
गौर विवि के 17 कर्मचारियों के पक्ष में श्रम न्यायालय ने सुनाया फैसला
सागर। डॉ हरिसिंह गौर वि वि प्रशासन द्वारा बर्ष 2017 में नौकरी से निकाले गए दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे 17 कर्मचारियों के पक्ष में भारत सरकार के केन्द्रीय श्रम न्यायालय, जबलपुर ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने इन पूर्व कर्मचारियों के प्रकरण में विश्वबिद्यालय प्रशासन को श्रम अधिनियम धारा 33 (क) एक्ट का उल्लंघन करने का दोषी पाया है ।विषयान्तर्गत है की डॉ हरिसिंह गौर विवि में कई...