 65 हजार की स्मैक पकड़ी

SAGAR;  स्मैक बेचने वाला आरोपी  गिरफतार, एक लाख 65 हजार की स्मैक पकड़ी


सागर। पुलिस अधीक्षक  सागर के निर्देशन एंव श् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर, बीना एंव श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग देवरी के मार्गदर्शन में अवैध रुप मादक पदार्थों कि ब्रिकी के विरुद्ध चलाये ज रहे अभियान के पालन में मुखबिर के द्वारा सूचना पर कार्यवाही कर थाना देवरी पुलिस ने आरोपी मन्टू उर्फ मनीष पिता देवेन्द्र पाण्डेय उम्र 32 साल नि. सिविल लाईन देवरी से के कब्जे से कुल 16. 46 ग्राम कीमती 165000 रुपये स्मैक एंव दो मोबाईल कुल कीमती 2 लाख रुपये की जब्त की गई है।
 उपरोक्त आरोपी के विरुध धारा 8/21 एन.डी.पीएस. एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उपरोक्त कार्यवाही में निरी. उपमा सिंह, उनि. ए.एन. द्ववेदी, उनि ललित बेदी, आर. 662 मुकेश, आर. 1630 रुपेश, आर. 1719 प्रेमजीत, आर. 208 प्रमोद, आर. 503 रोशन मआर. 1171 पूजा, मआर. 1510 रुकमणी की सराहनीय भमिका रही है।
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कांग्रेस ने भैंसा पहाड़ी से राजमार्ग तक क्षतिग्रस्त सड़क के शीघ्र निर्माण की मांग को लेकर किया सत्याग्रह

कांग्रेस ने भैंसा पहाड़ी से राजमार्ग तक क्षतिग्रस्त सड़क के शीघ्र निर्माण की मांग को लेकर किया सत्याग्रह 

सागर। नरयावली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत भैंसा पहाड़ी से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 तक क्षतिग्रस्त सड़क का शीघ्र निर्माण कराने की मांग को लेकर तथा शासन / प्रशासन द्वारा आमजनों से की गई वायदा खिलाफी के विरोध में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री सुरेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्थानीय सदर कजलीवन मैदान के समीप सड़क सत्याग्रह कर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोलते हुये महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम संबोधित तीन सूत्रीय मांगों का ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपकर भैंसा पहाड़ी से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 तक सड़क का अति शीघ्र निर्माण कराने तथा उक्त सड़क के रखरखाव के नाम पर हुये व्यय व भुगतान की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की पुरजोर मांग उठाई। सड़क सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पूर्व मंत्री श्री सुरेन्द्र चौधरी ने क्षेत्रीय विधायक श्री प्रदीप लारिया और प्रशासनिक अधिकारियों को आड़े हाथो लेते हुए कहा कि सड़क निर्माण के टेण्डर व स्वीकृति के नाम पर आमजनों को गुमराह करना बन्द करें।

 उन्होंने  नरयावली विधायक श्री प्रदीप लारिया से जानना चाहा कि विगत दिनों सागर दौरे पर आये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह और गत दिवस सागर में समीक्षा बैठक लेने आये पी. डब्ल्यू डी मंत्री श्री गोपाल भार्गव के सामने भैंसा पहाड़ी से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 तक की सड़क निर्माण की स्वीकृति को लेकर वे मौन क्यों रहें। श्री चौधरी ने शासन / प्रशासन को चेतावनी देते हुये कहा कि तय समय में सीमा में सड़क का निर्माण कराया जावें अन्यथा कांग्रेस पार्टी उग्र आन्दोलन को वाध्य होगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्त्व शासन /प्रशासन का होगा।
सड़क सत्याग्रह का संचालन युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अशरफ खान ने किया तथा ज्ञापन का वाचन शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जगदीश यादव ने किया। अन्त में आभार प्रदर्शन जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अखलेश मोनी केशरवानी ने किया। सड़क सत्याग्रह को वरिष्ट कांग्रेस नेता द्वय पुरुषोत्तम मुन्ना चौबे, जितेन्द्र सिंह चावला, सुरेन्द्र सुहाने,जिला  कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अखलेश मोनी केशरवानी,सेवादल के प्रदेश महामंत्री विजय साहू, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल चौबे, सेवादल अध्यक्ष सिंटू कटारे, उत्तम राव तायड़े,चैतन्य कृष्ण पाण्डेय आदि ने संवोधित कर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। सड़क सत्याग्रह में मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस के सचिव राकेश राय,दीपक दुबे, गोवर्धन रैकवार, शौकत अली, शरद पुरोहित,हरदीप होरा, शैलेन्द्र गुरु,राशिद खान,तिलक यादव, रवि उमाहिया, कुंदन जाट, तिलक यादव, किशोर सिंह, चमन अंसारी,सागर साहू, अजय अहिरवार, साजिद राइन,राजेश श्रीवास, सत्यभान सेन,एम,आई खान, इम्तियाज हुसैन, मनोज पवार, कोमल सिंह,गोपाल तिवारी, अक्षत कोठारी, जैद खान, वीरेन्द्र चौधरी, महेन्द्र पटेल, संजय रोहिदास, दीपक कुर्मी, परवेज खान,दिलीप रावत, समीर मकरानी, अजित सिंह,सुरेन्द्र करोसिया, वीरेन्द्र महावते,सन्ना भाईजान, संदीप चौधरी, अम्बुज चौहान, रोहित वर्मा, नियाज अहमद, रामसेवक अहिरवार, अफजल खान,लल्ला यादव, मुकुल शर्मा, पंचम लाल, सुनील अहिरवार, तुलसीराम मिश्रा, सलमान खान,मुकेश सुर्यवंशी, विक्की चौधरी आदि कांग्रेस जन मौजूद थे।
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300 से अधिक नौरादेही अभ्यारण के विस्थापित होंगे निवासी, विस्थापन स्थल पर सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी होगी तैयार : कलेक्टर

