SAGAR : जिला स्तर हुए शिक्षकों के ट्रांसफर नही हुए निरस्त : जिला शिक्षा अधिकारी ★ नही हुई सेवारा सवारी हाईस्कूल शिक्षक विहीन

SAGAR : जिला स्तर हुए शिक्षकों के ट्रांसफर नही हुए निरस्त : जिला शिक्षा अधिकारी

★ नही हुई सेवारा सवारी हाईस्कूल शिक्षक विहीन


सागर। सागर जिले में स्कूली शिक्षकों के ट्रांसफर में कई गड़बड़ियां सामने आई है। तबादलों के कई मामले कोर्ट तक पहुच गए है। कुछ स्कूले शिक्षक विहीन भी हो गई है। परेशान शिक्षक ट्रांसफर रुकवाने के लिए मंत्री - विधायको के चक्कर लगा रहे है। कुछ को आश्वासन भी मिले है। उधर DEO ने साफ कहा है कि शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश अभी निरस्त नही हुए है। 

उधर जिला शिक्षा अधिकारी अजब सिंह ने ट्रांसफर के एक मामले में हाईस्कूल के शिक्षक वहींन होने की जानकारी को गलत बताया है। जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक श्री सरस्वती कुमार भारती माध्यमिक शिक्षक का स्थानांतरण शास.हाई स्कूल सेवारा-सेवारी से शा.मा.शा.बटयावदा का किये जाने उपरांत विद्यालय शिक्षक विहीन होने के संबंध में तथा उक्त स्थानांतरण का नीति विरूद्ध किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी दी है।

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इसके मुताबिक. शासकीय हाई स्कूल सेवारा सेवारी एकीकृत विद्यालय है ।जिसमें कक्षा 1 से 10 तक की कक्षाओं का संचालन एक शाला एक परिसर में किया जाता है।  सरस्वती कुमार भारती माध्यमिक शिक्षक के अतिरिक्त विद्यालय में कक्षा 01 से 10 के संचालन हेतु अन्य 06 शिक्षक और कार्यरत् हैं। शासकीय हाई स्कूल सेवारा-सेवारी एक शिक्षकीय शाला नहीं है तथा श्री भारती के स्थानांतरण होने के पश्चात् शिक्षक विहीन नहीं हुई है।

जिला कार्यालय से नही हुए ट्रांसफर निरस्त

उन्होंने बताया कि  इसके अतिरिक्त ऐसे विद्यालय जो एक शिक्षकीय है तथा उस विद्यालय के शिक्षक का स्थानांतरण किया गया है तो ऐसी स्थिति में विद्यालय सुचारू रूप से संचालन हो इसके लिए कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.03/स्थानां./2021/3952 सागर दिनांक 31.08.2021 द्वारा शिक्षक की वैकल्पिक व्यवस्था करने उपरांत स्थानांतरित शिक्षक को कार्यमुक्त करने के निर्देश जारी किये गये है। जिला अन्तर्गत रिक्त पदों पर ही स्थानांतरण आदेश ऑनलाईन किये गये है। विद्यालय में पद रिक्त होने पर पद कोड विभाग द्वारा आबंटित किया गया है। पद कोड आबंटन के बिना स्थानांतरण आदेश जारी नहीं हो सकता। पद कोड उसी संस्था को आबंटित हुआ है जहां विभाग द्वारा पद रिक्त दर्शाया गया है।
जिला स्तरीय स्थानांतरण प्रभारी मंत्री  जिला सागर से अनुमोदन प्राप्त करने उपरांत स्थानांतरण नीति के तहत ऑनलाईन किये गये है। जिला स्तर पर किये गये स्थानांतरण इस कार्यालय से आज दिनांक तक निरस्त नहीं किये गये है।

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MP: कक्षा पहली से पांचवी तक के स्कूल 20 सितंबर से खुलेंगे ★ कक्षा आठवीं, दसवीं और बारहवीं के छात्रावास शत-प्रतिशत क्षमता के साथ होंगे संचालित

MP: कक्षा पहली से पांचवी तक के स्कूल 20 सितंबर से खुलेंगे

★ कक्षा आठवीं, दसवीं और बारहवीं के छात्रावास शत-प्रतिशत क्षमता के साथ होंगे संचालित

