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SAGAR : रिश्वतखोर क्लर्क को चार साल की सजा, एक हजार की रिश्वत लेते पकड़ा था लोकायुक्त पुलिस ने

SAGAR : रिश्वतखोर क्लर्क को चार साल की सजा, एक हजार की रिश्वत लेते पकड़ा था लोकायुक्त पुलिस ने


सागर। न्यायालय-  श्रीमान आलोक मिश्रा विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर के न्यायालय ने रिश्वत मांगने व रिश्वत लेने वाले तहसील कार्यालय रहली के अभियुक्त बाबू महेन्द्र खरे को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू.10000/- अर्थदण्ड एवं धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू.10000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक विपुस्था लोकायुक्त सागर रामकुमार पटेल के द्वारा की गई।


घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक-08.10.2015 को आवेदक साहब सिंह ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय सागर को एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया कि उसका तथा उसके मामा के लड़के धीरज सिंह व रामदास के बी.पी.एल. कार्ड बनवाने के लिए ग्राम पंचायत तिखी से फाईल तैयार करवाकर तहसील कार्यालय रहली में करीब तीन माह पहले जमा की थी, बाद में तहसील कार्यालय रहली के बाबू महेन्द्र खरे से मिला तो सभी से 1500-1500 रूपये ले लिये, बाद में दिनांक-06.10.2015 को जब आवेदक बाबू महेन्द्र खरे से मिला तो उसने 3000-3000 रूपये और रिश्वत की मांग की, वह बाबू महेन्द्र खरे को रिश्वत नहीं देना चाहता बल्कि रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है।

*पंचायतों की बैठक में सरपंच पति के भाग लेने पर प्रतिबंध* ◾ महिला सरपंच/पंच के विरूद्ध पद से हटाने की होगी कार्यवाही

        शिकायत किये जाने पर शिकायत का सत्यापन कराया गया। आरोपी बाबू महेन्द्र खरे के द्वारा आवेदक से रिश्वत राशि की मांग की जाना और रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत पाये जाने पर धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया और टेªप आयोजित किया गया। ट्रेप दिनांक-10.10.2015 को आरोपी बाबू महेन्द्र खरे ने आवेदक साहब सिंह से 1000 रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण की। तत्पश्चात् आरोपी महेन्द्र खरे को रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी बाबू महेन्द्र खरे की आवाज के नमूने लिये जाकर रिश्वत मांग वार्ता में दर्ज आवाज से उसका मिलान कराया गया जो मिलान होना सही पाया गया। विवेचना के दौरान भ्रष्टाचार अधिनियम धारा 12, 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) का इजाफा किया गया।
        संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी के द्वारा विचारण की मांग किये जाने पर माननीय न्यायालय में विचारण प्रारंभ किया गया। विचारण दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा अभियोजक द्वारा किये गये तर्कों से सहमत होते हुए विद्वान न्यायाधीश महोदय ने आरोपीगण के विरूद्ध संदेह से परे मामला प्रमाणित पाया। फलतः आरोपी को कठोर कारावास से दंडित किया गया।

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बेंगलुरु में आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए मंत्री गोविंद राजपूत▪️परिवहन नीति एवं ऑटोमोबाइल की प्रगति पर हुई कार्यशाला

बेंगलुरु में आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए मंत्री गोविंद राजपूत

▪️परिवहन नीति एवं ऑटोमोबाइल की प्रगति पर हुई कार्यशाला


सागर 9 सितंबर 2022
भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु में आयोजित मंथन शिविर में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के साथ राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत  ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।


  कार्यक्रम में श्री नितिन गडकरी ने देश की परिवहन नीति में सुधार और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रगति की चर्चा की।
इस अवसर पर राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण भारत देश में परिवहन नीति में सुधार की आवश्यकता है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी अनेक सुधार किए जा सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली घटनाओं पर भी प्रकाश डाला। श्री राजपूत ने बताया कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।
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SAGAR : ASP ज्योति ठाकुर को मिला पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार

SAGAR : ASP  ज्योति ठाकुर को मिला पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार


सागर 9 सितंबर 2022। पुलिस से संबंधित विषयों पर हिंदी में उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखन और प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से प्रवर्तित पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार दिया जाता है ।  इसी क्रम में वर्ष 1982 से पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुलिस, न्यायालयिक विज्ञान, अपराध शास्त्र, पुलिस प्रशासन एवं पुलिस से संबंधित विषयों में हिंदी में पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई।


