SAGAR: पुलिस की अवैध मादक पदार्थ एंव हेलमेट ना पहनने वालों पर कार्रवाई जारी

SAGAR:  पुलिस की अवैध मादक पदार्थ एंव हेलमेट ना पहनने वालों पर कार्रवाई जारी

सागर। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक सागर श्री तरुण नायक द्वारा नशे को रोकने हेतु नशा करने वालों को समझाने  के साथ अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं परिवहन को रोकने हेतु एवं बिना हेलमेट वाहन चलाने वालो के विरुद्ध भी अभियान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीना ज्योति ठाकुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर श्री विक्रम सिंह के नेतृत्व में  चला कर जिले में लगातार कार्यवाही जारी है बेहरोल थाना ग्राम निमोन में राजमंदिर प्रांगण में नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता हेतु सभी ग्राम वासियों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में नशे से बचाव हेतु नशे की रोकथाम हेतु बातचीत चर्चा की गई तथा ग्राम वासियों ने मिलकर के ग्राम  नीमोन को नशा मुक्त करने हेतु संकल्प लिया गया ।

 थाना विनायका द्वारा ग्राम डिलौना एवं ग्राम पाटन मैं नशा मुक्ति अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम की महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित हुए जिन्हें नशे से होने वाले आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान के संबंध में समझाइश दी गई एवं अवैध शराब, गांजा,  पकड़वाने के लिए जागरूक किया गया एवं उपस्थित लोगों को बगैर हेलमेट वाहन न चलाने की समझाइश देकर जागरूक किया गया।

 थाना कैंट अंतर्गत नगर पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण अस्थाना थाना प्रभारी केंट श्री अजय सनकत द्वारा ग्राम पटकुई में ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणाम के बारे में अवगत कराते हुए नशा छोड़ने हेतु शपथ दिलाई गई। साथ ही हेलमेट लगा कर मोटर साइकिल चलाने की समझाइश  बीना बस स्टैंड पर एसडीओपी बीना श्री प्रशांत सिंह सुमन एवं थाना प्रभारी श्री कमल निगवाल द्वारा नशा मुक्ति अभियान के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई जिसमें लगभग 1000 महिला व पुरुष शामिल हुए ।

     इसी प्रकार पूरे जिले में हेलमेट लगाने एंव नशे से दूर रहने हेतु जागरूकता कार्यक्रम जारी है पुलिस अधीक्षक सागर के निर्देशन में जिले में किसी भी प्रकार के अवैध मादक पदार्थ की विक्री, परिवहन, को रोकने हेतु लगातार सभी तरह के प्रयासों के साथ साथ नशे का सेवन करने वालो को बिना हेलमेट चलने वालों को जागरूक भी किया जा रहा है 
इसके साथ साथ समझाइस के बाद भी जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके विरुद्ध पुलिस सख्त कार्यवाही भी लगातार कर रही है कल दिनांक से 24 घण्टे में  अवैध शराब बेचने वाले 27 लोगों के विरुद्ध 147 लीटर शराब जप्त कर कार्यवाही की गई है इसके साथ ही बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले कुल 704 लोगों के विरुद्ध 176500
रुपए का समन शुल्क वसूल किया गया शराब पीकर वाहन चलाने वाले 06 लोगो के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई है
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बाल आयोग के सदस्य ओंकार सिंह ने किया सागर का दौरा

