SAGAR : न्यायालय के समक्ष शिक्षक ने ट्रांसफर को लेकर किये गलत तथ्य प्रस्तुत, 25 हजार का लगाया जुर्माना
सागर । जबलपुर हाईकोर्ट ने सागर के एक शिक्षक को अदालत में गलत तथ्य देने पर व5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सागर । जबलपुर हाईकोर्ट ने सागर के एक शिक्षक को अदालत में गलत तथ्य देने पर व5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सागर जिला अन्तर्गत कार्यरत् श्री कन्हैया लाल सेन माध्यमिक शिक्षक शा.उ.उ. मा.वि. केसली का स्थानांतरण शा . मा . शा . दुगाहा कलां वि.ख. मालथौन किया गया था । स्थानांतरण आदेश को संबंधित द्वारा न्यायालयीन प्रकरण के माध्यम से म उच्च न्यायालय जबलपुर में चुनौती दी गई । उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा प्रकरण में दिनांक 04 जनवरी 2022 को सुनवाई करते हुये जिला शिक्षा अधिकारी सागर एवं प्राचार्य शास . उत्कृष्टउ.मा.वि . केसली के लिए न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया ।
न्यायालय के आदेश के पालन में जिला शिक्षा अधिकारी सागर एवं प्राचार्य शास . उत्कृष्टउ.मा.वि . केसली प्रकरण में सुनवाई दिनांक 05 जनवरी 2022 को माननीय न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे तथा प्रकरण के संबंध में माननीय के समक्ष अपने तर्क शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किये । न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य एव तर्कों पर विचार कर याचिकाकर्ता द्वारा गलत तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के कारण माननीय न्यायालय का समय बर्बाद करने पर याचिकाकर्ता को राशि रू . 25000 / - का जुर्माना लगाया गया ।
माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में याचिकाकर्ता ने दिनांक 24 जनवरी 22 को उक्त जुर्माने की राशि संबंधित खाते में जमा की गई ।
माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में याचिकाकर्ता ने दिनांक 24 जनवरी 22 को उक्त जुर्माने की राशि संबंधित खाते में जमा की गई ।