   इस योजना के अंतर्गत अब तक 194 से अधिक पुस्तकों को पुरुस्कृत किया जा चुका है।इसी योजना के अधीन वर्ष 2021 -22 के लिए सागर जिले में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति ठाकुर को उनके द्वारा रचित पुस्तक हम भी तो हैं (पुलिस सेवा में महिलाएं) के लिए पुरस्कृत किया गया है ।लेखिका ने देश में महिलाओं की स्थिति को बताते हुए भारत में महिला पुलिस के इतिहास और समाज में महिला पुलिस की भूमिका एवं कार्यों का वर्णन किया है। साथ ही महिला पुलिस और पुरुष प्रधान संगठन में उसकी भूमिका पर प्रकाश भी डाला  है।

लेखिका ने पुलिस में महिला पुलिस की स्थिति उसके कर्तव्यों एवं समस्याओं को केंद्र में रखकर उसकी रचना की है ।पुस्तक सरल एवं सहज भाषा में प्रस्तुत की गई है। उन्हें पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र एवं  30 हजार (तीस हजार ) की धनराशि से  पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो महिपालपुर नई दिल्ली में आयोजित 52 वे स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव श्री अजय कुमार भल्ला के द्वारा पुरस्कृत किया गया। उक्त समारोह में मुख्य अतिथियों में सीएपीटी भोपाल के डायरेक्टर श्री पवन श्रीवास्तव एवं पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के डी .जी. श्री बालाजी श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति ठाकुर को उनकी उपलब्धि एवं पुरस्कार से सम्मानित होने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक श्री अनुराग ,उप पुलिस महानिरीक्षक श्री विवेक राज सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री तरुण नायक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , श्री विक्रम सिंह  एवं जिले के समस्त पुलिस अधिकारी- कर्मचारियों तथा  द्वारा बधाई दी गई है
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पंचायतों की बैठक में सरपंच पति के भाग लेने पर प्रतिबंध ◾ महिला सरपंच/पंच के विरूद्ध पद से हटाने की होगी कार्यवाही

पंचायतों की बैठक में सरपंच पति के भाग लेने पर प्रतिबंध 

◾ महिला सरपंच/पंच के विरूद्ध पद से हटाने की होगी कार्यवाही


सागर, 09 सितम्बर 2022 । त्रि-स्तरीय पंचायतराज व्यवस्था को सशक्त बनाने और पंचायतों में महिलाओं के लिये अधिक प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं। त्रि-स्तरीय पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि ग्राम सभाओं की बैठकों में महिला सरपंचो/ पंचों एवं जनपद पंचायतों में आयोजित बैठकों आदि में भी निर्वाचित महिला सदस्यों की सक्रिय भागीदारी हो । महिला आरक्षित पदों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के एवज में ग्राम पंचायत , जनपद और ग्राम सभा की बैठकों का संचालन उनके पति एवं अन्य परिजनों द्वारा किया जाना वर्जित है।  
  यदि सरपंच पति या पंच पति महिला सरपंच/पंच के स्थान पर ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत एवं ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेते पाये जाने शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसी शिकायत पर तत्काल संबंधित महिला सरपंच/पंच के विरूद्ध पद से हटाने की कार्यवाही करना/प्रस्तावित की जाएगी। ऐसी शिकायतों में निर्धारित समयावधि में कार्यवाही नहीं हो पाती है , तो इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत व्यक्तिगत रूप से जबाबदेह होगें। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराये जाने के निर्देष दिए गये है।   
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देवरी : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा

देवरी : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा


सागर। न्यायालय-श्रीमान डीपी सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला सागर, के न्यायालय नें आरोपी सोनू पिता रेवाराम आठ्या उम्र 21 वर्ष निवासी जवाहर वार्ड देवरी, जिला सागर म.प्र. को न्यायालय ने धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी, देवरी ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07.08.2020 को अभियोक्त्री ने थाना देवरी में एक लिखित आवेदन पेश किया जिसमें बताया गया कि अभियोक्त्री की उम्र 14 वर्ष एवं वह कक्षा 10 में पढ़ती है। दिनांक 13.02.2020 को आरोपी सोनू आठ्या ने बन रहे खाली मकान में अभियोक्त्री के साथ गलत काम किया था एवं जान से मारने और बदनाम करने की धमकी दी। इसी डर के वजह से अभियोक्त्री ने घर वालो को कुछ नहीं बताया एवं आरोपी कई बार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। दिनांक 28.07.2020 को रात्रि करीब 12 बजे आरोपी सोनू आठ्या ने अभियोक्त्री को फोन करके पुनः उसी जगह बुलाया एवं नहीं आने पर बदनाम करने की धमकी दी। अभियोक्त्री डर के कारण आरोपी सोनू से मिलने चली गयी। आरोपी सोनू ने पुनः जबरदस्ती गलत काम किया, अभियोक्त्री रोई, चिल्लाई तब भी आरोपी सोनू ने नहीं छोड़ा और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा और वहां से भाग गया। अभियोक्त्री ने उक्त घटना के बारे मंे अपने माता-पिता को बताया और उनके साथ थाने में आकर एक लिखित आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 376, 506 भादवि, 5/6 पॉक्सो एक्ट दर्ज की गयी। उक्त प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, अभियोक्त्री एवं आरोपी का डीएनए परीक्षण सैंपल लिया जाकर एफएसएल भेजा गया। थाना देवरी द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया अभियोजन ने विचारण मे अपना मामला आरोपी के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया जहां न्यायालय ने धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।                                             

