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नगरीय निकाय चुनाव: छटवे दिन कर्रापुर नगर परिषद में 28, खुरई में सात गढ़ाकोटा में चार नामाकन पत्र हुए दाखिल

नगरीय निकाय चुनाव:  छटवे दिन कर्रापुर नगर परिषद में 28, खुरई में सात गढ़ाकोटा में चार नामाकन पत्र हुए दाखिल



सागर 10 सितंबर 2022। नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के अंतर्गत सागर जिले में कर्रापुर ,खुरई ,गढ़ाकोटा में निर्वाचन आगामी 27 तारीख को संपन्न होगा। निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन की प्रक्रिया 5 सितंबर से प्रारंभ हुई है, जिसके छटवे दिवस शनिवार को कर्रापुर नगर परिषद में 28 नाम निर्देशन पत्र जमा हुये, जिनमें  14  पुरुष एवं 14 महिलाओ ने अपने-अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए। इस प्रकार कर्रापुर में आज 28 नाम निर्देशन पत्र जमा हुये।
  जबकि खुरई में 7 अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए जिनमें दो महिला पांच पुरुष अभ्यार्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया इस प्रकार कुल 39 नाम निर्देशन पत्र जमा हुए जबकि गढ़ाकोटा नगर पालिका परिषद में चार अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए।
तहसीलदार श्री कुलदीप पाराशर ने बताया कि वार्ड 19 से 8,15,16 से अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन जमा किए गए
इस प्रकार आज दिनांक तक कुल 69 नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए
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भारत जोड़ो यात्रा :पूर्व मंत्री सुरेन्द्र चौधरी प्रदेश सह समन्वयक व मुकुल पुरोहित जिला समन्वयक नियुक्त

भारत जोड़ो यात्रा :पूर्व मंत्री सुरेन्द्र चौधरी प्रदेश सह समन्वयक व मुकुल पुरोहित जिला समन्वयक नियुक्त


देश की एकता,अखंडता तथा भाईचारे के संदेश को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद श्री राहुल गांधी जी नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जारी रही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा समन्वय समिति मध्यप्रदेश का गठन किया गया हैं जिसमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र से प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री सुरेन्द्र चौधरी को समन्वय समिति मध्यप्रदेश का सह समन्वयक तथा प्रदेश कांग्रेस महामंत्री श्री मुकुल पुरोहित को सागर जिला समन्वयक नियुक्त किया गया हैं। श्री चौधरी और श्री पुरोहित को भारत जोड़ो यात्रा में महत्वपूर्ण जबाबदारी मिलने पर जिलें भर के अनेकों कांग्रेसजनों ने उन्हें बधाई देते हुई पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है।
मुख्य रूप से पूर्व विधायक सुनील जैन,पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष अमित दुबे रामजी, सुरेंद्र सुहाने,सेवादल अध्यक्ष सिंटू कटारे राजकुमार पचौरी,रामकुमार पचौरी, प्रदीप गुप्ता,राजेश उपाध्याय, बृजेन्द्र नगरिया,लल्ला यादव,अंकुर यादव,शिवा ठाकुर अजय दुबे शरद मिश्रा आदि ने शुभकामनाएं और बधाई दी।

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जैन मंदिर में मासूम को रस्सी से बाधा ,की मारपीट, जैन ब्रह्मचारी पर FIR दर्ज , देखे: वायरल वीडियो

जैन मंदिर में मासूम को रस्सी से बाधा ,की मारपीट, जैन ब्रह्मचारी पर FIR दर्ज  देखे :  वायरल वीडियो


सागर। जैन समुदाय के प्रयूषर्ण पर्व के अंतिम दिन में एक दुखद तस्वीर सामने आई। जब सभी लोग एक दूसरे से गलतियों की क्षमा मांग रहे थे। तभी एक मासूम बच्चे को जैन मंदिर में बादाम उठा ली। उससे नाराज मंदिर के जैन मंदिर के पुजारी जैन ब्रह्मचारी ने बच्चे को पकड़ा और मारापीट कर  और पेड़ से बांध दिया। इसका वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने  जैन ब्रह्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 


वायरल वीडियो: प्लीज अंकल बचा लो...