बाल आयोग के सदस्य ओंकार सिंह ने किया सागर का दौरा


सागर 14 अक्टूबर 2022। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नव मनोनीत सदस्य  श्री औंकार सिंह ने शुक्रवार को जिले की विभिन्न संस्थाओं का दौरा किया। सदस्य श्री सिंह ने सबसे पहले सागर सेवाभारती मातृछाया (षिषु गृह) पहुँचकर वहाँ रह रहे बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान आयोग सदस्य श्री सिंह ने कहा कि सागर मेरा घर है। यहाँ बाल संरक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं की मुझे पहले से जानकारी है।बाल संरक्षण और संवर्धन के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर करने का प्रयास करुंगा। इसके बाद आयोग सदस्य श्री सिंह ने आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक 13 शिवाजी वार्ड एवं आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक 24 तिरुपतिपुरम का भ्रमण किया । पर्यवेक्षक सुश्री सुधीरा श्रीवास्तव द्वारा   आंगनवाड़ी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गयी। आयोग सदस्य  निरीक्षण की श्रृंखला में शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह पहुँचे एवं वहाँ निरुद्ध बालकों को पढ़ाई-लिखाई करने की समझाईश दी।
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अनुशासनहीनता के आरोप में भाजपा किसान मोर्चा सागर के जिला अध्यक्ष पद से राजकुमार धनौरा को हटाया

अनुशासनहीनता के आरोप में भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष पद से राजकुमार धनौरा को हटाया 


सागर।  भाजपा किसान मोर्चा सागर की  जिला अध्यक्ष पद से राजकुमार सिंह ठाकुर धनौरा को  हटा दिया गया है। किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार धनोरा द्वारा सोसल मीडिया पर पार्टी लाईन के विपरीत  लिखा जा रहा था। उन्होंने सुरखी विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर मोर्चा खोला था।  किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शनसिंह चौधरी ने अनुशासनहीनता के आरोप में राजकुमार सिंह को  जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया है। भाजपा नेता राजकुमार ने सुरखी विधायक और राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला था। इस मामले को लेकर भाजपा में भी मतभेद सामने आए है 



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45 वा राज्य स्तरीय नेत्र-विशेषज्ञ सम्मेलन का भव्य शुभारंभ

45 वा राज्य स्तरीय नेत्र-विशेषज्ञ सम्मेलन का भव्य शुभारंभ 


सागर।  45वे मध्य प्रदेश वार्षिक नेत्र-विशेषज्ञ सम्मेलन का भव्य  शुभारंभ  MPSOS प्रेसिडेंट  डॉ प्रोफेसर शशि जैन द्वारा फीता काट कर किया गया ! 
शुभारंभ के दोरान चेयरमैन  डॉ वी. के. निचलानी, जनरल सेक्रेटरी डॉ गजेंद्र चावला, सागर ओफ्थाल्मिक् सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ अशोक सिंघई, और सेक्रेटरी डॉ प्रवीण खरे , डॉ कपिल खुराना एवं अन्य नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक उपस्थित रहे। 

आखों की बीमारियों पर हुई चर्चा

इस दोरान मध्य प्रदेश के आये हुए समस्त नेत्र विशेषज्ञो द्वारा विभिन्न प्रकार की नेत्र रोग एवं संबंधित बीमारियों के बारे मे चर्चा की गयी, जिसमे आँखो के कैंसर के बारे में जोर दिया गया।
आज के कार्यक्रम में हैदराबाद से आई डॉ अभिलाषा बहारानी ने आख में तपेदिक की वजह से होने वाले असर पर चर्चा की।

उन्होन बताया की आख के परदे पर आई सुजन की वजाह ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है या नई तरह की जाचो से यह पता चल जाता है की कोन सी तरह की दवाये से सुजन को कम किया जा सकता है। इनके बारे में बताया।
अहमदाबाद  से आए डॉक्टर कठोर शाह ने आख में होने वाले ट्यूमर पर विस्तार चर्चा की। उन की बच्चों में कई तरह के बीमारी होती  हैं।  या उनका सही समय पर डायग्नोस किया गया या ऑपरेशन किया गया तो बच्चों की आख को बचाया जा सकता है। 

डॉक्टर अमित जैन और  डॉक्टर मनीष जैन ने ब्लड प्रेशर या अनय शारिरिक रोगो की वजह से आख में होने वाली बिमारी पर सावधानियों के बरतने पर चर्चा की  सीपीआर की ट्रेनिंग एनेस्थजेसिया टीम ने दी।

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SAGAR:: पुलिस अभिरक्षा से भागने वाले आरोपी को सजा