  
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गणेशोत्सव :वन,वन्य प्राणी,जैव विविधता, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर किशोरों-बच्चों का ज्ञान वर्धक प्रश्न मंच का आयोजन

गणेशोत्सव :वन,वन्य प्राणी,जैव विविधता, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर किशोरों-बच्चों का ज्ञान वर्धक प्रश्न  मंच का आयोजन

सागर, 7 सितंबर। राजघाट रोड, तिली, स्थित सनराइज रेसीडेंसी में इस वर्ष आयोजित गणेशोत्सव, धर्म संस्कारों के साथ समाजोन्मुख, राष्ट्र और प्रकृति,पर्यावरण  प्रेमी पीढ़ी तैयार करने पर केंद्रित है ।
इसी क्रम में  कल गणेशोत्सव समिति ने मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त और यहां में सेवारत जैव विविधता विषय से डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त डॉ. रामेंद्र तिवारी जी के सहयोग से वन,वन्य प्राणी,जैव विविधता, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन जैसे ज्वलंत विषयों पर प्रश्न मंच आयोजित किया गया । साथ ही संयोजक डॉ.  तिवारी द्वारा लद्दाख की जैव विविधता पर आधारित   उत्कृष्ट डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई ।  आयोजन प्रोजेक्टर और स्लाइड्स की मदद से किया गया । प्रश्नोत्तरी के साथ वनों,अभ्यारण्यों,जलवायु क्षेत्रों,विश्व की तुलना में भारत अऔर मध्यप्रदेश में वनों की स्थिति, वन्य जीवों के व्यवहार, उनकी प्राप्यता , क्षेत्रीय धान्यों आदि के विषय में पाठ्य पुस्तकों से बेहतर से भिन्न  जानकारियां दी गईं । 

संयोजकों ने अपने स्वागत और आभार संबोधनों में इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के लिये कार्यक्रम संचालक डॉ. रामेंद्र और मुख्य श्रीमती शुक्ला का आभार व्यक्त कर उनका परंपरागत स्वागत-सम्मान किया ।  मुख्य अतिथि और  कार्यक्रम  संचालक  को भरोसा दिलाया कि उनका ये आयोजन बड़ी संख्या में उपस्थित बच्चों में निश्चित ही सुसंस्कार लेकर आएगा । आयोजन को उनका दिया समय सार्थक रहेगा ।
प्रश्न मंच में भाग लेने के लिए  यहाँ के रहवासी परिवारों के स्कूली बच्चों ने गौरी, महादेव और गणेश, टीमें  तैयार की । कॉलोनी के ही  डॉ. रघुवंश मणी सिंह द्वारा कार्यक्रम का प्रभावी सह-संचालन करते हुए  निर्णायक की भूमिका बखूबी निभाई ।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, आई.एफ.एस.अपने बच्चों के साथ कार्यक्रम में आईं और बच्चों के बीच  सरलता और सहजता से घुल -मिल गईं । उन्होंने पन्ना टाइगर रिज़र्व की प्रभारी रहने के दौरान वहाँ के वन्य जीवों के व्यवहार, टाइगर, हाथी, और माता वन्य जीवों के द्वारा अपने शावकों-बच्चों के पालन पोषण के संबंध में निजी अध्ययनों में पाई बहुत ही रोचक और ज्ञान वर्धक जानकारियाँ साझा कीं ।  उन्होंने श्री गणेश पंडाल से आयोजित इस अभिनव कार्यक्रम को लेकर प्रसन्नता और संतोष व्यक्त किया ।
कार्यक्रम की मुख्य अतिथि   वरिष्ठ  प्रशासनिक अधिकारी,विदुषी श्रीमती  प्रतिभा शुक्ला की एक  सु  गृहणी  की तरह कार्यक्रम में उपस्थिति ने कॉलोनी के उपस्थित  महिला मंडल को बहुत प्रभावित किया । वहीं डॉ. रामेन्द्र तिवारी के विशाल ज्ञान और विषयों के प्रति उनके समर्पण को खूब सराहा गया । 
प्रश्न मंच में सहभागी टीम के बच्चों को सही उत्तर देने पर   मुख्य अतिथि श्रीमती शुक्ला  और  कार्यक्रम   संचालक  डॉ. रामेन्द्र के  हाथों से पुरस्कार वितरित किये गए । बालोपयोगी ज्ञानवर्धक पुस्तकों का वितरण किया गया । वहीं डॉ. रामेन्द्र ने अपनी ओर से  भी भागीदार बच्चों को उपहार-पुरस्कार भिजवाने का वायदा किया । 
कॉलोनी के वरिष्ठ गणेशोत्सव समिति के सदस्य सागर गायत्री परिवार के श्री चंद्र शेखर नामदेव जी ने कहा कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन से उपजी जल विभीषिकाओं ने विषय विशेषज्ञों को चिंतित किया है । नई पीढ़ी को इन विषयों में जागरूक और सतर्क रहने की आवश्कयता है ।;इस विचार को लेकर आयोजन समिति के द्वारा इस विषय पर केंद्रित
कार्यक्रम संयोजक कॉलोनी वासी श्री के.पी.सोनी जी ने रहवासी परिवारों और बच्चों का अभिनन्दन करते हुए आयोजित प्रश्न मंच में भाग लेने पर आभार व्यक्त किया ।
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SAGAR: भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ सागर के जिला संयोजक बने मुकेश साहू

