SAGAR : कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास
सागर। जिला न्यायालय सागर में आज न्यायाधीश प्रथम अपर सेशन के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश श्री दिनेश सिंह राणा जी के न्यायालय द्वारा हत्या धारा 302 भारतीय दंड संहिता अंतर्गत हत्या करने वाले करने बाले 2 दोषियों को आजीवन कारावास तथा पांच पांच हज़ार रुपये का जुर्माना से दंडित किया गया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने बताया कि घटना सुरखी थाना अंतर्गत ग्राम बेरसला की है जहां दिनांक 20.4.2021 को करीब शाम 6:00 बजे मृतक मोहन की जमीन पर मकान की दीवार अभियुक्त द्वारा बनाये जाने से उतप्पन हुए विवाद को लेकर अभियुक्त नितेश पिता भगीरथ कुर्मी, तथा भागीरथ पिता लालसिंग कुर्मी एवं कृष्ण बाई उर्फ राधारानी द्वारा विधि विरुद्ध जमाव उत्पन्न कर सामान्य उद्देश्य कुल्हाड़ी सांग लाठी इत्यादि ले जाकर मृतक मोहन के साथ घटना की गयी,
मृतक मोहन कुर्मी के सिर पर पहली कुल्हाड़ी नितेश ने मारी जिससे उसे खून आया तथा दूसरी कुल्हाड़ी भागीरथ ने उसे कान के समीप मारी जिससे उसका कान कट गया खून आया और स्थिति गंभीर हुई।
मृतक को बचाने पहुचे उसके पिता सरजू के साथ भी उपहति कारित की गई,,
मृतक मोहन को 108 से सुरखी फिर जिला अस्पताल सागर ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया तथा न्यायलय द्वारा विचारण उपरांत अभियुक्त नीतेश एवं भगीरथ को धारा 302 भारतीय दंड संहिता का दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास तथा पांच पांच हज़ार रुपये जुर्माना तथा कृष्ण बाई को धारा 324/34 में दोषी पाते हुए 3 माह का कारावास 2000 रुपये जुर्माना से दंडित किया गया,। आजीवन कारावास के दोनों दोषियों को केंद्रीय जेल सागर भेजा गया तथा कृष्णा भाई उर्फ राधारानी को पूर्व में जेल में रहने की अवधी को सजा की अवधि मे समायोजित किया गया तथा जुर्माना 2000 जमा कराके उसे छोड़ दिया गया।प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने पैरवी की।