SAGAR : हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
सागर। न्यायालय-श्री एस.बी. साहू, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष सागर के न्यायालय ने हत्या करने वाले आरोपीगण पिंटू ठाकुर उर्फ आकाष पिता मूलचंद उम्र 27 वर्ष निवासी गोपालगंज, बिट्ट उर्फ सौरभ सैनी पिता देवीप्रसाद सैनी उम्र 21 वर्ष निवासी गोपालगंज तथा नितिन पिता सत्यनारायण दुबे उम्र 23 वर्ष निवासी गोपालगंज को हत्या का दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302/149 में आजीवन कारावास व पाॅंच हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं 324/149 में एक-एक वर्ष का कारावास व एक-एक हजार के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से अनिल कुमार कटारे, उप-संचालक (अभियोजन) सागर ने शासन का पक्ष रखा।
अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि मृतक संतराम ठाकुर के भाई पंकज ठाकुर ने थाना गोपालगंज में रिपोर्ट की कि दिनांक-04.01.2019 के रात्रि 11.00 बजे वह अपने दोस्त के साथ एम.एल.बी. स्कूल के बाहर पंचमुखी बजरंग बली मंदिर के पास खड़े आपस में बातें कर रहे थे कि उसी समय झगड़े की आवाज सुनकर अपने दोस्त के साथ बिट्ट सैनी के घर के सामने पहुॅंच कर देखा तो संतराम को नितिन दुबे ने पुरानी बुराई पर से काॅंच की बाटल सिर पर मार दी और पिंटू ठाकुर ने एक छुरा निकालकर संतराम की छाती पर मार दिया। संतराम के सिर से खून बहने लगा तथा पास में खड़े अभि नगाईच ने बीच बचाव किया तो नितिन दुबे ने छुरा निकाल कर अभि के बाॅंये गाल पर छुरा मार दिया जो कट कर खून निकलने लगा। बिट्ट सैनी व नितिन दुबे ने अपने अपने छुरे से जान से मारने की नीयत से संतराम को गर्दन में बांये तरफ व पीछे, सीना व पीठ एवं बांये कान में छुरा से लगातार वार किये। पंकज व उसका दोस्त चिल्लाते हुए बचाने दौड़े तो उसके बाद दोनों भाग गये। पंकज अपने दोस्त के साथ अपने भाई को अपनी मोटरसाईकिल से तिली अस्पताल इलाज कराने ले गये।
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अस्पताल में डाॅक्टर ने उसके भाई को मृत घोषित कर दिया। उक्त आवेदन के आधार पर से आरोपी के विरूद्ध थाना गोपालगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और प्रकरण अनुसंधान में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। प्रकरण में अभियोजन द्वारा विचारण के दौरान 19 अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया गया। विचारण के दौरान अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये। जिस पर से न्यायालय ने तीन आरोपीगण पिंटू ठाकुर उर्फ आकाष, बिट्ट उर्फ सौरभ सैनी तथा नितिन दुबे को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302/149 में आजीवन कारावास व पाॅंच हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं 324/149 में एक-एक वर्ष का कारावास व एक-एक हजार का अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया।