BHOPAL : शराब के नशे में कार चलाकर कुचलने वाले आरोपी को 5 साल की सजा, बाइक सवार 2 लोगो की हुई थी मौत

BHOPAL : शराब के नशे में कार चलाकर  कुचलने वाले  आरोपी को 5 साल की सजा, बाइक सवार 2 लोगो की हुई थी मौत

भोपाल।   जनसंर्पक अधिकारी भोपाल संभाग  मनोज त्रिपाठी ने बताया कि भोपाल जिले में पदस्थ माननीय तृतीय अपर एवम सत्र न्यायाधीश श्रीमान विनोद कुमार पाटीदार के न्यायालय ने आज दिनांक 15/3/22 को फॉर्चून सिगनेचर बावड़िया कला शाहपुरा निवासी  आरोपी अनिरुद्ध भट्टाचार्य पुत्र श्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य को  शराब के नशे में मोटर यान चलाकर मृत्य कारित करने के जुर्म में धारा 304 भाग 2 भा0द0स तथा धारा 185 मोटर यान अधिनियम में 5 साल की सजा एवं ₹25000 जुर्माना के दंड से दंडित किया है,, मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुश्री प्रीति श्रीवास्तव द्वारा किया गया है।


अभियोजन कथा इस प्रकार है कि दिनांक 19 सितंबर 2019 को 4:00 बजे के लगभग अमरनाथ रोड पर सागर ग्रीन हिल्स के पास कोलार रोड थाना कोलार रोड भोपाल पर आरोपी अनिरुद्ध भट्टाचार्य द्वारा नशे की हालत में चार पहिया वाहन हौंडा सिटी कार क्रमांक mh04 सीजे 7429 को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक कार चला कर सामने से आ रही मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 04 क्यू एन 1513 से जा रहे थे कि लड़का एवं लड़की को टक्कर मार दिया।जिससे उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई थी,और कार भी टकराकर बाइक पर गिर गयी थी, जिससे अजय की मौके पर एवं लड़की रोशनी की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। 
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बस स्टैंड से मिलावटी 5 क्विंटल मावा एवं एक क्विंटल मिल्क केक जब्त

बस स्टैंड से मिलावटी 5 क्विंटल मावा एवं एक क्विंटल मिल्क केक जब्त



सागर । मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कलेक्टर श्री दीपक  आर्य   के निर्देश पर सागर जिले को मिलावट से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी परिपेक्ष्य में आज जिला सुरक्षा खाद्य अधिकारी श्री अमरीश दुबे द्वारा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले होली एवं अन्य त्योहारों में मावा एवं मिल्क केक उत्तर प्रदेश के जिलों से आने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिसके तहत आज मुख्य बस स्टैंड पर ललितपुर से आने वाली बस की जांच की गई। जिसमें 5 क्विंटल मावा एवं एक क्विंटल मिल्क केक को जप्त किया गया।




जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दुबे ने बताया कि मावा एवं मिल्क केक को भेजने एवं प्राप्त करने वाले की जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होते ही संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा। जप्त किए गए मावा एवं मिल्क कैक को नष्ट कराने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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SAGAR : आक्रोशित पेन्शनर्स ने रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया

SAGAR : आक्रोशित पेन्शनर्स ने रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया

सागर .।  राज्य पेन्शनर्स को 31 प्रतिशत मंहगाई राहत सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को पेन्शनर्स एसोसियेशन मध्यप्रदेश के प्रान्तीय आह्वान पर पेन्शनर्स एसोसियेशन मध्यप्रदेश जिला शाखा सागर एवं राज्य विद्युत मण्डल पेन्शनर्स एसोसियेशन सागर क्षेत्र सागर के संयुक्त तत्वावधान में पेन्शनर्स आज मंगलवार को   “सिद्धधाम“ श्री पहलवान बब्बा हनुमान जी मंदिर परिसर कचहरी घाटी में एकत्रित होकर एक सभा की सभा के उपरांत प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट तक विशाल रैली निकालकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश को संबोधित ज्ञापन दिया। रैली के दौरान पेन्शनर्स हाथों में तख्तिया लेकर गगन भेदी नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे।
  पेन्शनर्स की सभा को संबंोधित करते हुए एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं जिला शाखा अध्यक्ष जी.पी.शाडिल्य ने कहा कि हमारी अनेक समस्या एवं मांगे शासन के समक्ष लंबित है। एसोसिएशन ने प्रांत से लेकर जिला स्तर पर अनेक बार  अनेक बार ज्ञापन दिये, माननीय सांसदों एवं विधायकों के माध्यम से स्मरण पत्र देकर भी मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण किया गया परन्तु पेन्शनर्स की समस्याएं एवं माँगों पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही हैं। इसीलिए पेन्शनर्स को अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन के लिए बाध्य होना पड रहा है।


