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SAGAR : टायर फटने से पिकअप बाहन पलटा , 7 सवारी घायल

SAGAR : टायर फटने से पिकअप बाहन पलटा , 7 सवारी घायल


सागर।  एक पिकअप बाहन बेहरोल थाना अंतर्गत महू गाँव से बरमान स्नान करने जा रहे थे। तभी अचानक पमाखेड़ी चौराहे के पास अचानक लगातार 2 टायर फटने से बाहन पलट गया। जिसमें 7 लोग घायल हुए सागर 108 एम्बुलेंस प्रभारी धनेश शर्मा दुआरा दी गई ।
जानकारी में उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के तुरन्त बाद मोके पर पहुंची सिविल लाइन थाना छेत्र की 108 एम्बुलेंस के स्टाफ डॉ आशीष उमरे ओर पायलट संजय गौतम ने घायलो को मोके पर प्राथमिक उपचार दिया और जिला अस्पताल में भर्ती करवाया । घायलो के नाम विक्रम यादव 30, उत्तम चौधरी 55, जीवन यादव 46, शेरसिंग यादव 43, देवी यादव 41, कपुरी यादव 60 , करोली यादव 45  है।  जिसमे करोली यादव की हालत ज्यादा गम्भीर बताई जा रही है
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नए निर्माण कार्यों सहित पूर्व से चल रहे निर्माण कार्यों को त्वरित गति से पूर्ण काराएंगे :कलेक्टर ★ नवागत कलेक्टर श्री आर्य ने संभाला कार्यभार



नए निर्माण कार्यों सहित पूर्व से चल रहे निर्माण कार्यों को त्वरित गति से पूर्ण काराएंगे :कलेक्टर
★ नवागत कलेक्टर श्री आर्य ने संभाला कार्यभार

सागर  । नए निर्माण कार्यों के साथ पूर्व से चल रहे निर्माण कार्यों को त्वरित गति से पूर्ण किया जाएगा साथ ही शासन की समस्त योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ प्रदान करना मेरी प्राथमिकता है। उक्त विचार नवागत कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण करते समय व्यक्त किए। कलेक्टर श्री आर्य ने कहा कि, जिले में चल रहे समस्त निर्माण कार्यों एवं नए निर्माण कार्यों को तीव्र गति से पूर्ण कराया जाएगा जिससे सागर वासी स्मार्ट सिटी का अनुभव कर सकें ।
कलेक्टर श्री आर्य ने कहा कि, शासन की समस्त कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी । उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की समीक्षा कर उन्हें भी तीव्र गति से पूर्ण कराया जाएगा ।

सन 1984 में ग्वालियर में जन्मे कलेक्टर श्री दीपक आर्य 2012 के आईएस अधिकारी है। इसके पूर्व वे बालाघाट कलेक्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं।


 
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MP: महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाईजर को रिश्वत के मामले में चार साल की सजा


MP: महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाईजर को  रिश्वत के मामले में चार साल की सजा 

शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश , भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा, द्वारा आरोपी प्रियंका चौहान तत्कालीन पर्यवेक्षक(सुपरवाइजर) महिला एवं बाल विकास विभाग  कार्यालय बडौद, जिला आगर मालवा को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 भ्र.नि.अ. 1988 के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आवेदिका कमलाबाई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्राम खेड़ा नरेला तहसील बड़ोद जिला आगर मालवा से आरोपिया ने 20,000/- रुपये रिश्वत की मांग की ओर कहा की यदि वह उसे उक्त रिश्वत जो आवेदिका के चार माह के वेतन के बराबर होरही थी, आरोपि को नहीं देगी तो  आवेदिका को नोटिस देकर उसके खिलाफ कार्यवाही कर उसे नोकरी से हटाकर उसकी सेवा समाप्त करा देंगी। उक्त के संबंध में आवेदिका ने  दिनांक 11.09.2017 को विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को  लिखित शिकायत आवेदन दिया जिस पर लोकायुक्त उज्जैन द्वारा सम्पादित  डिजिटल वाइस रिकार्डर  की कार्यवाही के दौरान दिनांक 12/09/2017 को आरोपिया ने आवेदिका से पुनः उक्त रिश्वत की मांग की और आवेदिका ने लगभग 2 से 2.30 घंटे तक काफी मिन्नते की फिर भी आरोपिया आवेदिका से उक्तानुसार  बारबार  20,000/- रुपये रिश्वत की मांग करती रही।   दिनांक 14/09/2017 को आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम बिलिया तहसील बडौद जिला आगर मालवा में 20,000/- रूपये रिश्वत राशि आरोपिया ने आवेदिका  कमलाबाई से प्राप्त  की जो आरोपिया प्रियंका चौहान से ट्रेप कार्यवाही के दौरान जप्त की गई। तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के श्री संजय जैन द्वारा प्रकरण में ट्रेप आयोजित किया जाकर उक्त कार्यवाही की गई थी  । विपुस्था लोकायुक्त  उज्जैन की ओर से प्रकरण में चालान प्रस्तुत किये जाने पर अभियेाजन की ओर से  गवाह कराये गये। प्रकरण के पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने प्रकरण में मौखिक व लिखित तर्क प्रस्तुत किये जिनसे सहमत होते हुए माननीय  न्यायालय द्वारा आरोपि को दण्डित किया गया। विपुस्था लोकायुक्त उज्जैन के आरक्षक संदीप कदम के द्वारा सराहनीय सहयोग किया गया ।

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पूनम केशरवानी हत्याकांड: एक बदमाश बालक और हथियार सप्लायर गिरफ्तार ★ फरार आरोपी रोहित राजपूत पर दस हजार का इनाम घोषित

पूनम केशरवानी हत्याकांड: एक बदमाश बालक और हथियार सप्लायर गिरफ्तार
★ फरार आरोपी रोहित राजपूत पर दस हजार का इनाम घोषित

सागर। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में कॉलेज की छात्रा पूनम केशरवानी की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी रोहित राजपूत के सहयोगी एक लड़के और हथियार सप्लाई करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। उधर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने फरार हत्यारे रोहित राजपूत पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। 

पुलिस के मुताबिक फरियादी अभिषेक केशरवानी नि0 सुभाष नगर द्वारा थाना मोतीनगर में 2 सितम्बर को रोहित राजपूत पिता मोहन राजपूत नि0 सुभाष नगर द्वारा मोहल्ले में ही इसके साथ एवं बहन पूनम केशरवानी एवं मां मंजू केशरवानी के साथ मारपीट कर देशी पिस्टल से फायर कर इसकी बहन पूनम केशरवानी की हत्या करने की रिपोर्ट लेख कराई थी। रिपोर्ट पर अपराध धारा 302,307,323,336,506 ताहि का कायम कर विवेचना मे लिया गया।
इस दौरान विवेचना के आरोपी रोहित राजपूत द्वारा एक अपचारी विधिविरूद्ध
बालक की मदद से योजनापूर्वक घटना से लगभग तीन दिन पहले संजय पिता हरिकिशन पटैल नि0 पंतनगर वार्ड से देशी पिस्टल एवं कारतूस को खरीदकर उसी देशी पिस्टल से पूनम केशरवानी की हत्या करना एवं अपचारी बालक द्वारा मुख्य आरोपी रोहित की मदद कर घटना के साक्ष्य घटना में प्रयुक्त मो0सा0, बचे हुर्य कारतूस एवं आरोपी के खूनआलूदा कपड़े छुपाना पाया गया। जो मामले में आरोपीगण की तलाश की गई जिसमें
अपचारी विधि विरुद्ध बालक के पास से तीन कारतूस घटना में प्रयुक्त मोटर साइकल एवं आरोपी रोहित राजपूत के घटना के समय पहने हुये खून आलूदा कपड़े जब्त किये गये। एवं आरोपी संजय पटैल से एक अन्य पिस्टल जब्त की गई। विवेचना में आरोपी संजय पटैल एवं अपचारी विधि विरुद्ध बालक द्वारा साक्ष्य छुपाने के तथ्य सामने आने से मामले मे
धारा 120 बी एवं 201 ताहि का इजाफा किया गया। मामले में अपचारी विधि विरूद्ध बालक को पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया। मामले का मुख्य आरोपी रोहित राजपूत घटना दिनांक से फरार है।