300 से अधिक नौरादेही अभ्यारण के विस्थापित होंगे निवासी, विस्थापन स्थल पर सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी होगी तैयार । कलेक्टर 


सागर 7 दिसम्बर, 2022
नौरादेही अभ्यारण से विस्थापित होने वाले निवासियों के लिए रहली विकासखंड के समनापुर में सर्व सुविधायुक्त कॉलोनी तैयार की जाएगी। जिसमें 300 से अधिक परिवारों को पट्टे प्रदान किए जाएंगे। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने आज जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री क्षितिज सिंघल के साथ नौरादेही अभ्यारण के विभिन्न के ग्रामों के निवासियों के लिए स्थापित किए जा रहे स्थल का निरीक्षण किया एवं आवश्यक निर्देश दिए ।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने बताया कि नौरादेही अभ्यारण के विभिन्न ग्रामों के परिवारों की विस्थापन प्रक्रिया चल रही है ,जिसके परिप्रेक्ष्य  में रहली विकासखंड के समनापुर में लगभग 340 परिवारों को विस्थापित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी परिवारों को विस्थापन स्थल पर सर्व सुविधायुक्त कॉलोनी तैयार की जा रही है ,जिसमें शुद्ध पेयजल, सीमेंट रोड, ड्रेनेज सिस्टम, सीवर लाइन, स्ट्रीट लाइट, घरेलू लाइट, स्कूल भवन, आंगनवाड़ी भवन सहित अन्य सुविधाएं तैयार की जा रही है ।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने बताया कि विस्थापित हो रहे परिवारों की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके, इसके लिए समनापुर विस्थापन स्थल पर प्रशिक्षण केंद्र भी तैयार किया जा रहा है ।
जिसमें स्व-सहायता समूह का निर्माण कर महिलाएं अपने कामकाज प्रारंभ करेंगी । साथ ही प्रशिक्षण स्थल पर सिलाई, कढ़ाई, बड़ी, पापड़, चटाई बनाना सहित अन्य शिक्षण प्रदान किए जाएंगे।



 उन्होंने बताया कि यह विस्थापन स्थल कॉलोनी प्रदेश में मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं सहित सर्व सुविधा प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राजेश पटेरिया, अधीक्षण यंत्री श्री एस .के .अमरोदिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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मानव अधिकारों के संरक्षण में पुलिस की भूमिका विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित▪️ आईजी –एसपी ने दिए प्रमाण पत्र , विजेता भाग लेंगे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में

मानव अधिकारों के संरक्षण में पुलिस की भूमिका विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित

▪️ आईजी –एसपी ने  दिए प्रमाण पत्र , विजेता भाग लेंगे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में

सागर। पुलिस कंट्रोल रूम सागर में भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में पुलिस की भूमिका विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसमें सागर जोन  के 5 जिले सागर , छतरपुर टीकमगढ़, पन्ना ,निवाड़ी  से कुल 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सर्वप्रथम पुलिस महानिरीक्षक सागर श्री अनुराग एवं पुलिस अधीक्षक सागर श्री तरुण नायक  ने मां सरस्वती का पूजन ,दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया । इसके उपरांत अधिकारियों द्वारा विषय पर अपना उद्बोधन दिया गया तत्पश्चात निर्णायकगण द्वारा प्रतियोगिता के नियम सभी प्रतिभागियों को समझाएं गए।