SAGAR:: पुलिस अभिरक्षा से भागने वाले आरोपी को सजा


सागर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री आरती आर्य तहसील मालथौन जिला सागर के न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा से भागने वाले आरोपी को दोषी पाते हुए अभियुक्त अर्जुन पिता अशोक कुमार बाल्मीक उम्र 22 वर्ष निवासी खुरई जिला सागर को भादवि की धारा 224 के तहत 6 माह का कठोर कारावास एवं 1000 रूपए का अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अनिल अहिरवार ने की।

घटना इस प्रकार है कि फरियादी आरक्षक थाना खुरई के अन्य पुलिस स्टॉफ के साथ धारा 151 दं.प्र.सं. के आरोपी देवेन्द्र बाल्मीक एवं अर्जुन बाल्मीक को तहसील में पेश करने शासकीय वाहन से खुरई गये थे। उस समय अत्यधिक वारिश हो रही थी अचानक देवेन्द्र व अर्जुन धक्का देकर व दरवाजा खोलकर भाग गये। इसके पश्चात् दोनों का पीछा करके अर्जुन और देवेन्द्र को पकड़ा गया एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में विचारण न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किये। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त अर्जुन को भादवि की धारा 224 के तहत दोषी पाते हुए 6 माह के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा से दंडित करने का निर्णय पारित किया। प्रकरण में एक अन्य आरोपी देवेन्द्र पिता अशोक कुमार बाल्मीक वर्तमान में फरार है।


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सीएम शिवराज सिंह से मिला मध्यप्रदेश न्यायाधीश संघ के पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल

सीएम शिवराज सिंह से मिला  मध्यप्रदेश न्यायाधीश संघ के पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल


भोपाल । मध्यप्रदेश न्यायाधीश संघ के पदाधिकारीगण  प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी श्री बी. के. द्विवेदी के साथ  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले । मध्यप्रदेश न्यायाधीश संघ के अध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर, सचिव डॉ. धर्मेन्द्र टाडा जिला न्यायाधीश भोपाल, कार्यकारिणी सदस्य श्री गंगाचरण दुबे जिला न्यायाधीश इंदौर एवं श्रीमती यतेश सिसौदिया जिला न्यायाधीश भोपाल सम्मिलित थे। 

मध्यप्रदेश न्यायाधीश संघ द्वारा मुख्यमंत्री से राज्य के न्यायिक अधिकारियों को द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में वेतन पुनरीक्षण एवं अन्य सुविधाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के परिप्रेक्ष्य में दिये जाने का अनुरोध किया गया। न्यायाधीश संघ द्वारा न्यायिक पदाधिकारियों के पुनरीक्षण वेतन के अनुरोध के साथ साथ न्यायाधीशों की सुरक्षा, आवास एवं न्यायाधीशों के कल्याण के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री  द्वारा न्यायाधीशों के वेतन पुनरीक्षण तथा अन्य मांगों के संबंध में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शीघ्र विचार कर निराकरण करने एवं लाभ दिये जाने का आश्वासन प्रदान किया गया। संघ की ओर से अध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन ने मुख्यमंत्री  का आभार व्यक्त किया।




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उज्जैन के एतिहासिक आयोजन से लौटे मंत्री भूपेंद्र सिंह का स्वागत

उज्जैन के एतिहासिक आयोजन से लौटे मंत्री भूपेंद्र सिंह का स्वागत 

सागर। उज्जैन के 'श्री महाकाल लोक' लोकासर्पण समारोह की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक संपन्न कर सागर लौटे नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह का सागर महापौर व जिले भर से आए जनप्रतिनिधियों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने उल्लासपूर्ण स्वागत किया और बधाई दी। उल्लेखनीय है कि मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह के प्रभारी में यह विराट आयोजन निर्विघ्न और एतिहासिक रूप से सफल हुआ है। 
 सागर महापौर श्रीमती संगीता सुशील तिवारी व डॉ. सुशील तिवारी ने सपरिवार मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह के सागर बामोरा स्थित कार्यालय पहुंच कर उन्हें उज्जैन आयोजन की सफलता पर बधाई दी।

