लोकसभा पटल पर अनुगुंजित हुई डॉ.हरि सिंह गौर को भारत रत्न से सम्मानित किये जाने की मांग★ शून्यकाल में सांसद राजबहादुर सिंह ने पुरजोर रखी मांग

लोकसभा पटल पर अनुगुंजित हुई डॉ.हरि सिंह गौर को भारत रत्न से सम्मानित किये जाने की मांग
★ शून्यकाल में सांसद राजबहादुर सिंह ने पुरजोर रखी मांग
नईदिल्ली। लोकसभा पटल पर सागर सांसद राजबहादुर सिंह ने शून्यकाल के दौरान सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं विख्यात कानूनविद डॉ.हरि सिंह गौर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की पुरजोर मांग रखी ।
सांसद सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष मान.ओम बिरला के माध्यम से उद्बोधन में कहा कि डॉ हरिसिंह गौर एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है । सागर विश्वविद्यालय की स्थापना डॉ.सर हरिसिंह गौर ने सन 1946 में अपनी निजी पूंजी से की थी । यह भारत का सबसे प्राचीन तथा बड़ा विश्वविद्यालय रहा है । अपनी स्थापना के समय यह भारत का 18 वॉं तथा किसी एक व्यक्ति के दान से स्थापित होने वाला यह देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है । उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से 20 लाख रुपए की धनराशि से अपनी जन्मभूमि सागर में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा वसीयत द्वारा अपनी पैतृक संपत्ति से दो करोड़ रुपए दान भी दिया था । यही नहीं बीसवीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मनीषियों में से एक थे जो कानून, शिक्षा, साहित्य, समाज सुधार, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन एवं संविधान निर्माण आदि में भी योगदान दिया
 ।
सांसद सिंह ने शिक्षा, समाज एवं राष्ट्र में किये अतुलनीय योगदान हेतु डॉ. सर हरिसिंह गौर को भारत रत्न देकर बुंदेलखंड वासियों को अनुग्रहीत किए जाने का निवेदन प्रस्तुत किया ।

डॉ.हरिसिंह गौर के लिए क्यों हो रही भारत रत्न की मांग
सागर में एक गरीब परिवार में जन्में डॉ हरिसिंह गौर ने संघर्ष और मुश्किलों में जीवन जीते हुए अपनी शिक्षा पूरी की थी. विदेश में कानून की पढ़ाई कर पूरी दुनिया में अपनी वकालत का लोहा मनवाया था. उन्होंने एक शिक्षाविद के रूप में भी ख्याति अर्जित की. वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति थे. नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और देश का संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई. अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने अपनी पूरी कमाई लगाकर सागर विश्वविद्यालय की स्थापना 1946 में की थी. जिसे 2008 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया.

मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न मिलने पर मांग ने पकड़ा जोर

2014 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिए जाने के बाद सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉ हरिसिंह गौर को भारत रत्न देने की मांग ने जोर पकड़ा. स्थानीय लोगों का तर्क था कि मदन मोहन मालवीय ने चंदा करके विश्वविद्यालय की स्थापना की थी. लेकिन डॉ हरिसिंह गौर ने अपने जीवन की पूरी कमाई दान करके सागर विश्वविद्यालय की स्थापना आजादी के पहले की थी.
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मध्य प्रदेश राज्यस्तरीय शतरंज चयन स्पर्धासागर में दिनांक 1अप्रैल से 3 अप्रैल तक

