SAGAR : बदमाश से परेशान होकर की थी गांव के कुछ लोगो ने हत्या, ★ थाना भानगढ के ग्राम कंजिया क्षेत्र मे हुई हत्‍या का खुलासा

SAGAR : बदमाश से परेशान होकर की थी गांव के कुछ लोगो ने हत्या, 
★ थाना भानगढ के ग्राम कंजिया क्षेत्र मे हुई हत्‍या का खुलासा 

सागर ।सागर जिले के भानगढ़ थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस के अनुसार 18 जनवरी को फरियादी भरतराम पिता अनरत सिंह यादव नि. कंजिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसका भाई ज्ञानसिंह यादव का शव रोड किनारे डला है, किसी अज्ञात व्यक्ति ने ज्ञानसिंह को मार कर शव सड़क किनारे फेंक दिया है, जिस पर थाना भानगढ़ में अपराध 10/2022 धारा 302,201 ता.हि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले में मृतक ज्ञानसिंह यादव गाँव के परिवारजनो एवं समाज के लोगो मे इसकी हत्या को लेकर काफी रोष था मामल का यथाशीघ्र खुलासा करने एवं सुनियोजित विवेचना हेतू  पलिस अधीक्षक  सागर श्री तरूण नायक के आदेशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर श्री विक्रम सिंह कशवाहा,  एसडीआपी बीना श्री उदयभान सिंह बागरी के निर्देशन मे थाना प्रभारी आगासौद निरी.रावेन्द्र सिंह बागरी को मामले की विवेचना सौपी गई एवं थाना प्रभारी बीना कमल निगवाल, थाना प्रभारी भानगढ़ लखन डाबर, चौकी प्रभारी कंजिया आनंद राय, प्र.आर.384 सत्येन्द्र सिंह, आर.1537 सूरज. आर.1387 छोटेलाल, आर.1564 राकेश एवं अन्य पुलिस स्टाफ की पुलिस टीम बनाई गई ।
 पुलिस व्दारा विश्वसनीय सूत्रो, मुखबिरो एवं परिवारजन के कथनो एवं आसपास पूछताछ के आधार पर संदेहीयान निरन उर्फ निरंजन लोधी, भगवानसिंह लोधी, किस्स लोधी. प्रेमसिंह लोधी. गोलू लोधी, कल्लू लोधी सभी नि. ग्राम दौलतपुर चौकी कंजिया की तलाश पतारसी की जो संदेहीयान 1.निरन उर्फ निरंजन पिता खिलान सिंह लोधी उम्र 37 साल 2. भगवान सिंह पिता लालाराम लोधी उम्र 35 साल 3.किस्सू उर्फ रामकिशोर पिता जगन्नाथ लोधी उम्र 28 साल 4.प्रेमसिंह पिता बलराम लोधी उम्र 27 साल 5.गोलू उर्फ कमलसिंह पिता अजब सिंह लोधी उम्र 27 साल सभी नि. ग्राम दौलतपुर चौकी कंजिया थाना भानगढ को पलिस टीम व्दारा दस्तयाव कर हिरासत में लेकर मामले के संबंध में पूछताछ की जिन्होने बताया कि - हमारे गाँव के बगल मे रेन्ज की सरकारी जमीन है। जिस पर हम गाँव के लोग वर्षों से खेती किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे थे। ग्राम कंजिया के ज्ञानसिंह यादव, उक्त जमीन हम गाँव के लोगो से अपने बाहुबल के दम पर छीनकर खेती किसानी करने लगा, हमारे गाँव के जानवर भी सरकारी जमीन पर चरने नहीं जाने देता था। जिससे हमारे परिवार के भरण पोषण एवं जानवरो को चरने की परेशानी आ रही थी। इसी बात पर से निरन उर्फ निरंजन लोधी ने गाँव के भगवान सिंह लोधी . किस्स उर्फ रामकिशोर लोधी . कल्लू उर्फ गंदर्भ लोधी, प्रेमसिंह लोधी और गोलू लोधी के साथ मिलकर ज्ञानसिंह यादव को जान से मारने का प्लान बनाया दिनांक 17/01/2022 के रात्रि करीब 9.00 बजे जैसे ही ज्ञानसिंह यादव, तिलक सिंह के घर से मोटर सायकल से निकला तो योजनाबध्द तरीके से प्रेम लोधी एवं गोलू लोधी ने अपने घर की छत से हम लोगो को टार्च से इशारा किया हम लोग समझ गये कि ज्ञानसिंह आ रहा है रात्रि एवं अधिक ठंड होने से आस पास सूनसान था, निरन उर्फ निरंजन लोधी, भगवानसिंह लोधी, किस्स उर्फ रामकिशोर लोधी, कल्लू उर्फ गंदर्भ लोधी चारो लोग लोहे का ऐंगल, कतरना, लाठी, कुल्हाडी लेकर गाँव से सडक मे मिलने वाले रास्ते पर सडक की चढाई एवं मोड से कुछ कदम दूर खडे हो गये। यह सोचकर कि ज्ञानसिंह यादव कंजिया तरफ मुडने के लिये मोटर सायकल धीमी करेगा तभी ये लोग उस पर हमला कर देगें, जैसे ही ज्ञान सिंह यादव ने अपनी मोटर सायकल कंजिया तरफ मुडने के लिये धीमी की तो कल्लू लोधी ने बगल से लाठी मारी जिससे वह मय मोटर सायकल के गिर गया फिर चारो ने कुल्हाडी, लोहे के ऐंगल, लाठी, लोहे के कतरना से ज्ञानसिंह यादव को जान से मारने की नियत से सिर मे, पीठ मे एवं शरीर मे जब तक बार करते रहे तब तक लगा कि वह मर गया। फिर चारो लोगो ने सबूत मिटाने की नियत से ज्ञानसिंह यादव को लहू लुहान हालात मे रोड पर डाल दिया पास मे ही मोटर सायकल डाल दी जिससे लगे कि उसका एक्सीडेन्ट हुआ है। फिर ये लोग घटना घटित करके मौके से भाग गये। संदेहीयानो के मेमोरेन्डम लेख कर घटना बालाजरब जप्त किये, कधन. मेमोरेन्डम, जप्ती के आधार पर आरोपियो को विधिवत गिरफ्तार किया गया जिन्हे माननीय न्यायालय पेश किया जाता है।
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SAGAR : परसोरिया राशन दुकान के विक्रेता पर मामला दर्ज, ★ चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई


SAGAR : परसोरिया राशन दुकान के विक्रेता पर मामला दर्ज,

★ चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई

सागर। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने जिले की परसोरिया की शासकीय उचित मूल्य दुकान के तत्कालीन विक्रेता नीरज दुबे एवं एफपीएस-2 अंशुल सोनी पर चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के अंतर्गत कार्रवाई है।

उल्लेखनीय है कि सागर ग्रामीण की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती चारू जैन द्वारा सेवा सहकारी समिति मर्यादित केरबना में संलग्न शासकीय उचित मूल्य दुकान परसोरिया की दिनांक 27 दिसम्बर 2021 को जांच की गई। प्रस्तुत प्रकरण प्रतिवेदन दिनांक 30 दिसम्बर 2021 एवं दिनांक 7 जनवरी 2022 को प्रस्तुत पूरक प्रतिवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर श्री अमन मिश्रा के द्वारा खाद्यान्न की मात्रा की राशि 2679007 रुपए नीरज दुबे एवं अंशुल सोनी से वसूली के आदेश दिए गए।

साथ ही प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम कार्रवाई हेतु कलेक्टर श्री दीपक आर्य की ओर प्रेषित किया गया। जिसमें कलेक्टर श्री आर्य के द्वारा प्रकरण का विस्तृत अवलोकन किया गया एवं उनके यह समाधान हो जाने पर कि अनावेदक परसोरिया शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता नीरज दुबे एवं अनावेदक एपीएस02 अंशुल सोनी द्वारा हितग्राहियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभ से वंचित रखा गया। आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में प्रभाव डाला गया।
 