प्रतियोगिता में प्रोफेसर डॉ दिवाकर सिंह राजपूत ,सेवानिवृत्त लोक अभियोजन अधिकारी श्री वीर सिंह राजपूत ,पत्रकार सुदेश तिवारी ज्यूरी सदस्य के रूप में रहे। निर्णायक मंडल द्वारा  कुल 18 प्रतिभागियों में से 6 प्रतिभागियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। जिसमें 3 प्रतिभागी प्रतियोगिता के पक्ष से निज सहायक पुलिस अधीक्षक श्री मनोज शर्मा उपनिरीक्षक रेडियो आर के एस चौहान सागर से एवं आरक्षक दीपक द्विवेदी जिला निवाड़ी से एवं 3 प्रतिभागी प्रतियोगिता के विपक्ष से आरक्षक राहुल , जिला निवाड़ी आरक्षक प्रभु यादव जिला टीकमगढ़ कपिल तिवारी जिला सागर से चुने गए। सभी विजेता प्रतिभागियों को पुलिस महा निरीक्षक द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा विजेताओं को बधाई एवं अगली प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही अच्छे आयोजन करवाने के लिए उप पुलिस अधीक्षक ए जे के  श्री शेखर दुबे एवं रक्षित निरीक्षक सागर श्री सुनील दीक्षित को भी शुभकामनाएं दी । राज्य स्तरीय प्रतियोगिता राज्य स्तर पर भोपाल में आयोजित की जाएगी जिसमें यह 6 विजेता प्रतिभागी सागर जोन की तरफ से भाग लेंगे ।
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व्यस्ततम कार्यक्रमों के चलते नहीं पहुंच पाए जलंधर ,बागेश्वर पीठाधीश्वर ने जनता से मांगी क्षमा

SAGAR: व्यस्ततम कार्यक्रमों के चलते नहीं पहुंच पाए जलंधर ,बागेश्वर पीठाधीश्वर ने जनता से मांगी क्षमा






सागर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री  बुधवार को जलंधर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचने वाले थे । लेकिन काफिले में फॉलो  वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जलंधर में आयोजित  भागवत कथा में नहीं पहुंच सके ।जहां सैकड़ों श्रद्धालु उनका दिन भर इंतजार करते रहे।  राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के प्रतिनिधि अरविंद सिंह राजपूत टिंकू राजा  दमोह बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मिलने पहुंचे ।जहां पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने जलंधर ना पहुंच पाने के लिए जनता से क्षमा क्षमा मांगते हुए आश्वासन दिया कि वह जल्द ही सुरखी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे इस अवसर पर अरविंद सिंह राजपूत टिंकू राजा तथा बागेश्वर धाम के शिष्य मंडली अनिल श्रीवास्तव पिपरा, अंकुर चौरसिया, चंद्रेश राजपूत ,राजेंद्र घोसी, मकीत गुप्ता ,राघवेंद्र ठाकुर ,मुकेश सेन संदीप सेन ने अपने साथियों के साथ दमोह में पंडित धीरेंद्र  कृष्ण शास्त्री का भव्य स्वागत किया।
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नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास


नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास 

सागर । नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी केशव पाठक पिता ब्रजबिहारी पाठक थाना-रहली को तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये धारा- 457 भादवि के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा-354 भा.द.वि. के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा- 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा- 3(1)(डब्ल्यू)(आई) एस.सी./एस.टी.एक्ट 1989 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड एव ंधारा-,3(2)(व्ही-ए) एस.सी./एस.टी एक्ट 1989 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की ।
        घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने रिपोर्ट लेख कराई कि दिनॉक 08.05.2020 को वह रात में घर पर उसकी मॉ एवं उसके भाई के साथ अंदर कमरे में दरवाजा बंद करके सो रही थी । मेरे पिता घर पर नहीं थे , रात करीब 1ः30 बजे अचानक किसी व्यक्ति ने बुरी नियत एवं छेड़छाड़ करने की नियत से उसके चेहरे पर हाथ लगाया एवं उसका बाया हाथ पकड़कर अपनी ओर खीचा। मै चिल्लाई तो बगल में सो रही मेरी मॉ एवं भाई जाग गये जिन्हें देखकर वह व्यक्ति वहॉ से घर की सीड़ियों की तरफ भागा, जिसे बल्व की रोशनी में देखा कि वह व्यक्ति उसके घर के पास में रहने वाला अभियुक्त केशव पाठक है जो अच्छी तरह से जानता है कि वह अनुसूचित जाति की है। अभियुक्त केशव पाठक घर की सीड़ियों से कूदकर वहॉ से वह भाग गया फिर मैने अपने पिता को फोन करके घटना बताई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये , घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-रहली द्वारा धारा- 458, 354, भा.द.वि.  एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं धारा- 3(1)(डब्ल्यू)(आई) ,3(2)(व्ही) ,एस.सी./एस.टी एक्ट 1989 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, एवं अंतिम तर्क के दौरान न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये और अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की न्यायालय ने  आरोपी को दोषी करार देते हुये धारा- 457 भादवि के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा-354 भा.द.वि. के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा- 3(1)(डब्ल्यू)(आई) एस.सी./एस.टी.एक्ट 1989 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड एव ंधारा-,3(2)(व्ही-ए) एस.सी./एस.टी एक्ट 1989 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा  से दंडित किया है। 
        
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