लोक अदालत : सागर जिले में48 खण्डपीठों द्वारा निराकृत किए गए 2510 प्रकरण
★ मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में क्षतिपूर्ति राशि रूपये 7,47,98,000/- पीड़ित पक्षकारों को दी गई
के 205 प्रकरणों के निराकरण में कुल राशि रूपये 5,09,99,705/- परिवादी पक्ष द्वारा प्राप्त किये गए। आपराधिक प्रकृति के शमन योग्य 141 प्रकरण, विद्युत के 101 प्रकरण, पारिवारिक विवाद के 89 प्रकरण तथा दीवानी एवं अन्य प्रकृति के 127 प्रकरणों का निराकरण किया गया। विभिन्न बैंकों के 102 प्री-लिटिगेशन प्रकरण, विद्युत विभाग के 488 प्री-लिटिगेशन प्रकरण, नगर निगम के 428 प्री-लिटिगेशन प्रकरण एवं अन्य 734 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण भी इस अवसर पर हुआ जिसमें राशि रूपये 1,67,43,471/- का राजस्व प्राप्त हुआ।
नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष श्रीमान् श्री अरूण कुमार सिंह एवं अन्य न्यायाधीशगण, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विवेक शर्मा, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ, सागर श्री अंकलेश्वर दुबे, मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् के सदस्य श्री राजेश पाण्डे, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अनुज कुमार चन्सौरिया, अधिवक्तागण, बीमा कंपनियों के अधिकारीगण, बैंक, विद्युत, नगर निगम एवं अन्य विभागों के अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।
नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष श्रीमान् श्री अरूण कुमार सिंह एवं अन्य न्यायाधीशगण, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विवेक शर्मा, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ, सागर श्री अंकलेश्वर दुबे, मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् के सदस्य श्री राजेश पाण्डे, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अनुज कुमार चन्सौरिया, अधिवक्तागण, बीमा कंपनियों के अधिकारीगण, बैंक, विद्युत, नगर निगम एवं अन्य विभागों के अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर फलदार वृक्षों का वितरण भी राजीनामा करने वाले पक्षकारों को न्याय वृक्ष के प्रतीक के रूप में प्रदान किया गया एवं न्यायालय में आने वाले दिव्यांग पक्षकारों की सुविधा के लिये जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री अंकलेश्वर दुबे के प्रयास से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 02 नग व्हील चेयर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को निःशुल्क प्रदान की गई।
विशेष प्रकरण के रूप मेंः-
01. पशु चिकित्सा विभाग, सागर में भृत्य के पद पर कार्यरत श्री संजय कौल आदिवासी उम्र-26 वर्ष दिनांक 18.11.2019 को अपने ग्राम रतौना निवास से अपनी मोटर साईकिल से जा रहा था, तभी भोपाल रोड स्थित ग्राम - रतौना के आम रोड पर एक ट्र्क द्वारा टक्कर मार दी जिस कारण से संजय कौल की मौके पर ही मृत्यू हो गई जिसकी क्षतिपूर्ति हेतु मृतक की पत्नि, बच्चे एवं मॉं की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण शुक्ला द्वारा द्वितीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सागर श्री एस.बी. साहू के समक्ष क्षतिपूर्ति प्रकरण प्रस्तुत किया, जिसमें अधिकरण के द्वारा राशि रूपये 44,86,279/- अंकन चवालीस लाख छियासी हजार दो सो उन्यासी रूपये मात्र का अवार्ड पारित किया, लेकिन आवेदकों को राशि का भुगतान न होने से आवेदकों द्वारा निष्पादन प्रकरण प्रस्तुत किया, जिस पर आज दिनांक 12 मार्च, 2022 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में ओरियन्टल इंश्योरेंस बीमा कंपनी के अधिवक्ता श्री उत्कर्ष श्रीवास्तव द्वारा आवेदकगण को राशि रूपये 44,86,279/- अंकन चवालीस लाख छियासी हजार दो सो उन्यासी रूपये का भुगतान करने संबंधित स्वीकृत पत्र प्रदान कर मामले का