तदोपरांत संबंधितों के विरुद्ध चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा 3(1 )दो एवं सहपठित धारा 3(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधितों को जेल में 6 माह की अवधि तक निरुद्ध रखने का आदेश दिया है। कलेक्टर श्री आर्य द्वारा दिए गए आदेश के पालन में थाना प्रभारी कोतवाली सागर के द्वारा नीरज दुबे एवं अंशुल सोनी को जेल में निरुद्ध किया गया।

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SAGAR : धान खरीदी में गड़बड़ी , सहकारी समिति बन्नाद बम्होरी केंद्र प्रभारी एवं ऑपरेटर पर अपराधिक मामला दर्ज


SAGAR : धान खरीदी में गड़बड़ी , सहकारी समिति बन्नाद बम्होरी केंद्र प्रभारी एवं ऑपरेटर पर अपराधिक मामला दर्ज

सागर । कलेक्टर श्री दीपक आर्य द्वारा अमानत में खयानत करने पर सेवा सहकारी समिति बन्नाद बम्होरी द्वारा संचालित समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन केंद्र बन्नाद बम्होरी के केंद्र  प्रभारी श्री खेत सिंह एवं कंप्यूटर ऑपरेटर श्री लखन पटेल के विरुद्ध अमानत के खयानत के तहत मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए  गए है ।

कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि बन्नाद बम्होरी उपार्जन केंद्र की शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी श्री अमन मिश्रा सहायक खाद्य अधिकारी श्रीमती चारू जैन एवं नायब तहसीलदार श्री आदर्श जैन द्वारा जांच कराई गई जांच में 2223.8 क्विंटल धान का अंतर पाया गया ।

कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि केंद्र प्रभारी श्री खेत सिंह एवं कंप्यूटर ऑपरेटर श्री लखन  के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पुलिस थाना सानोधा में दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया गया था । उन्होंने बताया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के द्वारा पुलिस थाना सानोधा में प्रकरण दर्ज करवाया गया है।

उन्होंने बताया कि पंजीयक सहकारी समितियां सागर को संपूर्ण जांच उपरांत दोनों कर्मचारियों को सेवा से पृथक किए जाने की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि धान उपार्जन नीति वर्ष 2021-22 का उल्लंघन पाया गया तथा फर्जी तरीके से आवक से ज्यादा उपज कंप्यूटर में दर्ज किया गया। डीआरसीएस को निर्देश दिए गए कि मामले की विस्तृत जांच कर संबंधितों को पृथक करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज खरीदी गई धान से केंद्र पर 2223.8 क्विंटल धान कम है। इसकी कीमत 43 लाख 14 हजार 172 रुपये है। ऑनलाइन रिकॉर्ड में किसानों के उपज बेचे बगैर ही रिकॉर्ड में चढ़ाई गई हैं।

खरीदी रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया

जांच के दौरान केंद्र प्रभारी से मिले ऑनलाइन खरीदी के रिकॉर्ड में जांच दिनांक तक 6613 क्विंटल धान खरीदी की गई। इसमें से 1697.2 क्विंटल धान आरटीओटी की गई। भंडारण केंद्र को दिए गए अनाज की कुल मात्रा 400 क्विंटल दर्ज थी। जांच के दौरान केंद्र पर कुल 3989.20 क्विंटल धान मिली। जबकि केंद्र के ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार 6213 क्विंटल धान रखी पाई जाना थी। इस प्रकार ऑनलाइन रिकॉर्ड में खरीदी गई धान केंद्र पर 2223.8 क्विंटल कम पाई गई। इस मामले में सानौधा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि केंद्र प्रभारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 409,420,467,468,471,34, के तहत मामला दर्ज किया गया है। 
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धोखाधड़ी एवं गवन के आरोपी सरकारी कर्मचारी को विभिन्‍न धाराओं में 05-05 वर्ष की सजा

धोखाधड़ी एवं गवन के आरोपी सरकारी कर्मचारी को विभिन्‍न धाराओं में 05-05 वर्ष की सजा

टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि तत्‍कालीन जिला योजना अधिकारी रामबाबू गुप्‍ता द्वारा आरोपी के विरूद्ध एक टाईपशुदा आवेदन प्रस्‍तुत करते हुए यह शिकायत दर्ज करायी गयी है कि कृष्‍णकिशोर प्रजापति द्वारा राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या रजिस्‍टर में प्रविष्टियों का अद्यतनीकरण एवं आधार कार्ड संख्‍या में जोड़े जाने की कार्यवाही में होने वाले व्‍यय में से कूटरचना करते हुए धोखाधड़ी पूर्वक शासकीय राशि में से स्‍वयं के बैंक खाता में 3,67000/- रूपये एवं पत्‍नी के बैंक खाता में 2,00,000/- रूपये डालकर फर्जी आहरण कर सदोष लाभ प्राप्‍त किया गया। रामबाबू गुप्‍ता के उक्‍त टाईपशुदा आवेदन पर से आरोपी के विरूद्ध थाना देहात के अपराध क्रमांक 145/2017 अंतर्गत धारा 409,420,467,468 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। संबंधित अभिलेखों की जप्‍ती उपरांत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले में विवेचना दौरान पाया कि आरोपी भूअभिलेख कार्यालय टीकमगढ़ में सहायक ग्रेड-3 के पद पर शासकीय लोकसेवक रहा और दिनांक 21/09/2016 से दिनांक 17/05/2017 की समयावधि में राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या रजिस्‍टर की प्रविष्टियों के अद्यतनीकरण एवं आधार कार्ड संख्‍या जोड़े जाने की कार्यवाही पर होने वाले व्‍यय के भुगतान हेतु संबंधित अधिकारी के  शासकीय पी.डी. अकाउंट से भुगतान होने वाली राशि के लॉगिन पासवर्ड पर कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाकर ऐसे पी.डी. अकाउंट में रही राशि न्यस्‍त रही थी और इस उक्‍त समयावधि में आरोपी द्वारा ऐसे अकाउंट में रही राशि में से 3,67500/- रूपये की राशि अपने नाम एवं दो लाख रूपये की राशि अपनी पत्‍नी के नाम बैंक खातों में फर्जी प्रविष्टियों के द्वारा डालकर ऐसी राशि का आहरण कर लोकसेवक के नाते आपराधिक न्‍यासभंग किया। अभियोजन आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 420 का आरोपी भी प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी द्वारा उक्‍त समयावधि में लोकसेवक होते हुए जिला कोषालय टीकमगढ़ में कलेक्‍टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी के नाम से जिला योजना अधिकारी के डीडीओ कोड से संबंधित रहे पी.डी. अकाउंट में रही राशि में से कुल 567000/- की राशि बेईमानी से शासन को धोखा देने के आशय से स्‍वयं एवं अपनी पत्‍नी के नाम से फर्जी तरीके से आहरण कर धोखाधड़ी कर छल किया गया। मामले में संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया। उक्‍त प्रकरण में माननीय न्‍यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात्  दिनांक 20.01.2022 को पारित अपने निर्णय में धोखाधड़ी एवं गवन के आरोपी कृष्‍णकिशोर प्रजापति को धारा 409, 467, 468  भादवि में 05-05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000-1000/-(एक-एक हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड, धारा 420 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/-(पांच सौ) रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री नरेन्‍द्र सिंह बुंदेला, अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।
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बूथ लेबिल तक संगठन मजबूत हो तो देश में कोई चुनाव नहीं हरा सकताःमंत्री भूपेन्द्र सिंह

बूथ लेबिल तक संगठन मजबूत हो तो देश में कोई चुनाव नहीं हरा सकताःमंत्री भूपेन्द्र सिंह