मध्य प्रदेश राज्यस्तरीय शतरंज चयन स्पर्धासागर में दिनांक 1अप्रैल से 3 अप्रैल तक 

सागर । मध्य प्रदेश एडहॉक कमिटी के सदस्य यशपाल अरोरा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक १ अप्रैल से ३ अप्रैल तक मध्य प्रदेश राज्यस्तरीय शतरंज चयन स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है इस चयन स्पर्धा में १५ कैटेगरी में मध्य प्रदेश की शतरंज टीम चयनित की जावेगी। स्पर्धा में अण्डर 08 ,10 ,12 14 ,16 ,18  बालक अवं बालिका वर्ग में चयन किया जाएगा चयनित 2 -2  खिलाडी मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्पर्धा में करेंगे हर ग्रुप में प्रथम 3  स्थानों पर आने वाले खिलाडियों को पुरुष्कार प्रदान किये जाएंगे। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की सीनियर टीम का चयन भी राष्ट्रिय स्पर्धा के लिए किया जाएगा इस स्पर्धा में लगभग 30 जिलों के सीनियर खिलाडी भाग लेंगे व् मध्यप्रदेश की टीम में आने का प्रयास करेंगे स्पर्धा की प्रथम 3  स्थानों पर आने वाली टीम मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय स्पर्धा में करेंगे जो जलगाँव ,महाराष्ट्र में 8  अप्रैल से 13 अप्रैल तक है। इसी कड़ी में 35000  इनामी राशि की 2300 रेटिंग से कम रेटिंग वाले  खिलाडियों की स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा जिसमे मध्यप्रदेश के लगभग 150  खिलाडी भाग लेंगे इस स्पर्धा का नेशनल जयपुर में मई माह में होगा। इस स्पर्धा में प्रथम पुरुष्कार 7000/ होगा वहीँ दूसरा पुरुष्कार 5000 व् इनके आलावा कुल 30 पुरुष्कार होंगे जो खिलाडियों को दिए जाएंगे।

इस स्पर्धा में निर्णायक नेशनल ऑर्बिटर अंकुर सिंह ठाकुर सागर से, नेशनल ऑर्बिटर अमित सोनी बैतूल से, नेशनल ऑर्बिटर  सुश्री सविता श्रीवास्तव भोपाल से रवि श्रीवास्तव भोपाल से ,रोहित श्रीवास्तव दतिया से ,नीतेश जैन इंदौर से होंगे। 

स्पर्धा में राष्ट्रिय अण्डर 10 के विजेता माधवेन्द्र प्रताप शर्मा विशेष आकर्षण होंगे वहीँ सागर से अंचित व्यास , मुरारी लाल कोरी ,डॉ अरविन्द गोस्वामी ,आदित्य तिवारी ,आयुष्मान सैनी ,सुभम पारेता ,अर्श अरोरा सागर की दावेदारी पेश करेंगे। 

सागर के खिलाडी इस स्पर्धा में भाग लेने के लिए सिटी मेर्रिज गार्डन ,अटल पार्क के सामने संपर्क कर सकते हैं या फिर ऑर्गॅनिशिंग सेक्रटरी श्री प्रेम नारायण अहिरवार (9827378671) और अंकुर सिंह ठाकुर (8793396302 )से संपर्क कर सकते हैं  

                                                      

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SAGAR : मोटर साइकिल चोर चढे पुलिस के हत्‍थे , 5 मोटर साइकिल बरामद

SAGAR : मोटर साइकिल चोर चढे पुलिस के हत्‍थे , 5 मोटर साइकिल बरामद

सागर । श्लिस अधीक्षक सागर श्री तरूण नायक द्वारा जिले मे हो रहे संपत्ति संबंधी अपराधों का जल्‍द से जल्‍द पतारसी कर निराकरण करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया था इसी तारतम्‍य मे थाना गोपालगंज पुलिस द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधो में अज्ञात. आरोपीयान एवं माल मशरुका पतारसी हेतु प्रआर 117 जनक सिंह एवं हमराह स्टाफ प्रआर 1275 मुकेश, आर 274 प्रदीप शर्मा, प्रआर 265 अमित चौबे के द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 24.3.2022 को कार्यवाही करते हुये शंकर जी के मंदिर के पास जेएडी कालोनी गोपालगंज से संदेही सत्यम पिता कृष्ण कुमार तिवारी उम्र 18 साल निवासी वार्ड क्रमांक लोको थाना कोतवाली दमोह एवं अभिनव पिता जगदीश प्रसाद तिवारी उम्र 18 साल निवासी असाटी वार्ड क्रमांक 01 थाना कोतवाली जिला दमोह को अभिरक्षा में लेकर पूछतांछ किया, जिनके द्वारा दिनांक 8.3.2022 को न्यायालय परिसर सागर से टीव्हीएस स्टार मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 15 एमआर 5203 को चोरी करना एवं अन्य स्थानों से कुल 04 मोटर साईकिले बेचने के उद्देश्य से चोरी करना बताया एवं उक्त चोरी की मोटर साईकिलो को बहेरिया चनाटोरिया टोल प्लाजा के पास झाड़ियो के पास छुपाकर रखना बताया, जिस पर पुलिस द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये आरोपीयान के कब्जे से कुल 05 मोटर साईकिल को जप्त की गयी एवं आरोपीयान के विरुद्ध शुन 02/22 धारा 41(1)(4),102 द.प्र.स./379 भादवि का इस्तगासा तैयार किया कर आरोपी सत्यम पिता कृष्ण कुमार तिवारी उम्र 18 साल निवासी वार्ड लोको थाना कोतवाली दमोह एवं अभिनव पिता जगदीश प्रसाद तिवारी उम्र 18 साल निवासी असाटी वार्ड क्रमांक 07 थाना कोतवाली जिला दमोह को गिरप्‍तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।
आरोपीगणो के विरुद्ध जिला दमोह में पूर्व से मोटरसाईकिल के चोरी प्रकरण, हत्या के प्रकरण पंजीबद्ध है एवं दमोह जिले अन्य प्रकरण में वांछित है।
सराहनीय योगदान - प्रआर0 117 जनक सिंह राजपूत, प्र.आर 1275 मुकेश, प्रआर 265 अमित चौबे, आर 274 प्रदीप शर्मा ,आर 758 आशीष गौतम का सराहनीय योगदान रहा है।
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शहरी क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगी वृद्धावस्था पेंशनयोजना में पंजीयन प्रारंभ

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शहरी क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगी वृद्धावस्था पेंशनयोजना में पंजीयन प्रारंभ
  
सागर। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि शहरी क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ दिया जायेगा। योजना में पंजीयन का कार्य शुरू कर दिया गया है। श्री सिंह ने कहा है कि “आजादी के अमृत महोत्सव” में सभी पात्र श्रमिकों का पंजीयन अभियान चलाकर किया जाये। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ स्ट्रीट वेन्डर, मिड-डे-मील वर्कर, बोझा ढोने वाले, ईट भठ्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक,  दृश्य-श्रव्य बाधित श्रमिक, दैनिक वेतन भोगी, सफाई कर्मचारी, ऑउटसोर्स संस्था द्वारा नियोजित कर्मचारी/सफाई कर्मचारी या इसी तरह के अन्य व्यवसाय में काम करने वाले श्रमिकों को दिया जा सकता है। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास मनीष सिंह द्वारा सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को इस संबंध में कार्यवाही के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

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SAGAR ; पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को आजीवन कारावास

SAGAR ; पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को आजीवन कारावास
 
सागर। न्यायालय- श्रीमान डी.पी. सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी चंदन सिंह बुंदेला पिता हरनाम सिंह बुंदेला उम्र 65 वर्ष, हाल निवासी संजयनगर, देवरी थाना देवरी जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.12.2018 को मृतिका को उसके पति अभियुक्त चंदन ने पैसों के लेनदेन पर से विवाद होने पर मिटटी का तेल डालकर आग लगा दी, जिसे ईलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र देवरी मे ले जाया गया जहां से पीड़िता को सागर रिफर कर दिया था जहां अस्पताल में इलाजरत पीड़िता की मृत्यु हो गई। दिनांक 10.12.2018 को थाना गोपालगंज जिला सागर को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त महिला आग में जलने से दिनांक 09.12.2018 को शाम 7ः23 बजे ईलाज हेतु भर्ती की गई थी। जिसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर 0/18 मर्ग सूचना दप्रस की धारा 174 प्रपी 15 लेख की जाकर घटना थाना देवरी की होने से असल कायमी हेतु थाना देवरी को प्रेषित की गई, जहां पर मर्ग क्रमांक 74/18 प्रदर्श प्री 07 के अुनसार पंजीबद्ध कर जांच में ली जाकर, जांच के दौरान यह पाया गया मृतिका के पति आरोपी चंदनसिंह के द्वारा मृतिका को जलाकर मार देना पाने से उसके विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी चंदन सिंह बुंदेला को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।
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विश्व क्षय रोग दिवस: मंत्री गोविंद राजपूत ने किया क्षय उन्मूलन के महा- अभियान का शुभारम्भ