यह मामला मोतीनगर थाना क्षेत्र के करीला स्थित जैन मंदिर सिद्धायतन  का है वहां एक मासूम बच्चे को रस्सी से बांधने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में आ रही आवाज के मुताबिक बच्चा मंदिर में आने के संबंध में रो-रोकर सफाई दे रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का अंगोछा व इसी रंग की धोती पहले है। वह एक अन्य दूसरे बच्चे की मदद से इस बच्चे को बांधने के लिए बोल रहा है। जबकि यह बच्चा बुरी तरह से चीत्कार कर रो रहा है। वीडियो में कुछ और लोग इस बच्चे को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं लेकिन ब्रह्मचारी राकेश जैन उन्हें अपना- अपना काम देखने की बोलकर वहां से जाने के लिए कह रहा है।







एससी-एसटी एक्ट के तहत मारपीट का केस दर्ज

वीडियो के संबंध में मोतीनगर थाना प्रभारी सतीशसिंह का कहना है की  छोटा करीला निवासी एक पिता व उसके पुत्र ने इस मंदिर में रहने वाले  ब्रमचारी राकेश जैन नाम  के खिलाफ आवेदन दिया था। उनका कहना था कि मेरा बेटा मंदिर के गेट के पास खड़ा था। तभी उसे राकेश ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की। उसे मंदिर प्रांगण में रस्सी से बांधा। टीआई सिंह के अनुसार इस प्रकरण में राकेश जैन के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मारपीट का केस दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार राकेश इस मंदिर में ब्रह्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। यहां भगवान महावीर की स्फटिक की बनी प्रतिमा विराजमान है, इसलिए यह मंदिर जैन समुदाय की विशेष आस्था का केंद्र है।



मंदिर से बादाम चोरी करने का संदेह, समाज के लोग आक्रोशित

इस घटनाक्रम को लेकर जैन समुदाय के ही कुछ लोगों ने नाराजगी जताई है। धार्मिक आडम्बरों पर अक्सर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता पंकज सिंघई का कहना है कि अहिंसा और क्षमा जैसे आधारभूत स्तंभ वाले जैन समुदाय में इस तरह का घटनाक्रम बहुत ही शर्मनाक है। मेरे कुछ परिचितों ने बताया कि यह अबोध बालक मंदिर के चढ़ाव में आने वाली बादाम को खाने के लालच में वहां आता-जाता था। जो ब्रह्मचारी राकेश को नागवार गुजरा।सिंघई का कहना है कि इस समय जब जैन समुदाय का क्षमावाणी पर्व चल रहा है। समुदाय के जिम्मेदार धार्मिक व्यक्ति द्वारा इस मासूम के साथ मारपीट व बर्बरता करना किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं है।

मां बोली, मेरा बेटा तो गेट पर था, तभी उसे पकड़ लिया

इस बच्चे की मां का कहना है कि मुझे तो काफी देर तक पता ही नहीं चला कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ था। वह तो पास ही स्थित एक कुकिंग गैस एजेंसी का ट्रक खाली हो रहा था। ट्रक के ऊपरी हिस्से पर चढ़े एक युवक ने यह वीडियो बना लिया और मेरे पति को जानकारी दी। महिला के अनुसार, मेरा बेटा मंदिर के गेट पर अपने साथी का इंतजार कर रहा था। तभी उसे उस आदमी ने पकड़ लिया। जब से ये घटनाक्रम हुआ है। मेरा बेटा सदमे में है। वह बुरी तरह से डरा हुआ है।

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अनाज के परिवहन में घोटाले को लेकर महिला कांग्रेस ने दिया धरना

