SAGAR: सिर पर पत्थर पटक-पटक कर हत्या करने वाले आरोपीयो को आजीवन कारावास
सागर । सिर पर पत्थर पटक-पटक कर हत्या करने वाले आरोपी बृजेश जाटव (अहिरवार) एवं नकुल जाटव (अहिरवार) को अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश सागर श्री अब्दुल्लाह अहमद की अदालत ने दोषी करार देते हुये धारा- 302 भादवि सहपठित धारा-34 के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री रामबाबू रावत ने की ।
जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि सूचनाकर्ता जितेन्द्र बाल्मिकी भगतसिंह वार्ड ने थाना मोतीनगर में रिपोर्ट लेख कराई कि दिनॉक 28.01.2021 की शाम 5ः15 बजे उसके मोहल्ले के रहने वाले गोविंद अहिरवार ने बताया कि उसके भाई सचिन बाल्मिकी को रेल्वे फाटक के पास बाईसा मोहाल के आरोपीगण बृजेश अहिरवार एवं नकुल अहिरवार ने मारपीट की और उसके सिर पर पत्थर पटक दिया है सूचनाकर्ता को चक्षुदर्शी साक्षी ने यह भी बताया कि आरोपीगण ने उसके भाई के सिर पर पत्थर पटक-पटक कर हत्या कर दी है थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया थाना मोतीनगर द्वारा धारा- 302 सहपठित धारा-34 भादवि का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश सागर श्री अब्दुल्लाह अहमद की न्यायालय ने दोनों आरोपी को दोषी करार देते हुय भादवि की धारा-302, सहपठित धारा-34 भादवि के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।