सागर जिले में बरोदिया कला नगर परिषद ही एकमात्र निकाय है, जहां सभी 15 वार्डों में पार्षदों का निर्वाचन निर्विरोध हो चुका है। निर्वाचन वाले नगरीय निकायों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य अवकाष घोषित किया गया है। दूसरे चरण के 7 नगरीय निकायों में मतदान को संपन्न कराने के लि 178 मतदान दल गठित कर इनमें 712 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि 71 रिजर्व में रहेंगे।
नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम के द्वारा होंगे। ईवीएम में नगरपालिका परिषद पार्षद के लिए पीला और नगर परिषद पार्षद के लिए नीले रंग का मतपत्र लगाया जाएगा। वोटर को वोट डालने के लिए आयोग द्वारा तय किए गए 20 पहचान-पत्रों में से कोई एक पहचान-पत्र मतदान के लिए साथ में लाना अनिवार्य होगा। मतदान केन्द्रों में बारिष से बचाव के इंतजाम सहित पीने के पानी आदि के इंतजाम रहेंगे। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने मतदान केन्द्रों पर इमरजेंसी लाईट की व्यवस्था रखने के निर्देष भी दिए हैं।
दूसरे चरण के नगरीय निकाय के चुनाव में देवरी एवं बीना नगर पालिका परिषद के अलावा बण्डा, शाहगढ़, राहतगढ़, मालथौन और बांदरी नगर परिषद के लिए 178 पार्षदों के चुनाव के लिए मतदान होगा। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा के सख्त इंतजाम रहेंगे। संवेदनषील मतदान केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे के अलावा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति को मतदान केन्द्र में प्रवेष की अनुमति नहीं होगी तथा गड़बड़ी करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। मतदान केन्द्रों पर पुलिस व होमगार्ड के अलावा स्पेषल पुलिस ऑफीसर की भी तैनाती की गई है। पुलिस द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों में गष्त के साथ ही कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सभी 19 सेक्टर अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों का लगातार दौरा करने के निर्देष दिए गए हैं।
इस प्रकार नगरीय निकाय निर्वाचन के दूसरे चरण में 13 जुलाई को एक लाख 80 हजार 370 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 93 हजार 528 पुरुष, 86 हजार 831 महिला एवं 11 अन्य मतदाता शामिल है, जो अपने मताधिकार का उपयोग कर 369 उम्मीदवारों में से 88 पार्षदों को चुनेंगे। जबकि 32 वार्ड पार्षद पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं।
संवेदनशील मतदान केंद्र
दूसरे चरण में 88 वार्डों के 178 मतदान केन्द्र जहां मतदान होना है, में 37 संवेदनशील, 6 अति संवेदनषील और 181 सामान्य श्रेणी के मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। इनमें बण्डा में 22 सामान्य, 5 संवेदनषील, 2 अति संवेदनषील, शाहगढ़ में 13 सामान्य, 4 अति संवेदनषील, राहतगढ़ में 24 सामान्य, 6 संवेदनषील, बीना में 56 सामान्य, 11 संवेदनषील, देवरी में 24 सामान्य, 6 संवेदनषील, बांदरी में 23 सामान्य, 5 संवेदनषील, मालथौन में 19 सामान्य और 5 संवेदनषील मतदान केन्द्र है।
देवरी
देवरी नगर पालिका परिषद के 15 वार्ड में से 13 वार्ड में पार्षद के लिए चुनाव होगा। 2 वार्ड में पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। यहां शेष 13 वार्ड पार्षदों के लिए 40 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे है। देवरी में कुल 18,597 मतदाता है, जिनमें 9731 पुरूष और 8866 महिला मतदाता है।
बीना
बीना नगर पालिका परिषद के 25 वार्ड में से 23 वार्ड में पार्षद के लिए चुनाव होगा। 2 वार्ड में पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। यहां शेष 23 वार्ड पार्षदों के लिए 90 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। बीना में कुल 53,616 मतदाताओं में से 27,345 पुरूष, 26,267 महिला और 4 अन्य मतदाता वोट डालेंगे।
बण्डा
बण्डा नगर परिषद के 15 वार्ड पार्षदों के लिए 78 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। यहां 29 मतदान केन्द्रों पर 21,729 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 11,123 पुरूष, 10605 महिला और एक अन्य मतदाता शामिल है।
शाहगढ़
