पंजीकृत मैरिज गार्डन में समस्त मूलभूत सुविधाएं हों मौजूद : कलेक्टर★ पंजीकृत, अपंजीकृत और अनाधिकृत मैरिज गार्डन की सूची जारी★ 30 अप्रैल तक कराएं
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पंजीकृत मैरिज गार्डन में समस्त मूलभूत सुविधाएं हों मौजूद : कलेक्टर★ पंजीकृत, अपंजीकृत और अनाधिकृत मैरिज गार्डन की सूची जारी★ 30 अप्रैल तक कराएं
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पंजीकृत मैरिज गार्डन में समस्त मूलभूत सुविधाएं हों मौजूद : कलेक्टर★ पंजीकृत, अपंजीकृत और अनाधिकृत मैरिज गार्डन की सूची जारी★ 30 अप्रैल तक कराएं पंजीयन, अन्यथा किये जाएंगे निरस्त
कलेक्टर श्री आर्य के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट एवं अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती सपना त्रिपाठी ने नगर निगम के साथ शहर में संचालित हो रहे मैरिज गार्डन की जांच की, जिसके उपरांत शहर में संचालित पंजीकृत, अपंजीकृत और अनाधिकृत मैरिज गार्डन की सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 14 पंजीकृत मैरिज गार्डन संचालित हो रहे हैं। जबकि, 14 मैरिज गार्डन अपंजीकृत हैं तथा 5 मैरिज गार्डनों को अनाधिकृत घोषित किया गया है।
नगर निगम आयुक्त श्री आरपी अहिरवार ने बताया कि, अपंजीकृत मैरिज गार्डन संचालकों को आगामीअप्रैल माह के भीतर पंजीयन कराना आवश्यक होगा अन्यथा की स्थिति में 1 मई 2022 को ऐसे सभी अपंजीकृत मैरिज गार्डन भी निरस्त घोषित कर दिए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि, 8 मार्च 2022 को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हुई चर्चा के अनुसार शहर की ट्रैफिक एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत मैरिज गार्डनों का नियमानुसार संचालन सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया था। जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
ये हैं पंजीकृत मैरिज गार्डन
जारी की गई सूची के अनुसार शहर में 14 पंजीकृत मैरिज गार्डन है जिनमें ग्रेंड पैलेस (राजीव नगर बार्ड), मलैया मैरिज गार्डन, ग्रीनवेली मैरिज गार्डन, राम सरोज पैलेस, लक्ष्मीनारायण गार्डन, गुजराती धर्मशाला
(कच्छकड़वा), सागर सरोज गार्डन, होटल वरदान, एम. एस. गार्डन, जिन्नत मैरिज गार्डन, दा हेरिटेज, रॉयल पैलेस ,स्तुति मैरिज गार्डन, प्रेमपरिणय मैरिज गार्डन शामिल हैं।
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अपंजीकृत मैरिज गार्डन में होटल दीपक, संगम होटल, अमन मैरिज गार्डन, वृन्दावन मैरिज गार्डन, निर्मल बंधन, वृन्दावन मंदिर, पटेल मैरिज गार्डन,कि साहू धर्मशाला, आदर्श गार्डन मोतीनगर,राघव गार्डन, सेंचुरी गार्डन, राजा मैरिज गार्डन, आस्था मैरिज गार्डन और आर्य समाज ट्रस्ट शामिल हैं।
जबकि अनाधिकृत मैरिज गार्डनों में गेडा जी धर्मशाला, सागर सेलिब्रेशन, सिटी मैरिज गार्डन, उत्सव भवन और त्रयंबकेराज पैलेस को घोषित किया गया है।
अब गवाहों को भी मिलेगी सुरक्षा
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विवेक शर्मा के द्वारा जानकारी दी गयी कि, इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे अपराधों के गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में प्रावधान किये गये है जो मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास या सात वर्ष और अधिक अवधि के कारवास से दंडनीय है अथवा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ, और धारा 509 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन साक्षी अथवा उसके परिवार के सदस्य, साक्षी के अधिवक्ता के द्वारा अथवा अनुसंधान अधिकारी, थाना प्रभारी, उप पुलिस अधीक्षक अथवा जेल अधीक्षक द्वारा किया जा सकता है। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित सक्षम पुलिस अधिकारी से प्राप्त खतरा विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा साक्षी को संरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में नियमानुसार उचित आदेश पारित किया जावेंगा जिसका क्रियान्वयन पुलिस अधिकारी द्वारा किया जावेगा। लेकिन यदि साक्षी द्वारा झूठी शिकायत की जाती है तो साक्षी को इस कार्यवाही में होने वाले व्यय के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
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SAGAR: लाठी से हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
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सागर। न्यायालय- श्रीमान डी.पी. सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी नंदू उर्फ कुलदीप पिता प्रकाश आदिवासी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम धवई थाना केसली जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने शासन का पक्ष रखा। । घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतक जीवन, चंदू साहू एवं लक्ष्मन दिनांक-19.11.2018 को ग्राम धवई रामलीला देखने शाम करीब 08 बजे गए थे रामलीला देखने के बाद जब करीब 12 बजे घर वापस आ रहे थे तो स्कूल के पास तुलसी की पूजा चल रही थी जहां पर काफी महिलाएं एवं आदमी थे तब जीवन, चंदू एवं लक्ष्मण स्कूल के पीछे लम्बरदार के खेत में बाथरूम करने गए थे। उसी समय प्रियंका आदिवासी की मां आगे उसके पीछे प्रियंका, उसके पीछे छोटू उर्फ सतीश लाठी लिए आ रहे थे, प्रियंका की मां आगे निकल गई, तब नंदू एवं छोटू बोले तुम लोग यहाॅं क्यों खड़े हो तो फरियादी ने कहा कि बाथरूम करने आए थे। इसी पर से छोटू एवं नंदू मां बहिन की गालियां देने लगे, मना किया तो जान से मारने की नियत से लाठी से जीवन के सिर में मारा जिससे वह गिर गया, जब लक्ष्मन बीच बचाव करने लगा तो उसे नंदू एवं छोटू ने कई बार लाठी से मारा, चंदू साहू मौके से भाग गया। जीवन एवं फरियादी लक्ष्मन नीचे गिर गए थे, हल्ला सुनकर बहुत सारे लोग आ गएथे, तब चैकीदार गंगाराम ने 108 को फोन लगाया था, 108 गाड़ी से उन्हें केसली अस्पताल ले गए जहां से सागर रिफर कर दिया। सागर में इलाज के दौरान जीवन की मृत्यु हो जाने से थाना गोपालगंज सागर में 0/18 का मर्ग दर्ज कर असल कायमी हेतु केसली भेजा गया।
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दिनांक-20.11.2018 को आहत लक्ष्मन के कथनों के आधार पर देहाती नालसी लेख कर थाना केसली के अपराध क्रमांक 228/18 प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखकर छोटु एवं नंदू के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया जाकर शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर आहत लक्ष्मन का चिकित्सीय परीक्षण साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर अनुसंधान के पश्चात् अभियोग पत्र न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री अरूंधती काकोड़िया के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाॅं से प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से सत्र न्यायाधीश सागर को उपार्पित किया गया। जहाॅं से प्रकरण अंतरण द्वारा विधिवत निराकरण हेतु न्यायालय श्रीमान् डी.पी. सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश देवरी को प्राप्त हुआ। विचारण दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी नंदू उर्फ कुलदीप को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।
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साप्ताहिक राशिफल : 28 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक ★ पण्डित अनिल पांडेय
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