  पेन्शनर्स एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष बृजबिहारी उपाध्याय ने पेंन्शनर्स की समस्याएं एवं मांगों की चर्चा करते हुए कहा कि पेन्शनर्स के लिए 31 प्रतिशत मंहगाई राहत की अबिलंब घोषणा करने, भबिष्य में सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते एवं महंगाई राहत की घोषणा बिना भेदभाव के एक साथ करने, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ राज्य पुर्नगठन अधिनियम की धारा 49 विलोपित करने, प्रदेश के पेन्शनर्स को आयुष्मान योजना का लाभ देने, प्रदेश के पेन्शनर्स को स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने एवं प्रतिमाह 1000 रूपया चिकित्सा भत्ता देने सहित माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में छठवे वेतनमान के 32 माह के एरियर्स का 6 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने, सातवे वेतनमान का 27 माह के एरियर्स का भुगतान करने, पेन्शनर्स की मृत्यु उपरांत केन्द्र के समान अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा/परितयक्ता पुत्री को परिवार पेंशन के लिए आयु बंधन समाप्त करने जैसी लंबित समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन का ध्यानाकर्षण के लिए आज हम एकत्रित होकर ज्ञापन दे रहे है। कार्यकारी अध्यक्ष हरिओम पाण्डेय ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने 5 मार्च को अपने जन्म दिवस पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की घोषणा की और उसकी व्यवस्था बजट में भी कर दी गई परंतु प्रदेश के पेंन्शनर्स को मंहगाई राहत की घोषणा नहीं की इससे पेंन्शनरों में घोर निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

सभा के उपरांत पेंन्शनर्स ने मंदिर से रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौपा। रैली में पेंन्शनर्स एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं जिला शाखा अध्यक्ष जी.पी. शाडिल्य, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल पेन्शनर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष के.सी. जैन, संभगीय अध्यक्ष ब्रजबिहारी उपाध्याय, कार्यकारी अध्यक्ष हरिओम पाण्डेय, जिला सचिव अरबिंद चौबे, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल पेन्शनर्स एसोसिएशन के अंर्तक्षेत्रीय प्रतिनिधि अशोक गोपीचंद रैकवार, सहित एस.के. कुरैशी, अमरसिंह सालूजा, प्रहलाद कुमार रैकवार जैसीनगर, सुदामा प्रसाद रैकवार , डॉ. एस.के. रूसिया, सोनी,यू.एस. पाण्डेय, शिवराज सिंह ठाकुर, बलराम सिंह शाडिल्य, रामगोपाल यादव, यू.एस. पाण्डेय, व्ही.के. मिश्रा, विजय कुमार मिश्रा, हेमराज अहिरवार, के.के. वरसैया, एल.एन. सोनी,, हरिमोहन शर्मा, श्रीमती शकुन सहित 300 से अधिक पेन्शनर्स सम्मलित हुए।

 

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खुरई : मारपीट के दो अलग अलग मामलों में अदालत ने पांच आरोपियों को सजा सुनाई

खुरई : मारपीट के दो अलग अलग मामलों में अदालत ने पांच आरोपियों को सजा सुनाई


खुरई। खुरई की अदालत ने मारपीट के दो अलग अलग मामलों में पांच आरोपियों को 
सजा सुनाई है। 