दस हजार का ईनाम घोषित

पुलिस अधीक्षक अतूलसिंह  सागर द्वारा आरोपी रोहित राजपूत की गिरफ्तारी हेतू 10,000 रूपये नगद इनाम घोषित किया गया है।जिसकी तलाश की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो कोई भी व्यक्ति उक्त फरार आरोपी की गिरफ्तारी करेगा या करवायेगा या ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर गिरफ्तारी संभव हो सके, उसे उपरोक्तानुसार इनाम राषि दी जायेगी। इनाम राषि की घोषणा इन प्रकरणों में आरोपी की काफी प्रयास के बाद गिरफ्तारी संभव नहीं होने के कारण की गई है। पुरस्कार वितरण में अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का मान्य होगा

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आई.एम.ए. द्वारा सेमीनार आयोजित

आई.एम.ए. द्वारा सेमीनार आयोजित


सागर। इंडियन मेडिकल एशोसिएशन  सागर इकाई द्वारा मकरोनिया स्थित एक निजी होटल में सेमीनार का आयोजन किया गया। सेमीनार में स्पीकर बुंदेलखंड मेडीकल कालेज प्रोफेसर डॉ. तल्हा साद ने बताया कि आजकल नींद न आना आम बीमारी हो गई है। यह बीमारी यंग व्यक्तियों को अधिक होती है। इसका मुख्य यंग जनरेशन में लाईफ स्टाइल ठीक न होना एक्साइज न करना मोबाइल, कमप्यूटर का अधिक उपयोग करना इसकी मुख्य बजह है। उन्होंने इस बीमारी का डाक्टरों को विस्तार से बताया।
दूसरे स्पीकर के रूप में सागर शहर के जाने माने न्यूरोलाजिस्ट डॉ. दीपांशु दुबे ने लकवा के बारे में जानकारी दी एवं
लकबा से वचने और उसके इलाज के बारे में विस्तार से वताया। सेमीनार के चेयरपर्शन डॉ. सत्येन्द्र मिश्रा एवं शैलेन्द्र शुक्ला थे। सेमीनार की अध्यक्षता आई.एम.ए. अध्यक्ष डॉ. एस.एस. खन्ना ने की। आभार सचिव डॉ. अनूप साहू ने व्यक्त किया। सेमीनार में आई.एम.ए. के सभी डॉक्टरों ने आई.एम.ए. के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके डॉ. जीवनलाल जैन एवं भोपाल के डॉ. एम.पी. मिश्रा जो आज हमारे बीच नहीं रहे उन्हें श्रद्धांजलि दी। सेमीनार में मुख्य रूप डॉ. एस.एम. सिरोठिया, डॉ. जी.एस. चौबे, डॉ. आनंद सिंघई डॉ. राजेन्द्र चौदा, डॉ. प्रदीप चौहान, डॉ. संजीव मुखारया, डॉ. नीना गिडियन, डॉ. स्वर्णलता खन्ना, डॉ. अमिताभ जैन, डॉ. संतोश राय, डॉ. मनीश जैन, डॉ. संज्योत महेश्वरी, डॉ. वर्शा दुबे सहित शहर के अनेक डॉक्टर उपस्थित रहे।

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पूनम केशरवानी हत्याकांड के आरोपी रोहित राजपूत पर 10 हजार रूपये इनाम घोषित