भोपाल । प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में कक्षा पहली से पाँचवी तक की प्राथमिक स्तर की कक्षाएँ 50% क्षमता के साथ 20 सितंबर से संचालित हो सकेगी। उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग श्री प्रमोद सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan के निर्देश और प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने बताया कि  कक्षा आठवीं, दसवीं और बारहवीं के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए छात्रावास और आवासीय विद्यालय संचालित किए जायेंगे। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूल और छात्रावास खोले जायेंगे, लेकिन छात्रावास में उनकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी उपस्थित नहीं होंगे। विद्यालय और छात्रावास में अभिभावकों की सहमति से ही विद्यार्थी उपस्थित हो सकेंगे।

श्री सिंह ने बताया कि जिलों में स्कूलों, छात्रावास और आवासीय विद्यालयों को खोले जाने के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन समिति की सहमति ली जाएगी। विद्यालयों और छात्रावासों में भारत सरकार और राज्य स्तर से समय-समय पर जारी एस.ओ.पी. और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएँ और डिजिटल माध्यम से पढ़ाई पूर्व की तरह ही संचालित की जायेगी।


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गौर विवि के डॉ. मेहेर को मिला 'राजभाषा गौरव पुरस्कार' , गृहमंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित

गौर विवि के डॉ. मेहेर को मिला  'राजभाषा गौरव पुरस्कार' , गृहमंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित


सागर।  । राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 14 सितम्बर को आयोजित भव्य हिन्दी दिवस समारोह-2021 में डॉ. हरीसिंह गौर
विश्वविद्यालय, सागर के हिन्दी अधिकारी डॉ. छबिल कुमार मेहेर को गृह एंव सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 'राजभाषा गौरव पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार) से सम्मानित किया। 
अखिल भारतीय स्तर पर डॉ. मेहेर को यह पुरस्कार उनकी बहुचर्चित आलोचनात्मक कृति भाषा-प्रयुक्ति और अनुवाद' के लिए दिया गया है। वर्ष 2019-20 के उक्त प्रथम पुरस्कार के
लिए डॉ. मेहेर को एक लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र एवं शाल-श्रीफल प्रदान किए गए।

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ज्ञातव्य है कि मूलतः ओड़िआ भाषी डॉ. मेहेर को हिन्दी भाषा व साहित्य के क्षेत्र में
उल्लेखनीय योगदान के लिए इससे पहले केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, भारत सरकार के'हिन्दीतर भाषी हिन्दी लेखक पुरस्कार (एक लाख रु.), संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश के 'हिन्दी भाषा-हिन्दी सेवा सम्मान' (एक लाख रु.) और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, भोपाल के 'हिन्दीतर
भाषी : हिन्दी सेवी सम्मान' आदि से भी अलंकृत किया जा चुका है। डॉ. मेहेर की इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. जे.डी. आही, कुलसचिव
श्री संतोष सोहगौरा एवं शिक्षकों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बहुत बधाई और शुभकामनाएँ प्रेषित की।

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SAGAR: सात राशन दुकान निलम्बित, मिली थी गड़बड़ियां

SAGAR: सात राशन दुकान निलम्बित, मिली थी गड़बड़ियां

सागर। सार्वजनिक  वितरण प्रणाली के तहत सागर जिले में लगातार अनियमितताओं की शिकायत मिल रही है । इसी तारतम्य में विगत दिनों शहर की राशन दुकानों की जांच की गई । राशन वितरण में  गड़बड़ी मिलने पर सात दुकानों को निलंबित कर दिया गया है। यह जानकारी खाध शाखा की प्रभारी और संयुक्त कलेक्टर श्री मति सपना त्रिपाठी  ने एक चर्चा में दी। 
उन्होंने बताया कि सागर शहर की  चंद्रशेखर वार्ड, लाजपतपुरा ,शास्त्री वार्ड, वलभ्भ नगर, भगवानगंज, गोपालगंज  सहित मधुकर शाह वार्ड की दुकानों को  निलम्बित किया गया है। 
त्रिपाठी ने बताया कि  मीडिया से मिली जानकारी के आधार पर सिविल लाईन स्थित एक  पेट्रोलपंप पर  गड़बड़ी की शिकायात सामने आई थी। नापतोल सहित अन्य विभागों की टीम ने जांच की। जिसमे नापतोल में फिलहाल किसी भी तरह की गडबड़ी नही मिली है। पम्प पर साफ सफाई ,रिकार्ड  संधारण  आदि  की कमियां पाई गई। जिस पर पम्प संचालक  को सुधारने हेतु निर्देशित किया गया है। 