खुरई/मालथौन। मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ विस्तारक कार्यक्रम के माध्यम से हमें प्रत्येक बूथ को मजबूत करना है। हर बूथ पर भाजपा की विजय हो, इसलिए इस आयोजन की रचना की गई है। ऐसा माना जाता है कि अगर बूथ लेबिल तक संगठन मजबूत हो तो देश में कोई चुनाव नहीं हरा सकता।
खुरई और मालथौन में आयोजित भाजपा की बूथ विस्तारक बैठकों को संबोधित करते हुए मंत्री भूपेन्द्र ने कहा कि यह वर्ष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे शताब्दी वर्ष  है। हम सभी स्व. ठाकरे जी को संगठन मनीषी के रूप में जानते हैं। जिनके त्याग, परिश्रम और संगठन क्षमता से ही आज भाजपा आदर्श और विशाल संगठन के रूप में खड़ी है। गर्व है कि मुझे स्व. ठाकरे के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। 
मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि, आज राजनीति सहित हर क्षेत्र में टेक्नालाॅजी का युग है। हम इसका जितना अधिक उपयोग करेंगे, उतना प्रभावी काम कर पाएंगे। नई टेक्नालाजी से शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में सफल होंगे। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते अब वर्जुअल बैठकें और सभाएं होने लगी हैं। इसे हम मंडल और बूथ स्तर पर भी कर सकते हैं। यह सिस्टम हमें खुरई विधानसभा क्षेत्र में तैयार करना है। बूथ स्तर पर सोशल मीडिया प्रभारी बन चुके हैं। इससे पहले बूथ स्तर पर संयोजक और महामंत्री नियुक्त हैं ही। 
 उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी का कार्यक्रम मन की बात हर माह प्रसारित होता है, जिसमें हर क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारी होती है। इसलिए खुरई विधानसभा क्षेत्र में बूथ लेबिल पर प्रभारी बनाकर मन की बात कार्यक्रम को सुनने की व्यवस्था की जाएगी। मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत स्मार्ट क्लासों की व्यवस्था की गई है। स्कूलों में टेबलेट दिये जा रहे हैं, ताकि बच्चे टेक्नालाजी को ज्यादा से ज्यादा समझ सकें। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव टेक्नालाजी के आधार पर होंगे। अतः विचारधारा के साथ ही भाजपा कार्यकर्ता नई टेक्नालाजी से भी लैस हों। खुरई विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकासकार्याें को सोशल मीडिया में माध्यम से प्रचारित करें। 

 मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि  देश, प्रदेश में विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दे नहीं है। खुरई के तो और बुरे हाल हैं। यहां विकास को देखकर कुछ लोगों को चिढ़ हो रही है। पिछले दिनों कोरोना की तीसरी लहर आ गई। खुरई विधानसभा क्षेत्र में लोग संक्रमिल न हों, संक्रमण का विस्तार न हो, इसलिए हमने डोहेला महोत्सव और मंत्री ट्राफी का फायनल क्रिकेट मैच स्थगित कर दिया। यह आयोजन स्थगित होने पर भी खुरई में कुछ लोग खुश हो गए। 

मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने खुरई और मालथौन में आयोजित बूथ विस्तारक कार्यक्रमों में उपस्थित पार्टीजनों से आग्रह किया कि 20 से 30 जनवरी तक चलने वाले इस महत्वपूर्ण आयोजन में जो जिम्मेदारी दी गई है, उसका गंभीरता से पालन करें। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। इसके बाद भी क्षेत्रवासी सावधानी बरतें, स्वयं मास्क लगायें और दूसरों को भी प्रेरित करें। भाजपा कार्यकर्ता कोरोना संक्रमित लोगों की मदद के लिए आगे आयें। इस आयोजन में विधानसभा क्षेत्र प्रभारी हरीराम सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया एवं खुरई नगर प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने भी संबोधित किया। 