शाहगढ़ नगर परिषद 15 वार्डों में 15 पार्षदों के चुनाव के लिए 17 मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा। शाहगढ़ में 77 प्रत्याषी चुनाव लड़ रहे है। क्षेत्र में 12,108 मतदाताओं में से 6,399 पुरूष, 5708 महिला एवं एक अन्य मतदाता है।
राहतगढ़
राहतगढ़ नगर परिषद के 15 वार्डों में 15 पार्षद के चुनाव के लिए 68 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। 30 मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा। कुल 21,162 मतदाताओं में से 11,255 पुरूष, 9,904 महिला एवं 3 अन्य मतदाता मतदान करेंगे।
मालथौन
मालथौन नगर परिषद में 15 वार्ड में से 3 वार्ड में मतदान होना है। यहां 12 पार्षद पूर्व में ही निर्विरोध चुन लिए गए है। इस प्रकार 24 में से मात्र 3 मतदान केन्द्रों पर ही मतदान होगा। यहां 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में शेष है।
बांदरी
बांदरी नगर परिषद 15 वार्ड में 11 वार्ड में पार्षद का निर्विरोध निर्वाचन होने के बाद 4 वार्ड पार्षदों का निर्वाचन होगा, जिसके लिए 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे है। यहां 8 मतदान केन्द्रों पर ही वोट डाले जायेंगे।
उल्लेखनीय है कि बरोदियाकलां में पूर्व में ही सभी 15 वार्डों में 15 पार्षदों का चुनाव निर्वारोध हो चुका है। इसीलिए वहां मतदान नहीं होगा।
नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस
13 जुलाई को अवकाश घोषित
राज्य शासन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकायों के आम निर्वाचन हेतु दूसरे चरण के मतदान दिवस 13 जुलाई का सामान्य अवकाष घोषित किया है। ये अवकाष केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होगा।
नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए मतदाताओं की पहचान स्थापित करने दस्तावेज निर्धारित
सागर 11 जुलाई 2022/
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन- 2022 के लिए मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गयी है। इसमें से कोई एक दस्तावेज साथ लाएं और मतदान करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया मतदाता पहचान- पत्र, राशन कार्ड (सभी सफेद, नीला, पीला एवं गुलाबी), बैंक/किसान/डाकघर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज़ जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि, विकलांगता प्रमाण-पत्र, निराश्रित प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान-पत्र (पीएएन कार्ड), राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी आद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान-पत्र, छात्र पहचान-पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अजा/ अजजा/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अधिवासी प्रमाण-पत्र, पेंशन दस्तावेज़ जैसे- भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक, विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र, रेलवे पहचान-पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र, फोटोयुक्त आधार कार्ड, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, राज्य निर्वाचन आयोग के “चुनाव“ एप जनित ई- फोटो मतदाता पर्ची और बायोमैट्रिक डिवाइस पर आधार नम्बर से पहचान स्थापित करने के लिए उक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ में लाकर नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदान किया जा सकेगा।
इस सूची में दर्शाए गए अभिलेखों के अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी ऐसा कोई अन्य अभिलेख भी स्वीकार कर सकेगा, जिससे वह मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट हो सके।
यह स्पष्ट किया गया है कि ऊपर दर्शाए गए कोई दस्तावेज, जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होता है, उससे परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए अनुमति दी जायेगी। इसी प्रकार से परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम से कोई दस्तावेज अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते ऐसे दस्तावेज़ के आधार पर दूसरे सदस्यों की पहचान की जा सकती हो।