तिलकगंज शराब दुकान हटाने को लेकर महिलाओं ने दिया ज्ञापन

तिलकगंज शराब दुकान हटाने को लेकर महिलाओं ने दिया ज्ञापन

सागर। तिलकगंज स्थित देषी शराब जिसका लोग करीब एक माह से विरोध कर रहे है। लेकिन प्रसासन और आबकारी विभाग द्धारा अभी तक कोई ठोस कदम नही उठाया गया।  उक्त रास्ते से निकलनेे वाली महिलाओं ने बताया यहां शराब ठेके से कुछ दूरी पर मंदिर और स्कूल, और अस्पताल संचालित है। यहां रोड से महिलाएं और छात्राएं एवं अस्पताल आने जाने वाले आवागमन करते है। शराब दुाकन खुलने से समाज कंटकों (षराबियों) का जमावड़ा लगा रहेगा। इससे महिलाओं और छात्राओं एवं अन्य आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचेगी।
तिलकगंज में शराब दुकान का विरोध कर कई बार संजीवनी बाल विद्यालय के षिक्षिकाआंे एवं वहा के रहवासियों द्धारा कई बार कलेक्टर महोदय को ज्ञापने देकर अवगत भी कराया जा चुका हैं लेकिन अभी तक विभाग द्धारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही की गई। 

 संजीवनी बाल विद्यालय की षिक्षिकाओं ने कहा यदि बात की जाये तो मध्यप्रदेश में शराब की कई दुकानें स्कूल के समीप हैं, धार्मिक स्थलों के समीप हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र में खुल चुकी हैं, जिसका क्षेत्र की जनता और हम सभी षिक्षिकाओं द्धारा बड़े लंबे समय से विरोध कर रही है, लेकिन शिवराज सरकार आंख मूंदकर बैठी हुई है। शिवराज सरकार को केवल राजस्व से मतलब है, इसलिए वह शराब नीति को बढ़ावा देने का काम करती रहती है। शिवराज सरकार शराब सस्ती कर घर घर पहुंचाने का काम कर रही है और लगातार जनता इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थलों की बात करें, स्कूल के आसपास के क्षेत्र को लेकर बात करें तो नियमों का लगातार उल्लंघन हो रहा है और सरकार आंख मूंदकर सोई हुई है। 
तिलक गंज के नागरिकों द्धारा मांग करते हुये कहा कि जिन प्रतिबंघित क्षेत्रों में शराब की दुकान खुली हैं, जो नियम विरुद्ध है, उन शराब की दुकानों को तत्काल बंद किया जाए। 




जेैसा की कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा था कि शराबबंदी की पहल सरकार को करना चाहिए, नशा मुक्ति की पहल समाज को करना चाहिए, क्योंकि सरकार की सहमति से शराब की दुकान खुलती है। 
।विरोध करने वालो में नीता केषरवानी, सीमा जैन, शांति केषरवानी, ऊषा केषरवानी, मीनू जैन, चंदा साहू, पूजा पटैल, पूनम मेहराती, रेखा केषरवानी, रीना यादव, नरेन्द्र अजमानी, रीतेष केषरवानी ,नरेंद्र गब्बर अजमानी सहित अन्य नागरिक उपस्थित रहें। 

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वरिष्ठ अधिवक्ता जवाहरलाल अग्निहोत्री को अधिवक्ता के रूप में 50 साल पूरे, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर ने किया सम्मानित

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जवाहरलाल अग्निहोत्री को अधिवक्ता के रूप में 50 साल पूरे, हाई कोर्ट  बार एसोसिएशन जबलपुर ने किया सम्मानित

सागर ।  जबलपुर में मध्य प्रदेश अधिवक्ता संघ ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सम्मान में रिमेंबररेंस डे का आयोजन  किया गया। इस कार्यक्रम में ऐसे अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी वकालत के 50 वर्ष या उससे अधिक हाई कोर्ट एसोसिएशन में पूर्ण करें। यह हमारे शहर सागर के लिए सम्मान का विषय है कि जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जवाहरलाल अग्निहोत्री को भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महा अधिवक्ता श्री. प्रशांत सिंह  के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हाई कोर्ट जज माननीय  न्यायाधिपती श्री संजय द्विवेदी जी ने कि। अधिवक्ता  श्री जवहरलाल अग्निहोत्री मीसा बंदियों भी रहे और वर्ष 1971 से आज तक लगातार सागर एवं उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रैक्टिस कर रहे है।

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FSL किसी भी कीमत पर स्थानांतरित नही होने देंगे : विधायक शैलेंद्र जैन★ विधायक ने एफ एस एल प्रभारी ए डी जी जी पी सिंह के साथ की बैठक