मारपीट करने वाले चार आरोपीगण को 01-01 वर्ष का कठोर कारावास

न्यायालय- श्रीमती निधि सक्सेना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण श्यामलाल, रामलाल, प्रहलाद एवं बिहारी लाल को धारा 325/34 भादवि में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 भादवि में 03-03 माह के कठोर कारावास एवं 250-250 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 324/34 भादवि में 06-06 माह के कठोर कारावास एवं 400-400 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 341 भादवि के अंतर्गत 100-100 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी त्रिलोकराज शास्त्री ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना में इस आशय कि रिपोर्ट लेख करायी गयी कि दिनांक 04.05.2014 को फरियादी के घर आकर अभियुक्त श्याम बोला की उसकी ट्राली वापस कर दो। दिनांक 05.04.2014 को फरियादी टेªक्टर लेकर जा रहा था तभी रास्ते में करीब 9 बजे आरोपीगणो ने  जबरदस्ती रोककर मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे और ट्राली का टायर निकालने लगे तब फरियादी द्वारा गालियां देनेे से मना किया गया तो चारो आरोपीगणो ने राड एवं लाठी-डंडे से मारपीट शुरू कर दी। जिससे आरोपीगण मारपीट करने के बाद बोल रहे थे कि रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देगे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगणश्यामलाल, रामलाल, प्रहलाद एवं बिहारी लाल को धारा 325/34 भादवि में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 भादवि में 03-03 माह के कठोर कारावास एवं 250-250 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 324/34 भादवि में 06-06 माह के कठोर कारावास एवं 400-400 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 341 भादवि के अंतर्गत 100-100 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।

मारपीट करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय- सुश्री आरती आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी हजारी पिता दलू आदिवासी को धारा 325 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादवि में 06 माह के कठोर कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अनिल अहिरवार ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना में इस आशय कि रिपोर्ट लेख करायी गयी कि घटना दिनांक 13.08.2011 को करीब 12 बजे फरियादी अपने घर पर खड़ा था तभी अभियुक्त आया और बोला जिस शासकीय जमीन का पट्टा तुम्हे मिला है वह जमीन मेरी है इसी बात पर से अभियुक्त मां-बहन कीगंदी-गंदी गालियां देने लगा फरियादी ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त ने लाठी मारी जो फरियादी के हाथ मे लगी। फरियादी को बचाने उसकी पत्नी आयी तो आरोपी ने उसके साथ भी लाठी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी हजारी आदिवासी धारा 325 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादवि में 06 माह के कठोर कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।
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SAGAR : नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को 20 साल की सजा

SAGAR : नाबालिग के साथ छेड़छाड़  के आरोपी को 20 साल की सजा 

सागर। न्यायालय-श्रीमान दीपाली शर्मा विषेष न्यायाधीष (लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), सागर, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी छोटू उर्फ कृष्ण अवतार पिता ठाकुर प्रसाद रैकवार  उम्र 24 साल, निवासी वार्ड क्रं. 05 रामनगरी रहली  जिला सागर को धारा 376(अ),(बी) भादवि मे 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 3(1)(ू)(प) एस.सी.एस.टी अधिनियम 1989 में 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के
अर्थदण्ड एवं धारा 3(2)(अ) एस.सी.एस.टी अधिनियम 1989 में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से उप-संचालक(अभियोजन) अनिल कुमार कटारे एवं सहा. जिला अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा।






घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता की मां ने दिनांक 11.12.2018 काो थाना रहली में इस आशय की रिपेार्ट लेख करायी कि वह घर पर खाना बना रही थी उसकी पुत्री घर के पास ही शौच के लिये गयी थी। कुछ देर बाद मोहल्ले वालो ने हल्ला मचाया कि उसकी पुत्री को कोई उठा कर ले गया है। तब वह, उसके पति एवं मोहल्ले के लोग पीडिता को ढूढने के लिये गये पीडिता के मिलने पर उससे पूछा गया। तो पीड़िता ने बताया कि वह शौच करने गयी थी। तभी अभियुक्त छोटू रैकवार आया और उसे घसीटकर अपने साथ ले गया और जमीन पर पटक दिया और उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी छोटू उर्फ कृष्ण अवतार रैकवार  को धारा 376(अ),(बी) भादवि मे 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 3(1)(ू)(प) एस.सी.एस.टी अधिनियम 1989 में 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 3(2)(अ) एस.सी.एस.टी अधिनियम 1989 में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।
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स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग से सागर की सड़कों के ब्लैक स्पॉट होंगे खत्म★ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में हुए कई निर्णय