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संयुक्त कलेक्टर सपना त्रिपाठी ने बताया कि शुभम वेयर हाउस में शिकयात  मिलने के बाद अमानक स्तर का 3193 किवंटल गेंहू पाया गया था। जिस पर कार्यवाई भी की गई थी।  उन्होंने बताया कि घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग करने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाई की जा रही है। 

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पूनम केशरवानी हत्याकांड के आरोपी को सागर लाई पुलिस ,यूपी के मेरठ से पकड़ा था रोहित राजपूत को


पूनम केशरवानी हत्याकांड के आरोपी को सागर लाई पुलिस ,यूपी के मेरठ से पकड़ा था रोहित राजपूत को






सागर। सागर के बहु चर्चित पूनम केशरवानी हत्याकांड के मुख्य आरोपी रोहित राजपूत को आज पुलिस सागर लेकर आई। रोहित राजपूत ने 2 सितम्बर को दिनदहाड़े पूनम की गोली मारकर हत्या की थी। जो मोके से फरार हो गया था। कल सोमवार को  मोतीनगर और कोतवाली पुलिस की टीम ने यूपी के मेरठ  में पकड़ा लिया था। बताया जाता है। वह सरेंडर करने की फिराक में था। 

रोहित राजपूत ने थाना मोतीनगर क्षेत्र के सुभाष नगर मे दोपहर में  पूनम की पिस्‍टल से गोली मारकर हत्‍या कारित कर फरार हो गया था। जिस पर थाना मोतीनगर मे 302;307;323;336;506 ताहि 25;27; आर्म्‍स एक्‍ट का प्रकरण कायम किया गया था। उक्‍त प्रकरण मे विवेचना करते हुये पूर्व मे हथियार सप्‍लायर संजय पिता हरिकिशन पटैल नि0 पंतनगर वार्ड एवं घटना मे सहायोग करने वाले अपचारी बालक को गिरप्‍तार कर लिया गया था। घटना दिनांक से ही मुख्‍य आरोपी रोहित पिता सोहन राजपूत 22 साल नि0 शास्‍त्री वार्ड फरार था । जिसकी गिरप्‍तार हेतु पुलिस द्वारा अलग-अलग टीमें गठित कर मिलने वाले संभावित स्‍थानों पर दबिश दी जा रही थी परंतु कोई सफलता नही मिली। जिस पर  पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुये आरोपी की गिरप्‍तारी हेतु 10000 रू नगद इनाम घोषित किया था।प्रकरण मे आरोपी की गिरप्‍तारी हेतु वरिष्‍ठ अधिकारियों से उचित मार्गदर्शन प्राप्‍त कर, आरोपी के संबंध मे मुखबिरों से जानकारी प्राप्‍त की गई जिसमे आरोपी के मेरठ उत्‍तर प्रदेश मे होना ज्ञात हुआ। जिस पर त्‍वरित कार्यवाही करते हुये एक टीम गठित कर मरेठ यूपी भेजी गई जहां मेरठ पुलिस के सहयोग से आरोपी की गिरप्‍तार किया गया।


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पीएससी के विबादित नियमो को चुनोती देने वाली 8 याचिकाओं की अगली एवं अंतिम सुनवाई 23 सितंबर

पीएससी के विबादित नियमो को चुनोती देने वाली 8 याचिकाओं की अगली एवं अंतिम सुनवाई 23 सितंबर

★दिनाँक 02 सितंबर के आदेश के परिपालन में,पीएससी नही कर सकी डेटा पेश 

★ पीएससी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार विबादित नियमो के सम्वन्ध में सकारात्मक निर्णय लेने वाली है 