अनाज के परिवहन में घोटाले को लेकर महिला कांग्रेस ने दिया धरना



सागर/ प्रदेश भाजपा सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान महिला एवं बाल विकास विभाग में पोषण आहार की परिवहन में हुए 200 करोड़ रुपए के घोटाले के खिलाफ शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में महिला कांग्रेस ने धरना देकर मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी की मांग की।
 महिला कांग्रेस अध्यक्ष सैयद महजबीन अली ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के महकमे ने पोषण आहार के परिवहन में गरीब महिलाओं और छोटे बच्चों के हकों पर डाका डाल कर 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उनके इस कृत्य से उन्हें खुद को बहनों का भाई और बच्चों के मामा कहने का हक खत्म कर लिया है। उन्होंने सागर की आंगनबाड़ियों तथा स्कूलों में पोषण आहार तथा मध्यान भोजन समेत जिला अस्पताल में भी भोजन व्यवस्था में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्यवाही की मांग की।
 प्रवक्ता डॉ संदीप सबलोक ने  कहा कि भाजपा की सरकार में गांव की चौपाल से लेकर भोपाल के गलियारों तक हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। शिवराज सिंह चौहान और उनके नुमाइंदे प्रदेश के नौनिहाल बच्चों गर्भवती महिलाओं और लाचार मरीजों के मुंह से निवाला छीनने से भी नहीं चूक रहे है। आंगनबाड़ियों के अनाज परिवहन में 200 करोड़ से भी अधिक के घोटाले से यह प्रमाणित हो गया है मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार घोटालों की सरकार है।

 गोवर्धन रैकवार ने कहा कि स्कूटर और मोटरसाइकिल पर अनाज का परिवहन सिर्फ भाजपा की सरकार में ही संभव है। सुरेंद्र चौबे ने इस घोटाले को प्रदेश के इतिहास में शर्मनाक बताया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल चौबे ने कहा कि यह विरोध अब धरना प्रदर्शन से रुकने वाला नहीं है। महेश जाटव ने इस घोटाले के लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बर्खास्तगी की मांग की। महिला सेवादल अध्यक्ष रजिया खान ने कहा कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं की थाली में चोरी बहुत बड़ा पाप है। डॉ किरण लता सोनी ने इस घोटाले को सतीश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। शरद पुरोहित ने कहा कि इस घोटाले को गली मोहल्लों तक लेकर जाएंगे।धरना प्रदर्शन का संचालन हेमराज रजक व आभार प्रदर्शन सिंटू कटारे ने किया।          
धरना प्रदर्शन के दौरान प्रमुख रूप से पूर्व विधायक सुनील जैन, मुन्ना चौबे, जितेन्द्र सिंह चावला, राजेश टुटेजा, प्रदीप गुप्ता, नितिन पचौरी, पार्षद रोशनी खान व रिचा सिंह, नीलोफर चमन अंसारी, सुनील पावा अलीम खान तज्जू साजिद राईन, महेंद्र दुबे, हरिश्चंद्र सोनवार,  सीमा, आयशा हाशमी, किश्वर जान, सोमी खान, मेघा विश्वकर्मा, लक्ष्मी, मीना, कुसुम, राधाबाई सेन, नजमा बेगम, खुर्शीदा बेगम, उषा खान, बेबी, नईम बेगम, रेखा, साजिदा बेगम, शमा, समीना, अर्चना, राबिया, अंकुर यादव, आनंद हैला, संजय सहारा, रामगोपाल यादव संजय व्यास, इम्तियाज हुसैन वसीम खान समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने उपस्थित होकर इस घोटाले के लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से इस्तीफे की मांग की।
                        
                
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नगरीय निकाय निर्वाचन के पांचवे दिन कर्रापुर नगर परिषद में 17 ,खुरई में एक नाम निर्देशन पत्र जमा,गढ़ाकोटा में एक भी नामांकन नही

नगरीय निकाय निर्वाचन के पांचवे दिन कर्रापुर नगर परिषद में 17  ,खुरई में एक नाम निर्देशन पत्र जमा,गढ़ाकोटा में एक भी नामांकन नही



