अवैध रूप से सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर को सजा
भोपाल। भोपाल की एक अदालत ने अवैध रूप से सोनोग्राफी करने वाले डाक्टर को एक साल की सजा सुनाई है। जनसंपर्क अधिकारी लोक अभियोजन भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी ने बताया कि न्यायालय अमर सिंह सिसोदिया, सीजेएम, भोपाल ने आपराधिक प्रकरण क्रमांक 5470/15, कलेक्टर एवं समुचित प्राधिकारी पीसी एण्ड पीएनडीटी, भोपाल के प्रकरण में (आरोपी) डॉ. सचिन गुप्ता पिता स्व. देवेन्द्रक गुप्ता उम्र 41 वर्ष को धारा नियम 3 धारा 23 पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रू का अर्थदण्ड. से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सुश्री दिव्या शुक्ला, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी।
घटना का विवरण :-
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 29/04/2015 को दोपहर 12.30 के करीब एस. एस. डायग्नोस्टिक सेंटर, प्लाट नंबर 129, निशा टॉवर सिंधी कालोनी बैरसिया रोड. भोपाल जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया था, जिसमें उक्त संस्था में सोनोग्राफी मशीन एफ. फॉर्म एवं ए एन सी रजिस्टर अभियुक्त का रजिस्ट्रेशन क्रमांक 11669 एवं डॉं पूर्वा त्रिपाठी का रजिस्ट्रेशन 12697 द्वारा डॉं. सचिन गुप्ता को सोनोग्राफी करना पाया गया जबकि पंजीयन हेतु आवेदन फॉर्म ए के बिंदू क्रमांक 10 में सोनोग्राफी करने के लिए उक्त सेंटर में डॉं पूर्वा त्रिपाठी को ही स्वीकृति प्रदान की गई थी और अभियुक्त उक्त सेंटर का मालिक मात्र के रूप में ही पंजीकृत था, इस प्रकार अनाधिकृत रूप से गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी आरोपी डॉं सचिन गुप्ता द्वारा की जा रही थी। उक्त घटना के संबंध में कलेक्ट्रर एवं समुचित प्राधिकारी पीसी एण्ड पीएनडीटी द्वारा परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तथा माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को, साक्ष्यों एवं दस्ता्वेजों से सहमत होते हुये आरोपी के द्वारा किये गये अपराध के आरोपों को सिद्ध पाये जाने पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।