 इसके तुरंत बाद गाजे बाजे के साथ पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों ने मंत्री श्री सिंह को साफा पहनाया और बड़े पुष्पहारों और मालाओं से उनका अभिनंदन किया। सभी का कहना था कि मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह के विशिष्ट प्रबंधकीय कौशल और सिंहस्थ जैसे आयोजन के अनुभव के बाद 'श्री महाकाल लोक' लोकार्पण के कार्यक्रम की सफलताओं ने समूचे सागर जिले व बुंदेलखंड का गौरव बढ़ाया है।


 मंत्री श्री सिंह का स्वागत कर बधाई देने वालों में निगमाध्यक्ष वृन्दावन अहिरवार, डा सुखदेव मिश्रा, संतोष रोहित, जगन्नाथ गुरैया, सोमेश जड़िया, शरद अग्रवाल, प्रकाश गुरू, रिशांक तिवारी, महेश साहू, पार्षद शैलेष केशरवानी, संतोष खटीक, नवीन भट्ट, लक्ष्मण सिंह, नेवी जैन, उमेश यादव, अमिताभ चौबे, नासिर मकरानी, निकेश गुप्ता, अजय देवलचौरी, मनोज शुक्ला, ऋषभ जैन बांदरी, राजेश्वर सेन, पप्पू मुकद्दम, कमलेश राय, बलराम बरोदिया सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे।
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सौतेली पुत्री के साथ दुष्कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास

सौतेली पुत्री के साथ दुष्कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास 

जनसम्पर्क अधिकारी भोपाल संभाग श्री मनोज त्रिपाठी, जिला अभियोजन कार्यालय, भोपाल ने बताया कि  आज दिनांक 14/10/2022 को द्वारा बताया गया है कि माननीय न्यायालय श्रीमती पदमा जाटव, 18वें एडीजे, भोपाल के आपराधिक सत्र प्रकरण क्रमांक 113/21 थाना एम पी नगर, भोपाल के अपराध क्रमांक 199/15 में (आरोपी) राजेश पिता रामचरण को धारा 376, 363, 328, 366(ए), 376(3) भादवि एवं 5एल/6, 5(एल)(2)/6 में प्राकृतिक काल तक आजीवन कारावास एवं 99000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री टी पी गौतम, श्रीमती सरला कहार, श्रीमती मनीषा पटेल, द्वारा की गयी। 
घटना का विवरण :- 
  संक्षिप्त  में घटना इस प्रकार है कि अभियोक्त्री  की मां ने रिपोर्ट लिखाई कि मैं छिंदवाडा की रहने वाली हूं मेरे प्रथम पति की मृत्यु  हो जाने के बाद मैं भोपाल में आकर कोटक महिन्द्रा  के पास जोन-1, झुग्गी  में रहने लगी और राजेश भारती से मेने शादी कर ली, मेरी 12 वर्षीय पुत्री को जो कक्षा 5वीं में पढती थी, अभियोक्त्री् को अपने पास में सुलाता था और उसे गंदा स्पर्श  करता था और गंदे तरीके से गले से लगाता था और चुम्बन करता था और मेरी बेटी को डराता था कि ये बात मुझे न बताये। इस बात को लेकर मेरा आरोपी से झगडा हो गया इसके बाद राजेश ने दारू लेकर आया और दारू पी कर अपनी स्कूटर में सिलेंडर बांध रहा था, मैंने सिलेंडर ले जाने से मना किया तो मुझे धक्का देकर अभियोक्त्री को जबरदस्ती स्कूरट में बैठा कर ले गया। उक्त  सूचना के आधार पर थाना एम पी नगर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था विवेचना पूर्ण होने पर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय में अभियोजन ने साक्षियों के कथन एवं डीएनए रिपोर्ट की पुष्टि के आधार पर माननीय न्यारयालय द्वारा आरोपी राजेश को धारा 376, 363, 328, 366(ए), 376(3) भादवि एवं 5एल/6, 5(एल)(2)/6में प्राकृतिक काल तक आजीवन कारावास एवं 99000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 



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