सागर, 9 सितंबर 2022 । नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के अंतर्गत सागर जिले में कर्रापुर ,खुरई ,गढ़ाकोटा में निर्वाचन आगामी 27 तारीख को संपन्न होगा। निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन की प्रक्रिया 5 सितंबर से प्रारंभ हुई है, जिसके पांचवे दिवस शुक्रवार को कर्रापुर नगर परिषद में 17 नाम निर्देशन पत्र जमा हुये, जिनमें 9 पुरुष एवं 8 महिलाओं ने नाम निर्देशन पत्र जमा किए। इस प्रकार कर्रापुर में आज तक 29 नाम निर्देशन पत्र जमा हो चुके है।
 खुरई मैं में महिला अभ्यार्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया। इस प्रकार कुल 30 नाम निर्देशन पत्र जमा हुए जबकि गढ़ाकोटा नगर पालिका परिषद में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किया गया।
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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के वित्तपोषण में कार्यरत बैंकर्स की क्षमता संवर्धन पर कार्यशाला



सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के वित्तपोषण में कार्यरत बैंकर्स की क्षमता संवर्धन पर कार्यशाला 



सागर, 9 सितंबर 2022 ।भारतीय रिजर्व बैंक  द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के वित्तपोषण में कार्यरत बैंकर्स की क्षमता संवर्धन के लिए राष्ट्रीय मिशन 2.0(छ।डब्।ठै 2.0) के अंतर्गत दो दिवसीय कार्यशाला का सागर में आयोजन किया गया।भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक श्री हेमन्त कुमार सोनी ने प्रतिभागियों का स्वागत कर समग्र आर्थिक वातावरण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की महत्ता एवं इस क्षेत्र के विकास में  बैंको की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं सिडबी के अधिकारियों ने भी अनुभव साझा किए ।

कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक एवं ग्रामीण बैंक के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के श्री सुधीर केसरवानी (सहायक महाप्रबंधक) ने किया तथा श्री के.एम. माथुर (सहायक महाप्रबंधक) ने रिज़र्व बैंक के  दिशानिर्देश एवं श्री सचिन सुले (प्रबंधक) ने विदेशी मुद्रा विनिमय हेतु संचालित विशेष पोर्टल के बारे में प्रतिभागियों को विस्तार से समझाया। इसके अतिरिक्त कार्यशाला में एमएसएमईएस में क्रेडिट फ्लो को पुनर्जीवित करना, एमएसएमई ऋण में सीआईसी की भूमिका, ऋण दस्तावेज और एमएसएमई ऋण की वसूली के पहलुओं, सीजीटीएमएसई और एनसीजीटीसी की भूमिका,  एनपीए प्रबंधन, आदि विषयों को शामिल किया गया। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए बताया की कार्यशाला से प्राप्त ज्ञान का फायदा सागर क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिलेगा जिससे रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी।
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रिश्वत के आरोपी सहायक उपनिरीक्षक को 4 वर्ष की सजा व जुर्माना

 रिश्वत के आरोपी सहायक उपनिरीक्षक को 4 वर्ष की सजा व जुर्माना


शाजापुर। विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला शाजापुर (श्रीमती नीतूकांता वर्मा) के द्वारा आरोपी रामचरण नावरिया, तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना मोहन बडोदिया जिला शाजापुर को दोषी पाते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रू के जुर्मानें तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)बी स‍हपठित धारा 13(2) में चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रू के जुर्मानें से दण्डित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, आरोपी रामचरण नावरिया सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना मोहन बडोदिया ने दिनांक 18/07/2018 को आवेदक उदय सिंह से, मकान में अवैध रूप से मुरम डलवाये जाने पर केस दर्ज करने की धमकी देकर 10,000/-रूपये रिश्वत की मांग की। इसके बाद दिनांक 27/07/2018 को थाना मोहन बडोदिया में कक्ष के अंदर आरोपी रामचरण ने आवेदक उदय सिंह से 8000/- रू रिश्वत की मांग की और 2000/- रू रिश्वत में लिये जाने पर सहमत हुआ। इसके बाद दिनांक 01/08/2018 को दोपहर के लगभग 02:35 बजे देवकिशन राठी के मकान के पास सारंगपुर रोड़, मोहन बड़ोदिया जिला शाजापुर में आवेदक उदय सिंह से आरोपी रामचरण ने केस दर्ज न करने के एवज में 2,000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की। 