FSL किसी भी कीमत पर स्थानांतरित नही होने देंगे : विधायक शैलेंद्र जैन
★ विधायक ने एफ एस एल प्रभारी ए डी जी जी पी सिंह के साथ की बैठक

सागर । विधायक शैलेंद्र जैन ने वर्तमान में चल रहे एफएसएल के घटनाक्रम को लेकर भोपाल में एफ एस एल के प्रभारी ए डी जी जी पी सिंह से मुलाकात की उल्लेखनीय है कि विगत  शनिवार को विधायक जैन ने एफएसएल पहुंचकर वहां के अधिकारी कर्मचारियों से फीडबैक लिया था और उनसे एफएसएल की कार्यप्रणाली की जानकारी ली थी इसके पूर्व उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर इस विषय में हस्तक्षेप करने की मांग की थी तब माननीय मुख्यमंत्री ने एडीजी जीपी सिंह को अविलंब इस प्रकरण के निराकरण करने के निर्देश दिए थे, उनके द्वारा विधानसभा में एफएसएल के मामले में ध्यानाकर्षण भी लगाया गया है, आज तमाम जानकारियों के साथ विधायक जैन ने विधानसभा में एडीजी जीपी सिंह से मुलाकात कर उनसे प्रत्येक विषय पर चर्चा की और सारे विषय की गहराई से जानकारी ली और उनका भी मत जाना।
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विधायक जैन ने बताया कि जिस तरह से धीरे-धीरे स्टाफ को अन्यत्र स्थानांतरित किया जा रहा है सुविधाओं को विकेंद्रीकृत किया जा रहा है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन की मंशा एसएसएल को अन्यत्र स्थानांतरित करने की है और हम लोग ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे।
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आंगनवाडी कार्यकर्ताओं की हडताल को शहर कांग्रेस ने दिया समर्थन

आंगनवाडी कार्यकर्ताओं की हडताल को शहर कांग्रेस ने दिया समर्थन

अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्त आज भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रही। तीन मढिया,पावर हाऊस के समीप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संघ के बैनर तले यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मंगलवार को जिला शहर कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रेखा चौधरी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बीच पहुंची अपना समर्थन दिया। अध्यक्ष रेखा चौधरी ने शीघ्र ही सरकार से इनकी मांगों को पूरा करने की मांग की, उन्होने कहा कि मांगों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और उन्हीं की तरह वेतनमान दिया जाए।





प्रदेश उपाध्यक्ष अमित दुबे रामजी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायकाओं व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सुपरवाइजर पद पर आयु सीमा का बंधन हटाकर विभागीय पदोन्नति दी जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायकाओं को ईपीएफ व ईएसआई सुरक्षा दी जाए। 
शहर सेवादल अध्यक्ष सिंटू कटारे ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शिक्षा विभाग में शामिल किया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बराबरी का दर्जा दिया जाए। 
कांग्रेस जन मे महिला कांग्रेस अध्यक्ष महजब़ीन अली,महिला सेवादल अध्यक्ष रजिया खान आदि उपस्थित रही ।
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BHOPAL : शराब के नशे में कार चलाकर कुचलने वाले आरोपी को 5 साल की सजा, बाइक सवार 2 लोगो की हुई थी मौत

BHOPAL : शराब के नशे में कार चलाकर  कुचलने वाले  आरोपी को 5 साल की सजा, बाइक सवार 2 लोगो की हुई थी मौत

भोपाल।   जनसंर्पक अधिकारी भोपाल संभाग  मनोज त्रिपाठी ने बताया कि भोपाल जिले में पदस्थ माननीय तृतीय अपर एवम सत्र न्यायाधीश श्रीमान विनोद कुमार पाटीदार के न्यायालय ने आज दिनांक 15/3/22 को फॉर्चून सिगनेचर बावड़िया कला शाहपुरा निवासी  आरोपी अनिरुद्ध भट्टाचार्य पुत्र श्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य को  शराब के नशे में मोटर यान चलाकर मृत्य कारित करने के जुर्म में धारा 304 भाग 2 भा0द0स तथा धारा 185 मोटर यान अधिनियम में 5 साल की सजा एवं ₹25000 जुर्माना के दंड से दंडित किया है,, मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुश्री प्रीति श्रीवास्तव द्वारा किया गया है।