पूनम केशरवानी हत्याकांड के आरोपी रोहित राजपूत पर 10 हजार रूपये इनाम घोषित

सागर । पुलिस अधीक्षक सागर श्री अतुल सिंह ने पुलिस रेग्युलेषन के पैरा 80-ए में निहित प्रावधानों के तहत एक फरार आरोपी पर इनाम घोषित किया है। 
पुलिस ने पूनम केशरवानी हत्याकांड के फरार आरोपी रोहित राजपूत पिता स्व. सोहन राजपूत उम्र 25 साल निवासी सुभाषनगर शास्त्री वार्ड थाना मोतीनगर पर 10 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया है।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो कोई भी व्यक्ति उक्त फरार आरोपी की गिरफ्तारी करेगा या करवायेगा या ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर गिरफ्तारी संभव हो सके, उसे उपरोक्तानुसार इनाम राषि दी जायेगी। इनाम राषि की घोषणा इन प्रकरणों में आरोपी की काफी प्रयास के बाद गिरफ्तारी संभव नहीं होने के कारण की गई है। पुरस्कार वितरण में अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का मान्य होगा
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SAGAR : सीएम हेल्पलाइन की 322 शिकायतें अटकी , 81 अधिकारियों पर अर्थदण्ड

SAGAR : सीएम हेल्पलाइन की 322  शिकायतें अटकी , 81 अधिकारियों पर अर्थदण्ड


सागर ।  कलेक्टर सागर ने सीएम हेल्पलाइन पार्टल की शिकायतों को अटेंड न करने तथा 322 षिकायतें अगले स्तर पर पहुँचने पर 81 अधिकारियों पर 32 हजार 200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया है।
इस संबंध में आदेष जारी किया गया था कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर यदि कोई षिकायतों को बिना निराकरण दर्ज किए अनिराकृत षिकायतें अगले स्तर पर पहुँचेगी तो संबंधित लेवल अधिकारी के विरूद्ध प्रति षिकायत राषि 100 रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। इसके बावजूद भी सीएम हेल्पलाईन की षिकायतें बिना निराकरण के अगले स्तर पर स्थानांतरित हो रहीं है। जिन अधिकारियों पर अर्थदण्ड लगाया गया है, वे उक्त अर्थदण्ड की राषि सचिव, भारतीय रेडक्रास सोसायटी जिला सागर के खाता क्रमांक 942410100025980, बैंक ऑफ इंडिया, कलेक्ट्रेट परिसर, सागर आईएफएससी कोड बीकेआईडी0009424 में एक सप्ताह के अंदर जमा कराकर रसीद की छायाप्रति अनिवार्य रूप से कलेक्टर कार्यालय में जमा कराएंगे।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा सर्व साधारण की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आम नागरिकों की षिकायतों का समय-सीमा में समाधानपूर्वक निराकरण किए जाने हेतु 181 सीएम हेल्पलाईन व्यवस्था लागू की गई है।
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SAGAR: अवैध कालोनी का अतिक्रमण हटाया

SAGAR: अवैध कालोनी का अतिक्रमण हटाया

सागर। सागर शहर के बाघराज वार्ड स्थित पंडापुरा में अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही है जिसे नगर निगम आयुक्त श्री आर.पी.अहिरवार के निर्देशानुसार नगर निगम उपायुक्त डॉ.प्रणय कमल खरे, प्र.कार्यपालन यंत्री श्री रमेश चाौधरी, अतिक्रमण प्रभारी श्री संजय सोनी सहित अतिक्रमण दस्ते द्वारा हटाये जाने की कार्यवाही की गई है।
इस संबंध में उपायुक्त डॉ.प्रणय कमल खरे ने बताया कि बाघराज वार्ड स्थित पंडापुरा में इस अवैध कालोनी निर्माण किये जाने की शिकायत मिलने पर संबंधित भूमि स्वामी को नोटिस दिये गये थे और दस्तावेज मंगाये भी गये थे वह सही नहीं पाये जाने पर उक्त अवैध निर्माण हटाने का हटाये जाने की कार्यवाही की गई।  

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