जबलपुर।  पीएससी भर्ती परीक्षा 2019 एवं 2020 की वैधानिकता सहित परीक्षा नियम 2015 में किए गए संशोधन दिनाँक 17/2/2020 की सवैधनिकता को चुनोती दी गई है उक्त याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा दिनाँक 21 जनवरी 2021 को अंतरिम आदेश पारित कर पीएससी की सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को याचिका क्रमांक 807/2021 के निर्णयाधीन किया गया है। याचिकाओं में आज दिनाँक 14/09/2021 को माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद रफीक एवं विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ द्वारा की गई पीएससी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया की विवादित नियम के संबंध में शासन स्तर पर कुछ सकारात्मक परिणाम के लिए कार्यवाही विचाराधीन है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनाँक 2 सितंबर 2021 को दिए निर्देशों के परिपालन में चाहि गयी जानकारी एवं डेटा सोमवार तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा। ज्ञातव्य हो कि न्यायालय द्वारा पीएससी से विगत परीक्षाओं में कितने आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थी अनारक्षित वर्ग में चयनीत हुए हैं के डेटा चाहे गए थे। यहां यह उल्लेखनीय हैं कि दिनाँक 24 अगस्त 2021 को भोपाल में पिछड़ा वर्गों के समस्त संगठनों की सयुंक्त वैठक बुलाई गई थी जिसमे ओबीसी एडोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन सहित 18 संगठनों ने मुख्यमंत्री से 54 सूत्रीय मांग पत्र सौपते हुए आरक्षित वर्गों के हितों के विपरीत बनाए गए संशोधित नियमो को तत्काल निरस्त करने की मांग की गई थी जिस पर माननीय मुख्यमंत्री ने उक्त मांग को प्रथम वरीयता देते हुए उक्त संषिधित नियम दिनाँक 17/2/2020 को निरस्त करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे   इसलिए पीएससी का आज कोर्ट में दिया गया बयान इसी से संदर्भित माना जा रहा है । याचिका कर्ताओ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक कृष्ण तन्खा, रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह तथा रामभजन लोधी ने पैरवी की पीएससी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह तथा राज्य शासन की ओर से आशीष वर्नाड ने पक्ष रखा । याचिका क्रमांक 807 में पारित अंतरिम आदेश को जारी रखा गया ।
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राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में पदक प्राप्त खिलाड़ियों का सम्मान किया, कूडो एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश के चेयरमैन विधायक शैलेंद्र जैन

राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में पदक प्राप्त खिलाड़ियों का सम्मान किया, कूडो एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश के चेयरमैन विधायक शैलेंद्र जैन 

