टीकमगढ : नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी श्री एन०पी० पटेल ने बताया कि फरियादिया/अभियोक्त्री की मां ने थाना बल्देवगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 24.12.18 को उसकी लडकी अभियोक्त्री घर पर थी, वह अपने कुंआ खेत पर गयी थी, वह शाम 5:00 बजे घर आई तो देखा कि अभियोक्त्री घर पर नहीं है, फिर उसने अभियोक्त्री की तलाश गांव, मोहल्ला में जाकर की, तो कोई पता नहीं लगा, उसे मोहल्ले के बच्चों ने बताया कि अभियोक्त्री करीब 1:00 बजे दिन में अकेली कहीं चली गयी है, उसे संदेह है कि उसका भतीज दामाद सुनील अहिरवार उसकी बच्ची अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है।
अभियोक्त्री की मां द्वारा थाना बल्देवगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करायी गयी। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया। अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। अभियोक्त्री के न्यायालय में धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन अंकित कराये गये। अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका तैयार किया जाकर साक्षीगण के कथन अंकित किये गये। अभियोक्त्री की उम्र से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। अभियुक्त एवं अभियोक्त्री का रक्त सैंपल जप्त किया गया। अभियोक्त्री एवं अभियुक्त का डी.एन.ए. प्रोफाइल तैयार करने हेतु पहचान फार्म तैयार कर डी.एन.ए. परीक्षण हेतु भेजा गया। जांच उपरांत प्रकरण में डी.एन.ए. रिपोर्ट प्राप्त हुयी। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध थाना बल्देवगढ़ के अपराध कं 483/18 धारा 363, 366, 376, भा.दं. सं. तथा धारा 3/4, 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का विचारण किये जाने हेतु अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा उक्त प्रकरण में संपूर्ण विचारण पश्चात् पारित अपने निर्णय में मामले में आयी अभियोजन साक्ष्य एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी सुनील अहिरवार को धारा 376(1) भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाया जाकर धारा 376(1) भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000/-(दस हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री जैनेन्द्र कुमार जैन, जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।