SAGAR:  भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ सागर के जिला संयोजक बने मुकेश साहू



सागर। भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अनुराग प्यासी ने पार्टी हाईकमान की सहमति और जिला अध्यक्ष गौरव सीरोठिया की अनुशंसा पर मुकेश साहू सागर का जिला संयोजक  नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पर सभी ने शुभकामनाए दी है। 

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अबोध भान्‍जी के साथ दुष्‍कर्म करने वाले कलयुगी मामा एवं नाना को आजीवन कारावास की सजा

अबोध भान्‍जी के साथ दुष्‍कर्म करने वाले कलयुगी मामा एवं नाना को आजीवन कारावास की  सजा 



भोपाल। भोपाल की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी कलयुगी मामा और उसके नाना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।  जनसम्‍पर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी ने बताया कि  आज  न्‍यायालय श्रीमती पदमा जाटव, विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो, भोपाल  ने अपनी अबोध भांजी के साथ यौन दुष्‍कृत करने वाले मामा एवं नाना को (बच्‍ची की पहचान को गोपनीय रखने की दृष्टि से आरोपीगण के नाम दृष्टिगत नहीं किये जा रहे है। ) धारा 376 (घ,क) भादवि एवं 5 जी,एम,एन/6 पॉक्‍सो एक्‍ट के अंर्तगत शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास एवं 50000-50000 रूपये  अर्थदण्‍ड, अर्थदण्‍ड की राशि ना अदा करने पर 2-2 वर्ष का अतिरिक्‍त भुगताये जाने का भी आदेश पारित किया गया। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री टी पी गौतम, विशेष लोक अभियोजक, श्रीमती सरला कहार सहायक विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गयी। 

घटना का विवरण :- 

संक्षिप्‍त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 08/04/2021 को पीडिता एवं उसकी माता-पिता थाना कोलार रोड पर उपस्थित होकर मौखिक रिपार्ट लिखवाई कि काम करके जब अपने घर वापस आने पर उनकी 6 वर्ष बेटी बाहर से आकर अपने बाथरूम की जगह को दिखाने लगी उसकी माता द्वारा जॉच करने पर पाया गया कि बच्‍ची के पेशाब करने की जगह पर सूजन है और सफेद पानी जैसा निकाल रहा है तथा खून निकलने के भी लक्ष्‍ण है बच्‍ची ने बताया कि काफी खुजली हो रही है बच्‍ची से इसका कारण पुछने से पहले तो डर के कारण उसने कुछ नही बताया लेकिन कॉफी प्‍यार से पुछने पर बताया कि आज से 7-8 दिन पहले शाम को आरोपी मामा मुझे और भैय्यू को समोसा दिलाने का कह कर अपने बडे पापा के घर ले जाकर कमरे की कुण्‍डी लगा कर आरोपी मामा एवं आरोपी नाना ने जमीन पर लेटाकर दुष्कर्म किया। मुझे 20 रूपये देकर बोला था कि किसी को बताया तो जान से मार दूँगा डर के कारण मैने आपको नहीं बताया था ।उक्‍त सूचना के आधार पर थाना कोलार द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था विवेचना उपरान्‍त डी.एन.ए. रिपोर्ट पोजिटिव होने पर अभियोग पत्र न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत करने के बाद विचारण उपरान्‍त माननीय न्‍यायालय द्वारा कठोर दण्‍ड से दण्डित किया।  
 

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