SAGAR: लाठी से हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
सागर। न्यायालय- श्रीमान डी.पी. सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी नंदू उर्फ कुलदीप पिता प्रकाश आदिवासी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम धवई थाना केसली जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने शासन का पक्ष रखा। । घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतक जीवन, चंदू साहू एवं लक्ष्मन दिनांक-19.11.2018 को ग्राम धवई रामलीला देखने शाम करीब 08 बजे गए थे रामलीला देखने के बाद जब करीब 12 बजे घर वापस आ रहे थे तो स्कूल के पास तुलसी की पूजा चल रही थी जहां पर काफी महिलाएं एवं आदमी थे तब जीवन, चंदू एवं लक्ष्मण स्कूल के पीछे लम्बरदार के खेत में बाथरूम करने गए थे। उसी समय प्रियंका आदिवासी की मां आगे उसके पीछे प्रियंका, उसके पीछे छोटू उर्फ सतीश लाठी लिए आ रहे थे, प्रियंका की मां आगे निकल गई, तब नंदू एवं छोटू बोले तुम लोग यहाॅं क्यों खड़े हो तो फरियादी ने कहा कि बाथरूम करने आए थे। इसी पर से छोटू एवं नंदू मां बहिन की गालियां देने लगे, मना किया तो जान से मारने की नियत से लाठी से जीवन के सिर में मारा जिससे वह गिर गया, जब लक्ष्मन बीच बचाव करने लगा तो उसे नंदू एवं छोटू ने कई बार लाठी से मारा, चंदू साहू मौके से भाग गया। जीवन एवं फरियादी लक्ष्मन नीचे गिर गए थे, हल्ला सुनकर बहुत सारे लोग आ गएथे, तब चैकीदार गंगाराम ने 108 को फोन लगाया था, 108 गाड़ी से उन्हें केसली अस्पताल ले गए जहां से सागर रिफर कर दिया। सागर में इलाज के दौरान जीवन की मृत्यु हो जाने से थाना गोपालगंज सागर में 0/18 का मर्ग दर्ज कर असल कायमी हेतु केसली भेजा गया।
दिनांक-20.11.2018 को आहत लक्ष्मन के कथनों के आधार पर देहाती नालसी लेख कर थाना केसली के अपराध क्रमांक 228/18 प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखकर छोटु एवं नंदू के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया जाकर शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर आहत लक्ष्मन का चिकित्सीय परीक्षण साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर अनुसंधान के पश्चात् अभियोग पत्र न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री अरूंधती काकोड़िया के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाॅं से प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से सत्र न्यायाधीश सागर को उपार्पित किया गया। जहाॅं से प्रकरण अंतरण द्वारा विधिवत निराकरण हेतु न्यायालय श्रीमान् डी.पी. सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश देवरी को प्राप्त हुआ। विचारण दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी नंदू उर्फ कुलदीप को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।