विश्व क्षय रोग दिवस:  मंत्री गोविंद राजपूत ने किया क्षय उन्मूलन के महा- अभियान का शुभारम्भ
प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय सागर में क्षय रोग उन्मूलन एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। 

 श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि एक जमाना था जब किसी व्यक्ति को
टीबी (ट्यूबरकुलोसिस) हो जाती थी तो समाज उसे दूसरी दृष्टि से देखता था। छुआछूत की आशंका के चलते उससे सामान्य व्यवहार नहीं रखता था। परंतु,  अब समय के साथ समाज भी जागरूक हुआ है । आधुनिक दवा और चिकित्सकों की विशेष मेहनत के बलबूते इस रोग के प्रति न केवल जन सामान्य की समझ बेहतर हुई, बल्कि रोग के उचित उपचार के द्वारा टीबी के प्रकरणों में भी लगातार कमी दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश ने जब कोरोना महामारी से जंग जीत ली है तो हम टीबी  रोग से क्यों नहीं जीतेंगे । हमारे चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं ने महामारी के कठिन दौर में स्वयं की जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा की। इसी प्रकार उन्होंने वैक्सीनेशन अभियान और दवाओं के वितरण में भी लगातार अपनी महत्ती भूमिका निभाई। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि इसी प्रकार टीबी उन्मूलन के लिए 24 मार्च से 24 अप्रैल तक चलने वाले महा -अभियान के अंतर्गत हमें कार्य करना होगा।

उन्होंने बताया कि टीबी उन्मूलन की दिशा में कई वर्षों से कार्य किया जा रहा है। लेकिन आज विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि देश में टीबी का एक भी मरीज न रहे। गांव-गांव में जाकर टीवी के मरीजों को ढूंढे, उन्हें उचित इलाज मुहैया कराएं और भारत को टीबी से मुक्त बनाएं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भारत को 2025 तक टीबी रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। हमें इस लक्ष्य पूर्ति के लिए लगातार कार्य करते हुए न सिर्फ  सहयोगी बनना  बल्कि टीबी रोग को जड़ से मिटाना है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने स्वास्थ्य एवं टीबी उन्मूलन की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रशस्ति- पत्र देकर सम्मानित भी किया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला चिकित्सालय की टीबी यूनिट के हेड डॉक्टर सुनील जैन ने टीबी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने टीबी के लक्षणों के बारे में बताते हुए कहा कि लगातार दो सप्ताह से अधिक समय तक खांसी और बुखार आना, खासकर शाम के समय ज्यादा बुखार आना, खांसी के साथ बलगम में खून आना, भूख न लगना, वजन कम होना, सीने में दर्द रहना, पसीना आना टीवी के लक्षण हैं।

कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुरेश बौद्ध ने बताया कि टीबी के मरीजों को चिह्नित कर नि:शुल्क इलाज के साथ निक्षय पोषण योजना के तहत मरीज़ के खाते में सीधे  पांच सौ रुपये प्रतिमाह भेजे जाते हैं ,जिससे वह दवाओं के साथ-साथ उचित पोषण भी ले सके। इसके अतिरिक्त डॉक्टर एवं आशा कार्यकर्ता को इलाज़ के लिए मानदेय भी दिया जाता है। शासन के निर्देशानुसार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) को भी इस अभियान   से जोड़कर जन- जागरूकता के साथ टीबी उन्मूलन की दिशा में विशेष कार्य किया जा रहा है।