सागर। 11वीं राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता एवं फेडरेशन कप प्रतियोगिता का आयोजन सोलन हिमाचल प्रदेश में दिनांक 2 से 7 सितंबर तक किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के 73 सदस्यीय दल ने कूडो एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश के सचिव डॉ मोहम्मद ऐजाज़ खान के नेतृत्व में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया जिसमें सागर के 28 सदस्यीय दल में 26 खिलाड़ी शामिल थे,प्रतियोगिता में सागर के खिलाड़ियों ने दोनों प्रतियोगिताओं में 21 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक एवं 9 कांस्य पदक प्राप्त किये। म प्र एवं सागर कि इस उपलब्धि पर लीगल राइट्स कॉउन्सिल- इंडिया की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती अनु जैन ने महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप हमारे सागर का गौरव हो जो कूडो जैसे कठिन मार्शल आर्ट में भी सागर का नाम उज्ज्वल कर रहे हो। उन्होंने कहा कि आप का कर्तव्य है कि आप अपनी दूसरी बहनों सहेलियों को भी ये सिखाएं जिससे वो भी खेल के साथ साथ अपनी रक्षा करनी की कला सीख सकें।
        विधायक शैलेन्द्र जैन ने खिलाड़ियों से कहा कि कूडो अब भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल है और भारत सरकार द्वारा नौकरियों में कूडो खेल को आरक्षण भी दिया हुआ है। अब आप कूडो खेल में अपना भविष्य भी बना सकते हैं। उन्होंने फेडरेशन के चेयरमैन अक्षय कुमार एवं फेडरेशन के अध्यक्ष मेहुल वोरा का भी धन्यवाद दिया जिनके प्रयासों से कूडो खेल इतनी तरक्की कर रहा है। विधायक जैन ने कहा कि कूडो खेल एवं खिलाड़ियों की हर संभव मदद की जावेगी।
      प्रतियोगिता में करन पटेल ने स्वर्ण एवं कांस्य पदक, राज पटेल ने दो स्वर्ण पदक नायब अली ने दो स्वर्ण पदक ऋषभ पटेल ने एक स्वर्ण पदक शैलेंद्र सिंह कुर्मी दो स्वर्ण पदक स्तुति शर्मा दो स्वर्ण पदक वैष्णवी ठाकुर एक स्वर्ण पदक संचित जैन दो स्वर्ण पदक मोहम्मद सोहेल खान एक स्वर्ण पदक फातिमा शेख एक स्वर्ण एक रजत पदक आदर्श ठाकुर एक स्वर्ण एक रजत पदक सपना अहिरवार एक स्वर्ण एक रजत पदक अश्विन पटेल एक स्वर्ण एक रजत पदक सक्षम तिवारी एक रजत एक कांस्य पदक अंशिका तिवारी दो कांस्य पदक योगेंद्र उदैनिया दो कांस्य पदक करण पटेल एक रजत पदक एक कांस्य पदक युवराज सिंह पवार एक स्वर्ण पदक पूर्व सैनिक स्वर्ण पदक काव्या साहू रजत पदक रुकमणी यादव कांस्य पदक हिमांशु मिश्रा कांस्य पदक।
कार्यक्रम का संचालन जॉइंट सेक्रेटरी आमिर खान ने किया एवं आभार प्रदेश कोषाध्यक्ष नीरज यादव ने किया। 
सागर के वरिष्ठ कुडो कोच एवं राष्ट्रीय रेफरी हरिकांत तिवारी इस प्रतियोगिता में निर्णायक थे, फैजान खान, अक्षत दुबे, वर्षा चौधरी इनकी सहभागिता रही प्रतियोगिता में।
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शिवराज केबिनेट के निर्णय ★ बैकलॉग और नि:शक्तजन के रिक्त पदों के विशेष भर्ती अभियान में एक वर्ष की वृद्धि ★ महाराजा कालेज छत्तरपुर का महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विवि में संविलियन ★ सागर-दमोह और बीना-खिमलासा-मालथोन मार्ग सहित चार स्टेट हाईवे पर लगेगा टोल

शिवराज केबिनेट के निर्णय

★ बैकलॉग और नि:शक्तजन के रिक्त पदों के विशेष भर्ती अभियान में एक वर्ष की वृद्धि
★ महाराजा  कालेज छत्तरपुर का  महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विवि में  संविलियन
★ सागर-दमोह और बीना-खिमलासा-मालथोन मार्ग सहित चार स्टेट हाईवे पर लगेगा टोल 

★ सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक


भोपाल।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग/ कैरीफारवर्ड पदों तथा निःशक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा एक जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022  तक एक वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।

एथेनॉल एवं जैव ईधन के उत्पादन को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता योजना

मंत्रि-परिषद द्वारा एथेनॉल एवं जैव ईधन के उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता योजना जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। उत्पादन से जुड़े प्लांट एवं मशीनरी मे किये गये पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक, पेट्रोलियम तेल उत्पादन कंपनियों को इकाई द्वारा उत्पादित एथेनॉल प्रदाय करने पर 1.50 रूपये प्रति लीटर की वित्तीय सहायता वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक से 7 वर्ष के लिये प्रदान की जायेगी। इकाइयों के लिए भूमि क्रय करने पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी। वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 साल के लिए विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी। गुणवत्ता प्रमाणन प्रतिपूर्ति गुणवत्ता प्रमाणन लागत का 50 प्रतिशत या 1 लाख रूपये जो भी कम हो, दी जायेगी। 100 प्रतिशत पेटेंट शुल्क की प्रतिपूर्ति 5 लाख रूपये तक की सीमा तक की जायेगी। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सुविधा के लिये इक्विपमेंट पर 50 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान, जो 1 करोड़ रूपये की अधिकतम सीमा तक होगा, प्रदान किया जाएगा। उद्योग के लिए निजी/ आवंटित अविकसित शासकीय भूमि पर पानी/बिजली/सड़क अधोसंरचना विकास के लिए परियोजना पर हुए व्यय के 50 प्रतिशत, जो प्रत्येक मद के लिये अधिकतम 1 करोड़ रूपये की सीमा तक होगा, की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए एमपीआईडीसी, भोपाल नोडल एजेंसी होगी।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम में संशोधन