आपसी समझौते से निराकरण कराया गया।
02. ग्राम-कोहा, पुलिस थाना-खुरई, जिला सागर निवासी श्रमिक श्री सुरेश लोधी, तहसील बीना के चन्द्रशेखर वार्ड में श्री अनिल गोस्वामी के मकान निर्माण में ठेकेदार श्री जगदीश अहिरवार के मार्फत मजदूरी का कार्य कर रहा था लेकिन ठेकेदार द्वारा बिना सुरक्षा सामग्री दिए लापरवाही पूर्वक कार्य कराये जाने से मकान निर्माण के दौरान श्रमिक श्री सुरेश लोधी विद्युत लाईन के संपर्क में आने से करंट लगने से दुर्घटना का शिकार हुआ परिणाम स्वरूप श्रमिक श्री सुरेश लोधी के बॉंये पैर में चोट कारित हुई और बॉयें पैर को काटना पड़ा जिसकी क्षतिपूर्ति के लिये श्रमिक श्री सुरेश लोधी के द्वारा श्री अनिल गोस्वामी एवं ठेकेदार श्री जगदीश अहिरवार के विरूद्ध श्रम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसमें आज दिनांक 12 मार्च, 2022 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में खण्डपीठ के द्वारा उभयपक्षों के मध्य सुलह कराकर प्रकरण में राजीनामा कराया गया। राजीनामा के अनुसार
02. ग्राम-कोहा, पुलिस थाना-खुरई, जिला सागर निवासी श्रमिक श्री सुरेश लोधी, तहसील बीना के चन्द्रशेखर वार्ड में श्री अनिल गोस्वामी के मकान निर्माण में ठेकेदार श्री जगदीश अहिरवार के मार्फत मजदूरी का कार्य कर रहा था लेकिन ठेकेदार द्वारा बिना सुरक्षा सामग्री दिए लापरवाही पूर्वक कार्य कराये जाने से मकान निर्माण के दौरान श्रमिक श्री सुरेश लोधी विद्युत लाईन के संपर्क में आने से करंट लगने से दुर्घटना का शिकार हुआ परिणाम स्वरूप श्रमिक श्री सुरेश लोधी के बॉंये पैर में चोट कारित हुई और बॉयें पैर को काटना पड़ा जिसकी क्षतिपूर्ति के लिये श्रमिक श्री सुरेश लोधी के द्वारा श्री अनिल गोस्वामी एवं ठेकेदार श्री जगदीश अहिरवार के विरूद्ध श्रम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसमें आज दिनांक 12 मार्च, 2022 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में खण्डपीठ के द्वारा उभयपक्षों के मध्य सुलह कराकर प्रकरण में राजीनामा कराया गया। राजीनामा के अनुसार
अनुसार श्री अनिल गोस्वामी के द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 70,000/- रूपये 02 माह के भीतर श्रमिक को दिए जाने हेतु श्रम न्यायालय में जमा कराना स्वीकार किया गया, प्रकरण का निराकरण आपसी समझौते से होने से श्रमिक को माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के द्वारा जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र एवं नगर निगम के सहयोग से ट्राईसिकिल एवं न्याय वृक्ष प्रदान किया गया।
03. इसी प्रकार न्यायिक मजिस्ट््रेट प्रथम श्रेणी, सुश्री साक्षी मसीह की खण्डपीठ के द्वारा नोबेल कॉलेज के पास, रजाखेड़ी मकरोनिया निवासी महिला आवेदिका द्वारा वर्ष 2021 में उसके पति के विरूद्ध भरण-पोषण प्राप्ति हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें आज दिनांक 12 मार्च, 2022 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में उभयपक्षों के मध्य सुलह कार्यवाही कराई गई जिसके फलस्वरूप पति-पत्नि ने पुनः साथ में रहने का निश्चय किया तथा आपसी सहमति से प्रकरण का निराकरण किया गया।
03. इसी प्रकार न्यायिक मजिस्ट््रेट प्रथम श्रेणी, सुश्री साक्षी मसीह की खण्डपीठ के द्वारा नोबेल कॉलेज के पास, रजाखेड़ी मकरोनिया निवासी महिला आवेदिका द्वारा वर्ष 2021 में उसके पति के विरूद्ध भरण-पोषण प्राप्ति हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें आज दिनांक 12 मार्च, 2022 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में उभयपक्षों के मध्य सुलह कार्यवाही कराई गई जिसके फलस्वरूप पति-पत्नि ने पुनः साथ में रहने का निश्चय किया तथा आपसी सहमति से प्रकरण का निराकरण किया गया।