अभियोजन कथा इस प्रकार है कि दिनांक 19 सितंबर 2019 को 4:00 बजे के लगभग अमरनाथ रोड पर सागर ग्रीन हिल्स के पास कोलार रोड थाना कोलार रोड भोपाल पर आरोपी अनिरुद्ध भट्टाचार्य द्वारा नशे की हालत में चार पहिया वाहन हौंडा सिटी कार क्रमांक mh04 सीजे 7429 को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक कार चला कर सामने से आ रही मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 04 क्यू एन 1513 से जा रहे थे कि लड़का एवं लड़की को टक्कर मार दिया।जिससे उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई थी,और कार भी टकराकर बाइक पर गिर गयी थी, जिससे अजय की मौके पर एवं लड़की रोशनी की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। 
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बस स्टैंड से मिलावटी 5 क्विंटल मावा एवं एक क्विंटल मिल्क केक जब्त

बस स्टैंड से मिलावटी 5 क्विंटल मावा एवं एक क्विंटल मिल्क केक जब्त



सागर । मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कलेक्टर श्री दीपक  आर्य   के निर्देश पर सागर जिले को मिलावट से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी परिपेक्ष्य में आज जिला सुरक्षा खाद्य अधिकारी श्री अमरीश दुबे द्वारा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले होली एवं अन्य त्योहारों में मावा एवं मिल्क केक उत्तर प्रदेश के जिलों से आने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिसके तहत आज मुख्य बस स्टैंड पर ललितपुर से आने वाली बस की जांच की गई। जिसमें 5 क्विंटल मावा एवं एक क्विंटल मिल्क केक को जप्त किया गया।




जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दुबे ने बताया कि मावा एवं मिल्क केक को भेजने एवं प्राप्त करने वाले की जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होते ही संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा। जप्त किए गए मावा एवं मिल्क कैक को नष्ट कराने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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SAGAR : आक्रोशित पेन्शनर्स ने रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया

SAGAR : आक्रोशित पेन्शनर्स ने रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया

सागर .।  राज्य पेन्शनर्स को 31 प्रतिशत मंहगाई राहत सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को पेन्शनर्स एसोसियेशन मध्यप्रदेश के प्रान्तीय आह्वान पर पेन्शनर्स एसोसियेशन मध्यप्रदेश जिला शाखा सागर एवं राज्य विद्युत मण्डल पेन्शनर्स एसोसियेशन सागर क्षेत्र सागर के संयुक्त तत्वावधान में पेन्शनर्स आज मंगलवार को   “सिद्धधाम“ श्री पहलवान बब्बा हनुमान जी मंदिर परिसर कचहरी घाटी में एकत्रित होकर एक सभा की सभा के उपरांत प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट तक विशाल रैली निकालकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश को संबोधित ज्ञापन दिया। रैली के दौरान पेन्शनर्स हाथों में तख्तिया लेकर गगन भेदी नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे।
  पेन्शनर्स की सभा को संबंोधित करते हुए एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं जिला शाखा अध्यक्ष जी.पी.शाडिल्य ने कहा कि हमारी अनेक समस्या एवं मांगे शासन के समक्ष लंबित है। एसोसिएशन ने प्रांत से लेकर जिला स्तर पर अनेक बार  अनेक बार ज्ञापन दिये, माननीय सांसदों एवं विधायकों के माध्यम से स्मरण पत्र देकर भी मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण किया गया परन्तु पेन्शनर्स की समस्याएं एवं माँगों पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही हैं। इसीलिए पेन्शनर्स को अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन के लिए बाध्य होना पड रहा है।


  पेन्शनर्स एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष बृजबिहारी उपाध्याय ने पेंन्शनर्स की समस्याएं एवं मांगों की चर्चा करते हुए कहा कि पेन्शनर्स के लिए 31 प्रतिशत मंहगाई राहत की अबिलंब घोषणा करने, भबिष्य में सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते एवं महंगाई राहत की घोषणा बिना भेदभाव के एक साथ करने, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ राज्य पुर्नगठन अधिनियम की धारा 49 विलोपित करने, प्रदेश के पेन्शनर्स को आयुष्मान योजना का लाभ देने, प्रदेश के पेन्शनर्स को स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने एवं प्रतिमाह 1000 रूपया चिकित्सा भत्ता देने सहित माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में छठवे वेतनमान के 32 माह के एरियर्स का 6 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने, सातवे वेतनमान का 27 माह के एरियर्स का भुगतान करने, पेन्शनर्स की मृत्यु उपरांत केन्द्र के समान अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा/परितयक्ता पुत्री को परिवार पेंशन के लिए आयु बंधन समाप्त करने जैसी लंबित समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन का ध्यानाकर्षण के लिए आज हम एकत्रित होकर ज्ञापन दे रहे है। कार्यकारी अध्यक्ष हरिओम पाण्डेय ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने 5 मार्च को अपने जन्म दिवस पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की घोषणा की और उसकी व्यवस्था बजट में भी कर दी गई परंतु प्रदेश के पेंन्शनर्स को मंहगाई राहत की घोषणा नहीं की इससे पेंन्शनरों में घोर निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

