SAGAR : नगरीय निकायों के चुनाव की अधिसूचना 11 जून को
★ पाँच लाख से अधिक मतदाता 600 से अधिक मतदान केंद्रों पर करेंगे नगर सरकार चुनने का कार्य
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर्य ने बताया कि 18 जून को नामनिर्देशन जमा करने के पश्चात 20 जून 2022 दिन सोमवार को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा जांच की जाएगी एवं अभ्यार्थियों से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 22 जून 2022 दिन बुधवार को 10ः30 बजे से 3ः00 बजे तक रहेगी।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन करने के लिए 22 जून दिन बुधवार को रखी गई है एवं इसी दिन अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे एवं उसके पश्चात उनको 22 जून को 3ः00 बजे के पश्चात प्रतीक चिन्हों का आवंटन किया जाएगा ।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर्य ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में दो चरणों में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाना है जिसमें की प्रथम चरण में 6 जुलाई 2022 दिन बुधवार को एवं द्वितीय चरण में 13 जुलाई 2022 दिन बुधवार को संपन्न कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दोनों चरणों में मतदान प्रातः 7ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 17 जुलाई को प्रथम चरण की एवं 18 जुलाई को द्वितीय चरण की की जाएगी। यह प्रक्रिया प्रात 9ः00 बजे से प्रारंभ होगी ।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर्य ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में दो चरणों में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाना है जिसमें की प्रथम चरण में 6 जुलाई 2022 दिन बुधवार को एवं द्वितीय चरण में 13 जुलाई 2022 दिन बुधवार को संपन्न कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दोनों चरणों में मतदान प्रातः 7ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 17 जुलाई को प्रथम चरण की एवं 18 जुलाई को द्वितीय चरण की की जाएगी। यह प्रक्रिया प्रात 9ः00 बजे से प्रारंभ होगी ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने बताया कि सागर जिले में नगरी निकाय की प्रथम चरण में नगर पालिक निगम सागर के 48 वार्ड नगर पालिका परिषद मकरोनिया बुजुर्ग की 18 वार्ड नगर पालिका परिषद रहली के 15 वार्ड नगर परिषद शाहपुर के 15 वार्ड नगर परिषद बिलहरा की 15 वार्ड एवं नगर परिषद सुर्खी की कुल 120 वार्डों में मतदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार की द्वितीय चरण में नगर पालिका परिषद देवरी 15 नगर पालिका परिषद बीना के 25 नगर परिषद बंडा के 15 नगर परिषद शाहगढ़ 15 नगर परिषद राहतगढ़ के 15 नगर परिषद मालथौन के 15 नगर परिषद बांदरी के 15 नगर परिषद बरोदिया कला के 15 कुल 100 वार्डों में मतदान किया जाएगा इस प्रकार सागर जिले में दोनों चरणों में 220 वार्डों में मतदान प्रक्रिया की जाएगी ।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार की द्वितीय चरण में नगर पालिका परिषद देवरी 15 नगर पालिका परिषद बीना के 25 नगर परिषद बंडा के 15 नगर परिषद शाहगढ़ 15 नगर परिषद राहतगढ़ के 15 नगर परिषद मालथौन के 15 नगर परिषद बांदरी के 15 नगर परिषद बरोदिया कला के 15 कुल 100 वार्डों में मतदान किया जाएगा इस प्रकार सागर जिले में दोनों चरणों में 220 वार्डों में मतदान प्रक्रिया की जाएगी ।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री शशि मिश्रा ने बताया कि सागर जिले में दोनों चरणों में नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न होंगे। जिसमें की प्रथम चरण में 3 लाख 40 हजार 950 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इसी प्रकार द्वितीय चरण में 1 लाख 80 हजार 361 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे उन्होंने बताया कि कुल सागर जिले में 5 लाख 21 हजार 311 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे ।
सुश्री मिश्रा ने बताया कि दोनों चरणों में 637 मतदान केंद्र पर मतदान होगा । उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र हेतु निश्चित राशि किस प्रकार रहेगी नगर पालिक निगम महापौर पद हेतु 20 हजार रूपये नगर पालिक निगम पार्षद हेतु 5 हजार रूपये नगर पालिका परिषद पार्षद हेतु 3 हजार रूपये एवं नगर परिषद पार्षद हेतु एक हजार रूपये की निःशेप राशि जमा होगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री मिश्रा ने बताया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में उपरोक्त निःशेप राशि का आधा भाग जमा करना होगा।
सुश्री मिश्रा ने बताया कि दोनों चरणों में 637 मतदान केंद्र पर मतदान होगा । उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र हेतु निश्चित राशि किस प्रकार रहेगी नगर पालिक निगम महापौर पद हेतु 20 हजार रूपये नगर पालिक निगम पार्षद हेतु 5 हजार रूपये नगर पालिका परिषद पार्षद हेतु 3 हजार रूपये एवं नगर परिषद पार्षद हेतु एक हजार रूपये की निःशेप राशि जमा होगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री मिश्रा ने बताया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में उपरोक्त निःशेप राशि का आधा भाग जमा करना होगा।