खुरई : मारपीट के दो अलग अलग मामलों में अदालत ने पांच आरोपियों को सजा सुनाई
खुरई। खुरई की अदालत ने मारपीट के दो अलग अलग मामलों में पांच आरोपियों को
सजा सुनाई है।
मारपीट करने वाले चार आरोपीगण को 01-01 वर्ष का कठोर कारावास
न्यायालय- श्रीमती निधि सक्सेना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण श्यामलाल, रामलाल, प्रहलाद एवं बिहारी लाल को धारा 325/34 भादवि में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 भादवि में 03-03 माह के कठोर कारावास एवं 250-250 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 324/34 भादवि में 06-06 माह के कठोर कारावास एवं 400-400 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 341 भादवि के अंतर्गत 100-100 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी त्रिलोकराज शास्त्री ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना में इस आशय कि रिपोर्ट लेख करायी गयी कि दिनांक 04.05.2014 को फरियादी के घर आकर अभियुक्त श्याम बोला की उसकी ट्राली वापस कर दो। दिनांक 05.04.2014 को फरियादी टेªक्टर लेकर जा रहा था तभी रास्ते में करीब 9 बजे आरोपीगणो ने जबरदस्ती रोककर मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे और ट्राली का टायर निकालने लगे तब फरियादी द्वारा गालियां देनेे से मना किया गया तो चारो आरोपीगणो ने राड एवं लाठी-डंडे से मारपीट शुरू कर दी। जिससे आरोपीगण मारपीट करने के बाद बोल रहे थे कि रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देगे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगणश्यामलाल, रामलाल, प्रहलाद एवं बिहारी लाल को धारा 325/34 भादवि में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 भादवि में 03-03 माह के कठोर कारावास एवं 250-250 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 324/34 भादवि में 06-06 माह के कठोर कारावास एवं 400-400 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 341 भादवि के अंतर्गत 100-100 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।
मारपीट करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास
न्यायालय- सुश्री आरती आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी हजारी पिता दलू आदिवासी को धारा 325 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादवि में 06 माह के कठोर कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अनिल अहिरवार ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना में इस आशय कि रिपोर्ट लेख करायी गयी कि घटना दिनांक 13.08.2011 को करीब 12 बजे फरियादी अपने घर पर खड़ा था तभी अभियुक्त आया और बोला जिस शासकीय जमीन का पट्टा तुम्हे मिला है वह जमीन मेरी है इसी बात पर से अभियुक्त मां-बहन कीगंदी-गंदी गालियां देने लगा फरियादी ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त ने लाठी मारी जो फरियादी के हाथ मे लगी। फरियादी को बचाने उसकी पत्नी आयी तो आरोपी ने उसके साथ भी लाठी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी हजारी आदिवासी धारा 325 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादवि में 06 माह के कठोर कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।