सभा के उपरांत पेंन्शनर्स ने मंदिर से रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौपा। रैली में पेंन्शनर्स एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं जिला शाखा अध्यक्ष जी.पी. शाडिल्य, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल पेन्शनर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष के.सी. जैन, संभगीय अध्यक्ष ब्रजबिहारी उपाध्याय, कार्यकारी अध्यक्ष हरिओम पाण्डेय, जिला सचिव अरबिंद चौबे, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल पेन्शनर्स एसोसिएशन के अंर्तक्षेत्रीय प्रतिनिधि अशोक गोपीचंद रैकवार, सहित एस.के. कुरैशी, अमरसिंह सालूजा, प्रहलाद कुमार रैकवार जैसीनगर, सुदामा प्रसाद रैकवार , डॉ. एस.के. रूसिया, सोनी,यू.एस. पाण्डेय, शिवराज सिंह ठाकुर, बलराम सिंह शाडिल्य, रामगोपाल यादव, यू.एस. पाण्डेय, व्ही.के. मिश्रा, विजय कुमार मिश्रा, हेमराज अहिरवार, के.के. वरसैया, एल.एन. सोनी,, हरिमोहन शर्मा, श्रीमती शकुन सहित 300 से अधिक पेन्शनर्स सम्मलित हुए।

 

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खुरई : मारपीट के दो अलग अलग मामलों में अदालत ने पांच आरोपियों को सजा सुनाई

खुरई : मारपीट के दो अलग अलग मामलों में अदालत ने पांच आरोपियों को सजा सुनाई


खुरई। खुरई की अदालत ने मारपीट के दो अलग अलग मामलों में पांच आरोपियों को 
सजा सुनाई है। 

मारपीट करने वाले चार आरोपीगण को 01-01 वर्ष का कठोर कारावास

न्यायालय- श्रीमती निधि सक्सेना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण श्यामलाल, रामलाल, प्रहलाद एवं बिहारी लाल को धारा 325/34 भादवि में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 भादवि में 03-03 माह के कठोर कारावास एवं 250-250 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 324/34 भादवि में 06-06 माह के कठोर कारावास एवं 400-400 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 341 भादवि के अंतर्गत 100-100 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी त्रिलोकराज शास्त्री ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना में इस आशय कि रिपोर्ट लेख करायी गयी कि दिनांक 04.05.2014 को फरियादी के घर आकर अभियुक्त श्याम बोला की उसकी ट्राली वापस कर दो। दिनांक 05.04.2014 को फरियादी टेªक्टर लेकर जा रहा था तभी रास्ते में करीब 9 बजे आरोपीगणो ने  जबरदस्ती रोककर मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे और ट्राली का टायर निकालने लगे तब फरियादी द्वारा गालियां देनेे से मना किया गया तो चारो आरोपीगणो ने राड एवं लाठी-डंडे से मारपीट शुरू कर दी। जिससे आरोपीगण मारपीट करने के बाद बोल रहे थे कि रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देगे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगणश्यामलाल, रामलाल, प्रहलाद एवं बिहारी लाल को धारा 325/34 भादवि में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 भादवि में 03-03 माह के कठोर कारावास एवं 250-250 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 324/34 भादवि में 06-06 माह के कठोर कारावास एवं 400-400 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 341 भादवि के अंतर्गत 100-100 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।

मारपीट करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय- सुश्री आरती आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी हजारी पिता दलू आदिवासी को धारा 325 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादवि में 06 माह के कठोर कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अनिल अहिरवार ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना में इस आशय कि रिपोर्ट लेख करायी गयी कि घटना दिनांक 13.08.2011 को करीब 12 बजे फरियादी अपने घर पर खड़ा था तभी अभियुक्त आया और बोला जिस शासकीय जमीन का पट्टा तुम्हे मिला है वह जमीन मेरी है इसी बात पर से अभियुक्त मां-बहन कीगंदी-गंदी गालियां देने लगा फरियादी ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त ने लाठी मारी जो फरियादी के हाथ मे लगी। फरियादी को बचाने उसकी पत्नी आयी तो आरोपी ने उसके साथ भी लाठी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी हजारी आदिवासी धारा 325 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादवि में 06 माह के कठोर कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।
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