सूचना के अधिकार विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण
सागर। पुलिस प्रषिक्षण शालाए मकरोनियाए सागर में सूचना का अधिकार अधिनियम तथा प्रावधानए लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्य विषय पर इकाई की प्रभारी श्रीमती लवली सोनी ;अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व एवं प्रभारी आंतरिक प्रषिक्षण रितु उपाध्याय;उप पुलिस अधीक्षक के मार्ग दर्षन में दिनांक 16 सितम्बर से 17 सितम्बर 2021 को दो दिवसीय वेबीनार का आयोजन किया गयाए ।जिसमें सागर सम्भाग के सभी 06 जिलों के 26 नामांकित पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित हुए। उक्त आयोजित वेबीनार में प्रषिक्षण शाला के अधिकारी एवं कर्मचारी भी सम्मिलित हुए एवं जिला सागर के आरटीआई विषेषज्ञ श्री ओमप्रकाष प्रजापति एडीपीओ श्री एलण्पीण्पटैल एवं स्टेट लॉ कॉलेज भोपाल से विषय विषेेषज्ञ डॉ0 जितेन्द्र गुप्ता एवं एडीपीओ श्री अभिषेक बुंदेला पीटीएस सागर मुख्य व्याख्याता रहे। व्याख्यातागण द्वारा प्रतिभागी अधिकारी एवं कर्मचारियों को आरटीआई एक्ट के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियों तथा उच्चध्उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी प्रदान की गई।
दिनांक 16 सितम्बर 2021 को कार्यक्रम का उद्घाटन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती लवली सोनी द्वारा किया गयाए अपने संबोधन में आपके द्वारा प्रमुख नागरिक अधिकारों पर प्रकाष डाला तथा सूचना के अधिकार को जनता को प्रदत्त प्रमुख हथियार बताया।
प्रथम सत्र के प्रमुख व्याख्याता के रूप में श्री एल पी पटैल;एडीपीओ जिला न्यायालय सागर द्वारा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाष डाला गया एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मार्गदर्षक निर्णयों पर प्रकाष डाला। द्वितीय सत्र में श्री ओमप्रकाष प्रजापति ;अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी एवं आवेदक को आवेदन प्रक्रिया एवं जानकारी प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं पर प्रकाष डाला एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सामान्य तौर पर होने वाली गलतियों पर भी प्रकाष डाला।दिनांक 17 सितम्बर 2021 को कार्यक्रम का शुभारंभ उप पुलिस अधीक्षक ;आंतरिक प्रषिक्षण रितु उपाध्याय एवं एडीपीओ श्री अभिषेक बुंदेला द्वारा किया गया तथा प्रारम्भिक वक्तव्य के रूप में भ्रष्टाचार के विरूद्व लड़ाई में ष्ष्सूचना का अधिकार अधिनियम के महत्व को बताया।