     कार्यक्रमों में खुरई ग्रामीण प्रभारी निकेश गुप्ता, मालथौन मंडल प्रभारी नवीन भट्ट, बांदरी मंडल प्रभारी डाॅ. सुशील तिवारी, खुरई के नगर मंडल अध्यक्ष प्रवीण जैन, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हरीशंकर कुशवाहा, नीतिराज पटैल जिला मंत्री, पूर्व मंडल अध्यक्ष ओमप्रकाश कुर्मी घोरट, जितेन्द्र सिंह धनोरा, मूरत सिंह राजपूत, सुनील जैन गढ़ौला, रमेश सोनी खुरई, गीता पटैल महिला मोर्चा अध्यक्ष ग्रामीण, रश्मि सोनी नगर महिला मोर्चा अध्यक्ष, पुष्पेन्द्र सिंह मालथौन मंडल अध्यक्ष, नारायण सिंह लोधी, उर्फ पप्पू मुकद्दम बांदरी मंडल अध्यक्ष, रावराजा राजपूत, कोमल यादव बरोदिया, चंद्रिका प्रसाद पाराशर, रहीसराम ठाकुर, निरंजन सिंह ठाकुर, दुर्ग सिंह परिहार मालथौन, नीलकमल सिंह ठाकुर, रामकुमार बघेल, संदीप दुबे राजेन्द्र सिंह लोधी रामछायरी, हरिनारायण पटैल बरोदिया, मुकेश जैन बांदरी, बंटी राजपूत पिठोरिया, आईटी प्रशिक्षक सचिन विश्वकर्मा खुरई, सहित अनेक भाजपा नेता एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। 

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SAGAR : छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, खेत से निकलने को लेकर हुआ विवाद

SAGAR : छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, खेत से निकलने को लेकर हुआ विवाद


सागर । सागर के गौरझामर थाना क्षेत्र में खेत से निकलने और फसल को नुकसान
होने की बात को लेकर छोटे भाई ने
अपने बेटे के साथ मिलकर बड़े भाई
की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने
पिता-पुत्र के खिलाफ हत्या का प्रकरण
दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार राजेन्द्र उर्फ गुड्डा जैन (62) निवासी गौरझामर के
चरगुवां तिराहा के पास स्थित खेत पर अरहर की श्रेसिंग चल रही थी। छोटे भाई ऋषभ जैन के खेत से होते हुए राजेन्द्र अपने खेत पर जा रहा था। इसी दौरान खेत से निकलने और फसल को नुकसान होने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया।
विवाद होते देख ऋषभ का बेटा शुभम
जैन भी मौके पर आ गया। जहां विवाद बढ़ा और मारपीट शुरू हो गई। विवाद के दौरान राजेंद्र के सिर पर सब्बल मार दी। घटना में राजेन्द्र गंभीर घायल हुआ। घटनाक्रम की सूचना पर परिवार वाले मौके पर पहुंचे और गंभीर अवस्था में राजेन्द्र को अस्पताल ले गए। लेकिन जिला अस्पताल में डॉक्टर ने राजेन्द्र को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस ने शव का पंचनामा बनाया और पोस्टमार्टम कराया। शव परिवार वालों को सौंप दिया गया है।
गौरझामर थाना प्रभारी अरविंद सिंह
ठाकुर ने बताया कि खेत से निकलने पर फसल को हुए नुकसान की बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में सिर पर सब्बल मार दी। जिससे राजेन्द्र की मौत हो गई। मामले में ऋषभ जैन और शुभम जैन के
खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया
है। आरोपियों की तलाश की जा रही
है । 

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धान खरीदी में गड़बड़ी, ढाना सेवा सहकारी समिति केंद्र प्रभारी एवं ऑपरेटर पर अपराधिक मामला दर्ज

धान खरीदी में गड़बड़ी, ढाना सेवा सहकारी समिति केंद्र प्रभारी एवं ऑपरेटर पर अपराधिक मामला दर्ज

सागर, 20 जनवरी 2022
कलेक्टर श्री दीपक आर्य द्वारा अमानत में खयानत करने पर सेवा सहकारी समिति ढाना द्वारा संचालित समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन केंद्र ढाना के केंद्र  प्रभारी श्री सूर्यकांत दुबे एवं कंप्यूटर ऑपरेटर श्री गौरव चौबे के विरुद्ध अमानत के खयानत के तहत मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए  गए है ।

कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि ढाना उपार्जन केंद्र  की लगातार शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी श्री अमन मिश्रा सहायक खाद्य अधिकारी श्रीमती चारू जैन एवं नायब तहसीलदार श्री आदर्श जैन द्वारा जांच कराई गई जांच में 4799 क्विंटल धान का अंतर पाया गया ।

कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि केंद्र प्रभारी श्री दुबे एवं कंप्यूटर ऑपरेटर श्री चौबे के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पुलिस थाना सानोधा में दर्ज कराने के लिए जगह आपूर्ति नियंत्रक सागर को निर्देशित किया गया था । उन्होंने बताया कि कनिष्ठ  आपूर्ति अधिकारी के द्वारा पुलिस थाना सानोधा में प्रकरण दर्ज करवाया गया है। उन्होंने बताया कि पंजीयक सहकारी समितियां सागर को संपूर्ण जांच उपरांत दोनों कर्मचारियों को सेवा से पृथक किए जाने की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि धान उपार्जन नीति वर्ष 2021-22 का उल्लंघन पाया गया तथा फर्जी तरीके से आवक से ज्यादा उपज कंप्यूटर में दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज खरीदी गई धान से केंद्र पर 4799.99 क्विंटल धान कम है। इसकी कीमत 93 लाख 11 हजार 980 रुपये है। ऑनलाइन रिकॉर्ड में किसानों के उपज बेचे बगैर ही रिकॉर्ड में चढ़ाई गई हैं।


खरीदी रजिस्टर पूर्ण नहीं मिला। खरीदी रजिस्टर में 14 व 15 जनवरी की खरीदी दर्ज नहीं थी। जांच के दौरान केंद्र प्रभारी से मिले ऑनलाइन खरीदी के रिकॉर्ड में जांच दिनांक तक 38,070.699 क्विंटल धान खरीदी की गई। इसमें से 25,728.509 क्विंटल धान आरटीओटी की गई। भंडारण केंद्र को दिए गए अनाज की कुल मात्रा 22,768.409 क्विंटल दर्ज थी। जांच के दौरान केंद्र पर कुल 12,227.9 क्विंटल धान मिली। जबकि केंद्र के ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार 17,027.89 क्विंटल धान रखी गई थी।

इस प्रकार ऑनलाइन रिकॉर्ड में खरीदी गई धान केंद्र पर 4,799.99 क्विंटल कम पाई गई। इस मामले में सानौधा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र प्रभारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 409,420,467,468,34, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3,7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 
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SAGAR : नाबालिग के‌ साथ छेड़छाड़ करने वालेे आरोपी को तीन साल की सजा

SAGAR : नाबालिग के‌ साथ छेड़छाड़ करने वालेे आरोपी को तीन साल की सजा
 
सागर। न्यायालय-श्रीमान दीपाली शर्मा विषेष न्यायाधीष (लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), सागर, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी बिजेंद्र  पिता कालूराम पटेल उम्र 29 साल, निवासी ग्राम चितौरा, थाना सुरखी  जिला सागर को धारा 8 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 03 साल का सश्रम कारावास एवं 8000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 3(1)(W)(I) अनुसूचित जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में 02 साल के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 3(2)(v-क)अनुसूचित जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में 01 साल के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड  से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी/विषेष अभियोजक रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता के पिता ने थाना सुरखी  में इस आषय की रिपोर्ट लेख करायी कि घटना दिनांक 17-07-2016 को शाम 6 बजे नदी पानी भरने जा रही थी तभी अभियुक्त ने बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया, अभियोक्ती ने अपनी मां को आवाज लगाई तो अभियुक्त धमकी देने लगा की वह शादी करेगा। जब मां आई तो अभियुक्त धमकी देने लगा कि यदि पुलिस को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा।  उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी बिजेंद्र को धारा 8 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 03 साल का सश्रम कारावास एवं 8000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 3(1)(W)(I) अनुसूचित जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में 02 साल के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 3(2)(v-क)अनुसूचित जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में 01 साल के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड  से दण्डित करने का आदेश दिया गया।
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