स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग से सागर की सड़कों के ब्लैक स्पॉट होंगे खत्म
★ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में हुए कई निर्णय
सागर।  शहर में स्ट्रीट लाइट्स की कमी के कारण बनने वाले ब्लैक स्पॉट को खत्म करते हुए शहर की सड़कों पर व्यवस्थित लाइटिंग के लिए अत्यावश्यक स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग एंड आईसीटी वर्क परियोजना को स्वीकृति दी गई। यह निर्णय मंगलवार को सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में लिया गया। कलेक्टर सह अध्यक्ष एसएससीएल श्री दीपक आर्य की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में निर्णय लिया गया कि स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग एंड आईसीटी वर्क परियोजना में सड़कों पर सेंसर बेस्ड स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। इस लाइटिंग सिस्टम को इंटिग्रेटेड कंट्रोल एंड कमाण्ड सेंटर (आईसीसीसी) से इंटिग्रेट कर कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा सागर कन्वेंशन सेंटर बिल्डिंग का निर्माण पीपीपी मोड पर कराया जाएगा। लगभग 2000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बनने वाली इस बिल्डिंग की प्रस्तावित डिजाइन पर चर्चा करते हुए यह निर्णय लिया गया। इस बिल्डिंग में ऑफिस स्पेस और कमर्शियल स्पेस का मिक्स डिजाइन होगा।



 यहां ऑफिशियल एवं कमर्शियल गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए दोनों के एंट्री- एग्जिट अलग-अलग रखने पर चर्चा करते हुए पार्किंग व्यवस्था, टॉयलेट व्यवस्था जैसी अन्य पब्लिक फैसेलिटीज को बेहतर रखने को कहा गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में बताया गया कि सागर स्मार्ट सिटी द्वारा शहर में नागरिकों की सुविधा के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जैसे कि कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग वूमंस हॉस्टल बनाया गया है। नागरिकों को बेहतर खेल सुविधाएं देने के उद्देश्य से सिटी स्टेडियम का निर्माण और स्टार्टअप्स के लिए इनक्यूबेशन सेंटर बिल्डिंग बनाई जा रही है। इनके रखरखाव एवं संचालन के लिए एजेंसी चयनित करने का प्रस्ताव रखते हुए बताया गया कि इनके बेहतर रखरखाव एवं कुशल संचालन के लिए बेहतर काम करने वाली एजेंसी का चयन बहुत आवश्यक है। इस प्रस्ताव को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी है। 
इसके अलावा शहर में लगाएं जाने वाले सोलर पॉवर प्लांट निर्माण को ऊर्जा विकास निगम के माध्यम से किए जाने के प्रस्ताव को भी बोर्ड ने मंजूरी प्रदान की। कम्युनिटी हाल बनाने एवं शवदाह गृहों के उन्नयीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए बोर्ड ने अलग-अलग टेंडर करने के निर्देश दिए। झील किनारे लगभग 4 एमएलडी का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनेगा। सीएस श्री रजत गुप्ता ने कार्यवाही का संचालन किया। इसके अलावा रोड डेवलपमेंट फेस -3 आदि पर भी चर्चा कर निर्णय लिए गए।
बैठक में कलेक्टर सह अध्यक्ष एसएससीएल श्री दीपक आर्य, नगर निगम आयुक्त सह कार्यकारी निदेशक श्री आरपी अहिरवार, डायरेक्टर्स श्री आरके पांडेय, श्री विजय गुप्ता, श्री नरेंद्र वशिष्ठ, स्मार्ट सिटी सीईओ श्री राहुल सिंह राजपूत, एसई श्री अजय शर्मा, सीएफओ श्रीमती आकांक्षा जुनेजा, पीएमसी एक्सपर्ट आदि मौजूद रहे।
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NCC संगठित युवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन : कर्नल रामसिंह★ आर्ट्स एन्ड कॉमर्स कालेज में एनसीसी के पूर्व कैडेट्स का सम्मेलन आयोजित

NCC संगठित युवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन :  कर्नल रामसिंह
★ आर्ट्स एन्ड कॉमर्स कालेज में एनसीसी के पूर्व कैडेट्स का सम्मेलन आयोजित 

