सागर दो जून 2022 ।राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों निर्वाचन 2022 के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को दृष्टिगत रखते हुये कुछ असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म का दुरूपयोग कर दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की संभावना रहती है। कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी तरुण नायक ने आज मीडिया से चर्चा की।
जनसामान्य सुरक्षा एवं सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के व्यक्तियों एवं असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वॉट्सएप, ट्यूटर आदि के माध्यम का दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक तथा जातिगत विद्वेष के दुर्भावना पूर्ण संदेशों के प्रसारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 18 जुलाई 2022 तक तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो ऑडियो, वीडियो आदि भी सम्मिलित है, जिसमें धार्मिक सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा होता है, को न ही प्रसारित करेगा तथा न भेजेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट, जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भड़कती हो, को कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा ,वैमनस्यता पैदा करने, दुष्प्रेरित करने, उकसाने, हिंसा हेतु फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़- मरोड़कर भड़काने, उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश ,जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न हो जाये, को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करेगा तथा न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नही करेगा जिनसे किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या उनसे कोई विशेष कार्य या गैर कानूनी गतिविधियों करने के लिए आव्हान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो।
सागर जिले में नगरीय निकायों के चुनाव दो चरणों में होंगे। प्रथम चरण में 6 जुलाई और द्वितीय चरण में 13 जुलाई को मतदान होगा। प्रथम चरण में नगर निगम सागर, नगर पालिका मकरोनिया, रहली, नगर परिषद शाहपुर, बिलेहरा और सुरखी में चुनाव कराएं जायेंगे। द्वितीय चरण में नगर पालिका देवरी, बीना, नगर परिषद बण्डा, शाहगढ़, राहतगढ, मालथौन, बादरी और बरोदिया कलॉ में चुनाव होगा। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक रहेगा। प्रथम चरण के नगरीय निकायों का मतदान 17 जुलाई को और द्वितीय चरण का मतदान 18 जुलाई को होगा। नगर पालिका गढ़ाकोटा और खुरई तथा नगर परिषद कर्रापुर में आयोग द्वारा अभी चुनाव की घोषणा नही की गई है।
यह जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री दीपक आर्य ने आज गुरूवार को यहा दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर्य ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले के शहरी क्षेत्रों में भी आदर्ष आचरण सहिंता लागू हो गई है। पंचायत क्षेत्रों में पहले से आदर्ष आचरण सहिंता लागू थी। इस प्रकार सम्पूर्ण जिले में आदर्ष आचरण संहिता प्रभावषील है।
उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों में नाम निर्देषन पत्र 11 जून से प्राप्त किये जायेंगे। नाम निर्देषन पत्र प्राप्त करने की अंमित तिथि 18 जून होगी। नाम निर्देषनों की संवीक्षा 20 जून को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 जून को दोपहर 3 बजे तक रहेगी। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन 22 जून को किया जायेगा। प्रथम चरण के नगरीय निकायों के लिये मतदान 6 जुलाई और द्वितीय चरण के नगरीय निकायों के लिये मतदान 13 जुलाई को होगा।
नगरीय निकायों में चुनाव खर्च की सीमा
श्री दीपक आर्य ने बताया कि सागर में महापौर का प्रत्याषी चुनाव खर्च में अधिकतम 15 लाख रू. खर्च कर सकता है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद में जिस नगर पालिका की जनसंख्या एक लाख से अधिक है वहां अधिकतम चुनाव खर्च 2 लाख 50 हजार रूपये। जिस नगर पालिका की जनसंख्या 50 हजार से लेकर एक लाख तक है वहां चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 1 लाख 50 हजार रूपये और 50 हजार से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका में एक लाख रूपये तक खर्च कर सकते है। इसी प्रकार नगर परिषद में चुनाव खर्च की सीमा अधिकतम 75 हजार तक होगी।
विभिन्न पदों के लिये मतपत्र के रंग
नगरीय निकायों के चुनाव ईव्हीएम मषीन से कराए जायेंगे। नगर निगम के महापौर के लिये मतपत्र का रंग सफेद, नगर निगम पार्षद के गुलाबी, नगर पालिका पार्षद के लिये पीला रंग और नगर परिषद के लिये नीला रंगा होगा।
पुलिस अधीक्षक श्री तरूण नायक ने बताया कि जिले में त्रि-स्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और निषपक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिये सुरक्षा के पुख्ता और कड़े प्रबंध रहेंगे। संवेदनषील और अति संवेदनषील मतदान केन्द्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। चुनाव को देखते हुये आसमाजिक तत्वों के विरूद्व प्रतिबान्धात्माक कार्यवाही की जा रही है।
नगरीय निकाय चुनाव हेतु (एमसी एमसी) के लिये कर्मचारीयो की तैनाती
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने नगरीय निकाय चुनाव 2022 हेतु कलेक्टर कार्यालय में स्थापित होने वाले (एमसी एमसी) कर्मचारियों को तैनात किया है। कार्रवाई को समय-सीमा में सुचारु रुप से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य के निर्देष पर (एमसी एमसी) कक्ष में जिन कर्मचारियों की एमसी एमसी संबंधित डयूटी लगाई गई है, उनमें श्री यशोवर्धन चौबे उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय हाई स्कूल बहेरिया गदगद सागर, श्री नीरज रावत माध्यमिक शिक्षक शासकीय हाई स्कूल बरोदा जैसीनगर, श्री नरेंद्र उपाध्याय उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पामाखेड़ी सागर, श्री बसंत मोय विज्ञान सहायक शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बमोरी बीका, श्री बद्री अहिरवार विज्ञान सहायक शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बमोरी बीका, श्री भरत पाठक जन शिक्षक सीहोरा राहतगढ़, श्री मनोज कोरी जन शिक्षक जन शिक्षा केंद्र राहतगढ़, श्री मनोज नागईच माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक शाला बेरखेड़ी गोपाल सिहोरा, श्री चंद्रभान सिंह ठाकुर माध्यमिक शिक्षक हाई स्कूल जेरई नरयावली, श्री प्रदीप जैन माध्यमिक शिक्षा हाईस्कूल की राई नरयावली, श्री मनीष पाराशर माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक शाला आगरा हाई स्कूल बरोदा तथा श्री कमलेश अहिरवार एवं श्री अनुराग चौधरी भृत्य शामिल है।
समस्त कर्मचारी तत्काल प्रभाव से कलेक्टर कार्यालय में स्थापित एमसीएमसी कक्ष क्रमांक 218 में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।
संपत्ति विरूपण की कार्रवाई जारी
त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों के चुनाव की अधिसूचना के तत्काल पश्चात कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य द्वारा संपत्ति विरूपण की कार्रवाई कराई जा रही है। इसी परिपेक्ष्य में गुरूवार को अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती सपना त्रिपाठी, नायब तहसीलदार श्रीमती रितु सिंघई के द्वारा उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया एवं नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर संपत्ति विरूपण कार्रवाई के तहत लगे पोस्टर, बैनर, होर्डिंग को हटाया गया।
अनुविभागीय अधिकारी एवं नगर दंडाधिकारी श्रीमती सपना त्रिपाठी ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर्य के निर्देश पर यह कार्रवाई लगातार संपूर्ण जिले में जारी रहेगी उन्होंने बताया कि इसी प्रकार की कार्रवाई अन्य विकास खंडों में भी की जा रही है