Sagar : पत्नी को आग लगाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास
सागर । पत्नी के साथ मारपीट कर आग लगाकर जान से मार कर हत्या करने वाले आरोपी लखन को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर श्री शिवबालक साहू की अदालत ने दोषी करार देते हुये धारा-302 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं 1000रू. अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी अभियोजन की ओर से सहा.जिला अभियोजन अधिकारी, सौरभ डिम्हा ने की।
जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनाॅंक 28.06.2020 को आहता बबीता ने अपराध क्रमांक- 0/20 की इस आशय की देहाती नालसी लेख कराई कि उसके पति लखन मजदूरी करते है जो अक्सर छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा एवं मारपीट करते थे घर न टूटे इस कारण उसने अपने पति के विरूद्ध कभी रिपोर्ट नही की । दिनाॅक 28.06.2020 की सुबह करीब 6ः30 बजे की बात है उसका पति झगड़ा करने लगा एवं गाली गुफतार करने लगा, उसने चाय बनाकर दी तो उसने चाय फेंक दी और मारपीट करने लगा, मारपीट से मना करने पर घर के अंदर रखी तेल की कुप्पी उठाकर उसके ऊपर उढे़ल दी और माचिस से आग लगाकर वहाॅ से भाग गया। वह चिल्लाई तो लड़की रश्मि और आस-पड़ोस के लोगों ने आग बुझाई और 108 गाड़ी से इलाज के लिये भेजा, देहाती नालसी के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया , अस्पताल में इलाज के दौरान नायब तहसीलदार द्वारा आहता बबीता के मृत्युकालीन कथन भी लेख किये गये , इलाज के दौरान आहता बबीता की मृत्यु हो गई। थाना- राहतगढ़ द्वारा धारा-294,323,506,307 भादवि इजाफा धारा-302 भादवि का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहाॅ विचारण उपरांत द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर श्री शिवबालक साहू की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुय भादवि की धारा-302 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं 1000 रू. अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।
(सौरभ डिम्हा)
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