सागर ।शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के सभागार में एनसीसी के पूर्व कैडेट्स का सम्मेलन आयोजित किया गया। पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल रामसिंह के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस सम्मेलन में उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय में पदस्थ ओएसडी डॉ भावना यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी प्राचार्य डॉ संजीव दुबे ने की। कार्यक्रम का संचालन डॉ संदीप सबलोक तथा आभार प्रदर्शन एनसीसी अधिकारी डॉ जयनारायण यादव ने किया।
भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत आयोजित सम्मेलन में आमंत्रित अतिथियों कर्नल रामसिंह डॉ भावना यादव डॉ संजीव दुबे सूबेदार बलविंदर सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आमंत्रित अतिथियों का स्वागत प्रभारी प्राचार्य डॉ संजीव दुबे तथा एनसीसी अधिकारी डॉ जयनारायण यादव ने किया। इस दौरान डॉ शैलेंद्र राजपूत डॉ स्वदीप श्रीवास्तव डॉ डीके नामदेव की विशेष रूप से उपस्थिति रही।
 सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल रामसिंह ने कहा की भारत का राष्ट्रीय कैडेट कोर संगठित युवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। देश के प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप रक्षा मंत्रालय ने इन युवाओं को देश की तरक्की में भागीदार बनाने की मंशा से इन्हे एक मंच पर लाने का अभियान शुरू किया है। इसके बाद इनके विचारों से ना केवल एनसीसी बल्कि राष्ट्र को आधुनिक रूप देने का प्रयास किया जाएगा। इस मंच से जुड़े सभी पूर्व कैडेट्स को पूर्व सैनिकों की तरह सम्मान और रोजगार के अवसर देने का भी प्रयास किया जाएगा।
 कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रभारी प्राचार्य डॉ संजीव दुबे ने कहा की एकता की भावना के साथ अनुशासित ढंग से काम करने वाले एनसीसी कैडेट्स इस देश की सुरक्षा की रीढ़ बनकर काम कर सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग की ओएसडी डॉ भावना यादव ने कहा समाज में फैले अंधकार को मिटाकर रोशनी की मशाल थामने का काम एनसीसी करता है।
कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत उद्बोधन देते हुए एनसीसी अधिकारी डॉ जयनारायण यादव ने पूर्व कैडेट्स की संगठन की सदस्यता संबंधी प्रक्रिया पर की जानकारी दी तथा सूबेदार बलविंदर सिंह ने भविष्य में मिलने वाले फायदों के बारे में चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित पूर्व कैडेट्स की पंजीयन संबंधी कार्यवाही को पूरा कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पूर्व तथा वर्तमान कैडेट्स उपस्थित रहे।
                  
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’कुंडलपुर अदभुत एवं भव्य तीर्थ स्थल है : राज्यपाल★ राज्यपाल ने भगवान आदिनाथ के दर्शन एवं पूजन अर्चन की

’कुंडलपुर अदभुत एवं भव्य तीर्थ स्थल है : राज्यपाल
★ राज्यपाल ने भगवान आदिनाथ के दर्शन एवं पूजन अर्चन की

सागर 15 मार्च 2022.
प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने मंगलवार को दमोह जिले के प्रवास के दौरान प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर पहुंचकर भगवान आदिनाथ (बड़े बाबा)के दर्शन किए। उन्होंने पूजन अर्चन कर प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए कामना की तथा यहां पहुंचे श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। राज्यपाल श्री पटेल का मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिमा और पुस्तक भेंट कर स्वागत किया गया।
 इस अवसर पर पूर्व वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, डॉ सुधा मलैया, विधायक श्री पीएल तंतुवाय कलेक्टर एस कृष्ण चेतन्य, पुलिस अधीक्षक डी आर तेनीवार सहित अन्य जनप्रतिनिधि गण, पदाधिकारीगण भी साथ थे।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण
राज्यपाल श्री पटेल ने कुंडलपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और प्रत्येक कक्ष की व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने पीएचसी में पदस्थ चिकित्सक और कर्मचारियों को मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और जिम्मेदारी के साथ दायित्व निर्वहन के निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉ संगीता त्रिवेदी ने बताया  गांव और आसपास की बस्ती के लोगों को ओपीडी सेवा का लाभ मिलता है।

राज्यपाल श्री पटेल के दमोह जिले में पहुँचने पर आत्मीय स्वागत


राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल के आज  दमोह जिले के बिलगुवा हेलीपैड पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने  आत्मीय स्वागत किया । हेलीपैड पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कलेक्टर श्री एस. कृष्ण चैतन्य और पुलिस अधीक्षक श्री डी. आर. तेनीवार ने राज्यपाल  की बिलगुवा हेलीपैड पर अगवानी की।
पूर्व मंत्री श्री जयंत  मलैया, हटा विधायक श्री पी .एल. तंतुवाय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री शिवचरण पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने राज्यपाल  का  स्वागत किया।

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