इस अवसर पर एडीएम श्री अखिलेश जैन, सिटी मजिस्ट्रेट श्रीमती सपना त्रिपाठी, डॉ नीना गिडियन, डॉ ज्योति चौहान, आशा कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे।
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टीकमगढ़ : नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़ : नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

जतारा/टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी श्री एन.पी. पटेल ने बताया कि अभियोक्‍त्री के पिता द्वारा इस आशय का आवेदन दिया है कि घटना दिनांक 09.07.2020 की सुबह 4:00 बजे थाना जतारा निवासी फरियादी की पुत्री/अभियोक्त्री आयु 14 वर्ष घर से शौच के लिए गई थी, तो वापस घर नहीं आई, जिसे काफी तलाश करने के बाद भी अभियोक्त्री नहीं मिली। तत्पश्चात् फरियादी के द्वारा थाना जतारा में अभियोक्त्री के गुम हो जाने के संबंध में मौखिक सूचना दी, जिसके आधार पर थाना जतारा में  गुम इंसान कमांक 13/2020 अंतर्गत धारा 174 जा.फौ. के रूप में कायम कर अपराध क्रमांक 243/2020 अंतर्गत धारा 363, 366 भा.द.वि. के तहत् प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करते हुए मामले को विवेचना में लिया गया। गुम इंसान जांच की दौरान दिनांक 16.07.2020 को अभियोक्त्री रेल्वे स्टेशन परिसर भिण्ड म0प्र0 से दस्तयाव की गई,दस्तयावी पंचनामा  तैयार किया गया। 



 अभियोक्त्री से पूछताछ कर उसके पुलिस कथन लेख किए गए। पुलिस के द्वारा अभियोक्त्री का मेडीकल परीक्षण कराए जाने हेतु अभियोक्त्री एवं उसके पिता के द्वारा डॉक्टरी कराए जाने की सहमति नहीं दी गई।तत्‍पश्‍चात अभियोक्त्री को उसके पिता को सुपुर्द किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान  न्यायालय में अभियोक्त्री के कथन लेखबद्ध किए गए, संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय अपर सत्र न्‍यायाधीश जतारा द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात् पारित अपने निर्णय में कनई कुशवाहा कनई कुशवाहा पुत्र सीताराम कुशवाहा आयु 24 वर्ष निवासी ग्राम सुहारा थाना जतारा को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास  एवं 2000/-(दो हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सुनील कुमार नामदेव, एडीपीओ द्वारा की गई।
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SAGAR: नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास करने वाले आरोपी को दस साल की सजा

SAGAR: नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास करने वाले आरोपी को दस साल की सजा
 
सागर। न्यायालय- श्री प्रमोद कुमार, विषेष न्यायाधीष (पाॅक्सो एक्ट) एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष रहली जिला-सागर के न्यायालय ने आरोपी अनिल पिता दामोदर वाल्मीकि उम्र 22 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत रहली जिला-सागर को नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास का आरोपी पाते हुए भादवि की धारा 377 सहपठित धारा 511 के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-3(सी) सहपठित धारा-4 के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया। राजासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आषीष त्रिपाठी ने की।




घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक-10.10.2018 की शाम 07 बजे के समय पीड़ित बालक अपने दोस्तों के साथ चोर सिपाही का खेल खेल रहा था। अभियुक्त अपने घर के पास बैठा था। पीड़ित बालक खेलते-खेलते थोड़ा दूर चला गया तो अभियुक्त आया और पीड़ित बालक के कंधे पर हाथ रखकर अभियुक्त उसे अपने भाई की कुटी की तरफ ले गया और कुटी में पीड़ित बालक को अंदर करके दरवाजा लगा दिया। अभियुक्त ने पीड़ित बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने लगा इतने में अभियुक्त का भाई आ गया तो अभियुक्त पीड़ित बालक को छोड़कर भाग गया। पीड़ित बालक द्वारा अपने माता पिता के साथ थाना रहली में आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अभियुक्त अनिल वाल्मीकि को भादवि की धारा 377 सहपठित धारा 511 के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-3(सी) सहपठित धारा-4 के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया।
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