SAGAR : घर मे घुस कर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पांच साल की सजा
सागर। न्यायालय श्रीमान आर.पी. मिश्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में आरोपी अजय उर्फ अज्जू पिता गुलाब रैकवार उम्र 28 साल निवासी बंडा जिला सागर को धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 500 के अर्थदंड से धारा 454 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 500 के अर्थदंड तथा धारा 9/10 पॉक्सो में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। मध्यप्रदेश शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक ताहिर खान द्वारा की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण विवरण इस प्रकार है दिनांक 29 मार्च 2019 को नाबालिक पीड़िता एवं उसकी नानी घर पर थी, अभियोक्ति के माता- पिता घर पर नही थी तभी आरोपी अजय आया और अभियोक्ति को उसके घर के अंदर वाले कमरे में ले गया जब उसकी नानी वहां गयी तो आरोपी उसे छोड़ के भाग गया। शाम को जब उसकी माँ घर पहुची तो उक्त घटना के बारे में अभियोक्ति ने बताया कि आरोपी अजय ने उसके साथ छेड़छाड़ की। उक्त घटना के संबंध में अभियोक्ति की माँ ने थाना बंडा में आवेदन दिया। फरियादिया के आवेदन पर थाना बंडा में अपराध पंजीबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय से समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में परीक्षण के दौरान अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य कराई एवं बताया कि अभियोक्ति की उम्र 12 वर्ष से कम है उस पर लैंगिक आशय से हमला किया उक्त अपराध बालिका के प्रति गंभीर अपराध होकर उसकी शिक्षा को भी प्रभावित करेगा, एवं अन्य महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें एवं प्रकरण के अभियुक्त को धारा 354, 454 भादवि एवं धारा 9/10 पॉक्सो के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अजय उर्फ अज्जू पिता गुलाब रैकवार उम्र 28 साल निवासी बंडा जिला सागर को धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 500 के अर्थदंड से धारा 454 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 500 के दंडित किया गया तथा धारा 9/10 पॉक्सो में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 1000 के से दंडित किया गया।
सागर। न्यायालय श्रीमान आर.पी. मिश्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में आरोपी अजय उर्फ अज्जू पिता गुलाब रैकवार उम्र 28 साल निवासी बंडा जिला सागर को धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 500 के अर्थदंड से धारा 454 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 500 के अर्थदंड तथा धारा 9/10 पॉक्सो में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। मध्यप्रदेश शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक ताहिर खान द्वारा की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण विवरण इस प्रकार है दिनांक 29 मार्च 2019 को नाबालिक पीड़िता एवं उसकी नानी घर पर थी, अभियोक्ति के माता- पिता घर पर नही थी तभी आरोपी अजय आया और अभियोक्ति को उसके घर के अंदर वाले कमरे में ले गया जब उसकी नानी वहां गयी तो आरोपी उसे छोड़ के भाग गया। शाम को जब उसकी माँ घर पहुची तो उक्त घटना के बारे में अभियोक्ति ने बताया कि आरोपी अजय ने उसके साथ छेड़छाड़ की। उक्त घटना के संबंध में अभियोक्ति की माँ ने थाना बंडा में आवेदन दिया। फरियादिया के आवेदन पर थाना बंडा में अपराध पंजीबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय से समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में परीक्षण के दौरान अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य कराई एवं बताया कि अभियोक्ति की उम्र 12 वर्ष से कम है उस पर लैंगिक आशय से हमला किया उक्त अपराध बालिका के प्रति गंभीर अपराध होकर उसकी शिक्षा को भी प्रभावित करेगा, एवं अन्य महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें एवं प्रकरण के अभियुक्त को धारा 354, 454 भादवि एवं धारा 9/10 पॉक्सो के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अजय उर्फ अज्जू पिता गुलाब रैकवार उम्र 28 साल निवासी बंडा जिला सागर को धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 500 के अर्थदंड से धारा 454 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 500 के दंडित किया गया तथा धारा 9/10 पॉक्सो में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 1000 के से दंडित किया गया।