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2017 के नियम-14 के बाद 14 (अ) जोड़ा जाने का निर्णय लिया गया। इसके अतंर्गत अभ्यर्थी से नियमित नियुक्ति के समय इस आशय का रुपये 5 लाख का बंधपत्र निष्पादित कराया जाएगा कि उसे पदभार ग्रहण करने के पश्चात् न्यूनतम 3 वर्ष तक सेवाएँ देना अनिवार्य होगा अन्यथा किसी भी कारण से त्यागपत्र देकर सेवाएँ नहीं देने पर उक्त राशि या  3 महीने के वेतन और भत्ते के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, देना होगी। उक्त शर्तों के उल्लंघन के मामले में बांड की पूरी राशि राजसात की जा सकेगी।  यदि आवेदक केन्द्र या मध्यप्रदेश राज्य की शासकीय सेवा के लिए पूर्व अनुमति के साथ त्यागपत्र देता है तो बंधपत्र की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

 सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के लिए 33 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा मानसिक चिकित्सालय, इन्दौर का "सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स" के रूप में उन्नयन किये जाने के लिए नवीन एस.ओ.आर दरों के अनुसार परियोजना के लिए 33.1 करोड़ रूपये की स्वीकृति और संस्था में पूर्व से स्वीकृत 25 पदों को समर्पित करते हुए 13 नवीन पदों के सृजन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा वर्तमान में एम.डी. साइकियाट्रिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रति वर्ष 6 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। मानसिक चिकित्सालय, इन्दौर का उन्नयन "सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स" के रूप में करने तथा नवीन पद सृजित किए जाने से मनोरोग विषय में एम.डी. की 4 सीट, क्लीनिकल साइकोलॉजी की 18 एम. फिल सीट, साइकियाट्रिक सोशल वर्क की 18 एम.फिल सीट और साइकियाट्रिक नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स की 40 अतिरिक्त सीट प्रारम्भ की जा सकेगी।

उपभोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहण

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से सागर-दमोह मार्ग पर 29 अप्रैल 2028 तक, महू-घाटाबिल्लोद मार्ग पर 13 फरवरी 2035 तक, भिण्ड-मिहौना-गोपालपुरा मार्ग पर 30 अप्रैल 2030 तक और बीना-खिमलासा-मालथोन मार्ग पर 30 अप्रैल 2035 तक उपभोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहण किये जाने की स्वीकृति दी गई।

कुटीर एवं ग्रामोद्योग उत्पादों का प्रमोशन

 मंत्रि-परिषद द्वारा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के उत्पादों का प्रमोशन, ब्राण्ड बिल्डिंग और विपणन अधोसंरचना नवीन योजना का अनुमोदन दिया गया। योजना के परियोजना अभिलेख (DPR) में प्रमुखतः तीन मदों ब्राण्ड प्रमोशन, ई-कॉमर्स प्रचार-प्रसार और विपणन अधोसंरचना विकास में व्यय किया जायेगा। यह नवीन योजना सभी ग्रामोद्योगी उत्पाद, मृगनयनी  (हाथकरघा / हस्तशिल्प उत्पाद), कबीरा (खादी उत्पाद), विन्ध्या वैली (ग्रामोद्योग उत्पाद) और प्राकृत (रेशम उत्पादों) के लिये लागू होगी।

शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का संविलियन

मंत्रि-परिषद द्वारा शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय, छतरपुर का महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर में समस्त संसाधनों सहित संविलियन एवं पूर्व में स्वीकृत 236 पदों (प्रशासकीय 13, शैक्षणिक 140 एवं गैर शैक्षणिक 83) की पुनर्संरचना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
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