लोकायुक्त पुलिस उज्जैन के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान विशेष न्या‍यालय शाजापुर में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सचिन रायकवार, विशेष लोक अभियोजक जिला शाजापुर द्वारा की गई। 
माननीय न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार के द्वारा लिखित में अंतिम तर्क भी प्रस्तुत किये। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया ।
आवेदक उदय सिंह के द्वारा स्‍वयं विपुस्था लोकायुक्त उज्‍जैन में उपस्थित होकर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं सभी कार्यवाहीयों में स्वेच्छया भाग लिया गया। फिर भी प्रकरण में न्‍यायालयीन साक्ष्य के दौरान विपरीत कथन देकर आवेदक उदय सिंह ने  माननीय न्यायालय के समक्ष साशय मिथ्या साक्ष्य दी व गढ़ी गई होने पर, अभियोजन के निवेदन पर माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक उदय सिंह के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने  का निर्देश भी दिया गया। 


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SAGAR : रिश्वतखोर क्लर्क को चार साल की सजा, एक हजार की रिश्वत लेते पकड़ा था लोकायुक्त पुलिस ने

SAGAR : रिश्वतखोर क्लर्क को चार साल की सजा, एक हजार की रिश्वत लेते पकड़ा था लोकायुक्त पुलिस ने


सागर। न्यायालय-  श्रीमान आलोक मिश्रा विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर के न्यायालय ने रिश्वत मांगने व रिश्वत लेने वाले तहसील कार्यालय रहली के अभियुक्त बाबू महेन्द्र खरे को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू.10000/- अर्थदण्ड एवं धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू.10000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक विपुस्था लोकायुक्त सागर रामकुमार पटेल के द्वारा की गई।


घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक-08.10.2015 को आवेदक साहब सिंह ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय सागर को एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया कि उसका तथा उसके मामा के लड़के धीरज सिंह व रामदास के बी.पी.एल. कार्ड बनवाने के लिए ग्राम पंचायत तिखी से फाईल तैयार करवाकर तहसील कार्यालय रहली में करीब तीन माह पहले जमा की थी, बाद में तहसील कार्यालय रहली के बाबू महेन्द्र खरे से मिला तो सभी से 1500-1500 रूपये ले लिये, बाद में दिनांक-06.10.2015 को जब आवेदक बाबू महेन्द्र खरे से मिला तो उसने 3000-3000 रूपये और रिश्वत की मांग की, वह बाबू महेन्द्र खरे को रिश्वत नहीं देना चाहता बल्कि रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है।

*पंचायतों की बैठक में सरपंच पति के भाग लेने पर प्रतिबंध* ◾ महिला सरपंच/पंच के विरूद्ध पद से हटाने की होगी कार्यवाही

        शिकायत किये जाने पर शिकायत का सत्यापन कराया गया। आरोपी बाबू महेन्द्र खरे के द्वारा आवेदक से रिश्वत राशि की मांग की जाना और रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत पाये जाने पर धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया और टेªप आयोजित किया गया। ट्रेप दिनांक-10.10.2015 को आरोपी बाबू महेन्द्र खरे ने आवेदक साहब सिंह से 1000 रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण की। तत्पश्चात् आरोपी महेन्द्र खरे को रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी बाबू महेन्द्र खरे की आवाज के नमूने लिये जाकर रिश्वत मांग वार्ता में दर्ज आवाज से उसका मिलान कराया गया जो मिलान होना सही पाया गया। विवेचना के दौरान भ्रष्टाचार अधिनियम धारा 12, 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) का इजाफा किया गया।
        संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी के द्वारा विचारण की मांग किये जाने पर माननीय न्यायालय में विचारण प्रारंभ किया गया। विचारण दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा अभियोजक द्वारा किये गये तर्कों से सहमत होते हुए विद्वान न्यायाधीश महोदय ने आरोपीगण के विरूद्ध संदेह से परे मामला प्रमाणित पाया। फलतः आरोपी को कठोर कारावास से दंडित किया गया।

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